राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी म0 नं0 255, वार्ड नं0 2, सोलन . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए बच्चा गोद लेने बारा।
163-राजपत्र/2012-2-11-2012 (4613) 4614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934 वादी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने हि0 प्र0 राज्य बाल परिषद् शिमला-2 से दिनांक 9-9-2012 को कु0 सुहाना को बच्चा गोद लिया था जो कि सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। महोदय उसे दर्ज किया जावे।
अतः अब सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो । गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री आलम सिंह पुत्र श्री काला राम, निवासी भडयाल, डा0 टिकर, तहसील सदर, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आलम सिंह पुत्र श्री काला राम, निवासी भडयाल, ग्राम पंचायत भडयाल ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री संजय वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी बैहल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री संजय वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी बैहल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका वास्तविक नाम संजय वर्मा है जैसा कि उसके शिक्षा प्रमाण-पत्रों व अन्य दस्तावेजों से सपष्ट है। मगर पंचायत अभिलेख में उसका नाम देवेन्द्र कुमार गलत दर्ज किया गया है की दरुस्ती की जाकर देवेन्द्र की बजाए संजय वर्मा दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम दरुस्ती बारा आम जनता को इश्तहार समाचार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्री संजय वर्मा के नाम की दरुस्ती संजय वर्मा के पंचायत अभिलेख में किए जाने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934
9-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-10-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 27 तारीख मरजुआ : 17-10-2012 तारीख पेशी : 12-11-2012 श्रीमती राजो देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी बदेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख महाल बदेह में नाम की दरुस्ती बारा।
श्रीमती राजो देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी बदेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके पति का सही नाम प्रेम चन्द पुत्र श्री मंगलू, निवासी बदेहड़ है जो कि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र तथा राशन कार्ड में दर्ज है, परन्तु महाल बदेहड़ के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम प्रेम सिंह दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्घोषणा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल बदेहड़, पटवार वृत्त बनारू में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। --------
ब अदालत श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
सुनीता रानी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934 सुनीता रानी पुत्री स्व0 श्री रतन चन्द, गांव व डाक नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 18-4-1975 को हुआ था लेकिन इसका पंचायत अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-11-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 15-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री छज्जू राम पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र मेंहूं, जात राजपूत-गुलेरिया, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बाबत किए जाने दरुस्ती राजस्व अभिलेख में पिता के नाम हीरा लाल की बजाए हरी सिंह करने बारे।
उपरोक्त विषय में श्री छज्जू राम पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र मेंहूं, जात राजपूत-गुलेरिया, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री हरी सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से हीरा लाल पुत्र श्री मेंहुं दर्ज है। आवेदक चाहता है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2012 को असालतन या वकालतन कर सकता है, इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। 4617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934
न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जाति बाहती, गांव गुरसर, मुहल्ला वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बाबत किए जाने दरुस्ती राजस्व अभिलेख में ताया श्री प्रीतम सिंह के पिता का नाम ज्ञान सिंह की बजाए श्याम सिंह करने बारे।
उपरोक्त विषय में श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जाति बाहती, गांव गुरसर, मुहल्ला वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से उसके ताया श्री प्रीतम सिंह के पिता का नाम ज्ञान सिंह की बजाए श्याम सिंह दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसके ताया श्री प्रीतम सिंह के पिता का नाम ज्ञान सिंह की बजाए श्याम सिंह राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2012 को असालतन या वकालतन कर सकता है, इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------- न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री संजीव कुमार पुत्र श्री महिन्द्र पाल, जात हरिजन, गांव बीनेवाल, डा0 सनाली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 12-11-2008 को श्रीमती अनुराधा पुत्री श्री दलेल सिंह, जात हरिजन, गांव मेघपुर, डाक0 मानकपुर, तहसील नंगलडैम, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार पुत्र श्री महिन्द्र पाल, जात हरिजन, गांव बीनेवाल, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती अनुराधा पुत्री श्री दलेल सिंह, 4618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2012/11 कार्तिक, 1934 जात हरिजन, गांव मेघपुर, डाक0 मानकपुर, तहसील नंगलडैम, जिला रोपड़ (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत बीनेवाल में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2012 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित