राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 सितम्बर, 2012
संख्या डब्ल्यू0एल0एफ0-ए (3) 7/96-खण्ड-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः डब्ल्यू एल एफ-ए (3) 7/96, तारीख 4-6-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये नियम ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 153-राजपत्र/2012-16-10-2012 (4279) 4280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-"क" में (क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- " 78 (अठहत्तर) "
(ख) स्तम्भ संख्या ः 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड : रूपए 10300-34800 रुपए 4400/- रुपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 14700/- रुपए प्रति मास स्तम्भ संख्या 15 क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार । (ग) स्तम्भ संख्या : 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-
टिप्पणी.-रोस्टर प्रत्येक बीसवें पद के बाद तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है। क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु उपर्युक्त परन्तुक क (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में (कार्यकाल) से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली काशापाट ग्राम पंचायतें ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।4281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के कठवाड़ और कोड़गा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवारवृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड,़ भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच -बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु, पटवार वृत्त और जिला मण्डी की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
ख (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों, में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, व होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा उनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
15 (क) (घ) स्तम्भ संख्या : 15 (क) के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
4282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में बाल विकास परियोजना अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को 14,700/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 450/-रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम नया ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रिया.-स्ांविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-ज्ैासी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14700/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 450/- रूपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी ।यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।4283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर., एस. आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम और आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में उल्लिखित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।
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[Authoritative English Text of this department notification No. WLF-A(3)-7/96-II dated
21-09-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st September, 2012
No. WLF-A (3)-7/96-Vol.-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment, Child Development Project Officer Class-II Gazetted Recruitment and Promotion Rules 2007 notified vide this Department notification No. WLF-A(3)- 7/96 dated 4-6-2007, namely :—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion ( 2nd Amendment) Rules, 2012.
4284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—(1) In Annexure-A to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007,
(a) for the existing provisions against Col.No. 2, the following shall be substituted, namely:—
" 78 (Seventy Eight)"
(b) for the existing provisions against Column No. 4 the following shall be substituted namely :—
(i) Pay Scale for regular incumbents.—Rs. 10300-34800 + Rs. 4400/- Grade Pay (ii) Emoluments for Contract employees.—Rs. 14700/- per month as per details given in Col. No. 15-A.
(c) In the existing provisions against Column No. 11, the following shall be included below Col. 11:—
Note.—The roster will be rotated after every 20 point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.
A. (1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;
Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of provision I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of provision I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area fo Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
4285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 19345. Pandrah Bis Pargani of Kullu District.
6. Bara Bangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Patwar Circle of Shillair Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghahnyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Phadhar Tehsil, Chiuni, Kallpar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwar Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi Distt.
B (1) In all cases of promotion, the Continuous adhoc service, if any, rendered in the feeder post, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that
In all cases where a Junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service (appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the filed of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall posses the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the Junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel )(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation) of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R &P Rules;
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered, as referred to above shall remain unchanged, and4286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 15-A (d) For the existing main provisions of Column No. 15- A the following shall be substituted namely:—
Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms & conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Child Development Project Officer, in the Department of SJ&E, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (SJ&E) to the Government of H.P., after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Child Development Project Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14700/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 450/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHROITY.—The Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14700/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 450/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis, who has completed five years tenure at one place of posting, will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
By order, Sd/- Pr. Secretary (SJ&E).
_________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द रणोत, गांव साही-दा-घट्ट, डा0 भुक्कड़, तहसील भोरंज, . . वादी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 12582, दिनांक 29-9-2012 अनुसार श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द रणोत, गांव साही-दा-घट्ट, डा0 भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया है कि अशीष रणोत पुत्र श्री जगदीश चन्द रणोत का जन्म दिनांक 20-11-1993 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 20-11-1993 को ग्राम पंचायत भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 20-11-1993 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती हैं। 4288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अशीष रणोत पुत्र श्री जगदीश रणोत की जन्म दिनांक 20-11-1993 को ग्राम पंचायत भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द रणोत, गांव साही-दा-घट्ट, डा0 भुक्कड़, तहसील भोरंज, . . वादी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 12581, दिनांक 29-9-2012 अनुसार श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द रणोत, गांव साही-दा-घट्ट, डा0 भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया है कि हरीश रणोत पुत्र श्री जगदीश चन्द रणोत का जन्म दिनांक 20-8-1992 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 20-8-1992 को ग्राम पंचायत भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 20-8-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती हैं।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हरीश रणोत पुत्र श्री जगदीश रणोत की जन्म दिनांक 20-8-1992 को ग्राम पंचायत भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।4289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती बीना ठाकुर बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती बीना ठाकुर पत्नी श्री प्रवीन ठाकुर, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र प्रतीक ठाकुर की जन्म तिथि 15-11-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में जन्म तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे प्रतीक कुमार की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 5-10-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती बीना ठाकुर बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती बीना ठाकुर पत्नी श्री प्रवीन ठाकुर, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री प्रियंका ठाकुर की जन्म तिथि 21-12-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में उक्त जन्म तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची प्रियंका ठाकुर की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 5-10-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 94/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री वीरेन्द्र कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी शिल्हा, मौजा पासू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नैन्सी चौधरी (Nancy Chaudhary) की जन्म तिथि 26-9-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत पन्डतेहड़ में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 8-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती प्रवीन कुमारी बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती प्रवीन कुमारी पत्नी स्व0 श्री रविन्द्र सिंह, निवासी पासू पन्तेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति श्री रविन्द्र सिंह की मृत्यु तिथि 1-11-1991 है परन्तु ग्राम पंचायत पन्तेहड़ पासू में मृत्यु तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्री रविन्द्र सिंह की मृत्यु तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सतपाल कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सतपाल कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंजना देवी का जन्म दिनांक 8-1-2011 को मुहाल गुनेहड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 14-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सतपाल कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सतपाल कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अनूश कुमार का जन्म दिनांक 14-10-2008 को मुहाल गुनेहड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री लुवध राम पुत्र श्री खीमू राम, निवासी मथियाना, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री लुवध राम पुत्र श्री खीमू राम, निवासी मथियाना, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री ईशीता का जन्म दिनांक 27-10-2007 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ईशीता की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Migmar Tsamchoe w/o Late Shri Jinpa Tharchen, r/o 15 Mile, P.O. Baragran, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Migmar Tsamchoe w/o Late Shri Jinpa Tharchen, r/o 15 Mile, P.O. Baragran, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पति Jinpa Tharchen की मृत्यु दिनांक 18-8-2009 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।4293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Jinpa Tharchen की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Migmar Tsamchoe w/o Late Shri Jinpa Tharchen, r/o 15 Mile, P.O. Baragran, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Migmar Tsamchoe w/o Late Shri Jinpa Tharchen, r/o 15 Mile, P.O. Baragran, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके ससुर Nima की मृत्यु दिनांक 1-4-2009 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Nima की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। _________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Mr. Rajinder s/o Sh. Mani Ram, r/o Village Baggi, P. O. Sehali, Sub-Tehsil Kotli, Distt. Mandi, H. P. (India).
2. Jenny Rendtorff d/o Mr. Robert Merineau, r/o H.C. ORSTEDSVEJ 33, T. V. 1879 Frederiksberg-Copenhagen, Denmark (at present wife of Mr. Rajinder s/o Sh. Mani Ram, r/o Village Baggi, P. O. Sehali, Sub-Tehsil Kotli, Distt. Mandi, H. P. (India).
4294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Mr. Rajinder s/o Sh. Mani Ram, r/o Village Baggi, P. O. Sehali, Sub-Tehsil Kotli, Distt. Mandi, H. P. (India) and Jenny Rendtorff d/o Mr. Robert Merineau, r/o H.C. ORSTEDSVEJ 33, T. V. 1879 Frederiksberg-Copenhagen, Denmark (at present wife of Mr. Rajinder s/o Sh. Mani Ram, r/o Village Baggi, P. O. Sehali, Sub-Tehsil Kotli, Distt. Mandi, H. P. (India) have file an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and customs on 5-5- 2012 at Rishi Prashar Temple, Mandi, Himchal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-11-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 10th day of October, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
_______
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश इश्तहार बनाम आम जनता।
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह जय चन्द पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी घरटून (पेखा), तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अधिकतर धर से बाहर अपने निजी कारोबार में रहता है और घर पर प्रार्थी की धर्म पत्नी रहती है। जो अज्ञानतावश के कारण अपनी पुत्री प्रिती की जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत पेखा के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 5-12-2008 है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 31-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पेखा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 5-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश तारीख रजूआ : 2/2/2012 मिसल न0 : 1-XII/12 किस्म मुकद्दमा : कब्जा काश्त।
श्री वीर सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी थाणा, तहसील चड़गांव, जिला शिमला . . फरीकअब्बल। दरख्वास्त बाबत दरुस्ती श्री वीर सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी थाना, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय मेंं गुजारी है जिसमें प्रार्थी अपने पिता श्री छुंगल के नाम की दरुस्ती राजस्व कागजात में करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता श्री दुर्गा सिंह का नाम राजस्व कागजात में छुंगल दर्ज है। जो गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के ब्यान हल्फिया व प्रमाण-पत्र प्रधान, ग्राम पंचायत थाना तथा गिरदावर कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का घर का नाम छुंगल है परन्तु ग्राम पंचायत थाना के परिवार रजिस्टर में दुर्गा सिंह नाम का इन्द्राज हुआ है। छुंगल व दुर्गा सिंह नाम का वह एक ही व्यक्ति था। जो गिरदावर कानूनगो व परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत थाना की रिपोर्ट के अनुसार सही है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को छुंगल के स्थान पर राजस्व कागजात में दुर्गा सिंह नाम का इन्द्राज करने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एतराज न प्रस्तुत करने की सूरत में यह समझा जाएगा कि मृतक श्री छुंगल की जगह राजस्व कागजातों में दुर्गा सिंह नाम का इन्द्राज करने में किसी का कोई भी उजर व एतराज नहीं है। इस सूरत में प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 8-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश कुमारी रजनीबाला बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
कुमारी रजनीबाला पुत्री श्री सतपाल पुत्र श्री हरनाम सिंह, गांव व डाकखाना मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके दादा श्री हरनाम सिंह की मृत्यु दिनांक 6-2-1991 को हुई थी लेकिन इसका पंजीकरण पंचायत के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 5-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।4296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2012/24 आश्विन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश विजय कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
विजय कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, गांव व डाकखाना गौंदपुर-जय चन्द, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र रितिक का जन्म दिनांक 19-12-2007 को हुआ था लेकिन इसका पंजीकरण पंचायत के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 5-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------ न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त बाबत किए जाने राजस्व अभिलेख खेवट नं0 481 मिन तथा खेवट नं0 238, जमाबन्दी 2004-05 गांव कोटला-कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दरुस्ती नाम होशियार सिंह पुत्र श्री सरबन सिंह की बजाए अशोक कुमार पुत्र श्री सरबन सिंह करने बारे।
अशोक कुमार बनाम आम जनता उपरोक्त विषय में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सरबन सिंह, जात सैणी, निवासी गांव डाकघर कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से होशियार सिंह कुमार पुत्र श्री सरबन सिंह पुत्र श्री पिरथी चन्द दर्ज है। जोकि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका सही नाम अशोक कुमार पुत्र श्री सरबन सिंह पुत्र श्री पिरथी चन्द नाम राजस्व अभिलेख में किया जाये।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 17-11-2012 को असालतन व वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित