राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Registration of Tourism Unit
Kullu, the 3rd July, 2012
No. 3-2/93-MNL-TD-1213.—Whereas Hotel Rohtang Inn, The Mall Manali, Tehsil Manali, District Kullu, was registered vide registration No. 3-2/93-MNL-TD-901 dated 7-4-1993 under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 and further renewed vide No. 3-2/93-MNL-TD-3154 dated 27-3-2010 under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002.
Whereas the Proprietors of the above Tourism Unit vide their application dated 29-6-2012 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the Tourism Unit.
Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. 109-राजपत्र/2012-22-8-2012 (2863)2864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Hotel Rohtang Inn, The Mall Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal.
BALBIR THAKUR, H.A.S.,
Deputy Director,
Tourism and Civil Aviation,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh
(Prescribed Authority)
__________
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Travel Agency
Kullu, the 27th July, 2012
No. 2081/2011-MNL-1487.—Whereas Focus Himalaya Tours, Manali, District Kullu, was registered vide registration No. 2-81/2011-MNL-TD-2807 dated 6-1-2012 under 6-1-2012 under the Himachal Pradesh Development and Registration Act, 2002.
Whereas Smt. Aarti Sharma w/o deceased Shri Sham Lal, proprietor of the Travel Agency vide her application dated 2-7-2012 has requested to cancel its registration that she is not interested to run the travel agency.
Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Focus Himalaya Tours, Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal.
BALBIR THAKUR, H.A.S.,
Deputy Director,
Tourism and Civil Aviation,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
(Prescribed Authority)
__________
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Travel Agency
Kullu, the 27th July, 2012
No. 2-2/2006-KLU-TD-1500.—Whereas Sky Riders Tours & Travels, Opposite 52 Milestone Bhuntar, Tehsil & District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 2-20/2006- KLU-TD-401 dated 8-5-2006 under the Himachal Pradesh Development and Registration Registration Act, 2002 and further renewed vide No. 2-2-/2006-KLU-TD-1442 daed 31-7-2009 under the above said Act.
Whereas Shri Atishaye Vashisht s/o deceased Shri Subhash Sharma, proprietor of the Travel Agency vide his application dated 13-7-2012 has requested to cancel its registration that she is not interested to run the travel agency.
2865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Sky Riders Tours & Travels, Opposite 52 Milestone Bhuntar, Tehsil & District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal.
BALBIR THAKUR, H.A.S.,
Deputy Director,
Tourism and Civil Aviation,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
(Prescribed Authority)
__________
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Travel Agency
Kullu, the 27th July, 2012
No. 2-26/96-KLU-TD-1497.—Whereas Sky Riders Tours & Travels, Shashtri Nagar, Tehsil & District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 2-26/96-KLU-TD-291 dated 6-3-1997 under the the H.P. Registration of Tourism Trade Act, 1988 and further renewed vide No. 2-26-/96-KLU-TD-1436 dated 31-7-2009 under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002.
Whereas Shri Abhinav Vashisht s/o deceased Shri Subhash Sharma, Proprietor of the Travel Agency vide his application dated 13-7-2012 has requested to cancel its registration that he is not interested to run the travel agency.
Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Sky Riders Tours & Travels, Shastri Nagar, Tehsil & District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal.
BALBIR THAKUR, H.A.S.,
Deputy Director,
Tourism and Civil Aviation,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
(Prescribed Authority)
2866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2012
संख्या : मुद्रण(बी)10-30/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।
(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : मुद्रण(बी)2-21/99 तारीख 20-2-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (विद्युत) वर्ग-III, (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--मकैनिक (विद्युत)
2. पद (पदों) की संख्या.-- 2 (दो)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :
5910-20200/- रुपए -जमा 1900/- रुपए ग्रेड पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :
7810/- रुपए (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास।
5. "चयन" पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन पद2867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञ़ेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.
--(क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य ।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मकैनिक (इलैक्ट्रीकल) के ट्रेड में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड/प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य।
(iii) सरकारी मुद्रणालय या आई एस ओ का प्रमाण पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय में बिजली के उपकरणों, मोटरों और तारों की मुरम्मत, रखरखाव और अनुरक्षण के कार्य का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।
(ख) वांछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।2868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे । 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (विद्युत) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत) को 7810/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षोंं) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।2869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).--नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकार/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।2870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(या)ें के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध 'ख' मकैनिक (विद्युत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. ............. को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मकैनिक (विद्युत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मकैनिक (विद्युत) के रूप में ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु सविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात2871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः--
1. ............................................... .............................................. ..............................................
(नाम व पूरा पता)
2. .............................................. .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) सक्षियों की उपस्थिति मेंः--
1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)2872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran(B)10-30/2010
dated 8-8-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th August, 2012
No: Mudran (B)10-30/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Mechanic (Electrical), Class-III (Non-Gazetted ), Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class-III (Non-Gazetted), Non- Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra.
Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services (Recruitment and Promotion Rules), 2001 notified vide this Department Notification No: Mudran (B)2-21/99 dated 20-2-2001 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (P&S).
__________
ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MECHANIC (ELECTRICAL) CLASS-III (NON-GAZETTED), NON-MINISTERIAL-SERVICES, IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.—Mechanic (Electrical)
2. Number of Post(s).—2 (Two)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Non–Ministerial Services
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: `5910-20200+1900/- Grade Pay.
2873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934(ii) Emoluments for contract employees:
`7810/- P.M. (as per details given in Col. 15-A.)
5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that, that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the Himachal Pradesh subordinate service selection comission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—Essential Qualification(s): (i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/university.
(ii) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate Course in the trade of Mechanic (Electrical) or its equivalent from an I.T.I. or an institution duly recognized by the Central/State Government.
(iii) Three years practical experience in repair, maintenance and upkeep of Electrical Equipments, Motors and Wiring in Government Printing Press or an ISO certified Private Printing Press.
Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)
will apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable
Educational Qualification : Not Applicable2874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. No: 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which
promotion/deputation/transfer is to be made.—Not Applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—Not
Applicable.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission, or other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mechanic (Electrical) in Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis;
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mechanic (Electrical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `7810/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay). An amount of `240/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.
2875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.
(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `240 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.
(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.
2876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 193417. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Mechanic (Electrical) & the Government of Himachal Pradesh through—Controller Printing and Stationery. H.P. This agreement is made on this………………..day of………….. in the year ……..……….. Between Sh./Smt.…………………………..............................................………………..S/o/D/o Shri ..…………………………………………………R/o……………………………………..……, Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through - Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY)
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mechanic (Electrial) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mechanic (Electrical) for a period of one year commencing on day of .............................................…………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on .................................. And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be `7810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Mechanic (Electrical) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Mechanic (Electrical). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mechanic (Electrical) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
2877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19346. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ……………………………………....
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ……………………………………....
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ……………………………………....
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. …………………………………….....
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)2878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री मेहर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, टीका टिक्कर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 9423 दिनांक 20-7-2012 के अनुसार श्री मेहर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, टीका टिक्कर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि सन्त राम पुत्र श्री जोगल की मृत्यु दिनांक 14-1-1986 को गांव टिक्कर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुई है।
अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सन्त राम पुत्र श्री जोगल की मृत्यु 14-1-1986 को ग्राम पंचायत डेरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर एतराज हो तो वह 31-8-2012 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री पिरथी चन्द, टीका सपाहल, मौजा स्पाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 2147 दिनांक 25-2-2012 के अनुसार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री पिरथी चन्द, टीका स्पाहल, मौजा स्पाहल, तहसील सुजानपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि कंगना पुत्री श्री ओम प्रकाश का जन्म 11-11-2007, टीका स्पाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में हुआ है, परन्तु वह जन्म तिथि को ग्राम पंचायत स्पाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। तथा अब उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।2879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत स्पाहल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर एतराज हो तो वह 31-8-2012 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री संजीव राणा पुत्र श्री करतार सिंह, टीका चकरियाणा, डा0 यर पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 6044 दिनांक 10-5-2012 के अनुसार श्री संजीव राणा पुत्र श्री करतार सिंह, टीका चकरियाणा, डा0 यर पटलान्दर, तहसील सुजानपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि लता रानी पुत्री श्री करतार सिंह का जन्म 1-3-1987 को टीका चकरियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में हुआ है, परन्तु वह जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अभिलेख में दर्ज न करवा सके। तथा अब उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे कोई उजर एतराज हो तो वह 31-8-2012 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रवीन गर्ग पुत्र श्री डण्डू राम, गांव सपलूही, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--पटवार वृत धिरड़ के रिकार्ड में नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में।
यह दरख्वास्त श्री प्रवीन गर्ग पुत्र श्री डण्डू राम, गांव सपलूही, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में 2880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 प्रवीन गर्ग सही दर्ज है परन्तु पटवार वृत धिरड़ के रिकार्ड में उसका नाम प्रेम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। अतः सही नाम का इन्द्राज कर दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री नवीन गर्ग पुत्र श्री डण्डू राम, गांव सपलूही, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--पटवार वृत धिरड़ के रिकार्ड में नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में।
यह दरख्वास्त श्री नवीन गर्ग पुत्र श्री डण्डू राम, गांव सपलूही, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में नवीन गर्ग सही दर्ज है परन्तु पटवार वृत धिरड़ के रिकार्ड में उसका नाम पुरशोतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। अतः सही नाम का इन्द्राज कर दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री दीना नाथ पुत्र श्री सुर्जन राम पुत्र श्री साई दिता, निवासी गांव झम्बर उपरला, मौजा बमसन, . . वादी। तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. आम जनता। 2. भौंठू राम पुत्र श्री साई दिता, निवासी गांव झम्बर उपरला, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
. .प्रतिवादीगण। विषय.--तस्दीक करने इन्तकाल नम्बर 157 मकफूद उलखबरी।2881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 श्री दीना नाथ पुत्र श्री सुर्जन राम पुत्र श्री साई दिता, निवासी गांव झम्बर उपरला, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका हकीकी चाचा श्री भौंठू राम पुत्र श्री साई दिता अरसा 70-75 वर्षों से लापता है जिनकी काफी तलाश की गई परन्तु उनके जीवित या मृत होने का काई प्रमाण न है। श्री भौंठू राम उपरोक्त अविवाहित था। श्री भौंठू राम की सम्पति का इन्तकाल नम्बर 157 मकफूद उलखबरी बहक दीना नाथ पुत्र व श्रीमती कलां देवी पुत्री श्री सुर्जन पुत्र श्री साई दिता दर्ज कागजात माल है तथा पटवार वृत दिम्मी के अन्तर्गत फैसला हेतु लम्बित है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 157 मकफूद उलखबरी बहक दीना नाथ पुत्र व श्रीमती कलां देवी पुत्री श्री सुर्जन पुत्र श्री साई दिता तस्दीक करने बारे उपरोक्त प्रतिवादीगण को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Raj Kumar, aged 37years s/o Shri Beli Ram, r/o Village & P.O. Chamned, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Bimla Devi, aged 27 years d/o Shri Sunder Lal, r/o Village Raligoan, P.O. Dansa, . . Applicants.
Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Raj Kumar & Smt. Bimla Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-8-2009 at Santoshi Mata Mandir, Didwin Tikkar, Tehsil & District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-8-2012. The objection received after 27-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 26-7-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
2882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Surender Kumar s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Chhatrudu, P.O. Lagdevi, Tehsil Sujanpur Tihra, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Maya, aged 27 years d/o Shri Mahima Nand, r/o Village Bhoot, P.O. Fanahal, . . Applicants.
Tehsil Tyuni, District Dehradun (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Surender Kumar & Smt. Maya have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-6-2012 at Tauni Devi Mandir, District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-9-2012. The objection received after 8-9-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 8-8-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री सुन्दर, निवासी गांव व डाकघर वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-पटवार वृत्त वडैहर के रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती के सम्बन्ध में।
यह दरख्वास्त श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री सुन्दर, निवासी गांव व डाकघर वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड व वोटर कार्ड में सही नाम कमला देवी दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त वडैहर के रिकॉर्ड में उसका नाम रामदेई पुत्री श्री सुन्दर दर्ज है। जोकि गलत है, अतः सही नाम का इन्द्राज कर दरुस्ती की जावे।2883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 8-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री खेमों कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री खेमों कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर, विद्यालय प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाण-पत्रों में खेमों कुमार दर्ज है वह सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख में किमू राम दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 30-8-2012 को प्रातः 10. 00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री रणधीर सिंह, निवासी चलाहण, डाकघर हरनेश, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री रणधीर सिंह, निवासी चलाहण, डाकघर हरनेश, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की सोनाली का जन्म दिनांक 27-6-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। 2884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री विशन दास, निवासी कनोल, डाकघर द्रीणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री विशन दास, निवासी कनोल, डाकघर द्रीणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम विरेन्द्र कुमार है, परन्तु राजस्व अभिलेख में बलविन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री घसीटू राम पुत्र श्री कौडू, निवासी मैझग्रां, डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री घसीटू राम पुत्र श्री कौडू, निवासी मैझग्रां, डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़के विनोद कुमार की मृत्यु दिनांक 28-3-2011 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अब दर्ज की जावे।2885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री सुरिन्द्र सिंह, निवासी भलेड़, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री सुरिन्द्र सिंह, निवासी भलेड़, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की प्रीती देवी का जन्म दिनांक 23-2-2008 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री राज सिंह पुत्र श्री दानू राम, निवासी करनाल, डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।
श्री राज सिंह पुत्र श्री दानू राम, निवासी करनाल, डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम राज सिंह है, परन्तु कागजात माल में रोशन लाल दर्ज है जोकि गलत हैै। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में रोशन लाल उपनाम राज सिंह दर्ज किया जावे। 2886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश सकता है। हाजिर न आने की दशा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री होम नाथ भण्डारी पुत्र श्री धरनीधर भण्डारी, निवासी शान्ति नगर, नेपाल हाल वासी भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री होम नाथ भण्डारी ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री स्नेहा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 5-2-2008 है तथा बच्ची का जन्म भागसू नाग में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-8-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 76/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
सुरेश वेदे बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश वेदे पुत्र श्री सोमदत्त वेदे, निवासी अप्पर वड़ोल, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री स्मृति वेदे की जन्म तिथि2887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 1-9-1977 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त स्मृति वेदे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 9-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 77/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
Tsering Dolker बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Tsering Dolker पुत्री श्री Tsewang Dhondup, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Chemi की जन्म तिथि 19-8-2002 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 10/2012
तारीख पेशी : 3-9-2012 शीर्षक :
श्री धर्म सिंह पुत्र श्रीमती रोशनी देवी, निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री धर्म सिंह पुत्र श्रीमती रोशनी देवी, निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम भीम सिंह है 2888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल मकरेहड़, मौजा रझूं में धर्म सिंह पुत्र श्रीमती रोशनी देवी दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में धर्म सिंह पुत्र श्रीमती रोशनी देवी के बजाए धर्म सिंह उपनाम भीम सिंह पुत्र श्रीमती रोशनी देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 11/2012
तारीख पेशी : 3-9-2012 शीर्षक :
श्री रशपाल पुत्र श्री चोधर राम, निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री रशपाल पुत्र श्री चोधर राम, निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके मामा का असल नाम बिहारी लाल पुत्र श्री वैशाखू है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा में पैनू पुत्र श्री वैशाखू दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पैनू पुत्र श्री वैशाखू के बजाए पैनू उपनाम बिहारी लाल पुत्र श्री वैशाखू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 12/2012
तारीख पेशी : 3-9-2012 शीर्षक :
श्री पटवारी पुत्र श्री उदमी, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री पटवारी पुत्र श्री उदमी, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असल नाम वनवारी लाल है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल वाह, मौजा रझूं में पटवारी पुत्र श्री उदमी दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी के बजाए पटवारी उपनाम वनवारी पुत्र श्री उदमी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Anil Kumar s/o Shri Urgian Chhewang, r/o Village 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Hari Dei d/o Shri Guirmed, r/o 57(1), Kurkumu-2, Tingret (H.No. 176), Tehsil Udaipur, District Lahual & Spiti (H.P.) presently w/o Shri Anil Kumar s/o Shri Urgian Chhewang, r/o Village 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Anil Kumar s/o Shri Urgian Chhewang, r/o Village 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Hari Dei d/o Shri Guirmed, r/o 57(1), Kurkumu-2,2890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 Tingret (H.No. 176), Tehsil Udaipur, District Lahual & Spiti (H.P.) presently w/o Shri Anil Kumar s/o Shri Urgian Chhewang, r/o Village 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 20-7-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 22-8-2012 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 20th day of July, 2012.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री राजीव ठाकुर पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी गांव जैण्डी, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजीव ठाकुर पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी गांव जैण्डी, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत हलाण-II के परिवार रजिस्टर तथा फोटो पहचान-पत्र में राजीव कुमार दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र व आयकर विभाग तथा ड्राविंग लाईसेन्स में राजीव ठाकुर दर्ज है। जिसकी वह दरुस्ती करके राजीव ठाकुर करवाना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें। आवेदक ने व्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में राजीव कुमार के स्थान पर राजीव ठाकुर दर्ज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजीव ठाकुर का नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।2891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Kelsang Dorjee पुत्र स्व0 श्री Bagto, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Kelsang Dorjee पुत्र स्व0 श्री Bagto, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Tenzin Namdol का जन्म दिनांक 23-12-2008 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Namdol की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Dorjee पुत्र श्री Dhamdoo, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Dorjee पुत्र श्री Dhamdoo, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Samten Palmo का जन्म दिनांक 7-7-1975 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें। 2892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Samten Palmo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 30-8-2012 श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द , निवासी दुल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी। बनाम
1. श्री प्रेम राज पुत्र श्री चूणू, निवासी दुल, 2. श्रीमती बिन्द्रा देवी पत्नी श्री झलकू, निवासी गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।
श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी दुल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 134/221, खसरा नम्बर 220, कित्ता-1, रकवा तादादी 0-14-08 बीघा, स्थित मुहाल दुल, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादीगण श्री प्रेम सिंह व श्रीमती बिन्द्रा देवी को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए, परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/ एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाइ जाएगी।
आज दिनांक 9-8-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भाग सिंह पुत्र श्री शक्तिया राम, निवासी व डा0 ध्वाली . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री भाग सिंह पुत्र श्री शक्तिया राम, निवासी व डा0 ध्वाली, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भाग सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल ध्वाली व रिछली में उसका नाम भाग मल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने2893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अन्य ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती हिमा देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी बहरी, डा0 कोट . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थिया श्रीमती हिमा देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी बहरी, डा0 कोट, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके स्व0 पति का वास्तविक नाम प्रेम सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल बहरी-सरसकान-थाती में उसका नाम पंजकू राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अन्य ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री राम सिंह पुत्र श्री कन्हैया, निवासी बहरी, डा0 कोट . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री राम सिंह पुत्र श्री कन्हैया, निवासी बहरी, डा0 कोट, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राम सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल कोट में उसका नाम लाल सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अन्य ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। 2894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री ओम चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी बहरी, डा0 कोट . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री ओम चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी बहरी, डा0 कोट, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ओम चन्द है परन्तु कागजात माल मुहाल कोट-बहरी-बाल्हडा में उसका नाम छितरु गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अन्य ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री दौलत राम पुत्र श्री अच्छर सिंह, निवासी गांव व डा0 कोट, मुख्तयार आम मिनजानिब भाग सिंह पुत्र बालक राम, गांव गणस्वाई, डा0 मढ़ी, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आवेदक ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती खिड़की देवी उर्फ मथरू पत्नी कर्मू पुत्र श्री कपूरू की मृत्यु दिनांक 3-10-1980 को गांव कलस्वाई में हो चुकी है। जो सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे।2895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh
Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of marriage Act,
1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE :
Wheras application Shri Negi Ram s/o Shri Janglu Ram, r/o Village Nalia, P.O. Dhadi Rawat, Tehsil Jubbal and Smt. Raj Rani d/o Shri Devender Kumar, r/o B-58 Prem Nagar 1st New Delhi Presently residing at Ghari Cant Dehradun (U.K.) has made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 16-1-2008 at Yamuna Temple Poanta Sahib, District Sirmaur (H.P.) but has not been entered in the record of Local Registrar of marriages till date.
And whereas the above named applicants have requested that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore objections are invited from the general public that if any one have any objections regarding the registration of the marriage of the above named applicants they should appear before the court of the undersigned on 10-9-2012 at Tehsil Office Jubbal at 11.00 A.M. either personally or through their agent failing which ex-parte proceeding will be initiated and order for the registration of marriage will be issued accordingly.
Issued under my hand and the seal of the Court on this day of 8-8-2012.
Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh.
2896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934ब अदालत श्री पी0 सी0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 6/2012
तारीख दायर : 30-02-2012 श्रीमती श्याम दासी पत्नी स्व0 श्री चनैया दूरा, निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर . . प्रार्थिया। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 134/356 ता 353 व 104, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त सेहत इन्द्राज हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती श्याम दासी पत्नी स्व0 श्री चनैया दूरा, निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नं0 134/356 ता 353 व 104, वाका चक त्यावल में प्रार्थिया का नाम श्याम दासी के स्थान पर नरातरू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत त्यावल व वादी अनुसार वादी का सही नाम श्याम दासी है। जिस बारे प्रार्थिया ने शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया अपना नाम के स्थान पर श्याम दासी दरुस्त करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्याम दासी उर्फ नरातरू जिसका नाम राजस्व अभिलेख में नरातरू है के स्थान पर श्याम दासी उर्फ नरातरू दरुस्त करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
पी0 सी0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 9/2012
तारीख रजुआ : 21-07-2011 श्री हरी सिंह पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव कुहल, परगना 12/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत जन्म एवम् मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह आवेदन हमारे समक्ष श्री हरी सिंह पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव कुहल, परगना 12/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि2897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 प्रार्थी की शादी श्रीमती मंजू देवी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी मकान नं0 722, गली नम्बर 6, वार्ड नम्बर 22, लुधियाना, निगम, तहसील व जिला लुधियाना राज्य पंजाब के साथ अक्तूबर, 1996, में मुताबिक हिन्दु रीति रिवाज से हुई है जिसके साथ प्रार्थी के तीन बच्चे हैं। जो इस प्रकार है। जीत सिंह पुत्र जन्म तिथि 20-1-1998, कुमारी पुजा पुत्री जन्म तिथि 25-12-1999, कुमारी अनीता पुत्री जन्म तिथि 26-12-2002 अब वादी अपने परिवार को ग्राम पंचायत कुहल के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादीगण के परिवार के जन्म एवं नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-9-2012 का प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 12/2012
तारीख रजुआ : 15-05-2012 श्री इसा पुत्र श्री अली, निवासी गांव बेसडी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत जन्म एवम् मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री इसा पुत्र श्री अली, निवासी गांव बेसडी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि प्रार्थी की शादी श्रीमती सलीमा पुत्री श्री राणा सुर, जिला झारखण्ड से दिनांक 7-10-2011 को कर रखी है अब वह अपने पुत्र अनीफ व पत्नी का नाम ग्राम पंचायत शिंगला के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादीगण के परिवार के जन्म एवं नाम पंजीकरण करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-9-2012 का प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री रवीश चन्देल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 2/2012
तारीख रजुआ : 30-04-2012 श्रीमती साधना पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, सत्य नारायण मौहल्ला, तहसील . . प्रार्थी। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत जन्म एवम् मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती साधना पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, सत्य नारायण मौहल्ला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम व उसके पुत्र दरपन की जन्म तिथि 21-9-1985, अरपन की जन्म तिथि 28-10-1990 व पुत्री दीपिका की जन्म तिथि 5-4-1989 है परन्तु नगर परिषद् रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में किसी कारणवश उनके नाम व जन्म का पंजीकरण समय पर दर्ज नहीं हुआ। आवेदिका अब अपना नाम तथा अपने परिवार का नाम व जन्म तिथियों का पंजीकरण स्थानीय नगर पालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया व उसके परिवार के जन्म एवं नाम नगर परिषद् के अभिलेख में पंजीकरण करने बारा कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-9-2012 का प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 11/2012
तारीख दायर : 16-05-2012 श्रीमती सवीत्रा देवी पत्नी स्व0 श्री साध राम, निवासी गांव कलना, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर . . प्रार्थिया। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 46/117, वाका चक कलना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती सवीत्रा देवी पत्नी स्व0 श्री साध राम, निवासी गांव कलना, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम बाका चक कलना के खाता/खतौनी नं0 46/117, में प्रार्थिया का नाम पुष्पा देवी दर्ज है जो2899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 गलत दर्ज है। अब वह राजस्व अभिलेख में अपना नाम पुष्पा देवी के स्थान पर सवीत्रा देवी दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सवीत्रा देवी उर्फ पुष्पा देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में पुष्पा देवी है जो गलत है के स्थान पर सवीत्रा देवी दरुस्त करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) हि0 प्र0 विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 8-10-2010 को श्रीमती हरप्रीत कौर पुत्री श्री मंजीत सिंह, निवासी गांव टप्पिरयां अमर सिंह, तहसील और जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है। परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यकारी अधिकारी, नगर-परिषद्, बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती हरप्रीत कौर पुत्री श्री मंजीत सिंह, निवासी गांव टप्पिरयां अमर सिंह, तहसील और जिला रोपड़ (पंजाब) की शादी के कार्यकारी अधिकारी, नगर-परिषद्, बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 30-8-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।2900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम रक्खु, निवासी ग्राम धमरोट, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) हि0 प्र0 विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम रक्खु, निवासी ग्राम धमरोट ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 12-9-2011 को श्रीमती रचना कुमारी पुत्री श्री सरवण कुमार, निवासी गांव मरेटा, डाकघर जेजवीं, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत्, पट्टा नाली में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम रक्खु, निवासी ग्राम धमरोट, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती रचना कुमारी पुत्री श्री सरवण कुमार, निवासी गांव मरेटा, डाकघर जेजवीं, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) की शादी को कार्यालय ग्राम पंचायत्, पट्टा नाली में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 30-8-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जसविन्द्र सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी गांव व डाकखाना मजारा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री अनबप्रीत कौर का जन्म दिनांक 11-1-2007 को हुआ है लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।2901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश परशोतम सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री परशोतम सिंह पुत्र श्री मन्शु राम, निवासी गांव व डाकखाना बसोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पिता श्री मन्शु राम की मृत्यु दिनांक 17-9-1994 को हुई थी लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 10-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ। मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश राम दास चौहान बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री राम दास चौहान पुत्र श्री सतदेव, मकान नम्बर 982, वार्ड नम्बर 10, गांव व डाकखाना ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र विकास चौहान का जन्म दिनांक 23-9-1984 को हुआ है लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 12-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।2902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ। मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश धर्मपाल ओहरी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री धर्मपाल ओहरी पुत्र श्री कर्म चन्द, अरविन्द मार्ग, गांव व डाकखाना ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र ऋषव ओहरी का जन्म दिनांक 21-6-2002 को हुआ है लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 9-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुरमीत सिंह ढेसी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री मदन लाल पुत्र श्री देव राज शर्मा, निवासी गांव डंगोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) . .आवेदक। विषय.-ईन्तकाल मखफूद-उल-खबरी देव राज शर्मा पुत्र श्री नोहलू पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव डंगोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) की वरास्त का ईन्तकाल तस्दीक करने बारे।
हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री देव राज शर्मा, निवासी गांव डंगोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री देव राज शर्मा पुत्र श्री नोहलू पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव डंगोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) अरसा 40 साल से लापता है, के नाम पैतृक सम्पत्ति का ईन्तकाल नं0 137 दिनांक 3-4-2011 आवेदक व उसके भाई के नाम दर्ज होकर जेरे समायत है। यदि किसी व्यक्ति अथवा स्वयं देव राज शर्मा को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके इलावा यदि देव राज शर्मा2903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 को किसी ने कभी देखा हो तो वह व्यक्ति असालतन या वकालतन इस न्यायालय में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 11-7-2012 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत से इश्तहार आम जारी किया गया। मोहर। गुरमीत सिंह ढेसी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमीत सिंह ढेसी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री मदन लाल पुत्र श्री देव राज शर्मा, निवासी गांव पिरथीपुर खास, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) . .आवेदक। विषय.-ईन्तकाल मखफूद-उल-खबरी देव राज शर्मा पुत्र श्री नोहलू पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव पिरथीपुर खास, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) की वरास्त का ईन्तकाल तस्दीक करने बारे।
हर खास व आम को बजरिया इश्तहार आम से सूचित किया जाता है कि श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री देव राज शर्मा, निवासी गांव पिरथीपुर खास, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री देव राज शर्मा पुत्र श्री नोहलू पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव पिरथीपुर खास, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) अरसा 40 साल से लापता है, के नाम पैतृक सम्पत्ति का ईन्तकाल नं0 570 दिनांक 29-1-2012 आवेदक व उसके भाई के नाम दर्ज होकर जेरे समायत है। यदि किसी व्यक्ति अथवा स्वयं देव राज शर्मा को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके इलावा यदि देव राज शर्मा को किसी ने कभी देखा हो तो वह व्यक्ति असालतन या वकालतन इस न्यायालय में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 11-7-2012 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत से इश्तहार आम जारी किया गया। मोहर। गुरमीत सिंह ढेसी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH मजीठा हाऊस,शिमला-171002, Majitha House, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154 Fax. 2620152
NOTIFICATION
Shimla, the 21st August, 2012
No.SEC.16-1/2011-2264-78.—In exercise of the powers vested in it under Rule 14(e) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the State Election Commission, Himachal Pradesh hereby notifies the First day of January, 2012 i.e. 01/01/2012 as the date for determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the electoral rolls to be2904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 prepared for the conduct of bye-elections to Panchayati Raj Institutions of Himachal Pradesh, with reference to the fact that he/she is not less than 18 years of age on this date.
By order of State Election Commission, Himachal Pradesh.
Secretary, State Election Commission , Himachal Pradesh.
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GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st August, 2012
No. GAD-A(F)9-7/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as gazetted holidays during the calendar year- 2013, in the State of Himachal Pradesh.
2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail Two Restricted Holidays out of those mentioned in Annexure-III.
3. Holidays listed in Annexure-II are declared gazetted holidays for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for Women employees within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 and also to daily wage Women employees.
4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during 2013 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/Area.
(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposals in this regard from the Deputy Commissioner Shimla and for the rest of District Shimla, two local holidays will be declared/decided by the Deputy Commissioner Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Govt. situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Govt. after receiving proposals in this regard from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.
5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as gazetted holidays within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.
By order, Sudripta Roy Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh.
2905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934ANNEXURE-I
Gazetted Holidays for the Year – 2013
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day of week |
| 1. | Guru Govind Singh's Birthday | 18th January, 2013 | SAKA ERA 1934 Pausha 28 | Friday |
| 2. | Statehood day | 25th January, 13 | Magha 05 | Friday |
| 3. | Republic day | 26th January, 13 | Magha 06 | Saturday |
| 4. | Guru Ravidas's Birthday | 25thFebruary, 13 | Phalguna 06 | Monday |
| 5. | Maha Shivratri | 10thMarch, 13 | Phalguna 19 | Sunday |
| 6. | Holi | 27th March, 13 | SAKA ERA 1935 Chaitra 06 | Wednesday |
| 7. | Dr. B.R. Ambedkar's Birthday | 14th April, 13 | Chaitra 24 | Sunday |
| 8. | Himachal Day | 15th April, 13 | Chaitra 25 | Monday |
| 9. | Ram Navami | 19th April, 13 | Chaitra 29 | Friday |
| 10. | Parshu Ram Jayanti | 12th May, 13 | Vaisakha 22 | Sunday |
| 11. | Budha Purnima | 25th May, 13 | Jyaishtha 04 | Saturday |
| 12. | Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas) | 23rd June, 13 | Ashadha 02 | Sunday |
| 13. | Idu'l Fitr | 9th August, 13 | Sravana 18 | Friday |
| 14. | Independence Day | 15th August, 13 | Sravana 24 | Thursday |
| 15. | Janmashtami | 28th August, 13 | Bhadra 06 | Wednesday |
| 16. | Mahatma Gandhi's Birthday | 2nd October, 13 | Asvina 10 | Wednesday |
| 17. | Dussehra | 13th October, 13 | Asvina 21 | Sunday |
| 18. | Idu'l Zuha (Bakrid) | 16th October, 13 | Asvina 24 | Wednesday |
| 19. | Maharishi Valmiki's Birthday | 18th October, 13 | Asvina 26 | Friday |
| 20. | Diwali | 3rd November,13 | Kartika 12 | Sunday |
| 21. | Muharram | 14th November,13 | Kartika 23 | Thursday |
| 22. | Guru Nanak's Birthday | 17th November,13 | Kartika 26 | Sunday |
| 23. | Christmas Day | 25th December, 13 | Pausha 04 | Wednesday |
ANNEXURE-II
Gazetted Holidays for the Year -2013 for Women Employees working in all
Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be
holidays for Women employees Under Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 and also
to daily wage Women employees.
| S r. No. | Holiday | Date | Saka | Day |
| 1. | Raksha Bandhan | 20th August,13 | SAKA ERA 1935 Sravana 29 | Tuesday |
| 2. | Karva Chauth | 22nd October, 13 | Asvina 30 | Tuesday |
| 3. | Bhai Duj | 5th November, 13 | Kartika 14 | Tuesday |
ANNEXURE-III
Restricted Holidays for the year -2013
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day |
| 1. | New Year's Day | 1st January, 13 | SAKA ERA, 1934 Pausha 11 | Tuesday |
| 2. | Makara Sankranti/Lohri | 13th January, 13 | Pausha 23 | Sunday |
| 3. | Basanta Panchami | 15th February, 13 | Magha 26 | Friday |
| 4. | Sawami Dayananda Sawarswati Jayanti | 7th March, 13 | Phalguna 16 | Thursday |
| 5. | Good Friday | 29th March, 13 | SAKA ERA, 1935 Chaitra 08 | Friday |
| 6. | Easter Sunday | 31st March, 13 | Chaitra 10 | Sunday |
| 7. | Mahavir Jayanti | 24th April, 13 | Vaisakha 04 | Wednesday |
| 8. | Baisakhi | 13th April, 13 | Chaitra 23 | Saturday |
| 9. | Maharana Pratap Jayanti | 15th June, 13 | Jyaishtha 25 | Saturday |
| 10. | Maha Ashtami | 12th October,13 | Asvina 20 | Saturday |
| 11. | Govardhan Puja | 3rd November,13 | Kartika 12 | Sunday |
| 12. | Guru Teg Bahadur's Martyrdrom Day | 24th November, 13 | Agrahayana 03 | Sunday |
| 13. | Christmas Eve | 24th December, 13 | Pausha 03 | Tuesday |
ANNEXURE-IV
Gazetted Holidays for the year-2013 under Negotiable Instrument Act, 1881
| r. No. | Holiday | Date | Saka | Day of week |
| 1. | Guru Govind Singh's Birthday | 18th January, 13 | SAKA ERA 1934 Pausha 28 | Friday |
| 2. | Republic day | 26th January, 13 | Magha 06 | Saturday |
| 3. | Guru Ravidas's Birthday | 25th February,13 | Phalguna 06 | Monday |
| 4. | Holi | 27th March, 13 | SAKA ERA 1935 Chaitra 06 | Wednesday |
| 5. | Annual Accounts Closing | 1st April, 13 | Chaitra 11 | Monday |
| 6. | Himachal Day | 15th April, 13 | Chaitra 25 | Monday |
| 7. | Ram Navami | 19th April, 13 | Chaitra, 29 | Friday |
| 8. | Budha Purnima | 25 th May, 13 | Jyaishtha 04 | Saturday |
| 9. | Idu'l Fitr | 9th August,13 | Sravana 18 | Friday |
| 10. | Independence Day | 15th August, 13 | Sravana 24 | Thursday |
| 11. | Janmashtami | 28th August, 13 | Bhadra 06 | Wednesday |
| 12. | Half Yearly Closing | 30th September 13 | Asvina 08 | Monday |
| 13. | Mahatma Gandhi's Birthday | 2nd October, 13 | Asvina 10 | Wednesday |
| 14. | Idu'l Zuha (Bakrid) | 16th October, 13 | Asvina 24 | Wednesday |
| 15. | Maharishi Valmiki's Birthday | 18th October, 13 | Asvina 26 | Friday |
| 16. | Muharram | 14th November, 13 | Kartika 23 | Thursday |
| 17. | Christmas Day | 25th December,13 | Pausha,04 | Wednesday |
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th August, 2012
No. Rev-C(B)7-3/2011.—In continuation of this department Notifications of even numbers dated 27-06-2009 & 11-11-2009.
Whereas in the State of Himachal Pradesh, it is not reasonably practicable to constitute an electoral college for any of the categories mentioned in sub-clauses (i) to (iii) of clause (b) of sub- Section (1) of Section 14 of the Wakf Act, 1995 for want of non-availability of eligible member;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon her under Sub-Section (3) of Section 14 of the Wakf Act, 1995, the Governor Himachal Pradesh is pleased to nominate Sh. Bilal Shah S/o Sh. Abdul Rashid Shah, Lakshmi Aavas, Cliffin Estate, Near C.M. Residence, Shimla-2 from the Muslim Community as the member of Himachal Pradesh Wakf Board with immediate effect.
By order, Sd/- ACS-cum-FC (Revenue).
2908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 17 अगस्त, 2012
स्ांख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008.-हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2011 के प्रारूप को, अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम.-ए(3)-1/2008 तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 8 मार्च, 2011 को प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के भीतर उप निदेशकों, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन के माध्यम से, जन साधारण से सुझाव प्राप्त हुए है तथा जिन पर सम्य्क रूप से विचार किया गया और जिन्हें प्रारूप नियमों में सम्मिलित कर लिया गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में, इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 15) अभिप्रेत है;
(ख) "उपाबन्ध" से इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;
(ग) "निदेशक" से निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन अभिपे्रत है;
(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिपे्रत है;
(ङ) "रजिस्टर" से, यथास्थिति, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड, साहसिक खेलकूद ऑपरेटरज़ और बाह्य फोटोग्राफरों का रजिस्टर अभिपे्रत है जो इन नियमों के संदर्भ में सुसंगत हो; और
(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिपे्रत है।
(2) उन समस्त शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं है क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।
3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.-अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, पर्यटन इकाई चलाने या यात्रा अभिकर्ता, गाईड, बाहय फोटोग्राफर के रूप में कार्य करने या साहसिक खेल-कूद, साहसिक खेल-कूद संस्थान का कारवार चलाने के लिए आशयित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, धारा 25, 26 और 27 के2909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अधीन प्ररूप-1 से प्ररूप-6 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों सहित तथा नियम-4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस सहित, समुचित प्ररूप में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। 4. रजिस्ट्रीकरण फीस.-पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड, बाह्य फोटोग्राफर, साहसिक खेल- कूद ऑपरेटर, जल क्रीडा़ केन्द्र, ऐरो-स्पोर्टस केन्द्र/संस्थान, हाऊस बोट, रिवर क्रुजेज, मोटर कारवॉ, मनोरंजन पार्क/थीम पार्क, हस्तशिल्प ग्राम काम्पलैक्सिज, मल्टीपलैक्स इत्यादि के रूप में रजिस्ट्रीकरण तथा प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेकन के साथ निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस, यथास्थिति, मांग देय ड्राफट द्वारा या रोकड़ (नकद) विहित प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की जानी है, में दी जाएगीः
2910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19345. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना.-(1) विहित प्राधिकारी, विहित फीस के साथ पर्यअन इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर या तो, स्वयं अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, इसकी प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर, आवेदन की संवीक्षा करेगा और यदि यह सही पाया गया, तो यह आवेदन की विषय-वस्तु की प्रविष्टि सुसंगत रजिस्टर में करेगा तथा धारा-25 के अधीन प्ररूप-7 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(2) विहित प्राधिकारी, ई-मेल के माध्यम से, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन स्वीकार कर सकेगा और ई-मेल के माध्यम से उनके आवेदन का उत्तर भी वापिस भेज सकेगा तथा अधिनियम के अधीन यदि यथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण हो, तो पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर को रजिस्ट्रीकृत भी कर सकेगा। आवेदन प्ररूप के ई-मेल के माध्यम से स्वीकृति की दशा में, विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई, सुख-सुविधाओं आदि के मापमान के लिए विस्तृत निरीक्षण कार्यान्वित करने के पश्चात, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को जारी करते समय धारा 26 और 27 के अधीन क्रमशः प्ररूप 8 से 12 में रजिस्ट्रीकरण फीस स्वीकार कर सकेगा।
(3) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पर्यटन इकाई के स्वामी और यात्रा अभिकर्ता, प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करवाएंगे। वे विहित प्राधिकारी को नवीकरण के लिए विहित फीस के साथ नया आवेदन प्ररूप, शपथ पत्र और पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
6. रजिस्टर करने से इन्कार के लिए प्रक्रिया.-धारा 29 के अधीन, विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के आवेदन की संवीक्षा के पश्चात यदि रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए, प्रस्तावित करता है, तो यह उन आधारों को, उपदर्शित करते हुए जिन पर रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाना प्रस्तावित है, प्ररूप-12 में आवेदक को नोटिस (सूचना) की तामील करेगा तथा आवेदक नोटिस (सूचना) जारी होने से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, इन्कार के लिए आदेश के बारे में अपने आक्षेप, यदि कोई हो, स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। 7. आवेदक द्वारा किए गए आक्षेप का निपटारा.-यदि विहित प्राधिकारी को नियम 6 के अधीन जारी किए गए नोटिस (सूचना) का उत्तर नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है या उसकी यह राय है कि आवेदक द्वारा किया गया आक्षेप सन्तोषजनक नहीं है, तो यह रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करते हुए आदेश पारित करेगा तथा उसकी संसूचना आवेदक को देगा।
8. रजिस्टर से नाम हटाने के लिए प्रक्रिया.-(1) अधिनियम के अधीन पर्यटन इकाई ऑपरेटर, यात्रा अभिकर्ता, गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रूप में व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् यदि किसी समय, विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर धारा 30 में क्रमशः अधिकथित, यथास्थिति, किन्ही निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है, तो वह उन आधारों को, जिन पर व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, उपदर्शित करते हुए, तथा उससे यह कारण पूछते हुए कि उसे हटाने का ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए और क्यों रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया जाना चाहिए, प्ररूप-13 में नोटिस (सूचना) की तामील करेगा।
(2) यदि विहित प्राधिकारी,उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात् जिसे इसे प्ररूप-13 में जारी किए गए नोटिस (सूचना) की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा या यदि आवेदक वैयक्तिक रूप से सुने जाने के लिए निवेदन करता है, और उसे सुनने के पश्चात् उसकी यह राय है कि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर, यात्रा अभिकर्ता, गाइड, बाह्य फोटोग्राफर और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है, तो वह व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए आदेश पारित करेगा और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रदद् करेगा तथा ऐसा आदेश उसको प्ररूप-14 में संसूचित किया जाएगा और यह आदेश की तारीख से प्रभावी होगा और उसे राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा तथा पर्यटक सूचना कार्यालयों में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।2911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 9. समिति का गठन.-(1) धारा 31 के अधीन समिति निम्नलिखित से समाविष्ट होगीः- (i) आयुक्त/निदेशक, पर्यटन और नागरिक उडड्यन या उसका नाम निर्देशिती अध्यक्ष (ii) सम्बद्ध उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) या उसका नाम निर्देशिती सदस्य (iii) सम्बद्ध क्षेत्र के होटल मालिको का एक प्रतिनिधि सदस्य (iv) सम्बद्ध क्षेत्र का उप निदेशक, पर्यटन/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव 10. उचित दर का नियतन.-विहित प्राधिकारी, (क) पर्यटन इकाई की अवस्थिति/व्यू, भोजन की गुणवता, वास सुविधा और सेवाओं के मानकों के अनुरूप उचित दरें और सेवा-प्रभार, यदि कोई है,ं जो पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा उनमें ठहरने वाले व्यक्ति से ''सीजन'' या ''ऑफ सीजन'' के दौरान ठहरने की अवधियों के लिए प्रभारित किया जा सकेगा, प्ररूप 15 में नियत करेगाः
परन्तु अॅाफ सीजन की दरें, सीजन की दरों के पचास प्रतिशत से कम नियत नहीं की जाएगीः परन्तु यह और कि ठहरने हेतु दरें, प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट आवास और ठहरने वालों की संख्या, जिन्हें ठहराया जाना हैं, के संदर्भ में नियत की जाएंगी;
परन्तु यह और भी कि ठहरने की दरें, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् बड़ाई जा सकेंगी।
(ख) दैनिक और मासिक ठहरने वालों के लिए पृथकतः उचित दरें;
(ग) होटल में प्रत्येक कमरें या विनिर्दिष्ट वास सुविधा में ठहरने वालों की संख्या, जिन्हें ठहराया जाना है;
(घ) होटल में दैनिक और मासिक ठहरने वालों की वास सुविधा की प्रतिशतता; और
(ङ) ऑपरेटर किसी भी मामले में, नियत की गई दर का पचास प्रतिशत से कम प्रभारित नहीं करेगा।
11. नोटिस (सूचना) भेजना.-इन नियमों के अधीन जारी किए गए समस्त नोटिस (सूचनाएं) या आदेश, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आवेदन प्ररूप में यथा दर्शित पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे और यथास्थिति, समस्त ऐसे नोटिस (सूचनाएं) या आदेश, जब इस प्रकार भेजे गए हों, विधिमान्यतः संसूचित किए गए समझे जाएंगे।
12. पर्यटन इकाई ऑपरेटर इत्यादि द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदाय.-प्रत्येक पर्यअन इकाई, अॅापरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, प्रत्येक मास के दस तारीख तक या इससे पूर्व, विहित प्राधिकारी को प्ररूप 16(क और ख) में पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा नियोजित कर्मचारियों के बारे में सांख्यिकीय आंकडों का प्रदाय करेगा। 13. सूचना का संप्रदर्शन और रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण.-(1) होटल चलाने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पर्यटन इकाई ऑपरेटर अपने होटल के बारे में, होटल के प्रवेश द्वार पर या होटल के स्वागत काऊंटर पर सहजदृश्य स्थान पर, सूचना बोर्ड पर निम्नलिखित सूचना सम्यक् रूप से मोटे अक्षरों में मुद्रित/चित्रित करके संप्रदर्शित करेगा, अर्थात्ः-
(क) होटल में निम्नलिखित विवरण देते हुए कुल वास सुविधाः- 2912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (i) एकल शयन कक्षों (सिंगल बड़े रूमज) की संख्या.़ .......................... (ii) दोहरे शयन कक्षों (डबल बैड रूमज) की संख्या............................ (iii) परिवार सुईट (4 बिस्तर) की संख्या.................................................... (iv) शयनगारों की संख्या.............................................................................. (ख) अधिवासित वास सुविधा.......................................................................... (ग) आरक्षित वास सुविधा................................................................................ (घ) उपलब्ध वास सुविधा................................................................................... (ङ) प्रस्थान समय (चैक आऊट टाईम) 12.00 बजे.......................................
(2) (क) होटल चलाने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पर्यटन इकाई ऑपरेटर, विहित प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर जनरेटिड शीट/कार्ड/काऊटरफाइल अनुमोदित निम्नलिखित पुस्तकें और रजिस्टर रखेगा, अर्थात्ः-
(i) स्वागत कॉऊंटर पर रखी जाने वाली शिकायत/सुझाव पुस्तक; (ii) उपाबन्ध "क" पर प्ररूप में अतिथि/पर्यटक आगंतुक रजिस्टर/अतिथि रजिस्ट्रीकरण कार्ड;
(iii) सम्यक् रूप से संख्यांकित द्विप्रतीक बिल पुस्तक; (iv) संदायों/अग्रिमों की प्राप्ति हेतु सम्यक् रूप से संख्यांकित द्विप्रतीक में रसीद पुस्तक; (v) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर, जो कम्पयूटर में बिल बनाता है या अभिलेख का अनुरक्षण करता है, अभिलेख (रिकार्ड) हेतु उसकी एक मृदू प्रति (सॉफट कापी) रखेगा; और
(vi) कम्प्यूटर जनरेटिड शीट/कार्ड/काऊटरफाइल।
(ख) होटल चलाने वाला, अतिथि/पर्यटक का होटल में प्रवेश तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा, जब तक उसकी विशिष्टियों की प्रविष्टि अतिथि रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर/अतिथि रजिस्ट्रीकरण कार्ड में नहीं की जाती।
(ग) होटल चलाने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पर्यटन इकाई ऑपरेटर, निम्नलिखित सूचना सहजदृष्य स्थान पर संप्रदर्शित करेगा, अर्थात्ः-
(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र; और
(ii) विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दरें।
(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यात्रा अभिकर्ता, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित पुस्तकों और रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा, अर्थात्ः-
(i) आगंतुक रजिस्टर, जैसा कि उपाबन्ध-"ख" पर है; (ii) सम्यक् रूप से संख्याकित, द्विप्रतीक में बिल पुस्तक; और (iii) संदायाें/अग्रिम के लिए सम्यक् रूप से संख्यांकित द्विप्रतीक में रसीद पुस्तक। (4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यात्रा अभिकर्ता अपने कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा, अर्थात्ः-
(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र; (ii) विहित प्राधिकारी द्वारा यथा-अनुमोदित कमीशन की दर; और (iii) यात्रा/भ्रमण (एक्सकर्शन) अभिकरण का वर्गीकरण। (5) (क) रेस्तरा/बार का स्वत्वधारी, सहजदृश्य स्थान पर निम्नलिखित सूचना संप्रदर्शित करेगा, अर्थात्ः-2913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (i) रेस्तरा/ंबार का वर्गीकरण; (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र; (iii) पेय और खाद्य वस्तुओं की दर सूची; और (iv) रेस्तरा/ंबार के खुलने और बन्द करने का समय।
(ख) रेस्तरा/ंबार का स्वत्वधारी, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित सम्यक् रूप से संख्याकित बिल पुस्तकों को रखेगा। वह समस्त ग्राहकों को बिल जारी करेगा। (ग) रेस्तरा/बार का स्वत्वधारी, विहित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित सुझाव/शिकायत पुस्तक, कॉऊंटर पर रखेगा।
(6) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर जो इसे चलाता है, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित पुस्तकों और रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा, अर्थात्ः-
(i) आगंतुक रजिस्टर, जैसा कि उपाबन्ध-"घ" पर है; (ii) सम्यक् रूप से संख्याकित द्विप्रतीक में बिल पुस्तक; और (iii) संदायों/अग्रिम के लिए सम्यक् रूप से संख्याकित द्विप्रतीक में रसीद पुस्तक। (7) प्रत्येक साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर जो इसे चलाता है, अपने कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर निम्नलिखित सूचना संप्रदर्शित करेगा, अर्थात् :-
(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र; (ii) विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित दर सूची।
(8) पर्यटक/होटल गाइड, विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पहचान-पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करेगा और ग्राहक द्वारा मांगने पर अनुमोदित दर सूची की एक प्रति देगा।
(9) (क) प्रत्येक रजिस्टीकृत बाह्य फोटोग्राफर, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित पुस्तकें और रजिस्टर रखेगा, अर्थात्ः-
(i) उपाबन्ध-"ग" के अनुसार पर्यटक रजिस्टर; (ii) सम्यक् रूप से मुद्रित और संख्यांकित बिल/कैश मैमो (बुक) पुस्तक/(रोकड़ बही);
और
(iii) कम्प्यूटर जनरेटिड बिल/कैश मैमो।
(ख) अपने कारबार के स्थान पर उपरोक्त दस्तावेजों के साथ-साथ, वह विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पहचान-पत्र भी अपने शरीर पर संप्रदर्शित करेगा।
(10) प्रत्येक पर्यटन इकाई, जिसने अपनी वैबसाईट बनाई है, को यह लिखना होगा "कि दरें पर्यटन विभाग द्वारा नियत की गई हैं और किसी भी शिकायत के लिए आयुक्त/निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, या सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, पर्यटन को उनके शासकीय दूरभाष नम्बर पर, (जो वैबसाईट पर दिए गए हैं), पर सम्पर्क करें।"
14. जांच करने के लिए स्थान.-विहित प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन इसके शासकीय (सरकारी) मुख्यालय पर या ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे यह जांच के हित में उचित समझे, जांच कर सकेगा। 15. द्विप्रतीक प्रमाणपत्र का जारी करना.-इन नियमों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि, गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है और प्रमाणपत्र धारक नया प्रमाणपत्र रखना चाहता है तो वह नियम 4 क (क) के अधीन, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति सहित यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ शपथ-पत्र, 2914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 साधारण आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा विहित प्राधिकारी, आवेदक को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति (द्विप्रतीक) जारी कर सकेगा।
16. पर्यटन इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्तरमान.-(1) अधिनियम की धारा-29 के खण्ड (घ) के अधीन होटल/रेस्तरां/बार के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित स्तरमान, ऐसे होंगे जैसे उपाबन्ध-ङ में दिए गए हैं।
(2) विद्यमान पर्यटन इकाई ऑपरेटर अपनी अवसंरचना में किसी परिर्वतन के लिए विहित प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेंगे। विहित प्राधिकारी, उपाबन्ध-ङ में दिए गए विहित स्तरमानों के अनुसार परिवर्तन अनुमोदित करेगा।
17. स्वच्छता के लिए स्तरमान और स्वच्छता (आरोग्य) तथा सफाई बनाए रखना.-विहित प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, कोई अन्य अधिकारी इकाई में और उसके इर्द-गिर्द स्वच्छता (आरोग्य) और साफ पर्यावरण को बनाए रखने हेतु, पर्यटन इकाई ऑपरेटर को समय-समय पर अनुदेश जारी करेगा। पर्यटन इकाई ऑपरेटर, पर्यटन इकाई में, स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हुए और उसके आस-पास अपशिष्ट का निपटारा उचित कूड़ा पात्र में करते हुए, उचित स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था करेगा। ऑपरेटर रसोईघर से सारे धुएं के निष्क्रमण के लिए और समस्त बेकार जल के उचित जल निकास हेतु उचित व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा ताकि यह पर्यटन इकाई के आसपास खड़ा (रुका) न रहे। विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई ऑपरेटर पर, जो इन नियमों के अधीन स्वच्छता के विनिर्दिष्ट स्तरमान उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, उल्लंघन की सीमा पर निर्भर करते हुए जुर्माना, जो 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) से 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये) तक भिन्न-भिन्न हो सकता है, अधिरोपित करेगा।
18. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रक्रिया.-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने या धनीय प्रतिफल के लिए कारबार करने वाले पर्यटन उद्योग और कोई अन्य प्रतिस्थापन, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, के, पाठयक्रम के स्तर, कर्मचारिवृन्द (स्टाफ), उपस्कर और भवन के लिए मानक वहीं होंगे जो फूड क्राफट संस्थाओं के लिए विहित प्ररूप-16 पर फीस के अनुसार होटल प्रबन्धन के लिए राष्टी्रय परिषद, नई दिल्ली द्वारा यथा अधिकथित है।
19. यात्रा अभिकर्ता के लिए अर्हता.--यात्रा अभिकर्ता,--
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 102 पास होना चाहिए और हिन्दी/अंगे्रजी में स्पष्टतः बातचीत करने में समर्थ होना चाहिए;
(ii) हिमाचल प्रदेश की संस्कृति/रीति-रिवाजों की जानकारी होनी चाहिए; और (iii) हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों से सुपरिचित होना चाहिए।
20. पर्यटन इकाई और यात्रा अभिकर्ता का वर्गीकरण.--(1) विहित प्राधिकारी इन नियमों के नियम 9 के अधीन गठित समिति के परामर्श से, स्तर, संरचना, खाद्यान्न की गुणवता (क्वालिटी), वास सुविधा और सेवा को ध्यान में रखते हुए, उपाबन्ध-"च" भाग "क" और "ख" में दिए गए होटल/रेस्तरा/ंबार के वर्गीकरण के मानदण्डों के अनुसार होटल/रेस्तरां/बार को वर्गीकृत लिखित में आदेश द्वारा, वर्ग "क", "ख", "ग" इत्यादि के रूप में वर्गीकृत करेगा।
(2) विहित प्राधिकारी यात्रा अभिकरण में कार्य, आचरण, ख्याति, वास सुविधा, बैठने के स्थान की व्यवस्थाओं और यात्रा अभिकर्ता की दक्षता को ध्यान में रखते हुए, उपाबन्ध-"छ" में दिए गए यात्रा अभिकर्ता के वर्गीकरण के मानदण्डों के अनुसार उसका वर्गीकरण लिखित रूप में आदेश द्वारा वर्ग "क", "ख" "ग" इत्यादि के रूप में करेगा।2915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (3) इन नियमों के नियम 9 के अधीन गठित समिति, समय-समय पर, वर्गीकरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी।
21. धन के अग्रिम और प्रतिदाय के लिए प्रक्रिया.--चार दिनों से अधिक के लिए अग्रिम आरक्षण किए जाने की दशा में होटल चलाने वाला अग्रिम के रूप में अनुमोदित किराए की रकम का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं मांगेगा। अग्रिम धन की प्राप्ति के पश्चात, वह बुकिंग की पुष्टि करेगा। जहां पुष्टि नहीं की गई है वहां अग्रिम की समस्त रकम सात दिनों के भीतर वापिस लौटाई जाएगी। अतिथि द्वारा अग्रिम आरक्षण के रद्दकरण की दशा में, होटल चलाने वाले द्वारा निम्नलिखित रकम रखी (प्रतिधारित की) जा सकती है, अर्थात्ः-
(क) पहुंचने (आगमन) की तारीख और समय से 72 घण्टों के पूर्व रद्दकरण.......................अग्रिम रकम का दस प्रतिशत।
() पहुंचने (आगमन) की तारीख और समय से 48 घण्टों के पूर्व रद्दकरण...................अग्रिम रकम का पच्चीस प्रतिशत; और
(ग) पहुंचने (आगमन) की तारीख और समय से 24 धण्टों के पूर्व रद्दकरण........................अग्रिम रकम का पचास प्रतिशत।
22. भाषा जिसमें अभिलेख, रजिस्टर और प्ररूप रखे जाने है.-(1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन रखे जाने या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्टर/प्ररूप या अभिलेख, अं्रगे्रजी अथवा हिन्दी में होंगे और उनमें समस्त प्रविष्टियां सुपाठ्य होंगी।
(2) प्रत्येक रजिस्टर में जिल्द लगाई जाएगी और उसे सम्यक रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा। 23. अभिलेख का परिरक्षण.-अधिनियम और इन नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित समस्त रजिस्टर और अभिलेख पर्यटन इकाई, ऑपरेटर, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा तीन वर्ष की अवधि, जिसकी गणना उस तारीख से की जानी है, जिससे ऐसे अभिलेख और रजिस्टर संबंधित है, के लिए परिरक्षित किए जाएंगे। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा डिजिटल रूप में भी सूचना अनुरक्षित की जाएगी।
24. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश पर्यटक व्यवसायों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1995 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।
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प्ररूप-1 पर्यटन इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप (नियम 3 देखें)
सेवा में,
विहित प्राधिकारी, --------- ---------
महोदय,
मैं/ंहम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें पर्यटन इकाई ऑपरेटर के रूप में और-----मेंं स्थित मेरी/हमारी पर्यटन इकाई को,----- पर्यटक क्षेत्र की बावत, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और 2916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए। पर्यटन इकाई की विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैंः-
1. स्वत्वधारी समुत्थान के मामले में स्वामी/स्वामियों का नाम क्रमशः भागीदारी समुत्थान, लिमिटेड कम्पनी के मामले में भागीदारों, निदेशकों के नाम -------
2. पूर्ण पते सहित पर्यटन इकाई का नाम (दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल) ------
3. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम -----------
4. क्या अपना भवन है या भाटक (भाड़े)े पर लिया है-----------{(राजस्व कागज पत्र अर्थात् भूमि की जमाबन्दी और ततीमा या भाटक विलेख/पट्टा विलेख)}--------------
5. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (क) और---------(ख) के अधीन उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है-----
6. ऋण और साहायिकी, यदि कोई हो, का उपयोग किया हो (प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय) ------------
7. भोजन व्यवस्था (बोर्डिंग) के साथ और भोजन व्यवस्था-----------(बोर्डिंग) के बिना पर्यटन इकाई ----------------------
8. वास सुविधा के ब्यौरेः
(क) एकल शयनकक्षों की संख्या------------- (ख) दोहरे शयन कक्षों की संख्या------------- (ग) परिवार कमरों के सुईट (चार बिस्तर) की संख्या------- (घ) शयनागार ------------ (ङ) स्वागत कक्ष और विश्राम कक्ष----------- (च) भोजन हॉल------------ (छ) सार्वजनिक क्षेत्र ------------ (ज) अन्य वास सुविधा/प्रसुविधाएं यदि कोई हों, के बारे में ब्यौरे-----------
9. नगर एवं ग्राम योजना विभाग/नगर निगम/नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ सहायक अभियन्ता/रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद से समापन प्लान (रेखांक)-----------------------
10. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र--------
तारीखः स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर।
------- प्ररूप-2 यात्रा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (नियम 3 देखें)
सेवा में, विहित प्राधिकारी, ---------
महोदय,
मै/ंहम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें---------- पर्यटक क्षेत्र के लिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन यात्रा अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैंः-2917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 1. आवेदक का नाम और यात्रा अभिकरण का पता (दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या और ई-मेल, यदि कोई हैं)-----------------
2. क्या फर्म स्वत्वधारी/भागीदार/निजी या पब्लिक लिमिटेड) कम्पनी है-------------
3. बैंककारों के नाम------------
4. फर्म द्वारा लिए गए क्रियाकलापों को उपदर्शित करेंंः- (क) यात्रा प्रबन्ध--------------------- (ख) दृश्य-दर्शन (साइट-सीइंग)-------------- (ग) होटल बुक करना------------------- (घ) वायुयान बुक करना (ऐअर बुकिंग)---------- (ङ) स्हाइकिंग/टै्रकिंग--------------- (च) पर्वतारोहण----------------------- (छ) बस की बुकिंग करना----------------- (ज) कोई अन्य क्रियाकलाप----------------
5. नियोजित कर्मचारीवृन्द (स्टाफ)-------------
6. क्या अपना भवन है या भाटक (भाड़े) पर लिया है (राजस्व कागज पत्र अर्थात् जमाबन्दी और ततीमा या भाटक विलेख)-----------------------------------
7. सम्यक रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है------------------
तारीखः भवदीय, स्थानः
आवेदक के हस्ताक्षर।
--------
प्ररूप-3 हिमाचल प्रदेश में बाह्य फोटोग्राफरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप (नियम 3 देखें)
1. नाम ----------------------
2. पिता का नाम----------------------
3. शैक्षणिक अर्हता----------------------
4. स्थाई घर का पता----------------------
5. पत्राचार हेतु वर्तमान पता ----------------------
6. बाहय फोटोग्राफरों का अनुभव (प्रमाणपत्र संलग्न कर)े ----------------
7. डार्करूम की सुविधा और अवस्थिति ------------------------
2918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 8. यदि डार्क रूम नहीं है, तो प्रिन्ट निकालने और डिवेल्ंिपग के क्या प्रबन्ध है ------9. दूरभाष संख्या, यदि कोई है-------------------------
10. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है---------------
11. जहां पर आवेदक कारबार करने के लिए आशयित है क्षेत्र के दो प्रमुख (विशिष्ट) नागरिकों का सन्दर्भ------------------------------
12. पुलिस सत्यापन --------------------
तारीखः स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर। --------
प्ररूप-4 पर्यटक/होटल गाईड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (नियम 3 देखें)
1. नाम बडे़ अक्षरों में--------------------
2. पिता का नाम ----------------
3. शैक्षिक अर्हता----------------
4. अनुभव, यदि कोई है--------------------
5. स्थाई घर का पता--------------------
6. पत्राचार के लिए वर्तमान पता---------------
7. पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ--------------------
8. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है------------
9. होटल गाईड के मामले में नियोजक से सिफारिश प्रमाण पत्र ------------
10. पुलिस सत्यापन -------------------
तारीखः स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर। -------
प्ररूप -5 रेस्तरां/ंबार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (नियम 3 देखें)
सेवा में
विहित प्राधिकारी,
महोदय,
मैं/ंहम निवेदन करता हूं/ंकरते हैं कि-----------(पर्यटन क्षेत्र) की बाबत------स्थान पर मुझे/हमें .......के रूप मे जाना जाने वाला रेस्तरॉ/बार के स्वत्वधारी के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए।2919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 1. रेस्तरा/ंबार चलाने के लिए आशयित व्यक्ति ---------------(व्यक्तियों) का पूरे पते सहित नाम (दूरभाष संख्या)।
2. पिता/पति का नाम ---------------
3. स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों का/के पूरे पते सहित नाम ------------
4. आकार और बैठने की क्षमता सहित वास सुविधा के ब्यौरे --------------
5. शौचालयों का आकार और संख्या------------------
6. सम्बद्ध प्राधिकारियों से प्राप्त अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख-------------
7. क्या भवन अपना है या भाटक (भाड़े) पर लिया है ---------------(राजस्व कागज पत्र अर्थात् जमाबन्दी और ततीमा या भाटक विलेख)।
8. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है----------------
9. प्राप्त ऋण या सहायिकी, यदि कोई हो (प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय)-------------
10. नगर एवं ग्राम योजना विभाग/नगर निगम/नागर पंचायत/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ सहायक अभियन्ता/रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद से समापन प्लान (रेखांक)--------------------
स्थानः
भवदीय, आवेदक के हस्ताक्षर।
-------
प्ररूप-6 साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (नियम 3 देखें)
सेवा में, विहित प्राधिकारी, -------------
महोदय,
मैं/ं हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें------ पर्यटन क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैंः-
1. आवेदक का नाम, माता-पिता के नाम सहित और पता (दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल, यदि कोई है)----------------
2. पिता/पति का नाम---------------
3. क्या फर्म स्वत्वधारी/भागीदार/प्राईवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है-------------
2920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 4. प्राधिकृत व्यक्ति, और ऑपरेटरों के नाम--------------5. अनुमोदित गाईड के ब्यौरे --------------
6. अंगीकृत (हाथ में लिए) क्रियाकलापों को उपदर्शित करेंः-
1. रिवर राफटिंग 2. पैराग्लाइडिंग 3. जल-क्रीड़ा 4. टै्रकिंग 5. हॉट एअर ब्लूनिंग 6. स्कीईंग/हेली स्कीईंग 7. पर्वतारोहण 8. टैकिंग/कैम्पिंग 9. माउन्टेन बाइकिंग/साइकलिंग 10. माउन्टेन कार रैली 11. कोई अन्य क्रियाकलाप
7. नियोजित कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) ---------------------
8. क्या भवन अपना है या भाटक (भाडे़)े पर लिया है (राजस्व कागज पत्र अर्थात् जमाबन्दी और ततीमा या भाटक-विलेख) ------------------------------
9. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है------------
10. उपलब्ध साहसिक खेल-कूद उपस्कर की सूची -------------
11. बीमा रक्षण के ब्यौरे -----------------------------
12. उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं-------------------------
13. संचालन का क्षेत्र-------------------------------
14. संचालन की अवधि------------------------------
15. अपनाए जाने वाले सुरक्षा मापदण्ड---------------------
स्थानः भवदीय, तारीखः
निदेशक, निदेशकों/भागीदार/स्वत्वधारी के हस्ताक्षर।
------- प्ररूप -7 पर्यटन इकाई के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग (नियम 5 देखें)
संख्याः --------------------- तारीखः --------------------
प्रमाणित किया जाता है कि------पर्यटक क्षेत्र में स्थित----- के रूप में जानी जाने वाली पर्यटन इकाई जिसे श्री------- पुत्र श्री/श्रीमती---------द्वारा संचालित किया जाना है/किया जा2921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 रहा है, को उक्त पर्यटन इकाई का/के स्वत्वधारी/स्वामी/कम्पनी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
वास सुविधा का ब्यौराः
1. एकल शयन कक्ष (सिंगल बैडरूम)
2. दोहरे शयन कक्ष (डबल बैडरूम)
3. परिवार कमरों का सूईट (फैमिली सुईट)
4. शयनागार (डॉरमैटरी)
नवीकरण की तारीखः ---------------
स्थानः -------------- तारीखः ----------------
विहित प्राधिकारी।
------- प्ररूप-8 यात्रा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
(नियम 5 देखें)
संख्याः ----------------- तारीख ------------------
प्रमाणित किया जाता है श्री ---------पुत्र श्री------को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन हिमाचल प्रदेश में------नाम और अभिनाम से यात्रा अभिकर्ता का कारबार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है/किए गए हैं।
नवीकरण की तारीख
स्थानः तारीख
(विहित प्राधिकारी) मोहर
--------- प्ररूप-9 बार/रेस्तरां के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग (नियम 5 देखें)
संख्याः -----------------
तारीख ----------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्री--------पुत्र श्री---- को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन------ पर्यटक क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। तथापि यह 2922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 स्वामी/फर्म को आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना शराब/बीयर/वाइन/पेय पदार्थ इत्यादि परोसने का हकदार नहीं बनाता है।
1. उपलब्ध वास-सुविधा का ब्यौरा -------------------
2. रेस्तरां में बैठने की क्षमता -------------------
3. नवीकरण की तारीख --------------------
स्थानः
तारीख
(विहित प्राधिकारी)
मोहर
--------
प्ररूप-10 (क) बाह्य फोटोग्राफर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (प्राइवेट) (नियम 5 देखें)
रजिस्ट्रीकरण संख्याः ----
प्रमाणित किया जाता है कि श्री--------पुत्र श्री---- निवासी---------- को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
नवीकरण की तारीख
स्थानः तारीखः
(विहित प्राधिकारी)
कार्ड धारक के हस्ताक्षर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
बाह्य फोटोग्राफर का पहचान कार्ड
नाम ------ पिता का नाम----- जारी करने की तारीख----- अवसान की तारीख----
कार्ड धारक जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर2923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
प्ररूप-11
(ख) पर्यटक/होटल गाइड का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
(नियम-5 देखें)
प्रमाणित किया जाता है कि----होटल में नियोजित श्री--------पुत्र श्री------ को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
नवीकरण की तारीखः
स्थानः
तारीखः
(विहित प्राधिकारी)
कार्ड धारक के हस्ताक्षर
--------- प्ररूप-12 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश में साहसिक खेल'-कूद ऑपरेटर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (नियम 5 देखें)
संख्याः ----------------- तारीख ----------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्री--------पुत्र श्री---- को प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन हिमाचल प्रदेश में .....................नाम और अभिनाम से साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का कारबार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
1. संचालन का क्षेत्र -------------------
2. संचालन की अवधि -------------------
स्थानः तारीखः
(विहित प्राधिकारी)
-------- प्ररूप-13 रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए नोटिस (नियम 13 देखें)
संख्याः -----------------
तारीख ----------------
सेवा में,
श्री-------- ---------
2924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 आपने--------- के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, परन्तु आप निम्नलिखित शर्ताेंं को पूरा करने में असफल रहे हैंः-
1. ------------------- 2. -------------------
अतः एतद् द्वारा आपको नोटिस की तामील की जाती है कि क्यों न उपरोक्त विनिर्दिष्ट आधारों पर रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार दिया जाए। आपका उतर इस नोटिस के जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर पहुंच जाना चाहिए।
स्थानः तारीखः
(विहित प्राधिकारी)
-------
प्ररूप-14
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
(नियम 8(2) देखें)
संख्याः ----------------- तारीख ----------------
रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण करने हेतु नोटिस (सूचना)
सेवा में, -------------- --------------
रजिस्ट्रीकरण संख्याः --------------
आपका नाम निम्नलिखित आधारों पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा ----के अधीन ंरजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी हैः-
1. -------------------
2. -------------------
3. -------------------
इसलिए एतद्द्वारा आपको, इस नोटिस को जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, कारण बताओं नोटिस दिया जाता है कि क्यों न आपका नाम उपरोक्त विनिर्दिष्ट आधारों पर, रजिस्टर से हटा दिया जाए, ऐसा न होने की दशा में यह उपधारित किया जाएगा कि आप को इस विषय में कुछ नहीं कहना है।
तारीखः
स्थानः
(विहित प्राधिकारी)2925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 प्ररूप-15 हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग (नियम 10(1)(क) देखें)
संख्याः ------- तारीख ----------------
उचित दर अधिसूचना
मैं------ उप निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, जिला-----हिमाचल प्रदेश (विहित प्राधिकारी) इस निमिा समस्त पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 32 और 33 के अधीन मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा---- बिस्तरों की क्षमता (बैड कपैसिटी) और ठहरने की (लॉजिंग) की दरों को अधिसूचित करता हूं-
| कमरा संख्या | बिस्तर की क्षमता | अतिरिक्त अनुमत बिस्तर | प्रतिदिन ठहरने की दरें |
| कमरें | |||
| फैमिली सुईट | |||
| डॉरमैटरी (शयनागार) | |||
| कुल कमरे |
सेवा प्रभार, यदि कोई है, की प्रतिशतता-------------
अतिरिक्त बिस्तर प्रभार------रुपए प्रतिदिन प्रति बिस्तर (बैड)
हीटिंग प्रभार सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
उप निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन जिला----
संख्याः -------------------- तारीख------
प्रतिलिपि पे्रषित हैः-
1. स्वत्वधारी (प्रॉपराईटर)------ 2. सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान-----
उप निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, जिला----
2926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934प्ररूप-16
(नियम 18 देखें)
प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु लिए आवेदन
मैं/हम निवेदन करते हैं कि मुझे/हमें------पर स्थित------ नाम से जानी जाने वाली प्रशिक्षण संस्था के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
1. स्वत्वधारी का नाम पूरे पते सहित जो प्रशिक्षण संस्था खोलना चाहता है ----------------
2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ----------------
3. नवीनतम राजस्व पत्र अर्थात् भूमि की जमाबन्दी और ततीमा या भाटक विलेख/पट्टा-विलेख ----------------
4. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथ पत्र कि स्वत्वधारी अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त नहीं है------------
5. वास सुविधा के ब्यौरेः
(क) श्रेणी कक्षों की संख्या;
(ख) होस्टल प्रसुविधा; और
(ग) अन्य वास सुविधा/प्रसुविधा की बाबत ब्यौरा
6. नगर एवं ग्राम योजना विभाग/नगर निगम/नगर पंचायत/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण इत्यादि से समापन प्लान (रेखांक) -------------------------
7. कर्मचारीवृन्द संकाय ----------------
8. तकनीकी शिक्षा विभाग/अखिल भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी परिषद् की सिफारिशें/से अनापत्ति प्रमाण पत्र ------------------------------
तारीखः
स्थानः
आवेदक के हस्ताक्षर2927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
2928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934-------
2929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 2930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 2931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934उपाबन्ध-'ङ'
(नियम 16 देखें)
भाग -क
पर्यटक इकाईयों के लिए विहित मानकः
1. पर्यटन इकाई का भवन अनुरक्षित, सफेदी किया गया, पूर्ण रूप से संवातित होना चाहिए और उसमें उचित स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए। पहुंच मार्ग अच्छा होना चाहिए और यदि पर्यटन इकाई चालयुक्त (ड्राईवइन) है तो पार्किंग सुविधा अवश्य होनी चाहिए। जहां सम्भव हो, पार्किंग सुविधा अनिवार्य है।
2. सुख-सुविधाओं का रख-रखाव-पर्यटन इकाईयों में उपलब्ध सुख-सुविधाओं का रख-रखाव उचित रूप से और मानक गुणवता (स्टैंन्डर्ड क्वालिटी) का होना चाहिए।
3. समस्त पर्यटन इकाईयां आवश्यक प्रसुविधाएं जैसे कि छत के पंखे (सीलिंग फैन्स) हीटिंग व्यवस्था, गर्म और ठण्डे पानी इत्यादि की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करेंगी और उसके लिए कोई अलग प्रभार उदगृहीत नहीं किए जाएंगे
4. जहां पर होटल में दस या दस से अधिक कमरें हो वहां स्वागत कक्ष और रसोई घर में (पर्याप्त) वेटरज (बैरों) की यथोचित संख्या के अतिरिक्त अधिमानतः किसी मान्यताप्राप्त खानपान (कैटरिंग) संस्थान से पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था होनी चाहिए। 2932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 5. प्रत्येक पर्यटन इकाई के पास, अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाआें के अनुसार अग्नि-शमन के प्रबन्ध होने चाहिए।
6. प्रत्येक पर्यटन इकाई वर्षा जल-संग्रहण का व्यवस्था करेगी।
भाग-ख
नये होटल, हाऊस बोट और टेन्ट आदि के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम विहित मानक नए होटल में संलग्न शौच/स्नान घर की सुविधा सहित या सुविधा के बिना कम से कम 2 (दो) कमरें किराए पर दिए जाने के लिए होने चाहिए। प्रत्येक तीन कमरों या उसके किसी भाग के लिए शयनगारों के मामले में प्रत्येक शयनागार में स्वतन्त्र शौच गृह/स्नान गृह की सुविधा होनी चाहिए। एकल शयनागार भी रजिस्ट्रीकृत शौच गृह/स्नान गृह की सुविधा सहित होने चाहिए।
1. भोजन हाल और रसोई घर- नए होटल में भोजन हाल तथा बर्तनों/क्राकरी और कटलरी साफ करने की सुविधा सहित स्टैन्डर्ड किचन(रसोईघर) होना चाहिए। नया होटल,जिसमें नौ या नौ से अधिक कमरे हो, में भोजन हाल होना अपेक्षित है।
2. स्वागत कक्ष-नए होटल में स्वागत कक्ष की सुविधा होनी चाहिए।
3. स्टोर-नए होटल में बैडिंग, लिनिन, क्राकरी कटलरी और खाद्य-सामग्री/वस्तुएं इत्यादि रखने के लिए स्टोर की सुविधा होनी चाहिए।
4. नए होटल का भवन पहाड़ी वास्तुशिल्प मानकों के अनुसार ठीक से निर्मित होना चाहिए। 5. भोजन हाल, रसोईघर, स्वागतकक्ष और विश्राम कक्ष सहित समस्त कमरे उचित रूप से हवादार (संवातित) होने चाहिए।
6. भोजन एवम् पेय (बे्रबरिज) सेवा/भोजन एवम् पेय (बेबरिज) उत्पादन-होटल में पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मचारीवृन्द, अधिमानतः किसी मान्यताप्राप्त कैटरिंग संस्थान से होना चाहिए।
7. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटल-युक्तियुक्त रूप में किसी मानक गुणवता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) के अच्छे बिस्तर, बैडिंग, लिनिन (क्राकरी) कटलरी फर्नीचर/फिक्सचर उपलब्ध करवाएगा। होटल भवन उचित रूप से सफेदी किया हुआ, पेन्ट किया हुआ होना चाहिए और हर समय उचित स्वच्छता का प्रबंध होना चाहिए। बिस्तर इत्यादि सहित सफाई की सामान्य व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
8. प्रत्येक होटल में अग्नि-सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येे मंजिल पर अग्निशमन (आग बुझाने) की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. उपरोक्त मद संख्या 1 की बाबत कमरों और शौचालयों/स्नानघरों का आकार निम्न प्रकार से होना चाहिएः-
डबल बैड रूमजः अलमारी (कपबोर्ड) के क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, न्यूनतम
क्षेत्र 8 फुट की ऊंचाई के साथ 120 वर्ग फुट।
सिंगल बैड रूमजः अलमारी (कपबोर्ड) के क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, न्यूनतम क्षेत्र 8 फुट की ऊंचाई के साथ 100 वर्ग फुट। फैमिली सुईट अलमारी (कपबोर्ड) के क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए,2933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (चार बिस्तरों वाले) : न्यूनतम क्षेत्र 8 फुट की ऊंचाई के साथ 240 वर्ग फुट। 5 व्यक्तियों के लिए न्यूनूतम क्षेत्र 8 फुट की ऊंचाई के साथ 150 वर्ग फुट। डोरमेटरी(शयनागार)ः
शौचालय/स्नानघरः न्यूनतम 8 फुट की ऊंचाई के साथ 30 वर्ग फुट। 10. समुद्र तल से 7000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में नए होटलों की ऊंचाई 8 फुट से कम नहीं होनी चाहिए और डबल बैड रूमज् के लिए न्यूनतम आकार 100 वर्ग फुट और सिंगल बैड रूम के लिए 80 वर्ग फुट और शौचालय के लिए 25 वर्ग फुट होना चाहिए।
11. होटल चलाने वाला, यदि होटल द्वारा अनन्य रूप से गाइड नियोजित किया गया है तो होटल गाइड सहित होटल में कार्यरत समस्त कर्मचारिवृन्द (स्टाफ मैम्बरज) को उचित वर्दी की व्यवस्था करेगा।
---------
भाग-'ग'
रेस्तरॉ/बार के लिए विहित मानक (स्टैन्डर्ड)
1. रेस्तरॉ/बार भवन ठीक से निर्मित किया हुआ और जहां कहीं आवश्यक हो, सीलिंग पंखों/निर्वातक पंखों(एग्जॉस्ट फैन) की व्यवस्था और तापन (हीटिंग) के प्रबन्ध सहित उचित रूप से संवातित (हवादार) होना चाहिए। इसकी हर समय उचित रूप से सफेदी/रंगाई (पेंट) की गई होनी चाहिए। 2. पहुॅच मार्ग और इलाका अच्छा होना चाहिए।
3. रसोई घर, क्राकरी/कटलरी और रसोई घर के बर्तनों को साफ करने की सुविधा सहित, मानक आकार (स्टैन्डर्ड साईज) का होना चाहिए। स्वच्छता का स्तर बनाए रखा जाना चाहिए।
4. रेस्तरॉ/बार में फर्नीचर/फिक्सचर मानक गुणवता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) का होना चाहिए। क्राकरी/कटलरी भी मानकों (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) की होनी चाहिए।
5. पुरूष और महिलाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।
6. रेस्तरॉ/बार के रसोईघर में मान्यताप्राप्त खानपान (कैटरिंग) संस्थान से प्रशिक्षित कर्मी नियोजित होने चाहिए।
7. एक स्वागत काउन्टर होना चाहिए।
8. अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार अग्नि-शमन की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. भोजन हाल का न्यूनतम क्षेत्र प्रति व्यक्ति 6 वर्ग फुट होना चाहिए।
10. रेस्तरॉ/बार का स्वत्वधारी रेस्तरॉ/बार में नियोजित समस्त कर्मचारिवृन्द (स्टाफ मैम्बरज) को उचित वर्दी की व्यवस्था करेगा।2934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 उपाबन्ध-'च' (नियम 20 देखें) (क) होटलों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड
होटलों का वर्गीकरण, किसी होटल या रेस्तरॉ को उपयुक्त अंक देते हुए होटल में उपलब्ध वास-सुविधा के स्तरमानों और सुख-सुविधाओं/सुविधाओं के अनुसार अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अधिनियम की धारा 31 के अधीन सरकार द्वारा गठित की जाने वाली वर्गीकरण समिति, अभिप्राप्त प्रतिशतता, के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेगीः-
वर्गीकरण "क" यदि होटल 80 प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करता है। वर्गीकरण "" यदि होटल 60 प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करता है। वर्गीकरण "ग" यदि होटल 40 प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करता है। वर्गीकरण "घ" यदि होटल 20 प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करता है। वर्गीकरण "ङ" समस्त होटलों, जो 20 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त नहीं करते है, को वर्गीकरण "ङ" में रखा जाएगा।
वर्गीकरण समिति द्वारा अंक आंबटित करने की प्र्रक्रिया निम्न प्रकार से होगीः-
1. होटलों की अवस्थिति, वाहनों के लिए पार्किंग स्थान मेहमानों के उपयोग हेतु उद्यान लॉन या सम्मेलन हाल। (वर्ग "क" हेतु आवश्यक)
15 अंक 2. भोजन हाल, विश्राम कक्ष। (वर्ग "क" और "ख" हेतु आवश्यक)
15 अंक
10 अंक 3. तीन से अधिक मंजिलों वाले भवन हेतु लिफ्ट और बार। (वर्ग "क" हेतु आवश्यक)
20 अंक 4. शयन कक्ष/स्नान घर के लिए न्यूनतम मानक (ऐरिया स्टैन्डर्ड) कारपेट।
सिंगल बैडरूम 100 वर्ग फुट डबल बैडरूम 120 वर्ग फुट स्नान गृह 30 वर्ग फुट
टिप्पण वर्ग "क" में 50 प्रतिशत पाश्चात्य शैली के शौचालय (टॉइलइट) हाने चाहिए।
10 अंक 5. महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक-पृथक क्लॉक रूमज् की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
6. स्वच्छ स्वास्थ्यकर, सुसज्जित ठीक प्रकार से संपोषित(रखा गया) 5 अंकं रसोईघर और रसोई भण्डार बर्तनों, क्राकरी/कटलरी और शीशे के सामान की सफाई, नाशवान वस्तुआें के लिए भण्डारण सुविधा।
7. दूरभाष
20 अंक 8. अतिथि कक्ष में उपलब्ध सुख-सुविधाएं :-
(i) संलग्न स्नानघर, गर्म और ठण्डे पानी का शावर, टायलेट 5 अंक पेपर और तौलिया, स्नान टब।2935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (ii) उचित प्रकाश व्यवस्था, गर्म क्षेत्रों में छत के पंखे (सीलिंग फैन) 15 अंक और तापन व्यवस्था। (iii) पीने के पानी की सुविधा। (iv) बिस्तर, गद्दे बैडिंग और लिनइन/कम्बल (v) उचित फर्नीचर (vi) दूरभाष सेवा (vii) कालीन बिछाना और भीतरी सजावट
5 अकं 5 अंक 5 अंक 5 अंक 5 अंक
10 अंक 9. दूर दर्शन सुविधा, क्लोज सर्किट टी.वी., कमरे/ विश्राम कक्ष (लांउज)
10. चैनल संगीत सुविधा
5 अंक
10 अंक 11. अतिथियों के सम्पर्क में आने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) अंगे्रजी समझ सकते हों और अतिथियों के सम्पर्क में आने वाले कर्मचारीवृन्द का सामान्य व्यवहार।
10 अंक 12. होटल में नियोजित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और वर्दी का स्तरमान (स्टैन्डर्ड)।
13. होटल का बाहरी आकर्षण और रखरखाव
10 अंक 14. अग्निशमन उपस्करों की व्यवस्था
5 अंक 15. रूफ वाटर हारवैस्टिंग प्रणाली और भण्डारकरण टैंक
15 अंक कुल जोड़ -200 अंक अभिप्राप्त प्रतिशत ------------ दिया गया वर्ग ------------
स्थानः तारीखः
विहित प्राधिकारी
---------
(ख) रेस्तरॉ/बार के वर्गीकरण के लिए विहित मानक (स्टैन्डर्ड)
15 अंक 1. सन्निर्माण, अवस्थिति, पहुंच मार्ग, पार्किंग सुविधा 15 अंक 2. सजावट, फर्नीचर/फिक्सचर और प्रति व्यक्ति फलोर एरिया 3. रसोई घर का स्तरमान (स्टैन्डर्ड) रसोई भण्डार स्वच्छता स्थिति, 10 अंक बर्तन, क्राकरी, कटलरी इत्यादि की सफाई 4. नाशवान वस्तुओं के लिए भण्डारण सुविधा 5 अंक 5. क्राकरी/कटलरी और शीशे के बर्तन और लिनइन इत्यादि का स्तर 10 अंक 6. कर्मचारिवृन्द की स्थिति क्या किसी मान्यताप्राप्त खानपान (कैटरिंग) 10 अंक संस्थान से प्रशिक्षित है या अप्रिशिक्षित है और वर्दी का स्तरमान (स्टैन्डर्ड) 5 अंक 7. अग्निशमन उपस्कर की व्यवस्था 15 अंक 8. भोजन (खाद्य) और सेवा का स्तर (स्टैन्डर्ड) 9. महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक-पृथक शौचालय सुविधा 5 अंक 10. ग्राहकों के सम्पर्क में आने वाले स्टाफ (कर्मचारियों) का सामान्य व्यवहार 10 अंक
कुल 100 अंक2936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 अभिप्राप्त प्रतिशतता ------------ दिया गया वर्ग ------------
विहित प्राधिकारी। स्थानः तारीखः
टिप्पणः-अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करने वाले को वर्ग "क" के रूप में, साठ प्रतिशत से अधिक परन्तु अस्सी प्रतिशत से कम अंक अभिप्राप्त करने वाले को वर्ग "ख" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बाकि सबको वर्ग "ग" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
------
उपाबन्ध-छ (नियम 20 (2) देखें) यात्रा अभिकरण के वर्गीकरण हेतु मानदण्ड
15 अकं 10 अंक 10 अंक 5 अंक 10 अंक 1. कार्यालय की अवस्थिति, आकार और स्तरमान (स्टैन्डर्ड) 2. फर्नीचर का स्तरमान (स्टैन्डर्ड) 3. दूरभाष 4. टेली-प्रिन्टर 5. पत्राचार के लिए हिन्दी और अंग्रेजी टंकण की व्यवस्था 6. अन्य सेवा की व्यवस्था, अर्थात्ः- (i) वायुसेवा की बुकिंग 5 अंक (ii) वास-सुविधा की (शहर/जिला/राज्य/राज्य से बाहर) से बुकिंग 10 अंक (iii) परिवहन 5 अंक (iv) सैर-सपाटा (दृश्य-दर्शन) (साईट सिईंग) 5 अंक (v) टै्रकिंग उपस्कर 5 अंक (vi) शौचालय सुविधाएं 5 अंक कुल 100 अंक अभिप्राप्त प्रतिशतता ------------
दिया गया वर्ग ------------
स्थानः तारीखः
विहित प्राधिकारी टिप्पणः-अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक अभिप्राप्त करने वाले को वर्ग "क" के रूप में, साठ प्रतिशत से अधिक परन्तु अस्सी प्रतिशत से कम अंक अभिप्राप्त करने वाले को वर्ग "ख" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बाकि सबको वर्ग "ग" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन्) हिमाचल प्रदेश सरकार।2937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
[Authoritative English Text of this Department's Notification No. TSM-A (3)-1/2008 dated
17th August, 2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2012
No. TSM-A (3)-1/2008.—Whereas the draft Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2011 were published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated the 8th March, 2011 vide Notification No. TSM-A(3)-1/2008, dated 4th March, 2011 for inviting objection(s)/suggestion(s) from the general public, as required under the provisions of sub(3) of section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002);
And whereas, suggestions have been received from the general public through Deputy Directors, Tourism & Civil Aviation in this behalf during the stipulated period and the same have been duly considered and incorporated in the draft rules;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 64 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002);
(b) "Annexure" means an annexure appended to these rules; (c) "Director" means the Director of Tourism and Civil Aviation; (d) "Form" means a form appended to these rules; (e) "Register" means the register of tourism unit, travel agent, guide, adventure sports operators and outdoor photographers, as the case may be, relevant in the context of these rules; and (f) "section" means a section of the Act.
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.
3. Application of registration.— An application for registration under sections 25, 26 and 27 by a person intending to operate a tourism unit or work as a travel agent, guide, outdoor photographer or carry on the business of adventure sports, Adventure Sports Institute, as the case may be, under the Act shall be submitted to the prescribed authority in the appropriate form, along with requisite documents, as specified in Forms–I to VI along with registration fee specified under rule 4.
2938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19344. Registration fee.—An application for registration as a tourism unit, travel agent, guide, outdoor photographer, adventure Sport Operator, Water Sports Centres, Aerosports Centres/Institutes, House Boat, River Cruises, Motor Caravans, Amusement Park/Theme Parks, Handicraft Village Complexes, Multiplexes etc and renewal of certificate shall be accompanied by the following registration fee, as the case may be, through a demand draft or cash (to be deposited in the office of prescribed authority):
| Registration Fee: (a) Tourism Unit (Fee) | Issue of duplicate Certificate (Fee) | |||
| (i) | Up to 10 rooms | ` 1000/- | Up to 10 rooms | ` 500/- |
| (ii) | 11- 30 rooms | ` 2500/- | 11- 30 rooms | ` 1000/- |
| (iii) | Above 30 rooms | ` 5000/- | Above 30 rooms | ` 1500/- |
| (b) | Restaurant/Bar | ` 1000/- | Restaurant/Bar | ` 500/- |
| (c) | Travel agent | ` 1000/- | Travel agent | ` 500/- |
| (d) | Guide/Outdoor photographer | ` 500/- | Guide/Outdoor photographer | ` 200/- |
| (e) | Adventure Sports Operator,Water Sports Centres, Aerosports Centres/Institutes | ` 2000/- | Adventure Sports Operator, Water Sports Centres, Aerosports Centres/Institutes | ` 1000/- |
| (f) | House Boat,river cruises, Motor caravans etc. | ` 1000/- | House Boat,river cruises, Motor caravans etc | ` 500/- |
| (g) | Amusement Park/theme parks | ` 1000/- | Amusement Park/ theme parks | ` 1000/- |
| (h) | Handicraft Village complexes | ` 2000/- | Handicraft Village complexes | ` 1000/- |
| (i) | Multiplexes. | ` 5000/- | Multiplexes. | ` 2000/- |
| (j) | Fees for renewal of certificate | 50% of the Registration fee |
5. Issuance of Registration Certificate.—(1) The prescribed authority shall, either by itself or through an officer authorized by it in this behalf, on receipt of an application for registration of a tourism unit along with the specifed fee, scrutinize the application within 90 days of its receipt and if found in order, it shall, enter the contents of the application in the relevant register and shall issue a certificate of registration under section 25 in Form-VII.
(2) The prescribed authority may, accept the application for the registration of tourism unit, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator through E-mail and may also respond back to their applications through Email and also register the tourism unit, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator if the formalities are complete as required under the Act. In case of acceptance of the application Form through E-mail, the prescribed authority may accept the registration fee at the time of issuance of the Registration certificate under sections 26 and 27 in Forms VIII to XII respectively, after carrying out detailed inspection for measurement of Tourism Unit, amenities etc.
2939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934(3) Every Tourism Unit owners and Travel Agents registered under the Act shall get their registration certificate renewed after a period of every 3 years. They shall submit fresh application form, affidavit and Old Registration Certificate with specified fee to the prescribed authority for renewal.
6. Procedure for refusal to register.—If the prescribed authority proposes to refuse the registration after scrutiny of application of a tourism unit, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator under section 29, it shall serve a notice upon the applicant in Form– XII, indicating the grounds on which the registration is proposed to be refused and the applicant may either by himself or through his authorized agent submit his objections, if any, regarding order of refusal, within a period of 15 days from the issue of the notice.
7. Disposal of objection made by the applicant.—If the prescribed authority does not get a reply to the notice issued under rule 6 within the stipulated time or is of the opinion that the objection made by the applicant is not satisfactory, it shall pass an order refusing the registration and communicate the same to the applicant.
8. Procedure for removal of name from the register.—(1) If at any time, after a person is registered as a tourism unit operator, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator under the Act, the prescribed authority is satisfied that the tourism unit, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator has incurred any of the disqualification laid down respectively in section 30, as the case may be, he shall serve a notice, in Form-XIII indicating the grounds on which it is proposed to remove the name of the person from the register, asking him to show cause as to why such order of removal should not be made and the certificate of registration should not be cancelled.
(2) If the prescribed authority after considering his reply, which shall be submitted to it within 15 days of the date of issue of notice in Form-XIII or if the applicant requests to be heard in person, after hearing him, is of the opinion that the explanation tendered by the tourism unit operator, travel agent, guide, outdoor photographer and adventure sports operator, as the case may be, is not satisfactory, he shall pass an order to remove the name of that person from the register and cancel his or its certificate of registration and such order shall be communicated to him in Form XIV and shall take effect from the date of the order itself and the same shall also be published in the Official Gazette and displayed in a conspicuous place in the Tourist Information Offices.
9. Constitution of the Committee.—The Committee under section 31 shall comprise of the following:-
(i) Commissioner/Director, Tourism and Civil Aviation or his nominee Chairman (ii) Respective Sub-Divisional Officer (Civil) or his nominee Member (iii) One Representative of Hotelier of the concerned area Member (iv) Deputy Director, Tourism & Civil Aviation/Assistant Tourism Development Officer of the concerned area Member Secretary.
10. Fixation of fair rate.—The prescribed authority shall fix,—
(a) the fair rates and service-charges, if any, commensurate with the standards of the tourism unit, its location/view, quality of food, accommodation and services, which may be charged by the tourism unit operator during "season" and "off season" periods for lodging from person staying therein in Form XV:
Provided that off season rates shall not to be fixed less than fifty percent of the season rates:
2940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Provided further that the rates for lodging shall be fixed with reference to each room or specified accommodation and the number of lodgers to be accommodated;
Provided further that the rates may be increased after a period of three years.
(b) fix fair rates separately for daily and monthly lodgers; (c) fix the number of lodgers to be accommodated in each room or in the specified accommodation in the hotel;
(d) fix the percentage of the accommodation of daily and monthly lodgers in a hotel;
and
(e) the operator shall not charge less than 50% of the fixed rate, in any case.
11. Service of notice.—All notices or orders issued under these rules shall be sent by registered post on the address of the person registered under the Act as shown in the application form and all such notices or orders, as the case may be, shall be deemed to have been validly communicated when so sent.
12. Supply of statistical data by tourism unit operator etc.—Every tourism unit operator, or travel agent or guide or adverture sports operator shall supply statistical data regarding tourists and the employees employed by the tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator in Form–XVI (A and B) to the prescribed authority by or before tenth of each month.
13. Display of information and maintenance of registers and documents.—Every registered tourism unit operator running a hotel shall display, at a conspicuous place, in respect of his hotel, at the entrance of the hotel or at the reception counter of the hotel, on a notice board, the following information, duly printed/ painted in bold letters, namely :—
(a) Total accommodation in the hotel giving details as under:
(i) No. of single bed rooms…………………………… (ii) No. of double bed rooms………………………… (iii) No. of family suites (4 beds)…………………… (iv) No. of dormitories ………………………………
(b) Accommodation occupied………………………………………. (c) Accommodation reserved……………………………………….. (d) Accommodation available ……………………………………….. (e) Check out time 12.00 hours.
(2) (a) Every registered tourism unit operator running a hotel shall maintain the following books and registers, approved by the prescribed authority, namely:—
(i) Complaint/suggestion book to be kept at the reception counter;
(ii) Guest/tourist visitor register/guest registration card in the form at Annexure A; (iii) Bill book duly numbered in duplicate;
(iv) Receipt book duly numbered in duplicate for receipt of payments/ advance;
(v) Every tourism unit operator(s) who do the billing or maintain the record on computer shall keep a soft copy of the same for the record; and2941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (vi) Computer generated sheet/cards/counterfoils.
(b) The hotel keeper shall not allow the entry of the guest/tourist in the hotel room unless his particulars are entered in the guest registration register/guest registration card.
(c) Every registered tourism unit operator running hotel shall display the following information in a conspicuous place, namely:—
(i) Registration certificate; and (ii) Rates notified by the prescribed authority
(3) Every registered travel agent shall maintain the following books and registers, as approved by the prescribed authority, namely:—
(i) Visitors register as at Annexure-B; (ii) Bill book duly numbered in duplicate; and (iii) Receipt book duly numbered in duplicate for payments/advance.
(4) Every registered travel agent shall display the following information in his office at a conspicuous place, namely:—
(i) Registration Certificate; (ii) Rate of commission as approved by the prescribed authority; and (iii) Classification of a travel/excursion agency.
(5) (a) The proprietor of a restaurant/bar shall display the following information at a conspicuous place, namely: —
(i) Classification of a restaurant/bar; (ii) Registration certificate; (iii) Rate list of drinks and eatables; and (iv) Restaurant/bar opening and closing time.
(b) The proprietor of a restaurant/bar shall keep bill books duly numbered as approved by the prescribed authority. He shall issue bills to all customers.
(c) The proprietor of a restaurant/bar shall keep suggestions/complaint book duly approved by the prescribed authority at the counter.
(6) Every registered adventure sports operator running it shall maintain the following books and registers as approved by the prescribed authority, namely:—
(i) Visitors register as at annexure-"D"; (ii) Bill book duly numbered in duplicate; and (iii) Receipt book duly numbered in duplicate for payments/advance.
(7) Every adventure sport operators running it shall displays following information in his office at a conspicuous place, namely: —
(i) Registration certificate; (ii) Rate list as approved by the Prescribed Authority;
2942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934(8) Tourist/hotel-guide shall display on his person an identity card, duly attested by the prescribed authority, and shall furnish a copy of approved rate list on demand by a customer.
(9) (a) Every registered outdoor photographer shall maintain the following books and registers, as approved by the prescribed authority, namely: —
(i) Tourist register as per Annexure-C; and (ii) Bill/Cash Memo book duly printed and numbered. (iii) Computer generated bills/cash memos.
(b) He shall also display on his person the identity card, duly attested by the prescribed authority, along with the above documents at the place of his business. (10) It should be mandatory that every tourism units who have made their website to write "that the rates are fixed by the Tourism Department and any complaint, contact Commr/Director Tourism & Civil Aviation or the concerned Deputy Directors on their official telephone numbers.
14. Place to hold the enquiry.—The prescribed authority may hold an enquiry under the Act at the place of its official headquarters or such other place as it may, in the interest of the enquiry, deem fit.
15. Issuance of duplicate certificateg.—If a certificate of registration issued under these rules, is lost, damaged or destroyed and the certificate holder desires to have a fresh certificate, he shall submit a simple application alongwith an affidavit, copy of FIR with a fee as specified under rule 4A(a) and the prescribed authority, may issue a duplicate certificate to the applicant.
16. Standard for registration of a tourism unit.—(1) The prescribed standards under clause (d) of section-29 of the Act for the registration of a hotel/restaurant/bar shall be as given at Annexure-E.
(2) The existing tourism unit operators shall obtain prior approval of the prescribed authority for any change in its infrastructure. The prescribed authority shall approve the change in accordance with the prescribed standards as given at Annexure-E.
17. Standards for the sanitation and maintenance of hygiene and cleanliness.—The prescribed authority or any other officer authorized in this behalf by the Government shall from time to time issue instructions to the tourism unit operator for the maintenance of hygiene and clean environment in and around the unit. The tourism unit operator shall provide proper sanitation and cleanliness in and around the tourism unit by way of providing clean water and disposing waste in a proper garbage container. The operator shall provide proper provisions for the evacuation of all smoke from the kitchen and proper drainage for all waste water so that it does not stagnate in the vicinity of the tourism unit. The prescribed authority shall impose a fine which may vary from ` 500 (Five Hundered Rupees) to `5000 (Five Thousand Rupees) on the Tourism Unit Operator which fails to provide the specified standards of sanitation under these rules depending upon the extent of violation.
18. Procedure for admission to training institutes.—The norms for the admission to the training institutes and opening of training Institutes for Advernture Sports or Tourism Industry doing business for monitory consideration and any other establishment as may be notified by the Govt. from time to time, standard of syllabus, staff, equipment and building shall be same as laid down by the National Council for Hotel Management, New Delhi for the Food Craft Institutes and Hotel Management Institutes as per fee on Form No XVI prescribed thereof.
2943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 193419. Qualification for travel agent.—The travel agent,—
(i) Should be at least 10+2 from recognized Board and able to communicate clearly in Hindi/English;
(ii) Should possess knowledge of culture/customs of Himachal Pradesh; and (iii) Should be well conversant with the tourist places of Himachal Pradesh.
20. Classification of tourism unit and travel agent.—(1) The prescribed authority in consultation with Committee constituted under rule 9 of these rules shall, by an order, in writing, having regard to the standard, structure, quality of food, accommodation and service, classify the hotel/ restaurant/ bar as class "A", "B", "C" etc. according to criteria of classification of hotel/restaurant/bar as given at Annexure "F" Part "A and B".
(2) The prescribed authority shall by an order in writing, having regard to the work, conduct, reputation, accommodation, seating arrangements in travel agency and efficiency of a travel agent, classify him as of Class "A", "B", "C" etc. according to criteria of classification of Travel Agent as at Annexure "G".
(3) The Committee constituted under rule 9 of these rules may review the classification from time to time.
21. Procedure for advance and refund money.—In case the advance reservation is made for more than four days, the hotel keeper shall not demand more than 50% of the amount of the approved rent as an advance. After the receipt of the advance money he shall confirm the booking. The entire amount of advance shall be refunded within seven days where confirmation is not done. In case of cancellation of advance reservation by the guest, the following amount can be retained by the hotelkeeper, namely:-
(a) Cancellation within 72 hours …10% of the advance amount from the
date and time of arrival.
(b) Cancellation within 48 hours …25%of the advance amount from the
date and time of arrival.
(c) Cancellation within 24 hours …50%of the advance amount from the
date and time of arrival.
22. Language in which the record, register and forms are to be maintained.—(1) Every register/Form or record required to be maintained or furnished under the Act and these rules shall be in English or Hindi and all entries therein shall be legible.
(2) Every register shall be bound and duly paginated.
23. Preservation of record.—All the register and records required to be maintained under the Act and these rules shall be preserved by the tourism unit operator, travel agent, guide and adventure sports operator for a period of three years to be calculated from the date to which such records or registers relate. Digital information shall also be maintained by the all concerned.
24. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Registration of tourist trades rules, 1995 are hereby repealed;
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.
2944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-I
APPLICATION FORM FOR THE REGISTERATION OF A TOURISM UNIT
(See rule-3)
To The Prescribed Authority, ______________________ ______________________
Sir, I/we request that I/we as tourism unit operator and my/our tourism unit_______________ situated at __________________may be registered under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 in respect of__________________Tourist area.
The particulars of the tourism unit are as under:-
1. Name of owner/owners in case of proprietor ship concern ___________Name of partners, Directors in the case of partnership concern, limited companies respectively.
2. Name of the tourism unit with full address. _____________(Telephone No., Fax No: and Email)
3. Name of the authorized person ______________
4. Whether own building or rented ______________Revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima of the land or rent deed/lease deed).
5. An affidavit duly attested to the effect that he ______________does not possess any disqualifications mentioned under clause (a) and (b) of section 29 of the Act.
6. Loan and subsidy availed, if any (at the time of first registration). ______________ 7. Tourism unit with or without boarding _____________
8. Detail of accommodations:
(a) Number of single bed rooms _____________ (b) Number of double bed rooms _____________ (c) Number of family suites (4 beds) _______________ (d) Dormitory ______________ (e) Reception and lounge ______________ (f) Dining hall _______________ (g) Public areas _____________ (h) Details about other accommodation/facilities ______________if any
9. Completion plan from the Town and Country _____________Planning Department/ Municipal Corporation/Nagar Panchayat/ Special Area Development Authority/Assistant Engineer/Registered Architect.
10. NOC from Pollution Control Board.
Date: ___________
Place: ____________
Signature of the applicant.
2945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-II
APPLICATION FOR REGISTERATION OF TRAVEL AGENT
(See rule-3)
To The Prescribed Authority, ______________________
Sir,
I/we request that I/we may be registered as a Travel Agent under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 for ______________________Tourist area. The particulars required for the purpose are given hereunder:—
1. Name of the applicant and address of the __________________ Travel agency (telephone No, Fax No: and Email, if any).
2. Whether the firm is a proprietor/partnership/private _____________ or public Ltd., Co. 3. Names of Bankers _____________
4. Indicate the activities under taken by the firm:—
a. Travel arrangement b. Sight seeing c. Hotel booking d. Air booking e. Hiking/trekking f. Mountaineering g. Bus-booking h. Any other activity
5. Staff employed __________________
6. Whether own building or rented ______________(Revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima or rent deed.
7. Affidavit, duly attested __________________to the effect that he does posses any dis- qualification mentioned under clauses (b) and (c) of section 29 of the Act.
Date:
Place:
Yours faithfully,
Signature of the Applicant,2946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
Form-III
APPLICATION FORM FOR REGISTERATION OF OUTDOOR
PHOTOGRAPHERS IN HIMACHAL PRADESH
(See rule-3)
1. Name in capital letters _______________________
2. Father's name in capital letters ________________________
3. Educational qualification ________________________
4. Permanent home address ________________________
5. Present address for correspondence ___________________
6. Experience of outdoor photographers (attach certificate)_______________
7. Dark room facility and location _____________________
8. If no dark room, what are the arrangements of ___________________Printing and developing
9. Phone number if any ___________________
10. Affidavit, duly attested to the effect that he does not possess any disqualifications mentioned under clauses (b) and(c) of section 29 of the Act.
11. Reference by two prominent citizens of the area in __________________ which applicant intends to do business.
12. Police Verification________
Date: ____________
Place: ____________
Signature of the applicant.
_________
Form-IV
APPLICATION FOR REGISTERATION OF TOURIST/HOTEL GUIDE
(See rule-3)
1. Name in capital letters _______________________ 2. Father's name in capital letters _______________________ 3. Educational Qualification __________________ 4. Experience, if any 5. Permanent home address _______________________ 6. Present address for correspondence ___________________ 7. Two passport size photographs __________________________ 8. An affidavit, duly attested ___________________to the effect that he does not possess any disqualifications mentioned under clauses (b) and(c) of section 29 of the Act.
2947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19349. Recommendation certificate from the employer in __________________case of hotel guide.
10. Police verification.______
Date: _______
Place:
Signature of the applicant.
_________
Form-V
APPLICATION FOR REGISTERATION OF A RESTAURANT/BAR
(See rule-3)
To
The Prescribed Authority,
Sir, I/we request that I/we be registered as a proprietor of Restaurant/Bar known as _________________ situated at _________________________under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 in respect of____________________ (Tourist area).
1. Name of person(s) with full address intending _____________to operate a restaurant/bar.
(Telephone No :)
2. Father/Husband's name ______________ 3. Name(s) of the proprietor/proprietors with full address ______________ 4. Details of accommodation with size and sitting capacity _________ 5. Size and number of toilets ______________ 6. Licence number and date from the concerned authorities' ________ 7. Whether own building or rented _____________(Revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima or rent deed)
8. An affidavit, duly attested _____________to the effect that he does not possess any disqualification mentioned under clauses (b) and (c) of section 29 of the Act.
9. Loan and subsidy availed, if any (at the time of first ______________Registration.) 10. Completion plan from the Town and Country _____________Planning Department/ Municipal Corporation/Nagar Panchayat/Special Area Development Authority/Assistant Engineer/Registered Architect _____________________
Place:
Date:
Yours faithfully,
Signature of applicant
2948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-VI
APPLICATION FOR REGISTERATION OF ADVENTURE SPORTS OPERATOR
(See rule-3)
To
The Prescribed Authority,
Sir, I/we request that I/we may be registered as a adventure sports operator under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 for______________________Tourist area. The particulars required for the purpose are given hereunder:—
1. Name of the applicant with parentage and address________(Telephone No: Fax No: and Email, if any).
2. Father's /Husband's Name ________________ 3. Whether the firm is a proprietor/partnership/private ____________or public Ltd., Co. 4. Names of the authorized person and operators. _____________ 5. Details of approved guide ___________________ 6. Indicate the activities under taken
1. River Rafting 2. Paragliding 3. Water sports 4. Trekking 5. Hot Air ballooning 6. Skiing/Heli-Skiing, 7. Mountaineering, 8. Trekking/Camping 9. Mountain Biking/Cycling 10. Mountain Car Rally 11. Any other activity
7. Staff employed __________________ 8. Whether own building or rented _____________(revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima or rent deed.
9. Affidavit, duly attested to the effect that he____________________does not possess any dis-qualification mentioned under Clauses (b) and (c) of section 29 of the Act.
10. List of adventure sports equipment available____________ 11. Details of the Insurance coverage_____________________ 12. Medical facilities available __________________________ 13. Area of operation__________________________________ 14 . Period of operation_________________________________ 15. Safety measure to be adopted_________________________
Place:
Date:
Yours faithfully,
Signature of the Director,
Directors/Partner/Prop.
2949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-VII
CERTIFICATE OF REGISTERATION OF A TOURISM UNIT
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(See rule-5)
No: ____________________
Dated___________________
This is to certify that the tourism unit known as______________________located in the tourist area____________to be operated/being operated by Shri________________son of Shri _____________Proprietor/Owner(s)/Company of the said tourism unit has/have been registered under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.
Detail of accommodation:
1. Single bed rooms 2. Double bed rooms 3. Family suite 4. Dormitory
Date of Renewal……………………….
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
_________
Form-VIII
CERTIFICATE OF REGISTERATION OF TRAVEL AGENT
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(See rule-5)
No: ____________________________ Dated___________________
This is to certify that Shri___________________son of Shri_____________________ has/have been registered under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 to carry on the business of a Travel Agent in Himachal Pradesh in the name and style of ______________________________________________.
Date of renewal:
Place:
Date:
(Prescribed Authority) Seal.
2950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-IX
CERTIFICATE OF REGISTERATION OF BAR AND RESTAURANT
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(See rule-5)
No: ____________________
Dated___________________
This is to certify that Shri_____________________son of Shri _____________________ has been registered under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, in_______________________________Tourist Area. This however does not entitle of owner/firm to serve liquor/beer/wines/drinks etc. without obtaining necessary licence from Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.
1. Detail of accommodation ____________________________ 2. Seating capacity of the Restaurant ___________________ 3. Date of renewal_________
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
Seal
________
Form-X (A) REGISTERATION CERTIFICATE OF OUTDOOR PHOTOGRAPHER (PRIVATE) (See rule-5)
Registration No:
Certified that Shri ______________________son of Shri ____________________resident of ______________________has been registered under Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.
Dated of Renewal_________
Place: Date:
(Prescribed Authority) Signature of Card holder.
| Tourism & Civil Aviation Department |
| Identity Card for Outdoor Photographer Name Father's Name Date of Issue Date of Expiry Signature of Signature of Card Holder Issuing Authority |
Name Father's Name Date of Issue Date of Expiry
Signature of Signature of Card Holder Issuing Authority2951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934
Form-XI
(See rule-5)
(B) REGISTERATION CERTIFICATE OF TOURIST/HOTEL GUIDE
Certified that Shri________________son of Shri_________________employed in Hotel_________________________has been registered under Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.
Date of Renewal:
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
Signature of Card holder.
_________
Form-XII
CERTIFICATE OF REGISTERATION OF ADVENTURE SPORTS OPERATOR
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(See rule-5)
No: ____________________ Dated___________________
This is to certify that Shri______________________son of Shri _____________________ has/have been registered under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 to carry on the business of an adventure sports operator in Himachal Pradesh in the name and style of______________________________________________.
1. Area of operation __________________
2. Period of operation _________________
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
_________
Form-XIII
NOTICE FOR REFUSAL OF REGISTRATION
(See rule-13)
No: __________________________ Dated_________________________
To
Shri____________________________________ ____________________________________2952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 Whereas you have applied for registration as________________________________ but you have failed to fulfill the following conditions:—
1. 2.
Therefore you are hereby served a notice as to why the registration should not be refused on grounds specified above. Your reply should reach within a period of 15 days from the date of issue of this notice.
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
__________
Form-XIV
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
See rule-8(2)
No: __________________________
Dated_________________________
NOTICE FOR CANCELLATION OF REGISTRATION
To ______________________________
______________________________
Registration No: _____________________________
Whereas your name is liable to be removed from the register under section ____________of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 on the following grounds:—
1.
2.
3.
Now, therefore a notice is hereby given to you to show cause within a period of 15 days from the date of issue of the notice as to why your name should not be removed from the register on the grounds specified above, failing which it will be presumed that you have nothing to say in this matter.
Place:
Date:
(Prescribed Authority)
2953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Form-XV
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM AND CIVIL AVIATION
(See rule-10(1) (a)
No.------------------ Dated:
FAIR RATE NOTIFICATION
I, _____________Deputy Director,Tourism & Civil Aviation, District__________ Himachal Pradesh (Prescribed Authority) in suppression of all previous orders in this behalf and in exercise of powers vested in me under sections 32 and 33 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, I hereby fix the bed capacity and rates of lodging of ________________________.
| Room No. | Bed Capacity | Extra Bed Allowed | Rates of Lodging per day |
| Rooms F amily Suite D ormitory T otal rooms |
Service charges, if any……%.
Extra bed charges Rs.____ per bed per day.
Heating charges shall not be included.
Deputy Director, Tourism & Civil Aviation District------------
No. Dated:
Copy forwarded to:—
1. The Prop____________________________.
2. Assistant Commissioner, Excise and Taxation______________________.
Deputy Director, Tourism & Civil Avtion, District -------------
___________
Form No. XVI
(See rule-18)
Application for Registration of Training Institution
I/We request that I/We be registered as a Training Institute known as------ situated at------ under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.
2954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19341. Name of the Proprietor with full address intending________to open training Institute 2. Name of the authorized person.
3. Latest Revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima of the land or rent deed/lease deed.
4. An Affidavit duty attested to the effect that the Proprietor does not possess any disqualifications mentioned under clauses(a) and (b) of section 29 of the Act.
5. Details of accommodation:
(a) Number of class room; (b) Hostel facility; and (c) Details about other accommodation/facility (d)
6. Completion plan from the Town and Country Planning Department/Municipal Corporation/Nagar Panchayat/Special Area Development Authority etc.
7. Staff faculty
8. Recommendation/NOC from Technical Education Department/All India National Council for Technical Education.
Date:
Place:
Signature of Applicant.
___________
2955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934Forwarded to the Deputy Directors, Tourism & Civil Aviation, (Concerned District)
Note:
1. The Return should be sent by the 10th of each month for the previous month.
2. No forwarding letter is required to be sent with this return.
3. Total No. of foreign tourists in Col. 7 should tally with Col. No. 3 and domestic tourists in Column No.-10 should tally with Column No.-2
Total No. of bed nights spent in Col. 8 should also tally with Col. No.5 and Col No.11 should Tally with Col. No.-4.
4. Total No. of nights spent should not be less then No. of Tourists in any case.
5. Bed nights spent is used to calculate the average stay of a tourist: e.g. If 10 tourists have stayed for two nights the bed night spent=20 if 10 tourists have stayed for three nights the bed night spent=30
Signature of Owner/Manager
(With Seal)
2956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934ANNEXURE-A
(See rule 13(2) (a) (ii)
NAME OF THE HOTEL……………………………………………………
GUEST/TOURIST/VISITOR REGISTER
| Sl. No. | Name of the Tourist/ Visitor/Guest with the full address (in Block Letters) | Room No. of the hotel | Date and time of arrival | Date and time of departure | No. of persons including children staying in the room | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NaN |
| Nationality | Arrived From | Passport No., date and place of issue, valid upto in case of foreigner(s) only | Visa Number and date of issue and valid upto registration certificate No., date, place of issuing and validity in case of foreigner(s) only. | Date of arrival in India in case of foreigner(s) only | NaN | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NaN |
| Rate of lodging including bedding per day | Advance, if any | Signature of the tourist |
| 12 | 13 | 14 |
ANNEXURE-B See rule 13(3) (i) (To be filled in by the tourist)
| Sl. No. | Name and address of tourist | No. of persons accompanying | Total charges received from the party | Signature of Tourist |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(To be filled in by the agent)
| Receipt No. and date of advance | Final Bill No. and date | Total amount received | Receipt No. and date | Detail of services rendered | Signature of travel agent |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ANNEXURE-C REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE OUTDOOR PHOTOGRAPHERS. (See rule13 (9) (a) (i)
| Sl. No. | Name and permanent address of tourists | No. of Photographs taken | Total amount received | Photographs delivered on |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ANNEXURE-D
(See rule13 (6) (i))
NAME OF THE ADVENTURE SPORTS OPERATOR………………………
| Sl. No. | Name of the Tourist/ Visitor/ Guest with the full address (in Block Letters) | Date and time of arrival | Date and time of departure | Nationality | Arrived From | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NaN |
| Passport No. date and place of issue, valid upto in case of foreigner(s) only | Visa Number and date of issue and valid upto registration certificate No., date, place of issuing and validity in case of foreigner(s) only. | Total charges received | Bill No: and Date | Receipt No: and Date | NaN | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NaN |
| Details of the services rendered | Signature of the tourist | Signature of the adventure sports operator |
| 12 | 13 | 14 |
ANNEXURE-E
(See rule 16)
Part-A
Prescribed standards for the tourism units:
1. The building of the tourism unit should be maintained, white washed, well ventilated and sanitation facilities. Approach should good and must have parking place if the tourism unit is drive in. Parking is mandatory wherever possible.
2. Maintenance of amenities- Amenities provided in the tourism units should be maintained properly and be of a standard quality.
3. All the tourism units will provide necessary facilities like ceiling fans, heating arrangement, adequate supply of hot and cold water etc. and no separate charges will be levied.
4. Adequate trained staff at the reception and kitchen, where hotel is having 10 or more than 10 rooms, preferably from a recognized Institute Catering should be provided besides adequate number of Waiters.
5. Every tourism unit should have fire-fighting arrangements in accordance with fire safety requirements.
6. Every tourism unit shall make provisions for the rain water harvesting.
Part-B
Minimum prescribed standards for the registration of new hotels, house boat and tent etc. The new hotel should have atleast 2 lettable rooms with or without attached toilet/bath facility. For every three rooms or fraction thereof, in the case of dormitories each dormitory should have an independent toilet/bath facility. Single dormitory may be registered with toilet/bath facility.
1. Dining hall and kitchen.—The new hotel should have a dining hall, standard kitchen with a facility of cleaning the utensils, crockery and cutlery. The dining hall is required in the new hotel which has more than 9 rooms.
2. Reception.—The new hotel should have the facility of a reception.
3. Store.—The new hotel should have a facility of store for keeping the bedding, linen, crockery and cutlery provisions articles etc.
4. The new hotel building should be well constructed as per the hill architecture norms.
5. All the rooms including dining hall, kitchen, reception and lounge should be properly ventilated.
6. Food and Beverage service/food and beverage production.—The hotel should have adequate and trained staff preferably from a recognized institute of catering.
2959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19347. Every registered hotel shall provide.—Reasonably decent beds, bedding, linen, crockery cutlery, furniture/fixture, of a standard quality. The hotel building should be kept properly white washed, painted and have arrangement of proper sanitation all the time. General conditions of cleanliness including bedding etc. should be maintained.
8. Every hotel should have fire fighting arrangement on every floor in accordance with the fire safety requirements.
9. The size of the rooms and toilets/baths in respect of item No.1 above shall be as under:—
Double bed rooms Minimum area, excluding the area of cupboard, 120
sq. ft. with a height of 8 ft.
Single bed rooms Minimum area excluding the area of the cupboard,
100 sq. ft. with a height of 8 ft.
Family suites (4 beds) Minimum area of 240 sq. ft. excluding the area of
cupboard, with a height of minimum of 8 ft.
Dormitory for 5 persons Minimum area of 150 sq. ft. with a height of 8 ft.
Toilets/Bath Minimum area of 30 sq. ft. with a height of 8 ft.
10. The height of the new hotels in the area having a height of more than 7000 ft. from sea level should not be 8 ft and the minimum room size for the Double Bed Room should be 100 sq ft and Single Bed R should be 80 sq. ft. and for the toilet it should be 25 sq. ft.
11. he hotel keeper shall provide proper uniform to all the staff members working in hotel including hotel guide in case, a guide is employed by the hotel exclusively.
Part- C
Prescribed standard for Restaurant/Bar:
1. The restaurant/bar building should be well constructed and properly ventilated with arrangement of ceiling/exhaust fans wherever necessary, arrangement of heating. It should be kept properly white washed/painted all the times.
2. The approach and locality should be good.
3. Kitchen should be of a standard size with a facility of cleaning of crockery/cutlery and kitchen utensils. Approach standards of hygiene should be maintained.
4. Furniture/fixture in the restaurant/bar should be a standard quality. Crockery/cutlery should also be of a standards quality.
5. Separate toilet facility for men and women should exist.
6. Restaurant/Bar should employ trained personnel of recognized Institute of catering in the kitchen.
2960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19347. There should be a Reception counter.
8. Fire fighting arrangement should be provided in accordance with the fire safety requirements.
9. Minimum area covered in dining hall shall be 6 square feet per person.
10. The proprietor of a Restaurant/bar shall provide proper uniform to all the staff members employed in Restaurant/Bar.
_________
ANNEXURE –F
(See rule 20)
(A) CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF HOTELS
The classification of the hotels shall be done as per procedure laid down according to the amenities/facilities and standards of accommodation available in the hotel by awarding suitable marks to a Hotel and Restaurant.
Classification Committee to be constituted by the Government under section 31 of the Act shall classify as per percentage obtained, as follows:—
Classification "A" If the hotel obtains above 80% marks Classification "B" If the hotel obtains above 60% marks Classification "C" If the hotel obtains above 40% marks Classification "D" If the hotels obtains above 20% marks Classification "E" All the hotels who do not contain 20 % shall be placed
in Classification "E".
Procedure for awarding marks by the Classification Committee shall be as under:—
1. Location of the hotels parking place for vehicles, a lawn or 15 Marks a garden for use of guests, conference hall(essential for A Class)
2. Dining hall, lounge (essential for "A" and "B" class) 15 Marks 3. Lift for building having more than three floors and a bar 10 Marks (essential for "A" Class).
4. Minimum carpet area standards for bed room/bathroom 20 Marks Single bed room 100 sq. ft. Double bed room 120 sq. ft. Bath room 30 sq. ft.
Note: "A" class should have 50% western style toilets
5. Adequate provision of Cloak Room for ladies and gents separately 10 Marks 6. Clean hygienic, well equipped, well maintained kitchen and Pantry 5 Marks washing of utensils, crockery/cutlery and glass ware, Storage facility for perishables.
2961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 19347. Telephone.
20 Marks 8. Amenities in the guest room available:—
(i) Attached bathrooms, shower running hot and cold water, 5 Marks toilet paper and towels, bath tubs. (ii) Proper lightings, ceiling fans in hot zones and heating 15 Marks 5 Marks (iii) Drinking water facility 5 Marks (iv) Beds, mattresses, bedding and linen/blankets 5 Marks (v) Proper furniture 5 Marks (vi) Telephone service 5 Marks (vii) Coverage of carpet and interior decoration
9. Television facility close circuit TV rooms/lounge
10 Marks 10. Channel music facility
5 Marks 11. Supervisory staff coming into contact with the guests can 10 Marks understand English and general behavior staff coming into contact with guest.
12. Number of trained/untrained persons employed in the hotel 10 Marks and standard of uniform.
13. Outer attraction of the hotel and maintenance
10 Marks 14. Arrangement of fire fighting equipments.
5 Marks 15. Roof water harvesting system and storage tank
15 Marks Grand Total 200 Marks Percentage obtained …………………………… Class awarded………………………………….. Place: Date:
Prescribed Authority.
(B) PRESCRIBED STANDARD FOR CLASSIFICATION OF
RESTAURANT/BAR
1. Construction, location, approach, parking facility
15 Marks 2. Decoration, furniture/fixture and floor area for each Person.
15 Marks 3. Standard of the kitchen, pantry, hygienic condition, cleaning of utensils/crockery, cutlery etc.
10 Marks 4. Storage facility for perishable articles
5 Marks 5. Standard of crockery/cutlery and glassware and linen etc.
10 Marks2962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 6. Staff position whether trained from a recognized Institute of catering or untrained and standard of uniform.
7. Fire fighting equipment arrangements 8. Standard of food and service
9. Separate toilet facility for ladies and gents 10. General behavior of staff coming into contact with customers.
Percentage obtained………………………………
10 Marks
5 Marks
15 Marks
5 Marks
10 Marks Total 100 Marks Class awarded …………………………………… Place: Date:
Prescribed Authority.
Note:—Obtained marks exceeding 80% will be classified as "A" Class, exceeding 60%
but below 80% as "B" Class, rest of all will be classified as "C" Class.
__________
ANNEXURE-G
(See rule 20(2)
CRETERIA FOR CLASSIFICATION OF TRAVEL AGENCY
1. Location, size and standard of office 2. Standard of furniture 3. Telephone 4. Tele-printer 5. Arrangement of Hindi and English typing for correspondence. 6. Arrangement of other service viz: (i) Air booking (ii) Accommodation booking (in town/ Distt./State/outside state). (iii) Transportation (iv) Sight seeing (v) Trekking equipment (vi) Toilet facilities
15 Marks 10 Marks 10 Marks 5 Marks
10 Marks
5 Marks
10 Marks 5 Marks 5 Marks 5 Marks 5 Marks Total 100 Marks
Percentage obtained……………………………… Class awarded ……………………………………
Place: Date:
Prescribed Authority.
Note:—Obtained marks exceeding 80% will be classified as "A" Class, exceeding 60%
but below 80% as "B" Class, rest of all will be classified as "C" Class.
By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary, (Tourism & Civil Aviation). Government of Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित