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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 136, 24 September 2012

Published 24 September 2012

Gazette no.
136
Gazetteid
136/GAZETTE/2012-24/09/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-09-24.136_gazette_2012-24_09_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rakesh Sharma, aged 33 years s/o Shri Amar Nath, r/o Village Silah, P.O. Luharwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh (H.P.).

2. Smt. Renu Sharma, aged 30 years, d/o Shri Umesh Prashad Sharma, r/o Anandmayi Nagar, Ram Laxman Niwas, House No. 659, Ratu District Ranchi, Jarkahand

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15, 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001). 136-राजपत्र/2012-24-9-2012 (3953)3954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 Shri Rakesh Sharma, aged 33 years s/o Shri Amar Nath, r/o Village Silah, P.O. Luharwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh (H.P.) and Smt. Renu Sharma, aged 30 years, d/o Shri Umesh Prashad Sharma, r/o Anandmayi Nagar, Ram Laxman Niwas, House No. 659, Ratu District Ranchi, Jarkahand have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 15, 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) with the submission that they have solemnized their marriage on 29-6-2012 at Village Silah, Tehsil Gumarwin, District Bilaspur (H. P.) according to Hindu Rights and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-11-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 8/2012/तह0 तारीख दायरा 16-3-2012 तारीख पेशी : 21-9-2012 किस्म मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

श्री बाबू राम उपनाम धर्म चन्द पुत्र श्री महलू राम, निवासी महाल थहड़ा, मौजा व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम हेतु प्रार्थना-पत्र (अपने नाम बाबू राम के साथ उपनाम धर्म चन्द दर्ज करवाना)।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने उपमण्डल अधिकारी ना0 देहरा के कार्यालय में उपरोक्त विषय सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र सहित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम रिकार्ड माल वाक्या महाल थहड़ा, तहसील खुण्डियां में बाबू राम दर्ज है रिकार्ड पंचायत घरना, तहसील ख्ुण्डियां, जिला कांगड़ा में व सी0आई0एस0एफ0में जहां प्रार्थी नौकरी करता है वहां पर भी प्रार्थी का नाम धर्म चन्द ही मुताबिक रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अनुसार प्रार्थी के लड़के के स्कूल रिकार्ड में भी बतौर पिता उसका नाम धर्म चन्द दर्ज है। प्रार्थी का बेटा अरुण कुमार राजस्व विभाग में अपना कोई भी प्रमाण-पत्र जारी करवाने जाता है तो सम्बन्धित हलका व राजस्व रिकार्ड के अनुसार उसके पिता का नाम यानी प्रार्थी का नाम बाबू राम लिख दिया जाता है। जोकि उसके स्कूल रिकार्ड में दर्ज पिता के नाम धर्म चन्द से मेल नहीं कर पा रहा है जिससे अरुण कुमार (बेटा प्रार्थी) राजस्व विभाग से अपना कोई भी प्रमाण-पत्र जारी करवाने से वंचित रह जाता है। जिस कारण प्रार्थी ने महाल थहड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा में दर्ज नाम बाबू राम के साथ उपनाम धर्म चन्द दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।3955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी आम जनता व किसी हितबद्ध व्यक्ति या संस्था को इस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या उजर है, तो वह दिनांक 29-9-2012 को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है अन्यथा 29-9-2012 को किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Ambi s/o Shri Lhakpa Tsering, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Tsering Chozom d/o Shri Thrinley Gamtso, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) India, presently w/o Shri Ambi s/o Shri Lhakpa Tsering, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Ambi s/o Shri Lhakpa Tsering, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Tsering Chozom d/o Shri Thrinley Gamtso, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) India, presently w/o Shri Ambi s/o Shri Lhakpa Tsering, r/o House No. 43, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 10-9-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 9-10-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 10th day of September, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

3956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934

In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Raj Kumar, aged 21 years s/o Shri Madhu Lal, r/o Village Ganaheda, P.O. Pushkar, District Rajasthan at present residing at Bridge View Guest House, VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Daria Nevedrova, aged 28 years d/o Shri Nikolay Nevedrov, r/o House No. 61/1, Flat 8, Sankt Peterburg Tovarischesky USSR Passport No. 63N08537902 at present residing at Bridge View Guest House, VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Raj Kumar, aged 21 years s/o Shri Madhu Lal, r/o Village Ganaheda, P.O. Pushkar, District Rajasthan at present residing at Bridge View Guest House, VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Daria Nevedrova, aged 28 years d/o Shri Nikolay Nevedrov, r/o House No. 61/1, Flat 8, Sankt Peterburg Tovarischesky USSR Passport No. 63N08537902 at present residing at Bridge View Guest House, VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 10-9-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 9-10-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 10th day of September, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 25-10-2012 श्री रामनाथ पुत्र श्री दयाल, निवासी गांव व डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।3957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 श्री रामनाथ पुत्र श्री दयाल, निवासी गांव व डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में रामनाथ दर्ज है जबकि मुहाल लपास/413 के राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बिशन दास दर्ज है। जो गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम बिशन दास उर्फ रामनाथ दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 25-10-2012 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी गांव व डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी गांव व डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पाली में राजेन्द्र सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व विभाग मुहाल पिपली में उसका नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 25-10-2012 श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री काला दास, निवासी गांव बजोट, डाकघर थल्टूखोड़, तहसील पधर, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री काला दास, निवासी गांव बजोट, डाकघर थल्टूखोड़, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता जी की मृत्यु हो चुकी है और बरास्त ईन्तकाल के समय उसके पिता जी का नाम मुहाल बजोट के भू-अभिलेखों में उनका नाम दास दर्ज है। जबकि उसके पिता का स्कूल प्रमाण-पत्र में, ग्राम पंचायत रिकार्ड में काली दास नाम दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता जी का नाम दास की जगह काली दास दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 25-10-2012 श्री गणीदीन पुत्र श्री तोलू, निवासी गांव दगवाणधार, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

श्री गणीदीन पुत्र श्री तोलू, निवासी गांव दगवाणधार, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत तरस्वाण व बच्चों के3959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 स्कूल प्रमाण-पत्रों में गणदीन दर्ज है। जबकि मुहाल वगवाणधार के राजस्व अभिलेखों में उसका नाम गनू दर्ज है। जो गलती से दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम गनू की जगह गणीदीन दर्ज करने के आदेश दिए जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 25-10-2012 श्री नागणू पुत्र श्री सुखिया, निवासी गांव मयोट, डाकघर बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

श्री नागणू पुत्र श्री सुखिया, निवासी गांव मयोट, डाकघर बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में नाग पाल दर्ज है। जबकि राजस्व विभाग मुहाल मयोट में उसका नाम नागणू दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम नागणू की जगह नाग पाल दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 34/2011 तारीख मरजुआ : 11-7-2011 तारीख पेशी : 10-10-2012 श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी झलवाण, डाकघर जलपेहड़़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री हेतु राम पुत्र श्री लौहका, 2. गिजू पुत्र श्री लौहका, निवासी झलवाण, डाकघर जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारा। श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी झलवाण, डाकघर जलपेहड़़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 97, खतौनी नं0 111, खसरा नम्बर 373, कित्ता 1, रकबा तादादी 03-03-09 बीघा स्थित मुहाल झलवाण/335, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्रम नं0 2 के जायज वारसान श्री प्रकाशो व वोद पुत्रगण गिज्जू को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त वादीगणों को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-9-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री हरी चन्द पुत्र श्री मोही राम, निवासी जबड़ोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरी चन्द पुत्र श्री मोही राम, निवासी जबड़ोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्रियां सरिता व शीतल जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 30-11-2005 व 6-12-2002 हैं के नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबड़ोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाए हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।3961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सरिता व शीतल का नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। चेतन चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 14/13 B of 2012

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री पुरिया राम, निवासी असलू, डा0 चाखड़, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत चाखड़, तहसील अर्की

. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री प्रेम लाल पुत्र श्री पुरिया राम, निवासी असलू, डा0 चाखड़, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री शिवालिक का जन्म दिनांक 1-1-2009 है की जन्म तिथि को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-9-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 14/13 B of 2012

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव बांजण, डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, . . वादी। हिमाचल प्रदेश3962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2012/2 आश्विन, 1934 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री कमलेश कुमार ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र का नाम रोहित कुमार शर्मा है जबकि पंचायत के परिवार रजिस्टर में रोहित नाम दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी ने सचिव ग्राम पंचायत संघोई का प्रमाण-पत्र तथा अपना ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12-10-2012 से पूर्व या दिनांक 12-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या सहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-9-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th September, 2012

No.HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Mukesh Bansal, Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba shall continue in service till the next review/finalization of the inquiry.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th September, 2012

No.HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Rajinder Kumar Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Mandi shall continue in service till the next review at the age of 58 years.

By order, Sd/- Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-09-24.136_gazette_2012-24_09_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-09-24.136_gazette_2012-24_09_2012.