राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th November, 2012
No. HHC/Admn. 6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under Section 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)–cum-JMIC, Rampur Bushahr as Additional Chief Judicial Magistrate for Kinnaur Sessions Division, authorizing her to lookafter the urgent work pertaining to the Kinnaur Civil and Sessions Division w.e.f. 10.11.2012 to 14.11.2012, during the station leave period of Shri Bahadur Singh, Civil Judge (Sr. Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo.
By order, Sd/- Registrar General. 171-राजपत्र/2012-17-11-2012 (4681)4682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT Shimla-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th November, 2012
No. HHC/GAZ/14-276/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant three days' earned leave w.e.f. 15.11.2012 to 17.11.2012 with permission to prefix 10th November, 2012 to 14th November, 2012 being Second Saturday, Sunday, Gazetted holidays and local holiday and suffix Sunday falling on 18.11.2012 in favour of Smt. Sheetal Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Nalagarh, District Solan, H.P.
Certified that Smt. Sheetal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Sheetal Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Nalagarh, District Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th November, 2012
No. HHC/Admn. 6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Dalhousie as Additional Chief Judicial Magistrate w.e.f. 9.11.2012 after office hours till 13.11.2012 authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Civil and Sessions Division, Chamba, H.P., during the absence of District and Sessions Judge, Chamba.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th November, 2012
No. HHC/GAZ/14-272/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant two days' earned leave for 8.11.2012 & 9.11.2012 with permission to suffix holidays falling w.e.f. 10.11.2012 to 14.11.2012 (being Second Saturday, Sunday, Diwali holidays and local holiday) in4683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 favour of Shri Hoshiar Singh Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Hoshiar Singh Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Hoshiar Singh Verma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, 8th November, 2012
No. HHC/Admn. 3 (111)/77-I.—15 days earned leave on and w.e.f. 20.11.2012 To 04.12.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri J. D. Sharma , Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri J. D. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri J. D. Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5) 32/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पोहाच, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है। 4684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेष करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लाक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है
विवरणी
जिला तहसील गांव शिमला ठियोग पोहाच
खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टयर में) 88 0-02-76 95 0-06-23 96 0-06-34 कुल जोड़़ किता-3 0-06-07
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)82/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कोकू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।4685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र( हैक्टयर में) शिमला कोटखाई कोकू 18 0-18-02 21 0-25-57 22 0-07-82 26 0-01-83 27/2 0-02-12 कुल जोड किता-5 0-55-36
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव(लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12नवम्बर, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)42/2010.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेष सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जखार, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में उद्वो निवास-जखार-बरठू सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(हैक्टयर) शिमला रोहडू जखार 884 0-22-64 कुल जोड किता-1 0-22-64
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।4686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934
4687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934 4699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,
SHIMLA, DISTRICT SHIMLA(cid:31)171001
CORRIGENDUM
Shimla, 15th November, 2012
No. FDS-SML-7-15/6432-83.—In notification No. FDS-SML-7-15/6450-6510 Dated:- 16-10-2012 wherever the word "additional cooliage "is appeared it may be read as "additional charges for home delivery".
By order, SUBHASISH PANDA, I.AS. District Magistrate, Shimla District Shimla.
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4700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2012/26 कार्तिक, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित