राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2012
No. HHC/GAZ/14-272/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant one day's earned leave for 3.12.2012 in favour of Shri Hoshiar Singh Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Hoshiar Singh Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Hoshiar Singh Verma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General. 185-राजपत्र/2012-7-12-2012 (5395)5396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2012
No. HHC/Admn. 6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Chamba, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba w.e.f. 29.11.2012 to 7.12.2012 with permission to prefix 28.11.2012 being Gazetted holiday and suffix Second Saturday and Sunday falling on 8th and 9th December, 2012 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, 1st December, 2012
No. HHC/Admn. 3 (149)/80-I.—06 days earned leave on and w.e.f. 10.12.2012 to 15.12.2012 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 08.12.2012 and 09.12.2012 and suffix Sunday falling on 16.12 2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Faryad Bhatti, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Faryad Bhatti is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st December, 2012
No. HHC/GAZ/14-217/95-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of two days' un-availed earned leave for 2.11.2012 and 3.11.2012 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 18.10.2012 in favour of Shri Rakesh Kumar Chaudhary, Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
5397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, 30th November, 2012
No. HHC/Estt. 3 (414)/95.—05 days earned leave on and w.e.f. 03.12.2012 to 07.12.2012 with permission to prefix Sunday falling on 02.12.2012 and suffix Second Saturday falling on 08.12.2012 and 09.12.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Baldev Singh Rana is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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निर्वाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला-9, 6 दिसम्बर, 2012
संख्या 5-34/2012-ईएलएन.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के श्री बीरेन्द्र चौहान, कम्प्यूटर ऑप्रेटर की प्रोग्रामर, श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/- रुपए जमा 5000/- रुपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला में प्रोग्रामर के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में प्रोग्रामर के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।5398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला-1
कार्यालय आदेश
शिमला, 3 दिसम्बर, 2012
संख्या 3249.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, शोघी ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी महिला औद्योगिक हैण्डलूम/हैण्डीक्राफट सहकारी सभा सी0 मल्याणा, गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाम मात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है।
यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड.एस.) दिनांक 13.11.1997 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाआें को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मैं, कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी महिला औद्योगिक हैण्डलूम/हैण्डीक्राफट सहकारी सभा सी0 मल्याणा जिला शिमला को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें मशोबरा वृत शोघी को विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
हस्ता0/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला-1
कार्यालय आदेश
शिमला, 3 दिसम्बर, 2012
संख्या 3243.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, शोघी ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी न्यू फलावर डेल भवन निर्माण सहकारी सभा सी0 छोटा शिमला-2, गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाम मात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है।
यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड.एस.) दिनाकं 13.11.1997 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाआें को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है।5399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मैं, कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी न्यू फलावर डेल भवन निर्माण सहकारी सभा सी0 छोटा शिमला-2 को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें मशोबरा वृत शोघी को विघटक नियुक्त करती हूं विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
हस्ता0/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें,
शिमला हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तारीख पेशी : 21-12-2012 श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
रमेश कुमार पुत्र श्री सन्त राम आदि . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम भूमि बाबत खाता नं0 198, खतौनी नं0 326, खसरा 1423/1411, रकवा 0-07-97 है0, महाल कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ।
उपरोक्त आवेदक श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल पपरोला कस्वा में भू-स्वामी है। जिसमें वह तकसीम करवाना चाहता है। प्रतिवादी को इतलाह करवाई गई लेकिन प्रतिवादी श्री शशांक व श्री रविन्द्र पुत्रान श्री विजय कुमार, वासी पपरोला का साधारण तरीके से इतलाह न होने के कारण यह इश्तहार राजपत्र जारी किया जाता तथा उक्त प्रतिवादीगण को हिदायत दी जाती है कि वे दिनांक .................... असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा एकतरा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 4-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 20/ /2012 तारीख पेशी : 20-12-2012 श्री कभीर चन्द पुत्र श्री माधो राम, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम5400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में कवीर सिंह पुत्र श्री माधो राम के बजाए कभीर चन्द पुत्र श्री माधो राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री कभीर चन्द पुत्र श्री माधो राम, निवासी महाल सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल सुनपुर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम कवीर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने कभीर चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-12-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 19-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तारीख पेशी : 19-12-2012 श्री जमीत चन्द पुत्र श्री सरघा पुत्र श्री दयाल, निवासी महाल जेहडू, डाकघर हेडड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में जमीत प्रकाश के बजाए जमीत चन्द दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री जमीत चन्द पुत्र श्री सरघा पुत्र श्री दयाल, निवासी महाल जेहडू, डाकघर हेडड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल जेहडू में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम जमीत प्रकाश दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने जमीत चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-12-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 19-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तारीख पेशी : 21-12-2012 श्री बलदेव सिंह उर्फ दीप कुमार, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में दीप कुमार के बजाए बलदेव सिंह उर्फ दीप कुमार दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री बलदेव सिंह उर्फ दीप कुमार, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल सुनपुर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दीप कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने बलदेव सिंह उर्फ दीप कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-12-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 19-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तारीख पेशी : 17-12-2012 श्री उदय सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में उधो राम पुत्र श्री धनु के बजाए उदय सिंह पुत्र श्री धनी राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री उदय सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल कस्वा पपरोला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम उधो राम पुत्र श्री धनु दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने उदय सिंह पुत्र श्री धनी राम दर्ज करने का आग्रह किया है। 5402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-12-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 12-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तारीख पेशी : 21-12-2012 श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री स्वर्ण कुमार, निवासी मुहाल दरुग, मौजा चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में जुल्मी देवी के बजाए स्नेहलता दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदिका स्नेहलता पत्नी श्री स्वर्ण कुमार, निवासी मुहाल दरुग, मौजा चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल दरुग में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम जुल्मी देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री स्वर्ण कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-12-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 21-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री खेम राज पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव वाहरी, डा0 रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
5403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934श्री खेम राज पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव वाहरी, डा0 रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी पुत्री सपना कुमारी का जन्म दिनांक 12-8-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत देहूरीधार, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-12-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री खेम राज पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 30-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। --------
अज न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) तारीख मरजुआ : 1-12-2012 तारीख पेशी : 14-12-2012 श्री पाल कुमार पुत्र श्री शंकर, निवासी महाल खन्दल, तहसील सदर . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। आवेदन नाम दरुस्ती बारा।
आवेदक ने इस अदालत में संयुक्त रूप से प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम गोपाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है जो कि गलत है जबकि पंचायत अभिलेख में मेरा नाम पाल कुमार है। सम्बन्धित दस्तावेज लफ मिसल है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।
अतः अब सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 14-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-12-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- अज न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) तारीख मरजुआ : 1-12-2012 तारीख पेशी : 13-12-2012 श्री कमल देव पुत्र श्री लीलाधर, निवासी कवालकोट, डा0 कोठी, तहसील सदर . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण।5404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 आवेदन नाम दरुस्ती बारा। आवेदक ने इस अदालत में संयुक्त रूप से प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम कमलेश कुमार पंचायत अभिलेख में दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य अभिलेख में मेरा नाम कमल देव है। सम्बन्धित दस्तावेज लफ मिसल है। अतः मेरा नाम पंचायत अभिलेख में दरुस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।
अतः अब सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 13-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-12-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तारीख मरजुआ : 27-11-2012
तारीख पेशी : 14-12-2012 श्री काली दास, शेर सिंह पुत्रगण, बबली पुत्री श्री धर्मू व बबली विधवा चन्द पुत्र श्री धर्मू, निवासी गुम्मा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीक दोम। दरख्वास्त बराए पंजीकरण वसीयत नामा धारा 40 (41) अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत।
श्री काली दास, शेर सिंह पुत्रगण, बबली पुत्री श्री धर्मू व बबली विधवा चन्द पुत्र श्री धर्मू, निवासी गुम्मा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि सम्बन्धित जो वसीयत श्री धर्मू पुत्र श्री रामू, निवासी गुम्मा ने हमारे नाम कर रखी है वह अभी तक पंजीकृत न हुई है। अब की जावे।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दावा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।।
आज दिनांक 27-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बावा राम, वासी गांव दौलतपुर चौक, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बावा राम, वासी गांव दौलतपुर चौक, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 25-2-2011 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से कुमारी कविता रानी पुत्री श्री जगदीश चन्द, वासी गांव पदेड़, डाकघर अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री सदीक मुहम्मद पुत्र श्री गुलशेर मोहम्मद, वासी गांव पंजोआ लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सदीक मुहम्मद पुत्र श्री गुलशेर मोहम्मद, वासी गांव पंजोआ लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 5406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 4-6-2011 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से शबनम प्रवीण पुत्री श्री इदरीश अन्सारी, वासी गांव टंडवा, डाकघर यादव नगर प्रखण्ड प्रतापपुर, जिला चतरा (झारखण्ड), के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 19-2-2006 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से सुषमा पुत्री श्री जगदीश राम, वासी गांव मवा कहोलां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 11-3-2001 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से दर्शना देवी पुत्री श्री निक्कू राम, वासी गांव दियोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री मलूक चन्द, वासी गांव हम्बोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री मलूक चन्द, वासी गांव हम्बोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 25-5-2012 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से फूल कुमारी पुत्री श्री बदरी पासवान, वासी गांव दरभंगा, तहसील व जिला दरभंगा 5408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 (बिहार), के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित