राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 5th October, 2012
No.HHC/Admn.16 (8)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ashok Kumar and Ms. Seema Kumari, Advocates, Barsar, as Oath Commissioners at Barsar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General. 148-राजपत्र/2012-9-10-2012 (4221)4222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934
न्यायालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री रति पाल पुत्र श्री साहबो, निवासी धरकौता, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रति पाल पुत्र श्री साहबो, निवासी धरकौता, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके लड़के पियूष शर्मा की जन्म तिथि 19-10-2007 है परन्तु उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख भरमौर में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त पियूष शर्मा का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख भरमौर में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 21-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री खान्डू राम, निवासी गुआला, डा0 कुलेठ, उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री खान्डू राम, निवासी गुआला, डा0 कुलेठ, उप-तहसील होली, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके लड़के दक्ष कुमार की जन्म तिथि 25-4-2010 है परन्तु उसका नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख कुलेठ में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त दक्ष कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख कुलेठ में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 21-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 22-10-2012 श्री चमन लाल पुत्र श्री डागी राम, निवासी महाल पजीयालां उपरला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता महाल पजीयालां उपरला
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए कागजात माल महाल पजीयाला उपरला, तहसील बैजनाथ में नाम की दरुस्ती हेतु।
प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र श्री डागी राम ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पजीयालां उपरला में भू-मालिक है लेकिन इसका नाम कागजात माल में हल्कू राम दर्ज है। जो कि गलत है। अतः उसने हल्कू राम के बजाए चमन लाल दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2012 को अदालत में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर हल्कू राम के बजाए चमन लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 22-10-2012 श्री भानी राम पुत्र श्री धुमन, निवासी धरथोली, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता महाल धरथोली
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती कागजात माल महाल सुनपुुर, तहसील बैजनाथ।
प्रार्थी श्री भानी राम पुत्र श्री धुमन, निवासी धरथोली ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सुनपुर के राजस्व रिकार्ड में भवानी दर्ज है। जो कि गलत है। अतः भानो राम ने भवानी के बजाए भानो राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। 4224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-10-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा। साथ ही राजस्व रिकार्ड में भवानी के बजाए भानो राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0
प्र0)
तारीख पेशी : 22-10-2012 श्रीमती दुआनी देवी पत्नी स्व0 श्री नेकी राम पुत्र लैहणू राम, निवासी सलहेरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता महाल सलहेरा
प्रार्थी श्रीमती दुआनी देवी पत्नी स्व0 श्री नेकी राम पुत्र लैहणू राम, निवासी सलहेरा, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि इसके पति नेकी राम का नाम महाल सलहेरा के राजस्व रिर्काड में नेगी राम दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने नेगी राम के बजाए राजस्व रिकार्ड में नेकी राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-10-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जा कर नेगी राम के बजाए नेकी राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री हिरा लाल शर्मा, निवासी मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
4225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री हिरा लाल शर्मा, निवासी मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री वंशिका का जन्म दिनांक 1-2-2010 को मुहाल मझैरना में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 19-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जुध्या देवी उप नाम अजुध्या देवी पुत्री श्री निहाला, गांव खोली, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जुध्या देवी उप नाम अजुध्या देवी पुत्री श्री निहाला, गांव खोली, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री निहाला की मृत्यु दिनांक 26-10-1966 को मुहाल ढन्डोल में हुई परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Sh. Sharvan Suroch s/o Shri Kishori Lal Suroch, V. P. O. Majherna, Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh. बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Sharvan Suroch s/o Shri Kishori Lal Suroch, निवासी Majherna, डाकखाना Majherna, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Mridul Krishan Suroch का जन्म दिनांक 8-2-2002 को मुहाल Majherna में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 16-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 96/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्रीमती सीता देवी बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Sita Devi पत्नी श्री Om Parkash, निवासी Lanjhni, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति Om Parkash की मृत्यु तिथि 1-9-2001 है परन्तु ग्राम पंचायत Lanjhni में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 28-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 10/2012/T तारीख पेशी : 31-10-2012 श्री बिधी चन्द राणा पुत्र श्री घुंगर राम, निवासी गांव कन्डा, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
उपरोक्त प्रार्थी श्री बिधी चन्द राणा पुत्र श्री घुंगर राम, निवासी गांव कन्डा, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सनी राणा का जन्म दिनांक 1-11-1994 को गांव कन्डा, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत टीहरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब इसे दर्ज करवाने बारे आदेश चाहे हैं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था को उपरोक्त पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है अन्यथा दिनांक 31-10-2012 को किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की स्थिति में जन्म तिथि 1-11-1994 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 9/2012/T तारीख पेशी : 31-10-2012 कुमारी सोनी देवी पुत्री श्री पृथी सिंह, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
कुमारी सोनी देवी पुत्री श्री पृथी सिंह, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 13-6-1977 को गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया गया था। अब इसे पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं। 4228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है अन्यथा दिनांक 31-10-2012 को किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की स्थिति में जन्म तिथि 13-6-1977 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 9/2012 तारीख मरजुआ : 15-6-2012 तारीख पेशी : 9-11-2012 श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव सौं रोपड़ू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण हि0 प्र0 अधिनियम, 2006.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव सौं रोपड़ू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 8 (4) के अन्तर्गत अपनी शादी तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि वादी की शादी तिथि 1-11-2011 को भीमा काली मन्दिर, मण्डी, जिला मण्डी में श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री सुन्दर लाल, गांव रथोआ, डाकघर चुनाहन, तहसील सदर, जिला मण्डी के साथ हुई है जोकि ग्राम पंचायत पिहड़ वैहडलू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई गई है। वादी की शादी तिथि 1-11-2011 दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी की शादी तिथि दिनांक 1-11-2011 दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 9-11-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 27-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 8/2012 तारीख मरजुआ : 7-6-2012 तारीख पेशी : 9-11-2012 श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव सियूण रोपड़ू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव सियूण रोपड़ू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत अपनी पुत्री की जन्म तिथि पंंजी—त करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। वादी की पुत्री सांस्—ति की जन्म तिथि 23-12-2011 को पलिका मैट्रनिटी अस्पताल न्यू दिल्ली में हुआ है जोकि ग्राम पंचायत पिहड़ बेडलू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। वादी की पुत्री की जन्म तिथि 23-12-2011 दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी की पुत्री की जन्म तिथि दिनांक 23-12-2011 दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 9-11-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 27-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री ठाकर दास पुत्र श्री नागर देव, निवासी नगरेहड़, डा0 बलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ठाकर दास पुत्र श्री नागर देव, निवासी नगरेहड़, ग्राम पंचायत निचला लोट ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र निखिल राणा का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
मित्र देव,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 67/2012
तारीख दायर : 29-9-2012 श्री गोपी नन्द पुत्र श्री लीसू राम, निवासी गांव व डाकघर बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती खाता/खतौनी नं0 45/135, वाका चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री गोपी नन्द पुत्र श्री लीसू राम, निवासी गांव व डाकघर बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की हे कि अराजी खाता/खतौनी नं0 45/135, वाका चक बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्रार्थी का नाम गोपी चन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी का सही नाम गोपी नन्द है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति बैंक खाता, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड व शपथ-पत्र आदि संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं जिसमें प्रार्थी का सही नाम गोपी नन्द दर्शाया गया है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में गोपी चन्द के स्थान पर गोपी नन्द उर्फ गोपी चन्द दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम गोपी चन्द के स्थान पर गोपी नन्द उर्फ गोपी चन्द दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 3-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती करने बारे।
गुरचैन सिंह बनाम आम जनता उपरोक्त विषय में श्री गुरचैन सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह पुत्र श्री सोमी, जात सैणी, निवासी गांव लोअर अरनियाला, डाकघर कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से गुरचरन पुत्र श्री चूहड़ सिंह दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण, वोटर कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा राशन कार्ड में भी गुरचैन सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह दर्ज है, जोकि सही व दरुस्त है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।4231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 8-11-2012 को असालतन व वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------ न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती करने बारे।
महेन्द्र कुमार बनाम आम जनता उपरोक्त विषय में श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री उमदन लाल पुत्र श्री शिव राम, जात ब्राह्मण, निवासी गांव व डाकघर जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण, वोटर कार्ड में भी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल दर्ज है, जोकि सही व दरुस्त है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 8-11-2012 को असालतन व वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।4232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2012/17 आश्विन, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित