राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th September, 2012
No.TSM-A(4)-2/2008.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee of the following Officers to work out the details for promoting tourism in Wildlife, Forests and Eco-Sensitive Zones giving full attention to conservation of the wildlife, carrying capacity and sustainability:—
1. Chief Secretary to the Govt. of H.P. Chairman 2. Pr. Secretary (Forests) to the Govt. of H.P. Member 3. Director, Tourism & Civil Aviation, H.P. Shimla Member 4. Pr. Chief Conservator of Forest (Wildlife) Member 5. Addl. Pr. Chief Conservator of Forest (PFM&FDA) Member 6. Chief Conservator of Forest (Eco-Tourism) Member Secretary 129-राजपत्र/2012-15-9-2012 (3723)3724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 7. Addl. Director (Tourism & CA- Projects) HQ. Shimla Member
The terms of References of the Committee is as under:—
1. To work out the details of Action Plan for promotion of tourism relating to wildlife, forests, eco sensitive zones, etc.
2. To prepare the inventory of natural sites in each State which can be further promoted.
3. To assess the requirement of financial assistance from MOT, Govt. of India.
4. The Committee may co-opt any other officer/expert if considered, necessary.
The said Committee would give its final report within six months.
By order, Sd/- SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.
___________
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th September, 2012
No. Rev. C(A)4-1/2005.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 23 of the Wakf Act, 1995, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Parvez Akhtar, Chief Engineer, Dharamshala, I&PH Deptt. H.P. as the Chief Executive Officer of the Himachal Pradesh Wakf Board, Shimla in addition to his own duty with immediate effect in public interest.
The term of the office and conditions of the Chief Executive Officer shall be such as contained in the office memorandum No. Rev. C(A)4-1/2005 dated 09-09-2005. His appointment shall be subject to obtaining a NOC from the Department of Personnel in the matter.
By order, Sd/- ACS-cum-F.C. (Revenue).
_________
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th September, 2012
No. LLR-E(9)-2/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to remove the name of Ms. Sonia Sharma, Advocate from the panel of Advocates of Hon'ble Supreme Court of India notified vide this Department Notification No. LLR-E(9)-1/88-III (Loose) dated 28-2-2008, with immediate effect.
By order, Sd/- LR.-cum-Secretary (Law).
3725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल पुत्र श्री टाइया राम, निवासी गांव मलोटा, डाकघर तडोन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
जमना देवी पुत्री श्री लच्छमण राम, निवासी गांव लुनाधा, डा0 फतेहपुुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री मदन लाल व जमना देवी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उनकी शादी दिनांक 4-5-2012 को शिव मदिन्र घुमारवीं में सम्पन्न हुई है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजी—त नहीं हुई है।
अतः उपरोक्त मदन लाल व जमना देवी की शादी को स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजी—त करने बारा किसी व्यक्ति विशेष को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन/ वकालतन दिनांक 26-9-2012 तक अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री पैनू राम, निवासी उपरली अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री पैनू राम, निवासी उपरली अनसूई, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 26-8-1985 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री रोमी चन्द, निवासी पलावला, डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री रोमी चन्द, निवासी पलावला, डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती प्रेमी देवी की मृत्यु दिनांक 25-9-2005 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। दर्ज की जावे। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी वैन्टलू, डाकघर वन्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी वैन्टलू, डाकघर वन्डी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 14-3-2008 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती विक्रमा देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्रीमती विक्रमा देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे पति का सही नाम जोगिन्द्र सिंह है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में डूमणू राम दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद कोई एतराज न सुना जाएगा व प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करनेे के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 9/2011 मिसल : तकसीम भूमि तारीख पेशी : 5-10-2012 श्री विक्रमजीत, 2. श्री इन्द्रजीत, 3. श्री तिलक राज, 4. श्री मदन लाल पुत्रान श्री मोती राम पुत्र श्री फैनी राम, निवासीगण नागनपट्ट, मौजा वन्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. .वादीगण।
बनाम
1. श्रीमती कौलू देवी पत्नी व, 2. नन्द लाल पुत्र व, 3. रविन्द्र कुमार उर्फ डैन्हजू पुत्रान श्री अमर सिंह पुत्र श्री पृर्थी चन्द, 4. औंकार सिंह पुत्र, 5. गौधम सिंह पुत्र व, 6. नखरो देवी, 7. जुगनी देवी पुत्रियां, 8. भनेजू देवी पत्नी स्व0 श्री पृर्थी चन्द, 9. मेघ राज, 10. ब्रह्मा नन्द पुत्रान श्री जैसी राम पुत्र श्री फैनी, 11. सौरव पुत्र, 12. कुमारी भारती पुत्री, 13. —ष्ण देवी पत्नी, 14. चुनी लाल पुत्र, 15. रूको देवी पुत्री व, 16. कुसमा देवी पत्नी स्व0 श्री भगत राम, निवासीगण भड़ौत, मौजा वन्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 22-23, खसरा नम्बरान 20-21-22-23-24-25-29-30-31-32-33-34-17-18-19-26-27-28, कित्ता 18, रकबा तादादी 3-40- 99 है0, मुहाल भड़ोत, मौजा वन्डी, तहसील शाहपुर मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2008-09 बारे।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 11 ता 16 को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किए गए। हर बार बिना 3728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 तामिल के प्राप्त हुए हैं और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम करने हेतु दिनांक 5-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनाक 7-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 सितम्बर, 2012
संख्याः आई.पी.एच.(ए)(3)19/94.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में मुख्य अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, मुख्य अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।
(2) ये नियम ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.-(1) अधिसूचना संख्या आई.पी.एच.(ए)(3)19/94, तारीख 27 सितम्बर, 1995 द्वारा अधिसूचित और समय-2 पर संशोधित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मुख्य अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियमों का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमो के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमो के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, ओंकार शर्मा, सचिव (सिं0 एवं जन स्वा0)।3729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मुख्य अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-मुख्य अभियन्ता
2. पदों की संख्या.-06
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाऐं
4. वेतनमान.-रुपए 37,400-67,000 जमा रूपए 10,000/- ग्रेड पे।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं ।
7. सीधे भतीं किए जाने वाले व्यक्ति (यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होगी या नहीं.-लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमेन्ट आधार पर ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में ग्रेड, जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-अधीक्षण अभियन्ताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका राजपत्रित श्रेणी में न्यूनतम पच्चीस वर्ष के सेवाकाल सहित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रूप में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से अधिशाशी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता डिजाइन या योजना एंव अन्वेषण, संकर्म या भंडार एंव क्रय में 03 वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल हो या डिजाइन या पी.एंड आई या संकर्म या भंडार एवं क्रय में अधिशाशी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 03 वर्ष का संयुक्त सेवाकाल हाये ऐसा न होने पर इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत और हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप सेवा शर्तों वाले सदृश पदों पर कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदा)ें की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं कि है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा । 3730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 स्पष्टीकरण-1.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-2.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और गाम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के कठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त । (1) प्रोन्नति के समस्त मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक ) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;
परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी, ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।3731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934 स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे दि डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रेान्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गोें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या (पदों) बावत, शिथिल कर सकेगी ।
_________
[Authoritative English text of this Department's Notification No. IPH(A)(3)19/94, dated
14.09.2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th September, 2012
No. IPH(A)(3)19/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Chief Engineer Class-I ( Gazetted)in the Department of Irrigation & Public Health, Himachal Pradesh, as per Annexure: "A" attached to this notification, namely:—
3732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 19341. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department, Chief Engineer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(2) These Rules shall come into force from the date of the publication of the notification in e-Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.— (1) The Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department, Chief Engineer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide this department's notification of even number dated 27.09.1995 and amended from time to time are hereby repealed.
(2) Not withstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, ONKAR SHARMA, Secretary (IPH).
_________
Annexure: "A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF ENGINEER
(CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Chief Engineer.
2. Number of post(s).—06.
3. Classification.—Class-I (Gazetted ) Technical Services.
4. Scale of pay.—` 37,400-67,000 Plus G.P. ` 10,000/-.
5. Whether Selection post or non-selection post.—Selection.
6. Age for direct recruitment.—Not applicable.
7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for
direct recruits.—Not applicable.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10 Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and percentage of Posts to be filled in by various methods.—100 % by promotion failing which on secondment basis.
3733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 193411. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Superintending Engineers (Civil) with minimum 25 years service in the gazetted rank including three years regular service or regular combined with continuous adhoc service as Superintending Engineer (Civil) out of which 03 years essential service must be as Executive Engineer or Superintending Engineer in Design or Planning & Investigation, Works or Store & Purchase or 03 years combined service as Executive Engineer / Superintending Engineer in Design or P & I or Works or Store & Purchase failing which on secondment basis from amongst the incumbentsworking in the identical pay scale of this post and on analogous posts in other H.P. Govt. departments with similar service conditions.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in thetribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) availablein such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left forsuperannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly inaccordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or les period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil an Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.+
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanai of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
3734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2012/24 भाद्रपद, 1934(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule- 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefits of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under law.
14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time. 18. Powers to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित