राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 18th October, 2012
No.HHC/ Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I, of H.P. Financial Rules 2009, has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 157-राजपत्र/2012-20-10-2012 (4421)4422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 00-105-03 (Soon Plan)" with effect from 29.10.2012 to 3.11.2012 with permission to prefix Dussehra holidays and Sunday falling from 21.10.2012 to 28.10.2012 and to suffix Sunday falling on 4.11.2012 during the earned leave period of Shri Rakesh Kumar Chaudhary, Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 18th October, 2012
No.HHC/Admn. 6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of chapter 1,of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (VII), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(VI), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II to IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri Kapil Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(VI), Shimla, with effect from 15.10.2012 to 20.10.2012 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 13th and 14th October, 2012 and to Suffix Sundays and Dussehra holidays w.e.f. 21.10.2012 to 28.10.2012 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 16/2012
तारीख पेशी : 12-11-2012 शीर्षक :
श्री होशयार सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी महाल डगाहण, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री होशयार सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी मुहाल डगाहण, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके होशयार सिंह व राकेश कुमार दो नाम हैं तथा बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में राकेश कुमार दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल डगाहण, मौजा गगल में होशयार सिंह पुत्र श्री कांशी राम दर्शाया गया है अतः इसे दरुस्त किया जाए।4423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में होशयार सिंह पुत्र कांशी राम के बजाए होशयार सिंह उपनाम राकेश कुमार पुत्र कांशी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 7/2012 तारीख दायरा : 5-10-2012 तारीख पेशी : 12-11-2012 शीर्षक :
श्री राज मल पुत्र श्री सूंका राम, निवासी मुहाल गदयाड़ा, डा0 रझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रधान ग्राम पंचायत गदियाड़ा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज मल पुत्र श्री सूंका राम, निवासी मुहाल गदयाड़ा, डा0 रझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके भतीजे अमित कुमार का जन्म गांव गदयाड़ा, डा0 रझूं, उप-तहसील धीरा में दिनांक 19-12-1989 को हुआ है, मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अभिलेख्प में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा अमित कुमार पुत्र हेम राज की जन्म तिथि दिनांक 19-12-1989 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गदियाड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 28-1-2009
तारीख पेशी : 30-10-2012 बनवारी लाल आदि बनाम आम जनता श्री बनवारी लाल पुत्र पुत्र श्री प्यार चन्द आदि ने अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री मुरली राम, निवासी चाहडी ने एक वसीयत दिनांक 15-10-2008 को लिखवाई है जिसके मुताबिक बनवारी लाल, संजय कुमार पुत्रान प्यार चन्द व प्रशोतम लाल, निक्कु उर्फ प्रेम लाल पुत्र मुरली को वारिस बनाया है प्रार्थना-पत्र इस अदालत में दिनांक 28-1-2009 से जेरे समायत है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि यदि वसीयत बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-10-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 4-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 1-3-2012
तारीख पेशी : 31-10-2012 चन्दु लाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र दरुस्ती जेर धारा 37 (2) अधिनियम, 1954.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री चन्दु लाल पुत्र श्री डुमणु राम, निवासी धलुं, तहसील व जिला कांगड़ा ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल व मौजा धलुं के राजस्व रिकार्ड में चन्दु लाल पुत्र श्री डुमणु राम दर्ज है जबकि समस्त स्कूल प्रमाण-पत्र पहचान-पत्र में भी उसका नाम चन्दु लाल पुत्र श्री डुमणु राम है जो कि उसका प्रचलित नाम है। अतः प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि मुहाल व मौजा धलुं में नाम चन्दु राम की बजाए चन्दु लाल पुत्र श्री डुमणु राम दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 31-10-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।4425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 आज दिनांक 4-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बसंत राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 7-11-2012 श्रीमती सुरेशना देवी पत्नी स्व0 श्री अमी चन्द पुत्र श्री फली राम, निवासी मुहाल नागन, मौजा मूण्ढी, . . प्रार्थिया। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख मुहाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल। इश्तहार मुस्त्री मुनादी ।
श्रीमती सुरेशना देवी पत्नी स्व0 श्री अमी चन्द पुत्र श्री फली राम, निवासी मुहाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम उसके पंचायत, भौक्षणिक व सेना अभिलेख में भूमि सिंह दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल नागन मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उसका नाम अमीं चन्द दर्ज हो गया है जो कि गलत है। अतः प्रार्थिया राजस्व अभिलेख मुहाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अपने पति के नाम की दरुस्ती करवा करके अमीं चन्द के स्थान पर अमीं चन्द उपनाम भूमि सिंह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल नागन में अमीं चन्द के स्थान पर अमीं चन्द उपनाम भूमि सिंह दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 7-11-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 5-10-2012 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
बसंत राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 16-11-2012 4426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 श्री अन्ताक्ष पराशर पुत्र श्री अशोक पराशर, निवासी उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में अन्ताक्ष के साथ अन्ताक्ष पराशर दर्ज करने बारे।
श्री अन्ताक्ष पराशर पुत्र श्री अशोक पराशर, निवासी उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, महाल उस्तेहड़ के राजस्व रिकार्ड में अन्ताक्ष नाम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अन्ताक्ष के बजाए अन्ताक्ष पराशर दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस पर कोई एतराज हो तो वह आसालतन या वकालतन दिनांक 16-11-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अन्ताक्ष पुत्र श्री अशोक कुमार के बजाए अन्ताक्ष पराशर पुत्र श्री अशोक कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके बाद कोई उजर एवं एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 5-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 5-11-2012 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी महाल मझैरना खास, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
1. चुनी लाल पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी मझैरना खास, 2. सर्वसाधारण जनता महाल मझैरना श्री राकेश कुमार पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी महाल मझैरना खास, मौजा मझैरना ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल मझैरना खास के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम राजिन्दर कुमार है जो कि गलत है। अतः उसने राजिन्दर कुमार के बजाए राकेश कुमार दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह आसालतन या वकालतन दिनांक 5-11-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजिन्द्र कुमार के बजाए राकेश कुमार दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर एवं एतराज काबिले समायत न होगा।4427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 आज दिनांक 6-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 5-11-2012 श्री अमित गौर पुत्र श्री अमरू राम पुत्र श्री विशनू, निवासी महाल घलोट, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री अमित गौर पुत्र श्री अमरू राम ने अपने पिता का नाम दरुस्त करने हेतु अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल हडेड़ में अम्भरो राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अम्भरो राम के बजाए अमरू राम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह आसालतन या वकालतन दिनांक 5-11-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अम्भरो राम के बजाए अमरू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर एवं एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 8-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
देवी सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Paras Sehgal s/o Sh. Deepak Sehgal, r/o H. No. 77, Ward No. 9, Indri, Tehsil Indri, Distt. Karnal (Haryana), at present residing at H. No. 66/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh.
2. Smt. Neha d/o Shri Parveen Kumar Tandon, r/o H. No. 51/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Paras Sehgal s/o Sh. Deepak Sehgal, r/o H. No. 77, Ward No. 9, Indri, Tehsil Indri, Distt. Karnal (Haryana)4428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 and residing at H. No. 66/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Paras Sehgal s/o Sh. Deepak Sehgal, r/o H. No. 77, Ward No. 9, Indri, Tehsil Indri, Distt. Karnal (Haryana), at present residing at H. No. 66/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh and Smt. Neha d/o Shri Parveen Kumar Tandon, r/o H. No. 51/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Paras Sehgal s/o Sh. Deepak Sehgal, r/o H. No. 77, Ward No. 9, Indri, Tehsil Indri, Distt. Karnal (Haryana) and residing at H. No. 66/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 9-3-2012 according to Hindu rites and customs at Vipasha Sadan, Bhiuli, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-11-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 10th day of October, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Jitender Kumar s/o Sh. Tej Ram Sharma, r/o H. No. 327/12, Ram Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh.
2. Smt. Anshu Sharma d/o Shri M. L. Sharma, r/o Sharma Niwas, Ram Chowk, Ghugaar, P. O. and Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Jitender Kumar s/o Sh. Tej Ram Sharma, r/o H. No. 327/12, Ram Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
4429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934Shri Jitender Kumar s/o Sh. Tej Ram Sharma, r/o H. No. 327/12, Ram Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh and Smt. Anshu Sharma d/o Shri M. L. Sharma, r/o Sharma Niwas, Ram Chowk, Ghugaar, P. O. and Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Jitender Kumar s/o Sh. Tej Ram Sharma, r/o H. No. 327/12, Ram Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-6-2007 according to Hindu rites and customs at their respective homes and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-11-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 10th day of October, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 31-10-2012 श्री बलराम पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पसल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख मुहाल पसल में नाम की दरुस्ती बारा।
श्री बलराम पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पसल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम बलराम तथा पिता का नाम अमर सिंह है परन्तु मुहाल पसल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम बली राम तथा पिता का नाम अमरू दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी तथा उसके पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल पसल में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 25 तारीख मरजुआ : 11-9-2011 तारीख पेशी : 15-11-2012
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए पंजीकरण वसीयत नामा धारा 40 (41) अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दावा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।।
आज दिनांक 15-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी रोहडू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव रोहडू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अरज्ञा प्रताप सिंह का जन्म 19 अक्तूबर, 2009 को हुआ है परन्तु आज दिन तक उक्त जन्म तिथि का पंजीकरण अज्ञानतावश नहीं करवाया जा सका। अतः अब नगर परिषद् रोहड़ू में उनके पुत्र अरज्ञा प्रताप सिंह की जन्म तिथि का पंजीकरण करवाया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो हमारे कार्यालय में दिनांक 19-11-2012 को बरवकत 11.00 बजे तक लिखित व मौखिक असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत करें अन्यथा जन्म पंजीकरण श्री अरज्ञा प्रताप सिंह नगर परिषद्4431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 रोहडू में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। जिस पर किसी का कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 12-10-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। सूरज सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री कमल आनन्द पुत्र श्री राम नाथ, निवासी ग्राम साई, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री कमल आनन्द पुत्र श्री राम नाथ, निवासी ग्राम साई, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 24-2-1995 को श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री स्व0 श्री मदन लाल, निवासी ग्राम अप्पर गौड़ा, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कमल आनन्द पुत्र श्री राम नाथ, निवासी ग्राम साई, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री स्व0 श्री मदन लाल, निवासी ग्राम अप्पर गौड़ा, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ोग में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-11-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 8-11-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री मनी राम पुत्र श्री वीरू, निवासी गांव मशेरना, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम4432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनी राम पुत्र श्री वीरू, निवासी गांव मशेरना, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी पुत्री राम प्यारी का जन्म दिनांक 28-5-2009 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री मनी राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री भादर सिंह, निवासी गांव निहारनी, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री भादर सिंह, निवासी गांव निहारनी, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री कुमारी भुवनेश्वरी का जन्म दिनांक 3-1-2011 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती इन्द्रा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।4433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री वरू राम पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव सूमा, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री वरू राम पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव सूमा, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी दोहती कु0 भाग दासी का जन्म दिनांक 1-1-1998 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री वरू राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री भैणू राम पुत्र श्री प्रीमू, निवासी गांव वरमाड़ी, डा0 कनौण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भैणू राम पुत्र श्री प्रीमू, निवासी गांव वरमाड़ी, डा0 कनौण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी दादी श्रीमती प्रीमी देवी की मृत्यु दिनांक 20-1-1977 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कनौण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री भैणू राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।4434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री केशव राम पुत्र श्री खेवा राम, निवासी गांव वायला, डा0 व्रैईण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री केशव राम पुत्र श्री खेवा राम, निवासी गांव वायला, डा0 व्रैईण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र महेन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 15-4-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत तलाड़ा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री केशव राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री किरपाल सिंह ठाकुर बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री किरपाल सिंह ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम, जाति राजपूत, गांव व डाकखाना अरनियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र साहिल ठाकुर का जन्म दिनांक 25-9-1991 को हुआ था लेकिन इसका पंचायत अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।4435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 11-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री सरवन सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री सरवन सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, गांव व डाकखाना बैहडाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र इकबाल सिंह का जन्म दिनांक 9-12-1989 को हुआ था लेकिन इसका पंचायत अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री मंगत राम पुत्र श्री भण्डारी राम, गांव व डाकघर चलोला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री मंगत राम पुत्र श्री भण्डारी राम, गांव व डाकघर चलोला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती कमला देवी की मृत्यु दिनांक 13-5-2010 को हुई थी लेकिन इसका पंचायत अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 4436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2012/28 आश्विन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का ग्राम पंचायत में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री कपूर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह, जाति जुलाहा, निवासी गांव व डाकघर बसदेहड़ा (मैहतपुर), तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 5-9-2011 को श्रीमती रजिन्दर कौर पुत्री श्री जीत सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डाकघर चलोला, तहसील व जिला ऊना के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कपूर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह, निवासी गांव व डाकघर बसदेहड़ा (मैहतपुर), तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती रजिन्दर कौर पुत्री श्री जीत सिंह जात जुलाहा, गांव व डाकघर चलोला, तहसील व जिला ऊना की शादी का इन्द्राज नगर पंचायत बसदेहड़ा मेंं दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2012 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित