राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव गतोल, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बाबत पंजी—त करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव गतोल, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि श्री लेख राम शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण दास 111-राजपत्र/2012-24-8-2012 (2995) 2996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 शर्मा, निवासी ग्राम गतोल (नरोल), परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने एक वसीयतनामा बहक श्री संजय शर्मा, अनिल शर्मा पुत्र तथा सुनिता शर्मा, रीना कुमारी पुत्रियां श्री लेख राम के नाम तहरीर करवाया है कि उसकी जमीन कूला गैर-मनकूला जायदाद उसके मरणोपरान्त उनके नाम की जाए। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 6-9-2012 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस वसीयत के पंजी—त होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10.00 बजे आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। गैर-हाजिरी में वसीयत पंजी—त कर दी जाएगी।
आज दिनांक .................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शशी पाल शर्मा,
तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जय गोपाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री कर्मदेव पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव डाबर, डा0 नम्होल, उप-तहसील नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दरुस्ती हेतु आवेदन-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व प्रति शिक्षा प्रमाण- पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, हिमाचली प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड सहित इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम कर्मदेव है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन पटवार वृत्त घ्याल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में त्रूटिवश कमल देव दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता एवं प्रार्थी के सभी सम्बन्धियों को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-9-2012 को प्रात 10.00 बजे आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जय गोपाल शर्मा,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार),
नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।2997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव टिप उपरला, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल वाक्या मुहाल टिप उपरला, मौजा गन्धवाड़ में नाम दरुस्त करने बारे।
श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव टिप उपरला, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकॉर्ड माल वाक्य मुहाल टिप उपरला, मौजा गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में सवर्ण सिंह गलत नाम दर्ज है। स्कूल प्रमाण-पत्र व वोटर कार्ड में मेरा नाम सवर्ण कुमार दर्ज है।
वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः अब उक्त कागजात माल में सवर्ण सिंह नाम के बजाए सवर्ण सिंह उपनाम सवर्ण कुमार दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। त्रिलोक चन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 06/2012 तारीख दायरा : 9-8-2012 तारीख पेशी : 12-09-2012 शीर्षक :
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री किशन दत्त, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी दत्तक पुत्री स्वाती शर्मा का जन्म गांव सुनपुर, डाकघर नौरा, उप-तहसील धीरा में दिनांक 21-3-1991 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नौरा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा स्वाती शर्मा की जन्म तिथि 21-3-1991 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत नौरा को पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 13/2012 तारीख पेशी : 12-09-2012 शीर्षक :
श्री जैसी पुत्र श्री गुरदित्ता, निवासी महाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री जैसी पुत्र श्री गुरदित्ता, निवासी महाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका सही नाम जती राम पुत्र श्री गुरदित्ता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल चम्बी, मौजा रझूं में जैसी पुत्र श्री गुरदित्ता दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाये।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में जैसी पुत्र श्री गुरदित्ता के बजाए जैसी उपनाम जती राम पुत्र श्री गुरदित्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री लक्षमण, निवासी मकान नम्बर 144, वार्ड नम्बर 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में जाति दर्ज करवाने बारे।
श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री लक्षमण, निवासी मकान नम्बर 144, वार्ड नम्बर 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वह कोली अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है लेकिन उसकी जाति कागजात माल में दर्ज नहीं है। अब कागजात माल में दर्ज करवाना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने बारे आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को वेद प्रकाश की जाति कागजात माल में दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति की जाति कागजात माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी,
समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बतू देवी पत्नी स्व0 श्री रूपलाल, निवासी गांव क्यारडू, डाकघर बखालग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती बतू देवी पत्नी स्व0 श्री रूपलाल, निवासी गांव क्यारडू, डाकघर बखालग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सुहारू देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड तथा राजस्व रिकॉर्ड में बतू देवी है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड व परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में बतू देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 3000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-9-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री दिला राम पुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव सेरवाला, डा0 कशलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत कशलोग, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार आम।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री दिला राम पुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव सेरवाला, डा0 कशलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्री कुमारी भानुप्रिया की जन्म तिथि 11-7-1987 व पुत्र नीरज ठाकुर की जन्म तिथि 14-11-1991 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म तिथियों के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 4-9-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 20-07-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री चमन लाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव लाहमा दावटी, डा0 घणागूघाट, तहसील अर्की, जिला . . वादी। सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत दाड़ला, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार आम।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री चमन लाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव लाहमा दावटी, डा0 घणागूघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र3001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 धीरज कुमार की जन्म तिथि 7-12-2010 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 4-9-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 20-07-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री शम्भू राम, निवासी गांव लहताणा जेरी, डाकघर शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री शम्भू राम, निवासी गांव लहताणा जेरी, डाकघर शालाघाट, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सीमा देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र में सिमरन ठाकुर है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल तथा शिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसकी पुत्री का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सिमरन ठाकुर किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-9-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।3002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री चुनी लाल, निवासी गांव म्यावण, डाकघर शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री चुनी लाल, निवासी गांव म्यावण, डाकघर शालाघाट, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में दीपिका लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड की रसीद में तथा आधार कार्ड की रसीद में सुनीता देवी है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड की रसीद, आधार कार्ड की रसीद व परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सुनीता देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-9-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 13-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती नीलम कुमारी शर्मा पत्नी श्री विराज शर्मा, निवासी गांव गाहर, डाकघर बातल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी शर्मा पत्नी श्री विराज शर्मा, निवासी गांव गाहर, डाकघर बातल, तहसील अर्की, जिला सोलन ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में निर्माला देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र व वोटर कार्ड में नीलम कुमारी शर्मा है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड व परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नीलम कुमारी शर्मा किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-9-2012 को प्रस्तुत कर सकता3003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री भरत कुमार गौतम पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव बजीवण, डाकघर भूमती, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री भरत कुमार गौतम पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव बजीवण, डाकघर भूमती, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में भवानी सिंह लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र में भरत कुमार गौतम है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल तथा शिक्षा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में भरत कुमार गौतम किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-9-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 27 जुलाई, 2012
संख्या : स्वास्थ्य-ए(3)-17/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-17/2009, तारीख 25-7-2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
3004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती आरै प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक वर्ग-II-(अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध ''क'' में :--
(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान से महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पन्द्रह दिन का प्रोन्नत्यात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (स्वास्थ्य)।
____________
[Authoritative english text of this department notification no. Health-a(3)-17/2009, dated
27-7-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th July, 2012
No. Health-A(3)-17/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make following Rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Health & Family Welfare Female Health Supervisor, Class III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion, Rules, 2011 notified vide this Department's notification of even number dated 25-7-2011, namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Female Health Supervisor, Class III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2012.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Department of Health & Family Welfare Female Health Supervisor, Class III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion, Rules, 2011:—
(a) For the existing Column No.11 , the following shall be substituted, namely :—
3005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934"By promotion from amongst the Female Multipurpose Health Workers who have undergone fifteen days promotional training of Female Health Supervisor from a recognized training School/Institute and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade."
By order, Sd/- Secretary (Health).
__________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 अगस्त, 2012
संख्याःपी.बी.डब्लयू.(बी)एफ(5)1/2009.--यतः हिमाचल प्रेदश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लुहारवी शहरी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में दाबला-मोरसिंगी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| ि जला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में |
| बिलासपुर | घुमारवीं | लुहारवी शहरी | 6 | 649-42 |
| 7/1 | 00-40 | |||
| 12 | 50-00 | |||
| 13 | 21-60 | |||
| 22 | 122-60 | |||
| 23 | 91-28 | |||
| 24 | 42-00 | |||
| 25 | 108-02 | |||
| कुल जोड़ | किता-8 | 1085-32 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।3006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934
कार्यालय भूव्यवस्था अधिकारी शिमला मण्डल, शिमला-9
विज्ञापन
शिमला-9 23 अगस्त, 2012
संख्या रैव0 (एस0टी0) एस0एम0एल0/ए0-पछाद/1/2011.--सरकार हि0 प्र0 द्वारा अधिसूचना संख्या रैव0 बी0एफ0 (8) 3/2009 व रैव0 बी0एफ0 (8) 2/2001-1 दिनांक 20-11-2010 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 33 व 52 के अन्तर्गत जारी की गई है, की अनुपालना में तहसील पछाद में भू-अभिलेख के संशोधन का कार्य प्रारम्भ है। भू-राजस्व के निर्धारण हेतू भू-अभिलेख में भूमि की किस्मों को दर्ज करने का मामला विचाराधीन है। तहसील पछाद में वर्तमान भूव्यवस्था कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 व हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष) निर्धारण नियम, 1986 के अनुरूप भू-अभिलेख में भूमि की किस्मों को दर्ज करने का प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैः--
| क्र म संख्या | किस्म भूमि | परिभाषा कृष्ट भूमि (1) सिंचित |
| 1. | क्यार अवल | वह समतल सिंचित भूमि जिसमे साल में ं दो फसलें काश्त होती हों तथा सिंचाई के लिए पानी बारह महीने प्राप्त होता हो। |
| 2. | क्यार दोयम | वह समतल सिंचित भूमि जिसमें साल मे ं दो या दो साल मे ं तीन फसलें काश्त होती हो तथा सिंचाई के लिये पानी छः महीने मिलता हो। |
| 3. | बगीचा क्यार | वह समतल सिंचित भूमि जिसमें बगीचा सेब, बादाम, नाशपाती, पलम, आड़ू, आम, नीबू, गलगल, संतरा, किनू, मालटा, खुमानी, अमरुद आदि हो। |
| 4. | कुहली अवल | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई कुहल के पानी द्वारा की जाती हो तथा एक साल मे ं दो फसलें काश्त होती हो तथा पानी बारह महीने उपलब्ध रहता हो। |
| 5. | कुहली दोयम | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई कुहल के पानी द्वारा की जाती हो तथा एक साल में दो फसलें काश्त होती हो तथा सिंचाई के लिए पानी छः महीने उपलब्ध रहता हो। |
| 6. | बगीचा कुहली | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई कुहल के पानी द्वारा की जाती हो तथा बगीचा सेब, बादाम, नाशपाती, पलम, आड़ू, आम, नीबू, गलगल, संतरा, किनू, मालटा, खुमानी, अमरुद आदि हों। |
| 7. | टावी | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई सरकार द्वारा निर्मित जल उठाऊ योजना व टैंको से की जाती हो तथा एक वर्ष मे ं दो फसलें काश्त होती हो। |
| 8. | चाही | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई सरकार द्वारा निर्मित कुओं से की जाती है तथा एक वर्ष में दो फसलें काश्त होती हों। |
| 9. | बगीचा चाही | वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई सरकार द्वारा निर्मित कुओं के पानी से की जाती हो तथा बगीचा सेब, बादाम, नाशपाती, पलम, आड़ू, आम, नींबू, गलगल, संतरा, किनू, मालटा, खुमानी, अमरुद आदि हों। |
| (2) असिंचित भूमि | ||
| 10. | वाखल अवल | वह वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि जिसमें साल में दो फसलें काश्त होती हो तथा जमींदारान की आबादी के नजदीक स्थित हो जहां भूमि को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलती हो। |
| 11. | वाखल दोयम | वह वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि जिसमें साल में दो फसलें काश्त होती हो और जमीदारान की आबादी से दूरी पर स्थित हो जहां खाद की कमी हो तथा वाखल अवल की अपेक्षा कम उपजाऊ हो। |
| 12. | वाखल सोयम | वह वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि जो पहाड़ी पर ढलानदार जगह में स्थित हो तथा कंकरीट हो इसमें केवल कुल्थ या माश की फसल काश्त होती हो। |
| 13. | बागीचा बाखल | वह वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि जिसमें बगीचा सेब, बादाम, नाशपाती, पलम, आड़ू, आम, नीबू, गलगल, संतरा, किनू, मालटा, खुमानी, अमरुद आदि हो। |
| अकृष्ट भूमि | ||
| 14. | बंजर जदीद वह भूमि जो लगातार पिछली चार फसलों से काश्त न की गई हों। | |
| 15. | बंजर कदीम | वह भूमि जो पहले काश्त में थी परन्तु चार वर्षों से अधिक समय से काश्त न की गई हो। |
| 16. | घासनी | वह मलकियती भूमि जिसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए घास की उपज हेतू किया जाता हो। |
| 17. | घासनी द्रखतान | वह मलकियती भूमि जिसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए घास की उपज हेतू किया जाता हो तथा उस भूमि में किसी भी किस्म के वृक्ष इस्तादा हो। |
| 18. | वन बांस | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जिसमें बांस व बांसडिया पाई जाती हो। |
| 19. | घासनी सरकार | वह सरकारी भूमि जो किसी विभाग के कब्जे में हो और वह विभाग उसका उपयोग घास की उपज के लिए करता हो। |
| 20. | चरागाह द्रख्तान | वह सरकारी भूमि जिसमें द्रख्तान इस्तादा हो और वाशिन्दगान देह के हकूक घास कटाई व चराई आदि मुताबिक नक्शावर्तन के हो। |
| 21. | चरागाह बिला द्रख्तान | वह सरकारी भूमि जिसमे द्रख्तान इस्तादा न हो और वाशिन्दगान देह के हकूक ं घास कटाई व चराई आदि मुताबिक नक्शावर्तन के हो। |
| 22. | ज्ांगल रिजर्व | वह सरकारी भूमि जिसमें ठडाबन्दी हुई हो और जंगल रिजर्व करार दिया गया हो। |
| 23. | ज्ांगल मैहफूजा मैहदूदा | वह सरकारी भूमि जिसमें ठडाबन्दी हुई हो और जंगल मैहफूजा मैहदूदा करार दिया गया हो। |
| 24. | ज्ांगल मैहफूजा गैर मैहदूदा | वह सरकारी भूमि जिसमे ठडाबन्दी ं हुई हो और जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा करार दिया गया हो। |
| 25. | जंगल देहाती | वह सरकारी भूमि जिस पर वन विभाग का नियंत्रण हो परन्तु वह भूमि अभी तक नियम अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित न हुई हो तथा चरागाह की सूरत में भी न हो। |
| 26. | नर्सरी | वह सरकारी भूमि जिसका उपयोग किसी सरकारी विभाग द्वारा पौधों को उगाने के लिए किया जाता हो। |
| 27. | जाय सरकार | वह सरकारी उसर भूमि जो खाली पडी़ हो और उसमें वृक्ष आदि कोई इस्तादा न हो और न ही चरागाह आदि के प्रयोग में लाई जाती हो। |
| 28. | गैर मुमकिन बीड़ | वह भूमि जो दो काश्ता रकवों के बीच स्थित हो और न काबले काश्त हो। |
| 29. | गैर मुमकिन ढांक | वह भूमि जो मौका पर ढांक हो अर्थात जहां पर मनुष्य प्रजाति के प्राणी का आवागमन सम्भव न हो और उसकी उत्पति का इस्तेमाल साधारणतः न हो सके। |
| 30. | गैर मुमकिन नाला, खड, नदी | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जिसमें पानी बहता हो। |
| 31. | गैर मुमकिन कुहल | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जिसमें खेतों की सिंचाई व घराट के लिए पानी लाया जाता हो। |
| 32. | गैर मुमकिन घराट (बारहमाही, नौ माही, छः माही, तीन माही) | तथा वह मलकियती भूमि जिसमें अनाज पिसाई के लिए घराट बनाया गया हो उसके लिए पानी कुहल द्वारा लाया गया हो। |
| 33. | गैर मुमकिन घराट उफतादा | वह मलकियती भूमि जिसमें अनाज पिसाई के लिए घराट बनाया गया हो तथा उसके लिए पानी कुहल द्वारा लाया गया हो परन्तु अब मौका पर बुर्द हालत में हो। |
| 34. | गैर मुमकिन आबादी | आबादी देह की वह भूमि जिसकी मलकियत साबका कागजात में आबादी देह के नाम दर्ज हो। |
| 35. | गैर मुमकिन मकान | वह मलकियती भूमि जिसमें जमीदारान द्वारा रिहायश हेतू मकान व रसोईघर बनाया गया हो। |
| 36. | गैर मुमकिन गौशाला | वह मलकियती भूमि जिसमे े जमीदारान द्वारा पशुओ ं को रखने के लिए मकान ं बनाया गया हो। |
| 37. | गैर मुमकिन सैहन | वह मलकियती भूमि जो रिहायशी मकान के धरातल में स्थित हो तथा उस भूमि का प्रयोग चलने-फिरने, पशुओं को बाधनें तथा अन्य घरेलू काम काज के लिए किया जाता हो। |
| 38. | गैर मुमकिन खल्याण | वह मलकियती भूमि जिसमें फसल को सुखाया जाता है तथा परम्परागत ढंग से अनाज से भूसा अलग किया जाता हो। |
| 39. | गैर मुमकिन टैंक पानी | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जहां पर पानी के भण्डार हेतु स्थाई टैंक बनाया गया हो। |
| 40. | गैर मुमकिन गढ़ा खाद | वह मलकियती भूमि जहां पर पशुओं के गोबर को एकत्र करके उसकी खाद तैयार की जाती है। |
| 41. | गैर मुमकिन कारखाना | वह मलकियती भूमि जहां जमीदारानों के कृषि औजारों की मुरम्मत व नए औजार बनाने के लिये कच्चा या पक्का मकान बनाया गया हो। |
| 42. | गैर मुमकिन खुरड़ी | वह भूमि जहां पशुओं को पानी पिलाने के लिए खुरड़ी बनाई गई हो। |
| 43. | गैर मुमकिन गोबर गैस टैंक | वह मलकियती भूमि जहां पर गोबर की गैस बनाने के लिए स्थाई गढ़ा बनाया गया हो। |
| 44. | गैर मुमकिन गली | वह मलकियती भूमि जो मकान के साथ स्थित हो और गली की सूरत में हो। |
| 45. | गैर मुमकिन स्नानागृह | वह मलकियती भवन जो मकान से अलग बनाया गया हो और उसका प्रयोग नहाने धोने के लिए किया जाता हो। |
| 46. | गैर मुमकिन दुकान | वह मलकियती भूमि जिसमें लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं क्रय व विक्रय की जाती हो तथा इस भवन का इस्तेमाल व्यापारीकरण हेतू किया जाता हो। |
| 47. | गैर मुमकिन होटल | वह मलकियती भवन जिसमें यात्रियों के ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था हो। |
| 48. | गैर मुमकिन गोदाम | वह सरकारी अथवा मलकियती भवन जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार की वस्तुओं के भण्डारन हेतू किया जाता हो। |
| 49. | गैर मुमकिन पैट्रोल पम्प | वह भूमि जिसमें पैट्रोल व डीजल के वितरण हेतू भवन व भण्डार बनाया गया हो। |
| 50. | गैर मुमकिन लघु उद्योग (आटा मशीन, आरा मशीन, कोहलू आदि) | वह मलकियती भूमि जिसमें बिजली व डीजल से चलने वाली आटा पिसाई, लकड़ी चराई, तेल निकालने, धान कुटने, ऊन पिंजाई व फर्नीचर आदि बनाने की मशीनें लगाई गई हो। |
| 51. | गैर मुमकिन फुलवाड़ी | वह सरकारी व गैर सरकारी भूमि जो किसी सरकारी इमारत या मकान के सैहन के साथ स्थित हो और उसमें सुन्दरता के लिए फूल उगाए जाते हों। |
| 52. | गैर मुमकिन पौधशाला | वह सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि जहां फूल-पौधों के लिए पारदर्शी भवन बनाया गया हो। |
| 53. | गैर मुमकिन उद्योग | वह सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि व भवन जिसमें लोहा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, स्टील, रबड, छोटे-बड़े वाहन तथा खाद्य पदार्थ बनाने के कारखाने स्थापित हो। |
| 54. | गैर मुमकिन विद्यालय | वह सरकारी भवन जहां पर प्राथमिक से बाहरवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता हो। |
| 55. | गैर मुमकिन महाविद्यालय | वह सरकारी भवन जहां पर विद्यार्थियों को स्नातक तक पढ़ाया जाता हो। |
| 56. | गैर मुमकिन विश्वविद्यालय | वह सरकारी भवन जहां पर विद्यार्थियों को स्नातकोतर शिक्षा दी जाती है। |
| 57. | गेैर मुमकिन प्रशिक्षण संस्थान | वह सरकारी भवन जहां पर विद्यार्थियों को तकनीकी या गैर तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता हो। |
| 58. | गैर मुमकिन मैदान | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जिसका प्रयोग खेलकूद व परम्पारिक मेलों आदि के लिए किया जाता है। |
| 59. | गैर मुमकिन निजी विद्यालय | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जहां पर प्राथमिक से बाहरवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भवन बनाया गया हो। |
| 60. | गैर मुमकिन निजी महाविद्यालय | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जहां पर विद्यार्थियों को स्नातक की शिक्षा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भवन बनाया गया हो। |
| 61. | गैर मुमकिन निजी विश्वविद्यालय | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जहां पर विद्यार्थियों को स्नातकोतर शिक्षा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भवन बनाया गया हो। |
| 62. | गैर मुमकिन निजी प्रशिक्षण संस्थान | वह सरकारी अथवा मलकियती भूमि जहां पर विद्यार्थियो ं को तकनीकी व गैर तकनिकी प्रशिक्षण देनें के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भवन बनाया गया हो। |
| 63. | गैर मुमकिन औषधालय | वह सरकारी भवन जहां पर रोगियों के उपचार हेतू दवाईयां दी जाती हो। |
| 64. | गैर मुमकिन पशु औषधालय | वह सरकारी भवन जहां पर पशुओं के उपचार हेतू दवाईयां दी जाती हो। |
| 65. | गैर मुमकिन चिकित्सालय (नागरिक) | वह सरकारी भवन जहां मरीजों का ईलाज किया जाता हो। |
| 66. | गैर मुमकिन निजी चिकित्सालय | वह मलकियती भवन जहां मरीजों का ईलाज किया जाता हो। |
| 67. | गैर मुमकिन पंचायत भवन | वह सरकारी भवन जिसमें ग्राम पंचायत का कार्यालय हो अथवा ग्राम पंचायत द्वारा भवन व दुकानें बनाई गई हो। |
| 68. | गैर मुमकिन वनरक्षक गृह | वह सरकारी भवन जिसे वन विभाग द्वारा वन रक्षक व उप-परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय व निवास हेतू बनाया गया हो। |
| 69. | गैर मुमकिन वन परिक्षेत्र कार्यालय | वह सरकारी भवन जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी का कार्यालय स्थपित हो। |
| 70. | गैर मुमकिन क्वाटर | वह सरकारी भवन जिसे किसी सरकारी विभाग द्वारा कर्मचारियों के रहने हेतू बनाया गया हो। |
| 71. | गैर मुमकिन पॉवर हॉंउस | वह सरकारी भ्ूामि जहां पर विद्युत संचालन किया जाता हो। |
| 72. | गैर मुमकिन टावर | वह सरकारी व मलकियती भूमि जिसमें दूरसंचार व विद्युत के टावर बनाए गए हो। |
| 73. | गैर मुमकिन पम्प हॉंऊस | वह सरकारी भवन जिसमे जन स्वास्थय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतू पम्प ं स्थापित किया गया हो। |
| 74. | गैर मुमकिन देवस्थान | वह भूमि जहां पर देवी देवताओं की खुली जगह मे ं पूजा की जाती है। |
| 75. | गैर मुमकिन मन्दिर | वह भवन जो हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा देवी-देवताओं की पुजा हेतू बनाए गए है। |
| 76. | गैर मुमकिन गुरूद्वारा | वह भवन जो सिख समुदाय मे लोगाें द्वारा गुरूग्रंथ साहब को पढ़ने व भजन कीर्तन करने के लिए बनाये गये हो। |
| 77. | गैर मुमकिन गिरजाघर | वह भवन जिसे ईसाई समुदाय के लोगाें द्वारा ईश्वर की प्रार्थना करने हेतू बनाया गया हो। |
| 78. | गैर मुमकिन ईदगाह | वह भवन जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नवाज पढ़ने के लिए बनाया गया हो। |
| 79. | गैर मुमकिन खण्डहर | वह भवन जो कई वर्ष पहले गिर चुका हो तथा मौका पर उसका मलबा मौजूद हो। |
| 80. | गैर मुमकिन वर्षा शालिका | वह सरकारी भूमि जो सड़क के किनारे स्थित हो तथा वहां पर यात्रियोें के लिए विश्राम हेतू शालिका बनाई गई हो। |
| 81. | गैर मुमकिन सड़क | वह सरकारी व गैर सरकारी भूमि जिसमें बाहनों के आने जाने के लिए सड़क बनाई गई हो। |
| 82. | गैर मुमकिन रास्ता | वह सरकारी व गैर सरकारी भूमि जिसमें आम व्यक्तियों के चलने के लिए रास्ता गुजरता हो। |
| 83. | गैर मुमकिन हैडपम्प | वह भूमि जहां जमीन के अन्दर से पानी निकालने हेतू हैडपम्प लगाया गया हो। |
| 84. | गैर मुमकिन बांवड़ी | वह भूमि जहां प्राकृतिक पानी हो तथा वहां पर बांवड़ी बनाई गई हो। |
| 85. | गैर मुमकिन तालाब | वह भूमि जहां प्राकृतिक तौर से काफी मात्रा में पानी जमा रहता हो या वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए तालाब बनाया गया हो। |
| 86. | गैर मुमकिन शमशानघाट | वह भूमि जहां पर हिन्दू धर्म के मृतकों की अन्तिम दाह संस्कार की रस्म अदा की जाती हो । |
| 87. | गैर मुमकिन समिट्री | वह भूमि जहां पर ईसाई धर्म के मृतकों को दफनाया जाता है। |
| 88. | गैर मुमकिन कब्रीस्तान | वह भूमि जहां पर मुस्लिम धर्म के मृतकों को दफनाया जाता है। |
| 89. | गैर मुमकिन स्मार्क | वह भूमि जहां पर किसी शहीद पुरूष की यादगार व उसे श्रद्धांजलि देने हेतू उसकी मूर्ति स्थापित की गई हो। |
| 90. | गैर मुमकिन डिपू | वह भवन जहां पर उचित मूल्य की दुकान सरकारी मलकियत में बनाई गई हो। |
| 91. | गैर मुमकिन समुदाय भवन | वह सरकारी या गैर सरकारी भूमि जिसमें किसी समुदाय विशेष के नाम से भवन बनाया गया हो। |
| 92. | गैर मुमकिन महिला मण्डल | वह सरकारी या गैर सरकारी भूमि जिसमें सरकार द्वारा निर्मित महिला मण्डल भवन हो। |
| 93. | गैर मुमकिन शौचालय | वह सरकारी या गैर सरकारी भूमि जहां पर शौचालय निर्मित किया गया हो । |
| 94. | गैर मुमकिन सेफटी टेंक | वह सरकारी या गैर सरकारी भूमि जहां पर मल-मूत्र एकत्र करने के लिए स्थाई टैंक बनाया किया गया हो। |
| 95. | गैर मुमकिन खाल़ा | वह मलकियती भूमि जो भारी वर्षा के कटाव से कृषि योग्य न रही हो तथा खाल़े की शक्ल में बदल गई हो। |
अतः हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 14 के अन्तर्गत इस विज्ञापन द्वारा जन साधारण तहसील पछाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस विज्ञापन में दर्शाई गई किसी किस्म भूमि के बारे में कोई आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव व आपति इस विज्ञापन के पे्रषण के 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को लिखित रूप में दें। समय सीमा समाप्त होने पर कोई भी सुझाव व आपतियां मान्य नहीं होगी तथा रद्द समझी जाएगी।
(बी0 आर0 वर्मा) भा0 प्र0 से0 भूव्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित