राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्री परिषद्)
अधिसूचूचना
शिमला-2, 5 सितम्बर, 2012
संख्याः जी.ए.डी.(सी सी)5-2/71.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) (143वां अमैण्डमैंट) रूल्ज, 2012 है।
(2) ये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।
122-राजपत्र/2012-6-9-2012 (3583)3584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 2. शीर्षक SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT के अधीन संशोधन.--दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 में शीर्षक "SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT" के अधीन.--
(क) मद (a) में, क्रम संख्या 19 के प्श्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्ः-- "20 Follow up programme.".
(ख) मद (b) में, क्रम संख्या 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
" Re-marriage and Self Employment for Women etc."—
राज्यपाल के आदेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD(CC)-5-2/71 dated
5-9-2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 5th September, 2012
No. GAD (CC)-5-2/71.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (143rd Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force with immediate effect.
2. Amendment under the heading SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT.—In the Business of Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, under the heading "SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT.—
(a) in item (a) after serial No. 19, the following serial number shall be added, namely:—
"20- Follow up programme.".
(b) in item (b) for serial number 23, the following shall be substituted, namely:—
" Re-marriage and Self Employment for Women etc.".
By order of the Governor, Sd/- Chief Secretary.
3585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934निर्वाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला, 5 सितम्बर, 2012
संख्याः 5-25/2010.ईएलएन.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री अशोक कुमार तोमर, निर्वाचन अधिकारी की सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 15600-39100/- रुपए जमा 6600/- रुपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमए 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।
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[Authoritative English Text of this department notification No: TPT-F (6)2/2000, dated
30/08/2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th August, 2012
No. TPT-F (6)2/2000.—In supersession of all the previous notifications issued in this regard and in exercise of the powers conferred upon her under sub-section (1) of section-200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to specify the authorities as per the details given in "Part-A" to compound the offences, either before or after the institution of the prosecution, for the amounts as indicated in "Part-B", of the Schedule appended below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette (e-Gazette) of Himachal Pradesh:—
3586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934SCHEDULE
"PART-A"
3587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934The amount for compounding the offence under the section 194 will be two thousand rupees and an additional amount of one thousand rupees per tone of excess load, together with the liability to pay charges for off-loading of excess load.
The amount collected as compounding fee will be deposited in the Head 0041-Taxes on vehicles, 101-receipt under the Indian Motor Vehicle Act, 04-Penalty.
By order, Sd/- Secretary (Transport).
3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमलाए 30 अगस्त, 2012
संख्या टी0 पी0 टी0-एफ(6)2/2000.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस निमित जारी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रण करते हुए और मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 200 की उप धारा (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से, अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराधों के शमन के लिए, नीचे संलग्न अनुसूची के "भाग ख" में यथा उपदर्श्ाित रकम के लिए, "भाग क" में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती हैं;-
"भाग-क"
3589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934टिप्पण.-अपराधोेंं का शमन मौके पर ही किया जायेगा ताकि यान मालिकोेंं का शमन के लिये पुलिस स्टेशन/आर0 एल0 ए0/आर0 टी0 ओ के कार्यालय आदि जाना अपेक्षित न हो।
"भाग-ख"
"भाग-क" में उपदर्श्ाित धाराओं के अधीन अपराधों के शमन के लिए रकम निम्न प्रक्रकार से होगी;-
धारा 194 के अधीन अपराध के शमन के लिए रकम दो हजार रूपए होगी और अधिक भार के प्रति टन के लिए अधिक भार की उतराई के लिए, प्रभार संदत करने के दायित्व सहित, अधिक भार के लिए अतिरिक्त रकम एक हजार रूपए प्रति टन होगी।
शमन फीस के रूप में इकट्ठी की गई रकम हैड 0041-टैकसिज आन व्हीकल, 101-रसीप्ट अन्डर दी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, 04-पैनलटी के अधीन जमा की जाएगाी ।
आदेशानुसार, हस्ता/- सचिव (परिवहन)।3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934
TRANSPORT DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 5th September, 2012
No. Tpt-F(6)1/99-I.—In this Department Notification of even No. dated 9th September, 2011 which was regarding fixation of freight rates, in the 3rd line of para-1 of the said Notification the date of supersession may be read as 28-6-2006 instead of 20-9-2005.
By order, Sd/- Secretary (Transport).
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निर्वाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला, 5 सितम्बर, 2012
संख्याः 5/18/2007-ईएलएन.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री अनिल कुमार, तहसीलदार (निर्वाचन) की निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/- रुपए जमा 5400/- रुपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला में निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में निर्वाचन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।3591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह, जात जट, निवासी गांव मजारा, डाकखाना सलौनी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में इस आशय केे साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री अजीत सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से जीत सिंह दर्ज है जबकि पंजाब नैशनल बैंक खाता तथा बी0बी0एम0बी0 नंगल टाऊनशिप द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण में अजीत सिंह (क्योंकि आवेदक के पिता बी0बी0एम0बी0 नंगल टाऊनशिप से सेवानिवृत्त हुए थे) जोकि सही व दरुस्त है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने आवेदन के साथ हल्फिया ब्यान (सशपथ-पत्र), पिता स्व0 श्री अजीत सिंह के नाम पंजाब नैशनल बैंक खाता तथा बी0बी0एम0बी0 नंगल टाऊनशिप द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में अजीत सिंह किया जाये।
अतः इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 26-9-2012 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के बारे आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विरेन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व अभिलेख में खेवट नं0 525, 526, 527, 528, 532, 533, 547 व 548 जमाबन्दी वर्ष 2006-07, उप-महाल कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दरुस्ती नाम भुपिन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह करने बारे।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर श्री भुपिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह पुत्र श्री वतन सिंह, जात जुलाहा, निवासी गांव व डाकखाना कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में इस आशय केे साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से मूला सिंह दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर में भुपिन्दर सिंह है, जोकि सही व दरुस्त है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने आवेदन के साथ अपना हल्फिया ब्यान (सशपथ-पत्र), स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में भुपिन्दर सिंह किया जावे।
अतः इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-10-2012 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दे दिए जाएंगे।3592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ। मोहर। विरेन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व अभिलेख में खेवट नं0 197, खतौनी नं0 251, खसरा नं0 1315, 1468, 1447 व 1471, जमाबन्दी वर्ष 2008-09, गांव समूरकलां, तहसील व जिला ऊना में दरुस्ती नाम किरण कौर की बजाए हरबंसी देवी करने बारे।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर श्रीमती हरबंसी देवी विधवा श्री यशपाल, जात राजपूत, निवासी गांव व डाकखाना समूरकलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में इस आशय केे साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से किरण कौर विधवा श्री यशपाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर में हरबंसी देवी है, जोकि सही व दरुस्त है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने आवेदन के साथ हल्फिया ब्यान (सशपथ-पत्र), स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थिन चाहती है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में हरबंसी देवी विधवा श्री यशपाल किया जावे।
अतः इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-10-2012 को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 29-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विरेन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 6 सितम्बर, -09-2012
संख्याः ई. एक्स.एन.-एफ(1)-7/2012(i).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश), फोर्थ अमैन्डमैंट रूल्ज, 2012 है ।3593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 2. रूल 6 का संशोधन.--सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त रूल्ज" कहा गया है) के रूल 6 के सब-रूल (21) के क्लाज (a) के पश्चात् निम्नलिखित प्रॅवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"Provided that the sale of goods manufactured in Himachal Pradesh made to Defence forces/Central Government Departments/Central Public Undertakings as per sub-section (2) of section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 will be admissible subject to production of certificate in Form 'ND' duly signed by the authorised officer/authority".
3. फार्म-ND का जोड़ना.--उक्त रूल्ज से संलग्न विद्यमान फार्म-R के पश्चात् निम्नलिखित फार्म-ND जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः--
"Form-ND
Certificate for making purchases by Defence forces/Central Government
Departments/Central Public Undertakings (See rule 6 (21) of the Central Sales Tax
(Himachal Pradesh) Rules, 1970
{To be used while making purchases by Defenceforces/Central Government Departments/Central Public Undertakings}
Name of the issuing Ministry/Department............................................................................................
Name and Address of Issuing office.....................................................................................................
...............................................................................................................................
To
M/S........................................... *(Seller)
...................................................
Certified that the Goods Ordered for in our purchase Order No........................... dated...................... Bill No. ....................................... Date.......................................Amount
1.
2.
3.
4.
and supplied under your Challan No................... Dated................... are purchased by or on behalf of the Defence forces/Central Government Departments/Central Public Undertakings (specify the name of department/organization).............. for their exclusive use.
Signature............................ Desigation of the Authorized Officer/ Authority with seal.".
3594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934Name and Address of the seller with TIN.
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-7/2012(i), dated
06-09-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 6th September, 2012
No. EXN-F(1)-7/2012(i),In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Fourth Amendment Rules, 2012.
2. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, (hereinafter referred to as the 'said rules'), in sub-rule (21), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely;
"Provided that the sale of goods manufactured in Himachal Pradesh made to Defence forces/Central Government Departments/Central Public Undertakings as per sub-section (2) of section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 will be admissible subject to production of certificate in Form 'ND' duly signed by the authorised officer/authority".
3. Addition of Form–ND.—After existing Form–'R' appended to the said rules, the following Form – ND shall be added, namely;
"Form-ND
Certificate for making purchases by Defence forces/Central Government
Departments/Central Public Undertakings (See rule 6 (21) of the Central Sales Tax
(Himachal Pradesh) Rules, 1970
{To be used while making purchases by Defence forces/Central Government Departments/Central Public Undertakings}
Name of the issuing Ministry/Department............................................................................................
3595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934Name and Address of Issuing office...................................................................................................... ...............................................................................................................................
To
M/S........................................... *(Seller)
...................................................
Certified that the Goods Ordered for in our purchase Order No.............................dated...................... Bill No. ....................................... Date.......................................Amount
1.
2.
3.
4.
and supplied under your Challan No................... Dated................... are purchased by or on behalf of the Defence forces/Central Government Departments/Central Public Undertakings (specify the name of department/organization).............. for their exclusive use.
Signature............................ Desigation of the Authorized Officer/ Authority with seal.".
Name and Address of the seller with TIN.
-------------------------------------------------
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By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
__________
न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : नाम दरुस्ती। तारीख दायरा : 14-8-2012 तारीख पेशी 26-9-2012 श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव छिलग, मौजा महादेव, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत खुण्डियां, मुहाल छिलग व महादेव में गलत नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर शपथ-पत्र सहित एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उस9का असली नाम रणवीर है व उसके पिता का असली 3596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 नाम ज्ञान चन्द है जबकि राजस्व अभिलेख में गलती से विक्रम सिंह पुत्र ज्ञानी व रणवीर सिंह पुत्र ज्ञानी दो व्यक्तियों के नाम से दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। प्रार्थी अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र है जो दो नामों से दर्ज हो गया है। विक्रम सिंह पुत्र ज्ञानी व रणवीर सिंह पुत्र ज्ञानी जिसकी दरुस्ती की जावे व प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञान चन्द है जो गलती से राजस्व अभिलेख में ज्ञानी सिंह दर्ज हो गया है, की दरुस्ती की जावे।
अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता, किसी भी हितबद्ध व्यक्ति या संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वर्णित नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या उजर होतो वह दिनांक 26-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में प्रतिवादी आम जनता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख में विक्रम सिंह उपनाम रणवीर सिंह पुत्र ज्ञानी उपनाम ज्ञान चन्द के नाम की प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री चरणजीत पुत्र श्री पृथी सिंह, निवासी गांव व डाकघर पनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-जाति की दरुस्ती शजरा नस्ब में करवाने बारे।
श्री चरणजीत पुत्र श्री पृथी सिंह, निवासी गांव व डाकघर पनोह, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति मुहाल कुठारना, मौजा कटेरी के शजरा नस्ब में वाहडी/कौशल दर्ज है परन्तु जमाबन्दी वर्ष 2006-07 मुहाल पनोह के शजरा नस्ब में राजपूत/भारद्वाज दर्ज है जो गलत है। दरुस्ती जाति की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जाति दरुस्ती होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को हाजिर होकर पेश कर सकता है। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में जाति की दरुस्ती शजरा नस्ब में करवाने बारे।
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी वसनूर, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति घिर्थ उपजाति कौंडल है। नकलशजरा नस्ब मालकन वर्ष 2006-07 में तहरीर करते समय प्रार्थी की गलत जाति कुम्हार दर्ज है। दरुस्ती जाति की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को पेश कर सकता है।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री हमीर सिंह पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव व डाकघर ढडम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बारे।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल उपरला धनोटू व मन्झला धनोटू, मौजा धनोटू में मेहर चन्द पुत्र श्री रसीला राम पुत्र श्री वख्शी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम हमीर चन्द पुत्र श्री रसीला राम पुत्र श्री वख्शी है, इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल उपरला धनोटू व मन्झला धनोटू, मौजा धनोटू में दरुस्त करके हमीर चन्द पुत्र श्री रसीला राम पुत्र श्री वख्शी किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री मेघ राज, निवासी गांव भटेच्छ, डाकघर ढारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री मेघ राज, निवासी गांव भटेच्छ, डाकघर ढारू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 17-6-1994 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद गुजरने कोई भी उजर/एतराज काबले लिहाज न होगा तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री मूल राज, निवासी गांव कनोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री मूल राज, निवासी गांव कनोल, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री प्रीतो देवी का जन्म दिनांक 25-4-2007 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपथित होकर पेश कर सकता है।
आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तारा चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी बहन कान्ता देवी की मृत्यु दिनांक 5-10-1999 को हुई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपथित होकर पेश कर सकता है।
आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री पृर्थी सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी डोलयारा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।
श्री पृर्थी सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी डोलयारा, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम पृर्थी सिंह पुत्र श्री राम सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख में पृर्थी सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह दर्ज है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को पेश कर सकता है।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राम स्वरूप पुत्र श्री नन्त उपनाम नत्थू, निवासी गांव हार, डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बारे।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री नन्त उपनाम नत्थू पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव हार, डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल हार, मौजा डोहब के खाता नं0 1 व 4 में देवी दिता पुत्र श्री लाला दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम राम स्वरूप पुत्र श्री नन्त उपनाम नत्थू पुत्र श्री ठाकुर दास है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल हार, मौजा डोहब के खाता नं0 1 व 4 में दरुस्त करके राम स्वरूप पुत्र श्री नन्त उपनाम नत्थू पुत्र श्री ठाकुर दास किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जन्म चन्द पुत्र श्री नागर, निवासी गांव बडंज, डाकघर बडंज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल उपरला बडंज, मौजा बडंज में जरम चन्द पुत्र श्री नागर दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम जन्म चन्द पुत्र श्री नागर है। इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल उपरला बडंज, मौजा बडंज में दरुस्त करके जरम चन्द उपनाम जन्म चन्द पुत्र श्री नागर किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।3601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 27-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री माली राम, निवासी गांव गोरडा, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री माली राम, निवासी गांव गोरडा, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका सही नाम रविन्द्र कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख में हरविन्द्र लिखा गया है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम की दरुस्ती करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश कर सकता। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव भाटी, मौजा रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव भाटी, मौजा रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारा है कि उसका सही नाम निर्मल कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख में निर्मल सिंह दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे। 3602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती ईच्छया देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव वड़स, डाकघर हरनेश, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती ईच्छया देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव वड़स डाकघर हरनेश, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी पुत्री आशा देवी का जन्म दिनांक 3-9-1987 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव तल, डाकघर द्रीणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव तल, डाकघर द्रीणी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पुत्र अदित्या का जन्म दिनांक 3-12-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।3603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शरिष्टा देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती शरिष्टा देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री पलक का जन्म दिनांक 28-8-2004 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 1/विवाह/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री उमेश कुमार पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव भटोली पकंवा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र पंचायत रजिस्टर में विवाह तिथि दर्ज करने बारे।
श्री उमेश कुमार पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव भटोली पकंवा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि उसका विवाह वनीता शर्मा पुत्री श्री प्रीतम चन्द सिंह, निवासी 3604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 सुजानपुर, तहसील व जिला पठानकोट केे साथ हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनांक 3-8-2008 को हुआ था। अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाटियां के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सका था तथा दर्ज करने बारे प्रार्थना की है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवाह तिथि को ग्राम पंचायत भाटियां के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा विवाह तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 02/विवाह/12
तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री सर्वजीत सिंह नेगी पुत्र श्री दर्शनू राम, निवासी गांव स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र पंचायत रजिस्टर में विवाह तिथि दर्ज करने बारे।
श्री सर्वजीत सिंह नेगी पुत्र श्री दर्शनू राम, निवासी गांव स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि उसका विवाह सीमा नेगी पुत्री श्री करतार सिंह, निवासी इन्दौरा केे साथ हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनांक 7-11-2004 को हुआ है। अज्ञानतावश ग्राम पंचायत स्थाना के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था तथा दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवाह तिथि को ग्राम पंचायत स्थाना के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा विवाह तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 03/विवाह/12
तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री राजेश कुमार, पुत्र श्री —ष्ण गोपाल, निवासी गांव आगाहर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र पंचायत रजिस्टर में विवाह तिथि दर्ज करने बारे।
श्री राजेश कुमार, पुत्र श्री —ष्ण गोपाल, निवासी गांव आगाहर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि उसका विवाह आस्था शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार, निवासी एकता नगर, जालान्धर, पंजाब केे साथ हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनांक 4-3-2010 को हआ है। अज्ञानतावश ग्राम पंचायत स्थाना के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था तथा दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवाह तिथि को ग्राम पंचायत आगाहर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा विवाह तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 05/जन्म/12
तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री —ष्ण कुमार, निवासी गांव आगाहर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री —ष्ण कुमार, निवासी गांव आगाहर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि दिनांक 25-2-2011 को अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रे के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है। अब दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रे के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन 3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे अदालत हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा जन्म तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 16/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव भदबाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव भदबाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम कशमीरी लाल पुत्र श्री ज्ञान सिंह गलत दर्ज है। परन्तु उसके पंचायत रिकार्ड में उसका नाम कशमीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में कशमीरी लाल उर्फ कशमीरी सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 17/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव पोलियां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम3607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव पोलियां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम रणधीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम गलत दर्ज है। परन्तु उसके पंचायत रिकार्ड में उसका नाम रणवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में रणधीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 18/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री छुणकू राम, निवासी गांव छब्बड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री छुणकू राम, निवासी गांव छब्बड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम अशोक कुमार पुत्र श्री बाबू राम गलत दर्ज है। परन्तु मेरे व उनके सर्विस रिकार्ड में उनका नाम छुणकू राम पुत्र श्री बाबू राम सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में अशोक कुमार उर्फ छुणकू राम पुत्र श्री बाबू राम सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 19/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मलकीयत सिंह, निवासी गांव हाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मलकीयत सिंह, निवासी गांव हाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि पंचायत अभिलेख में उसका नाम पुष्पा देवी पत्नी श्री मलकीयत सिंह गलत दर्ज है। परन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वाला देवी पत्नी श्री मलकीयत सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में पुष्पा देवी उर्फ वाला देवी पत्नी श्री मलकीयत सिंह सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 20/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री पपिन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव समकड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री पपिन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव समकड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम हरनाम सिंह पुत्र श्री मान सिंह गलत दर्ज है। परन्तु स्कूल सर्टिफिकेट में उसका नाम पपिन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में हरनाम सिंह उर्फ पपिन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर3609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 21/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री कर्म इलाही पुत्र श्री नसीव अली, निवासी गांव रे, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री कर्म इलाही पुत्र श्री नसीव अली, निवासी गांव रे, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम कर्म अली पुत्र श्री नसीव अली गलत दर्ज है। परन्तु पंचायत रिकार्ड में उसका नाम कर्म इलाही पुत्र श्री नसीव अली सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में कर्म इलाही उर्फ कर्म अली पुत्र श्री नसीव अली सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 22/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पंजू, निवासी गांव खतरेहड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती। 3610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पंजू, निवासी गांव खतरेहड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री पंजू गलत दर्ज है। परन्तु स्कूल सर्टिफिकेट में उसका नाम प्रकाश सिंह पुत्र श्री पंजू सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम को राजस्व अभिलेख में प्रकाश चन्द उर्फ प्रकाश सिंह पुत्र श्री पंजू सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 23/दरुस्ती/12 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री चूहा राम, निवासी गांव हडवाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री चूहा राम, निवासी गांव हडवाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम जगदीश कुमार पुत्र श्री चूहा राम गलत दर्ज है। परन्तु मेरे व मेरे पुत्र के रिकार्ड में मेरा व मेरे पिता का नाम जगदीश चन्द पुत्र श्री चूहड़ू राम सही दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इन नामों को राजस्व अभिलेख में जगदीश कुमार उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री चूहड़ू राम सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप मेें एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित