राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th September, 2012
No.HHC/GAZ/14-297/07.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri A.C. Dogra, a member of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla shall continue in service after attaining the age of 58 years.
The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.
By order, Sd/- Registrar (Vigilance). 135-राजपत्र/2012-22-9-2012 (3937)3938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th September, 2012
No.HHC/GAZ/14-297/07.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri J. N. Yadav, a member of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as Additional District and Sessions Judge, Solan, shall continue in service after attaining the age of 58 years.
The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.
By order,
Sd/-
Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th September, 2012
No.HHC/GAZ/14-297/07.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri J. S. Mahantan, a member of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as Legal Advisor to Lokayukta Himachal Pradesh, Shimla-2, shall continue in service after attaining the age of 58 years.
The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.
By order,
Sd/-
Registrar General.
3939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th September, 2012
No.HHC/Estt.3(414)/95.—06 days earned leave on and w.e.f. 20-09-2012 to 25-09-2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Baldev Singh Rana is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st September, 2012
No. Mudran (B)10-2/2012.—In pursuance to the instructions contained in letter No. Per (AP-III)-D(5)-1/90-Vol-V dated 26th June, 2012, issued by the Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint Addl. Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary (P & S) to the Government of Himachal Pradesh as 'Liaison Officer' for the service matters relating to reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes in respect of the Class-I & Class-II posts of Printing & Stationery Department, H.P.
By order,, Sd/- Pr. Secretary (P & S).
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FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Dated……………..
No. FDS-SML-7-35/95-II.—In supersession of all previous Notification and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order,1977, I, Dr. Arun Sharma, I.A.S., District Magistrate, Shimla, District Shimla with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the markets of Shimla District, do hereby fix the maximum retail price (inclusive of all taxes and other incidental charges) to be charged by a dealer or a producer in Shimla district with immediate effect:—
3940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 3941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934Note.—Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.
The Dealer/Shopkeeper shall display the price list of these commodities at the conspicuously entrance of the business premises which shall be signed with date by the Owner/ Partner/Manager.
The Notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the official Gazette.
Sd/-
Distt. Magistrate,
Shimla.
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 सितम्बर, 2012
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 15/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़वाल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी- टौणीदेवी-धर्मपुुर-मण्डी उच्च मार्ग 70 को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।3942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्वोेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र मेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप मेंं भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (है0 में) |
| हमीरपुर | नादौन | बड़वाल | 158 | 00-05-25 |
| 159 | 00-04-23 | |||
| 161/1 | 00-01-78 | |||
| 285 | 00-01-68 | |||
| किताः 4 | 00-12-94 |
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 22 सितम्बर, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(5)-7/2005-पार्ट.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम में संलग्न अनुसूची "घ" में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करती हैं और इसे जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा ई-गज़ट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;
इस संशोधन की बाबत यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को/के कोई आक्षेप या सुझाव हैं, तो वह उसे/ उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;
उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्ः--3943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934
प्रारूप संशोधन
"प्रविष्टि 1 के अधीन क्रम संख्या 2 की स्तम्भ संख्या 3 में आए अंकों और चिन्ह ''9.70%'' के स्थान पर ''9.60%'' अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(5)-7/2005-Part,
dated 22-09-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 22nd September, 2012
File No. EXN-F(5)-7/2005-Part.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in Schedule 'D' appended to the Act and the same is hereby published in the e-gazette, Himachal Pradesh for the information of the general public;
If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these amendments, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of ten days from the date of publication of this notification;
Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:—
DRAFT AMENDMENT
"In the third Column at Serial No. 2 under the entry 1 for the figures and sign '9.70%', the figure and sign '9.60%' shall be substituted.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
तारीख शिमला-2, 21सितम्बर, 2012
स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-3/2002(कुल्लू).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार र्वृाोंं को समाविष्ट कर जिला कुल्लू में एक 3944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 नई उप-तहसील नित्थर सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को उनके गांव के समीप बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके ।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में नई उप-तहसील नित्थर का सृजन करती हैं ।
| उ प तहसील का नाम | उप मण्डल का नाम | तहसील | जिला | मुख्यालय | पटवार वृा | तहसील/ उप तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| नित्थर | आनी | निरमण्ड | कुल्लू | नित्थर | 1. नित्थर 2. लोट 3. गडे़झ 4. राहणू (केवल एक फाटी नामतः घाटू) 5. पलेही 6. दलाश 7. कण्ढा (केवल एक फाटी नामतः व्यूंगल) | तहसील निरमण्ड उ प तहसील आनी |
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GADB-(A)1-
3/2002(Kullu) Dated 21-9-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of
India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st September, 2012
No. GAD-B-(A) 1-3/2002 (Kullu).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Nither in District Kullu may be created consisting of the Patwars Circles shown in column-6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them & to have better administrative control.
3945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Nither in District Kullu, Himachal Pradesh:—
| Name of the Sub- Tehsil | Name of Sub Division | Tehsil | District | Headquarter | Patwar Circles | Name of Tehsil/ Sub Tehsil from where excluded |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nither | Anni | Nirmand | Kullu | Nither | 1. Nither 2. Lote 3. Gadejh 4. Rahanu (Only one Fatti namely Ghatu) 5. Palehi 6. Dalash 7. Kandha (Only one Fatti namely Vyungal) | Nirmand (Tehsil) A nni (Sub Tehsil) |
By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Registration of Tourism Unit
Kullu, the 14th September, 2012
No. 3-5/2004-KLU-TD-1862.—Whereas Basera Holiday Home, Village Badah, P.O. Mohal, Tehsil and District Kullu (H. P.) was registered vide registration No. 3-5/2004-KLU-TD- 135, dated 29-4-2004 under the Himachal Pradesh Registration of Tourism Trade Act, 1988 and further renewed vide No. 3-5/2004-KLU-TD-1157, dated 16-6-2011 under H. P. Tourism Development and Registration Act, 2002.
Whereas the proprietor of the above Tourism Unit vide his application dated 30-8-2012 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the tourism unit.
Therefore, I, Dhanbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali (H. P.) [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No.TSM-A (3)- 1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Basera Holiday Home, Village Badah, P.O. Mohal, Tehsil and District Kullu (H. P.) from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal. DHANBIR THAKUR, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh. (Prescribed Authority)3946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 92/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्री रविन्द्र कुमार वग बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रविन्द्र कुमार वग पुत्र श्री निरंपननाथ वग, निवासी लोअर वडोल, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आकाश वग की जन्म तिथि 13-10-1991 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 15-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 88/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्रीमती नीरज थापा बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती नीरज थापा पुत्री श्री मोहब्बत सिंह, निवासी घन्यारा, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 22-12-1972 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।3947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 11-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 85/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्री राजिन्द्र कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री महन्दो राम, निवासी खन्यारा, मौजा खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आर्यन (Aryan) की जन्म तिथि 14-7-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 15-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी 5-10-2012 श्री नमेश कुमार पुत्र श्री तोता राम, निवासी थली, डाकघर सुनी, तहसील करसोग, जिला मण्डी
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने नाम दरुस्त राजस्व रिकॉर्ड बारे।
श्री नमेश कुमार पुत्र श्री तोता राम, निवासी थली, डाकघर सुनी, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है। उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत थली व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम 3948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 पंचायत थली व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र के रिकॉर्ड में नमेश कुमार है जोकि सही नाम है परन्तु पटवार सर्कल ततापानी के मुहाल थली के रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मुनेश कुमार है जोकि गलत है। सही नाम नमेश कुमार दर्ज करने बारा निवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री नमेश कुमार का नाम पटवार सर्कल ततापानी के मुहाल थली में मुनेश कुमार के बजाए नमेश कुमार दर्ज करने बारा यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में दिनांक 5-10-2012 को पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 5-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 13/2011
तारीख दायर : 29-12-2011 श्री राय दास पुत्र श्री आदी राम, निवासी गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्रीमती गंगू पुत्री श्री ओच्छना, निवासी गांव रचोली हालाबाद पत्नी श्री पूर्ण, निवासी गांव भड़ैघाट नजदीक तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, 2. श्री सोहन लाल, 3. श्री मोहन लाल पुत्रान श्री छेरिंग दास, निवासी गांव पाटी नजदीक मकडोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 187/477, खसरा नं0 993/1, रकबा तादादी 0-55-63 है0, वाका चक नाला खोवर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राय दास पुत्र श्री आदी राम, निवासी गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 187/477, खसरा नं0 993/1, रकबा तादादी 0-55-63 है0, वाका चक नाला खोवर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का दरुस्ती इन्द्राज प्रकरण इस अदालत में प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी का सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है।
उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण दरुस्ती इन्द्राज प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में3949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 यह समझा जावेगा कि इस दरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 41/2011
तारीख दायर : 8-9-2011 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री रामजोधा पुत्र श्री दावा जीत, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हालाबाद गांव व डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री अमर सिंह, 2. श्री गंगा दास पुत्रान श्री कैलाश चन्द, निवासी गांव ज्यूरी, 3. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली हालाबाद पत्नी श्री जीवन, निवासी गांव बसाहरा, 4. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, 5. कुमारी तनू पुत्री श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री केदार नाथ, 6. श्री —ष्ण भगत पुत्र श्री रतन दास, 7. श्रीमती कला दासी माता श्री यशवन्त पुत्र श्री कैलाश चन्द, 8. श्री देवी दास पुत्र श्री रतन दास, सभी निवासीगण गांव बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954, बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 14 मिन/41, खसरा नं0 1540, रकबा तादादी 0-57-11 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री रामजोधा पुत्र श्री दावा जीत, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हालाबाद गांव व डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 14 मिन/41, खसरा नं0 1540, रकबा तादादी 0-57-11 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी का सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है।
उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री भुपिन्दर सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त बाबत गांव कुरियाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती मूला सिंह की बजाए भुपिन्दर सिंह करने बारे।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय में श्री भुपिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह पुत्र श्री वतन सिंह जात जुलाहा, निवासी गांव व डाकघर कुरियाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आश्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व विभाग के अभिलेख में सहवन गलती से मूला सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर में भुपिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह है, जोकि सही व दरुस्त है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने आवेदन के साथ अपना हल्फिया ब्यान (सशपथ-पत्र), स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में भुपिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह किया जाये। अतः इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 31-10-2012 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री बलदेव राज बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री बलदेव राज पुत्र श्री राम दास, गांव व डाकखाना कुरियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र रमन कुमार का जन्म दिनांक 5-10-1989 को हुआ था लेकिन इसका पंजीकरण पंचायत के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 17-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री केवल —ष्ण बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री केवल —ष्ण पुत्र स्व0 श्री हंस राज, गांव व डाकखाना खड, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पोती महक पुत्री श्री संजीव कुमार का जन्म दिनांक 27-8-2011 को हुआ था लेकिन इसका पंजीकरण पंचायत के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 17-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री दीना नाथ, मकान नं0 30, टाईप-3, रक्कड़ कालोनी, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी दो पुत्रियों बन्दना का जन्म दिनांक 21-12-1991 तथा सपना का जन्म दिनांक 3-7-1993 को हुआ था लेकिन इनका पंजीकरण पंचायत के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 16-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2012/31 भाद्रपद, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित