राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत श्री जय पाल खेडा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 19/2012 तारीख मरजुआ 26-10-2012 तारीख पेशी : 5-12-2012 ब मुकद्दमा :
श्रीमती माया देवी पत्नी श्री गौतम राम, निवासी बराली, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
182-राजपत्र/2012-3-12-2012 (5369)5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती माया देवी पत्नी श्री गौतम राम, निवासी गांव बराली, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत अपनी सास की मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन की सास श्रीमती लीला देवी की मृत्यु दिनांक 21-10-2008 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत पीहड बैहडलू के अभिलेख में अज्ञानता वश दर्ज नहीं करवाई है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन की सास श्रीमती लीला देवी की मृत्यु तिथि 21-10-2008 को ग्राम पंचायत पीहड बैहडलू के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-12-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जय पाल खेडा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 21/2012 तारीख मरजुआ 26-11-2012 तारीख पेशी : 27-12-2012 ब मुकद्दमा :
श्री वीर सिंह पुत्र श्री —ष्ण चन्द, निवासी रागंडा सरहुण, डाकघर कोलंग, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री वीर सिंह पुत्र श्री —ष्ण चन्द, निवासी रागंडा सरहुण, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत अपना वास्तविक नाम व जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम वीर सिंह है तथा जन्म तिथि 14-7-1968 है जो कि ग्राम पंचायत कोलंग के अभिलेख में जन्म तिथि 21-1-1968 दर्ज करवाई है तथा ग्राम पंचायत के अभिलेख में प्रार्थी का नाम बलवीर सिंह जो कि गलत दर्ज करवाए हैं। प्रार्थी की जन्म तिथि 14-7-1968 व वीर सिंह नाम दर्ज करने के आदेश दिए जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 14-7-1968 व नाम बलवीर सिंह के स्थान पर वीर सिंह दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-12-2012 को अपना5371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 75/2012
तारीख दायर : 23-11-2012 श्रीमती बाजू देवी विध्वा स्व0 श्री नेज राम, निवासी गांव दबाह, फाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला . . प्रार्थिया। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती बाजू देवी विध्वा स्व0 श्री नेज राम, निवासी गांव दबाह, फाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया के पति श्री नेज राम पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव दबाह, फाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु तिथि 1-7-2012 को खनेरी अस्पताल में हुई परन्तु समय पर समय पर मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में दर्ज नहीं करवा सकें हैं। अब स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में मृत्यु पंजीकरण करवाना चाहती हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती बाजू देवी के पति श्री नेज राम की मृत्यु पंजीकरण पंचायत अभिलेख में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया के पति श्री नेज राम की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित