राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th September, 2012
No. Ind-A(C) 7-5/98 loose.—In supersession of this department notification of even number dated 12-6-2012 regarding allotment/transfer of equity shares of HP General Industries Corporation Ltd, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the following shares of HPGIC Ltd. having value of Rs. 10/-each, in the name of following officer from the date of assuming the charge of his new assignment:—
| Present Share Holder | To be transferred to | No. of Shares |
| Sh. R. S. Negi, Managing Director, HPGIC Ltd. Shimla-1 | Sh. P. K. Sinha, Managing Director, HPGIC Ltd. Shimla-1 | 1,55,000 |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Inds.). 127-राजपत्र/2012-13-9-2012 (3683)3684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICTION
Shimla-2, the 12th September, 2012
No:Tsm-F(5)-16/93-VII.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee to examine the proposals of maintenance, operation and management of tourism properties for their disinvestment/rental/leasing out/outright sale etc. as per prevalent norms on case to case basis, as under:—
1. Deputy Commissioner Chairman 2. Director, Tourism or his representative Member 3. Managing Director, HPTDC or his Member
representative
4. Executive Engineer, HPPWD Member
of concerned area
5. Deputy Director (Tourism) concerned Member Secretary
The aforesaid committee shall explore all the options available for the maintenance, operation and management of tourism properties and shall furnish its appropriate recommendations to Government through Director, Tourism on a case to case basis, after making assessment of the net present worth of the land as well as built up area separately.
By order, Sd/- SUDRIPTA ROY, Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th August, 2012
Tsm-F(6)-4/2010.—The Ministry of Tourism, Government of India has issued guidelines for extending financial support to State Governments/Union Territory Administrations for promotion of Film Tourism in the State and therefore, so as to ensure compliance of such guidelines, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a "High Powered Committee (HPC)" and a "District Level Committee (DLC)" for deliberating upon and finalizing policy matter, inter departmental co-ordination issues with regard to promotion of Film Tourism in the State :—
HIGH POWERED COMMITTEE
1. Chief Secretary Chairman 2. Pr. Secretary (Tourism) Member 3. Pr. Secretary (IPR) Member 4. Pr. Secretary (Home) Member 5. Pr. Secretary (UD) Member3685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 6. Pr. Secretary (Forests) Member
7. Pr. Secretary (LAC) Member
8. Representative of Archaeology/ Member
Heritage Department
9. Director, Tourism & Civil Aviation Member Secretary
DISTRICT LEVEL COMMITTEE
1. District Magistrate Chairman
2. Superintendent of Police Member
3. District Public Relation Officer Member
4. Executive Officer (MC/ULB) Member
5. AETC/Excise Taxation Officer Member
6. District Language Officer Member
7. Dy. Director, Tourism Member Secretary
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to designate Director, Tourism as the Nodal Officer for according Single Window clearance.
The scope of works of aforesaid committees is defined as under:—
1. The locations/tourist destinations for promoting film tourism shall be identified by the District level Committee.
2. The proposals containing high quality pictures, video clippings, details of the kind of clearances/permissions required, facilitation charges payable per day to specific agencies/authorities, infrastructural/transportation facilities available, space hiring charges etc. shall be submitted by the District level Committee for screening/ approval of the High Powered Committee.
3. That where-ever possible facilities of HPTDC for boarding & lodging as well as transportation and charges thereof will be quoted. 'Eco Tourism' assets shall also be resorted to. Circuit Houses/Forest/HPSEB/IPH Rest Houses/other departmental boarding & lodging facilities (in good condition) will also be indicated. Private resorts/hotels/home stay locations etc. worth quoting with per day charges shall also be enumerated.
4. The locations/destinations approved by the High Powered Committee (HPC) shall be posted on the departmental website with complete details of facilities available and charges payable thereof.
The copy of such guidelines as issued by Ministry of Tourism, Govt. of India for extending financial support for promotion of Film Tourism is enclosed herewith for information and taking appropriate necessary action therein.
By order, Sd/- SUDRIPTA ROY, Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).
3686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of institution : 29-5-2012 Date of next hearing : 30-9-2012 Shri Madan Gopal Sharma s/o Late Shri Devi Ram, r/o Village Kashapul, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
1. General public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Khagna, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).
Proclamation of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,1996 and
registration of birth under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
ORDER
Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,1996 and registration of birth under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969, alongwith an affidavit stating therein that he has solemnized his marriage on 3-7-2007 with Smt. Geeta Devi d/o Shri Sita Ram, r/o Village Tikkari, P.O. Kedi, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh as per customs but the marriage could not be registered with the Registrar of Marriages, Gram Panchayat Khagna and he could not entered the birth of his daughters named Kumari Suhana date of birth 9-8-3008 and Kumari Avni date of birth 29-6-2011 with the local registrar of Birth and Death, Gram Panchayat Khagna.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram Panchayat Khagna for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of marriage and birth of his daughters, he may appear before the undersigned court on or before 30-9-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage and birth will be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 3-9-2012.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 17/12, 18/12, 19/12, 24/12 तारीख दायर : 16-02-2012/17-3-2012 श्रीमती चरण दासी पुत्री श्री श्याम दास, निवासी गांव नानण, चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती : 1. मोऊ पत्नी जंगी, 2. गैरू, 3. माठू पुत्रान माड़ी, निवासी गांव नानण, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 4 गुड्डी पुत्री श्री माड़ी, निवासी गांव नानण, डा0 बौंडा, तहसील3687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश हालाबाद गांव कमडाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. मुशी पत्नी स्व0 श्री माड़ी, निवासी गांव नानण, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 6. सेवा पुत्री जाजरु, निवासी गांव कमडाली हालाबाद पत्नी श्री चैंकू राम, निवासी गांव मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. शेपी पत्नी स्व0 श्री जाजरु, निवासी गांव कमडाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 8. चेपी पत्नी स्व0 श्री टोटी, निवासी गांव . . प्रतिवादीगण। नानण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 142/448 ता 453, कित्ते 13, रकबा तादादी 00-78-79 है0, खाता/खतौनी नं0 143/454 ता 456, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-16-97 है0, खाता/खतौनी नं0 144/457 ता 472, कित्ते 46, रकबा तादादी 00-96-01 है0 व खाता/खतौनी नं0 145/473 ता 474, कित्ते 3, रकबा तादादी 00-06-51 है0, वाका चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती चरण दासी पुत्री श्री श्याम दास, निवासी गांव नानण, चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 142/448 ता 453, कित्ते 13, रकबा तादादी 00-78-79 है0, खाता/खतौनी नं0 143/454 ता 456, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-16-97 है0, खाता/खतौनी नं0 144/457 ता 472, कित्ते 46, रकबा तादादी 00-96-01 है0 व खाता/खतौनी नं0 145/473 ता 474, कित्ते 3, रकबा तादादी 00-06-51 है0, वाका चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इन खातों की तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 14/12, 16/12, 22/12 तारीख दायर : 16-02-2012/7-3-2012 श्रीमती बिमला पुत्री श्री मोतू, निवासी गांव चिकसा हालाबाद पत्नी श्री चरण दास, निवासी गांव धार, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती : 1. रमेश कुमार पुत्र जिऊ दास, निवासी गांव धार, डा0 धार-गौरा, 2. रूपी राम पुत्र स्वागी, निवासी गांव रचोली, 3. सागी राम पुत्र सेवा राम, निवासी गांव जगूणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल 3688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 प्रदेश, 4. सुखी पुत्री जानकी, निवासी गांव चिकसा हालाबाद पत्नी काऊ राम, निवासी गांव मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. कलमी देवी पुत्री व 6. गोवर्धन पुत्र गौरी दत्त, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. ज्ञानपत्ति पुत्री सेवा राम, निवासी गांव जगूनी हालाबाद पत्नी बीरबल, निवासी गांव धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 47/141 ता 143, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-63-57 है0, खाता/खतौनी नं0 48/144 ता 148, कित्ते 9, रकबा तादादी 00-65-33 है0 व खाता/खतौनी नं0 49/149, खसरा नं0 526/1, रकबा तादादी 00-05-15 है0, वाका चक चिकसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती बिमला पुत्री श्री मोतू, निवासी गांव चिकसा हालाबाद पत्नी श्री चरण दास, निवासी गांव धार, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 47/141 ता 143, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-63-57 है0, खाता/खतौनी नं0 48/144 ता 148, कित्ते 9, रकबा तादादी 00-65-33 है0 व खाता/खतौनी नं0 49/149, खसरा नं0 526/1, रकबा तादादी 00-05-15 है0, वाका चक चिकसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 7 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इन खातों की तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 59/2012
तारीख दायर : 6-9-2012 1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी, निवासी वार्ड नं0 5, नगर रामपुर, तहसील . . प्रार्थिया। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी, निवासी वार्ड नं0 5, नगर रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मुताबिक3689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 ग्राम पंचायत अभिलेख बड़ाच, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0 प्र0) व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थिया का नाम कान्ता देवी सही व दरुस्त दर्ज है परन्तु नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में प्रार्थिया का नाम निशा दर्ज है जो गलत है। प्रार्थिया अपना नाम नगरपालिका परिषद् के अभिलेख में निशा के स्थान पर कान्ता देवी दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त कान्ता देवी का नाम नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में निशा के स्थान पर कान्ता देवी दरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 9/2012 तारीख मरजुआ : 12-6-2012 तारीख पेशी : 24-9-2012 श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी धारटारन, हाल निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता/सगे सम्बन्धी . .प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बराए सेहत नाम राजस्व रिकार्ड मौजा धारटारन, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि 0प्र0)। इश्तहार।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत हजा में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम दीपक कुमार गर्ग है जो पंचायत रिकार्ड, चुनाव आयोग के पहचान-पत्र एवं शिक्षा विभाग के रिकार्ड सर्विस रिकार्ड में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा धारटारन में उसका नाम दीप चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज है तथा जिसकी वह राजस्व रिकार्ड मौजा धारटान में दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से आम जनता/सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर प्रार्थी दीपक कुमार गर्ग का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा धारटारन, तहसील रेणुकाजी में दरुस्त करने में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर एवं एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने तारीख सुनवाई कोई उजर काबले गौर न होगा तथा प्रार्थी के पक्ष में आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-8-2012 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री बलवीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री वलजीत सिंह, निवासी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री वलजीत सिंह, निवासी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अमीत कुमार की जन्म तिथि 3-9-1990 है, का नाम व जन्म तिथि नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-10-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अमीत कुमार पुत्र श्री बलजीत सिंह की जन्म तिथि व नाम को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलवीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती सन्ती देवी पुत्री श्री शिव राम, निवासी डुंगी कण्डयोण, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्रीमती सन्ती देवी पुत्री श्री शिव राम, निवासी डुंगी कण्डयोण, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में सन्ती दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में शान्ति देवी दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सन्ती देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2012 को असालतन व3691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934 वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है।
मोहर। माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती लछमी देवी पुत्री श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री बलीन्दर सिंह, निवासी शिरुमाईला, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्रीमती लच्छमी देवी पुत्री श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री बलीन्दर सिंह, निवासी शिरुमाईला, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में लछमी देवी दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रक्षा देवी दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने नकल जमाबन्दी, ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लछमी देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है।
मोहर। माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 13 सितम्बर, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'क' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
उपरोक्त प्रस्ताव की बाबत, यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप या सुझााव हैं, तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई हो, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्ः--
प्रारूप संशोधन
अनुसूची-'क' में भाग-2-क की प्रविष्टि संख्याः 55 के अधीन क्रम संख्या 226 के पश्चात्, निम्नलिखित नई प्रविष्टि संख्या 227 अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः--
"227. इस प्रविष्टि में पहले से ही सूचीबद्ध से अन्यथा, औद्योगिक आगतें, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री, किन्तु सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा जारी प्ररूप-1 में हकदारी प्रमाण पत्र के अध्यधीन, इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (8) में यथा विनिर्दिष्ट माल को अपवर्जित करके।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2011, dated
13-09-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 13th September, 2012
No.EXN-F(10)-7/2011.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under Section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) proposes to make following amendment in Schedule 'A' appended to the Act ibid and the same is hereby published in the Official Gazette (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;
3693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934If any interested person likely to be affected has any objection (s) or suggestion (s) with regard to the aforesaid proposal, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of ten days from the date of publication of this notification;
Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalising the same, namely:—
DRAFT AMENDMENTS
After serial no. 226 under the entry no. 55 of Part-II-A in Schedule 'A', the following new entry at Sr. No. 227 shall be inserted:—
"227. The industrial inputs, raw-material and packing material other than those
already listed in this entry, but excluding the goods as specified in sub-section (8) of
section 11 of this Act subject to entitlement certificate in Form-I issued by Assessing
Authority of the district concerned (district incharge). ".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 सितम्बर, 2012
संख्याः एफ.डी.एस.ए.(6)-11/95.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ईंट (नियंत्रण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें इस निमित समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ब्रिकस (कन्ट्रोल) आर्डर 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आर्डर बनाती है, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम.--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ईंट (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2012 है ।
(2) यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा क्लॉज 4 का संंशोधन 2 हिमाचल ब्रिकस (कन्ट्रोल) आर्डर 1970 के क्लॉज 4 के सब क्लॉज (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"(ii) Subject to the general or special instructions notified by the State Government from
time to time in this behalf a license may, if the site of kiln is not detrimental to the health
and safety of the general public or to the crops, gardens or nurseries in close proximity
there to, be granted or renewed by the District Magistrate. The kiln shall not be installed
within a distance of 500 meters on both sides of the Electricity transmission lines
having voltages of more than 220 KV. The distance shall be measured as the crow flies
from the nearest transmission line."
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- पे्रम कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।3694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2012/22 भाद्रपद, 1934
[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(6)-11/95, dated 12
September, 2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th September, 2012
No.FDS-A (6)-11/95.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Bricks (Control) Act, 1969 (Act No. 29 of 1969) and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the Himachal Pradesh Bricks (Control) Order, 1970,namely:—
1. Short title.— (1) This order may be called the Himachal Pradesh Bricks (Control) (Amendment) Order, 2012.
(2) It shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Clause-4.—In the Himachal Pradesh Bricks (Control) Order, 1970, in Clause 4, sub clause-(ii), the following shall be substituted, namely:—
"(ii) Subject to the general or special instructions notified by the State Government from
time to time in this behalf a license may, if the site of kiln is not detrimental to the health
and safety of the general public or to the crops, gardens or nurseries in close proximity
there to, be granted or renewed by the District Magistrate. The kiln shall not be installed
within a distance of 500 meters on both sides of the Electricity transmission lines
having voltages of more than 220 KV. The distance shall be measured as the crow flies
from the nearest transmission line."
By order, Sd/- PREM KUMAR, Additional Chief Secretary (FCS & CA).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित