राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th September, 2012
No. EDN-A-Ka(1)-2/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of new Government Degree College in Nankhari, Tehsil Rampur, Distt. Shimla, H.P. with immediate effect, in public interest.
By order, Sd/- Secretary (Education). 123-राजपत्र/2012-7-9-2012 (3611)3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th September, 2012
No. EDN-A-Ka(1)-2/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of new Government Degree College in Kasauli Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. with immediate effect, in public interest.
By order, Sd/- Secretary (Education).
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हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला, 3 सितम्बर, 2012
सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2012 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाषित किया जाता है :--
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के पन्द्रहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ।
उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 3rd September, 2012
No. VS-Legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated, the 1st September , 2012 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information:—
3613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के पन्द्रहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ।
उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश।''
By Order :–
Goverdhan Singh, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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In the Court of Shri Shashi Pal Sharma, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Ghumarwin,
District Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Bakshi Ram s/o Shri Rama Ram, r/o Village Pater, P.O. Massour, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).
2. Smt. Veena Devi d/o Shri Lachhman, r/o Village Dhanaula, P.O. Dhani, Tehsil . . Applicants.
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)
Versus
General public
Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (amended 2006).
Public Notice :
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 28-4-2008 at Narsingh Mandir Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh but has not found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 1-10-2012 at Tehsil Office Ghumarwin at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
3614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934Issued under my hand and seal of the court on this 28th day of August, 2012.
Seal.
SHASHI PAL SHARMA,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
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ब अदालत भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 4/13 ऑफ 2012 तारीख दायरा 30-7-2012 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री —ष्ण लाल पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव नाल, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
1. विमला देवी, 2. कमला देवी, 3. शीला देवी पुत्रियां श्री सन्त राम, 4. —ष्ण चन्द पुत्र श्री हीरा लाल, 5. अनिल कुमार पुत्र श्री दुर्गा, 6. श्याम लाल, 7. बृज लाल, 8. नरेन्द्र कुमार, 9. तरलोक चन्द पुत्र व 10. श्रीमती पुष्पा देवी, 11. कान्ता देवी, 12. सन्तोष कुमारी पुत्रियां व 13. कौशल्या पत्नी स्व0 श्री हरी राम, निवासी कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। विषय.-दरख्वास्त बराए किए जाने दरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त बाबत खसरा नं0 68, 70, रकबा तादादी 0-19 बीघा, वाक्या मौजा कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
श्री —ष्ण लाल पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव नाल, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र गुजारा है कि मौजा कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) में खाता/खतौनी नं0 21 मिन/26, खाता नं0 68-70, रकबा तादादी 0-19 बीघा, जमाबन्दी साल 2009-2010 मलकीयत प्रतिवादी मुस्त्रका दर्ज कागजात माल है लेकिन उपरोक्त भूमि पर सायल का कब्जा व काश्त बदस्तर चला आ रहा है। किसी कारण से खाना काश्त में सायल का नाम दर्ज नहीं हो सका है। वादग्रस्त भूमि की काश्त के बदले सायल प्रतिवादीगण को 20/- रुपए साल बिल मुक्ता लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का न तो पहले उपरोक्त खसरा नं0 68-70, रकबा तादादी 0-19 बीघा पर कोई कब्जा था न अब है। मौका पर वादी का ही कब्जा है। अतः वादग्रस्त भूमि के खाना काश्त में बदले मु0 20/- रुपए लगान बिल मुक्ता दर्ज राजस्व अभिलेख में सायल किया जावे।
अतः इस इश्तहार से प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर वादग्रस्त भूमि के खाना वरास्त में इन्द्राज दरुस्त करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वे अपना उजर एवं एतराज दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि गुजरने उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि के खाना काश्त में इन्द्राज दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-8-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।3615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934
ब अदालत भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 5/13 ऑफ 2012 तारीख दायरा 30-7-2012 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री —ष्ण लाल पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव नाल, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
1. विमला देवी, 2. कमला देवी, 3. शीला देवी पुत्रियां श्री सन्त राम, 4. अनिल कुमार पुत्र श्री दुर्गा, 5. श्याम लाल, 6. नरेन्द्र कुमार, 7. तरलोक चन्द पुत्र व 8. श्रीमती पुष्पा देवी, 9. कान्ता देवी, 10. सन्तोष कुमारी पुत्रियां व 11. कौशल्या पत्नी स्व0 श्री हरी राम, निवासी कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। विषय.-दरख्वास्त बराए किए जाने दरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त बाबत खसरा नं0 73, रकबा तादादी 1-04 बीघा, वाक्या मौजा कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) बराए लगान 20/- रुपये साल तमाम।
श्री —ष्ण लाल पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव नाल, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र गुजारा है कि मौजा कुनाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) में खाता/खतौनी नं0 20 मिन/24, खसरा नं0 73, रकबा तादादी 1-04 बीघा जमाबन्दी साल 2009-2010 मलकीयत प्रतिवादी मुस्त्रका दर्ज कागजात माल है लेकिन उपरोक्त भूमि पर सायल का कब्जा व काश्त बदस्तर चला आ रहा है। किसी कारण से खाना काश्त में सायल का नाम दर्ज नहीं हो सका है। वादग्रस्त भूमि की काश्त के बदले सायल प्रतिवादीगण को 20/- रुपए साल बिल मुक्ता लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का न तो पहले उपरोक्त खसरा नं0 73, रकबा तादादी 1-04 बीघा पर कोई कब्जा था न अब है। मौका पर वादी का ही कब्जा है। अतः वादग्रस्त भूमि के खाना काश्त में बदले मु0 20/- रुपए लगान बिल मुक्ता दर्ज राजस्व अभिलेख में सायल किया जावे।
अतः इस इश्तहार से प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर वादग्रस्त भूमि के खाना वरास्त में इन्द्राज दरुस्त करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वे अपना उजर एवं एतराज दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि गुजरने उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि के खाना काश्त में इन्द्राज दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-8-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री राम बहादुर पुत्र श्री राम लाल, गांव हडसर, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम3616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये मुहाल हडसर के रैवेन्यू कागजात में नाम दरुस्त करवाने हेतु।
श्री राम बहादुर पुत्र श्री राम लाल, गांव हडसर, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम मुहाल हडसर के राजस्व कागजात में राम सिंह पुत्र श्री राम लाल लिखा गया है जबकि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिन्दी के रिकॉर्ड तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में राम बहादुर लिखा गया है। प्रार्थी मुहाल हडसर के राजस्व कागजात में अपना नाम राम सिंह पुत्र राम लाल की जगह राम बहादुर पुत्र श्री राम लाल पंजी—त करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में जनसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राम बहादुर के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-9-2012 को उपस्थित होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की अवस्था में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 24/नं0 त0/2011 तारीख पेशी : 24-9-2012 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बुध राम मुख्तयार खास श्री प्रेम लाल, हीरा लाल, गांव जसरथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
श्री ज्वाहर चन्द पुत्र श्री मोती राम, गांव जसरथ हाल पता गांव अलयों, डाकघर मनाली, जिला कुल्लू . .प्रतिवादीगण। विषय.--मिसल तकसीम नं0 24/न0 त0/2011, तकसीम खाता खतौनी नं0 34/46, 47, 48 खसरा नं0 कित्ता 28, मुहाल जसरथ बारे।
उक्त प्रतिवादी को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु समन जारी करने के उपरान्त प्रतिवादी को असालतन तामील नहीं हो पा रही है। अतः अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी को समन की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त प्रतिवादी को इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह तारीख पेशी 24-9-2012 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा की सुनवाई कर दी जाएगी। बाद में कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।
आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।3617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री दोरजे अंगरूप पुत्र श्री सजे राम, गांव सलपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये मुहाल सलपट के रैवेन्यू कागजात में नाम दरुस्त करवाने हेतु।
श्री दोरजे अंगरूप पुत्र श्री सजे राम, गांव सलपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम मुहाल सलपट के राजस्व कागजात में राजेश कुमार पुत्र श्री दोरजे अंगरूप लिखा गया है जबकि प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के रिकॉर्ड तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में विजेश लिखा गया है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम मुहाल सलपट के राजस्व कागजात में राजेश कुमार पुत्र श्री दोरजे अंगरूप की जगह विजेश पुत्र श्री दोरजे अंगरूप पंजी—त करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में जनसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र राजेश कुमार के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-9-2012 को उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की अवस्था में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 29-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 58/2012
तारीख दायर : 18-8-2012 श्री धर्मेन्द्र दत्त उर्फ किशन लाल पुत्र श्री बेली पुत्र श्री डोली, निवासी गांव शनेरी, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 20/74, 21/77, 22/79, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दरुस्ती श्री धर्मेन्द्र दत्त उर्फ किशन लाल पुत्र श्री बेली पुत्र श्री डोली, निवासी गांव शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि 3618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 खाता/खतौनी नं0 20/74, 21/77, 22/79, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र दत्त के स्थान पर किशन लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। वादी का सही नाम मुताबिक छायाप्रति विद्यालय त्याग-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, फोटो पहचान-पत्र अनुसार धर्मेन्द्र दत्त है। जिस बारे प्रार्थी ने शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपना नाम किशन लाल के स्थान पर धर्मेन्द्र दत्त उर्फ किशन लाल दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी का नाम किशन लाल के स्थान पर धर्मेन्द्र दत्त उर्फ किशन लाल राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारा किसी भी व्यक्ति का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 30-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of institution : 13-8-2012 Date of next hearing : 23-9-2012 Shri Kunden Singh s/o Shri Budh Singh, r/o Village Chyama, P.O. Charoli, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
1. General public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Charoli, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).
Application under section 13(3) of Himachal Pradesh Registration of Birth and Death Act, 1969.
ORDER
Whereas Shri Kunden Singh s/o Shri Budh Singh, r/o Village Chyama, P.O. Charoli, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit to the effect that his brother Late Shri Surat Singh died on 12-5-2000 and sister named Late Janki Devi died on dt. 8-3-2001, and he could not get entered the date of death with the local Registrar of birth and death, Gram Panchayat Charoli.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram Panchayat for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of death, he may appear before the undersigned court on or before 23-9-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of date of death will be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 31-8-2012.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
3619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 5-XIII-A-I/2012
तारीख मरजुआ : 3-10-2012
मनोहर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी मुहाल सुन्नी तृतीय, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख वर्ष 2008-09 मौजा शकरोड़ी में श्रीमती सुरजु पत्नी स्व0 श्री दिला पुत्र नामालूम दर्ज है जोकि गलत है। परन्तु नकल जमाबन्दी वर्ष 1971-72 व 1981-82 के मुताबिक प्रार्थी के दादा का नाम सुरतु पत्नी निका सिंह दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने इसे राजस्व अभिलेख उपरोक्त में दरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 3-10-2012 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 3-9-2012 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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नाम परिवर्तन
मैं, सत्य प्रकाश वर्मा सुपुत्र श्री दुनी चन्द वर्मा, निवासी अंशुल कॉटेज, ढली, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) का स्थाई निवासी हूं। मैंने अपने पुत्र अंशुल शांडिल का नाम बदलकर अंशुल वर्मा रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अंशुल वर्मा के नाम से जाना जाए।
सत्य प्रकाश वर्मा
सुपुत्र श्री दुनी चन्द वर्मा, निवासी अंशुल कॉटेज, ढली,
तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।3620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934
नाम परिवर्तन
मैं, सत्य प्रकाश वर्मा सुपुत्र श्री दुनी चन्द वर्मा, निवासी अंशुल कॉटेज, ढली, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) का स्थाई निवासी हूं। मैंने अपनी पुत्री आलीशा शांडिल का नाम बदलकर आलीशा वर्मा रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को आलीशा वर्मा के नाम से जाना जाए।
सत्य प्रकाश वर्मा
सुपुत्र श्री दुनी चन्द वर्मा, निवासी अंशुल कॉटेज, ढली,
तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी डेबरी टिक्करी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी डेबरी टिक्करी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में राजू दर्ज है जबकि प्रार्थी के पंचायत रिकार्ड में राजेन्दर सिंह दर्ज है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राजेन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है। मोहर। माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री अरुण विश्वास पुत्र श्री बसन्त विश्वास, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्री अरुण विश्वास पुत्र श्री बसन्त विश्वास, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अरुण कुमार दर्ज है जो गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपना पहचान-पत्र व राशन कार्ड की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अरुण विश्वास दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है। मोहर। माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री विरेन्दर सिंह पुत्र श्री हिरदा राम, निवासी थाना कसोगा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्री विरेन्दर सिंह पुत्र श्री हिरदा राम, निवासी थाना कसोगा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में बलिन्द्र 3622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के पंचायत रिकार्ड में विरेन्दर सिंह दर्ज है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम विरेन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है। मोहर। माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित