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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 187, 11 December 2012

Published 11 December 2012

Gazette no.
187
Gazetteid
187/GAZETTE/2012-11/12/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-12-11.187_gazette_2012-12_11_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th November, 2012

No. Shram (B) 3-1/2006 (Estt.) L.O. Vol. II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and with prior consultation of H. P. Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote the following Labour Inspectors of the Labour & Employment Department to the post of Labour Officer, (Class-II, Gazetted) in the pay band of ` 10300-34800 + ` 4400/- Grade Pay (Revised), on regular basis, with effect from the assumption of charge of the post:—

1. Shri Chander Mani, Labour Inspector, L.O. o/o L.O., Shimla 2. Shri Rajender Singh, Labour Inspector, L.O. o/o L.O., Bilaspur

2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the posting of above Labour Officers at the places shown against their name:—

187-राजपत्र/2012-11-12-2012 (5439)5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934

Sr. No. Name Place of Posting

1. Shri Chander Mani Labour Office, Rampur

2. Shri Rajender Singh Labour Office, Chamba

3. The above officers shall remain on probation for a period of two years.

4. The above officers can exercise option for fixation of pay under FR-22 within one month from the date of assuming charge of the post.

5. The above promoted Labour Officers are directed to report for duty at their new places of posting within ten days. The promotion shall take place on joining at new place of posting. No extension in joining period will be allowed in any case.

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

__________

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती दीपा देवी पत्नी श्री तिलक राज, गांव हार चकोल, डाकघर महालपट्‌ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती दीपा देवी पत्नी श्री तिलक राज, गांव हार चकोल, डाकघर महालपट्‌ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कोमल देवी का जन्म दिनांक 26-9-2008 को मुहाल हार चकोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 3-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सोनू राम सुपुत्र श्री रसीला राम, गांव व डाकघर गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोनू राम सुपुत्र श्री रसीला राम, गांव व डाकघर गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विकास कुमार का जन्म दिनांक 25-9-2005 को गांव गुनेहड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री चैन सिंह सुपुत्र श्री चाकर राम, निवासी गांव व डा0 कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चैन सिंह सुपुत्र श्री चाकर राम, निवासी गांव व डा0 कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री साक्षी का जन्म दिनांक 11-2-2006 को महाल कन्दराल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस 5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-10-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती कला देवी की मृत्यु दिनांक 16-2-2010 को मुहाल धरेड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री पवन अवस्थी सुपुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934

श्री पवन अवस्थी सुपुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 29-3-2004 को मुहाल बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 3-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव गुनेहड़, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव गुनेहड़, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती शान्ती देवी की मृत्यु दिनांक 3-2-1984 को मुहाल गुनेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-1-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..............................मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री हरी —ष्ण पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाऊगी, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी —ष्ण पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाऊगी, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती लीला देवी की मृत्यु दिनांक 2-2-2010 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-1-2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री हरी —ष्ण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 1-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री मया राम, गांव व डाकखाना वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत्त हनोगी में जय सिंह दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत वान्धी में उसका नाम जसवन्त सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जय सिंह उर्फ जसवन्त सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-1-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन5445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37 (2)

तारीख पेशी : 17-12-2012

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।

श्री तेज सिंह पुत्र श्री टांकू, निवासी शिगांर, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल शिगांर में तेज सिंह पुत्र श्री टांकू व उसके पिता का नाम मुहाल शिगांर, तहसील पधर के राजस्व अभिलेखों में टांकू दर्ज है जबकि ग्राम पंचायात कुन्नू के परिवार रजिस्टर व पाठशाला प्रमाण-पत्र में मेरा नाम हरीश कुमार व पिता का नाम टेक चन्द दर्ज है, जो कि हमारे प्रचलित नाम हैं। मैं अपना नाम मुहाल शिगांर के तमाम राजस्व अभिलेखों में तेज सिंह उर्फ हरीश कुमार व मेरे पिता का नाम टांकू उर्फ टेक चन्द दर्ज करवाना चाहता हूं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम तेज सिंह उर्फ हरीश कुमार व पिता का नाम स्व0 श्री टांकू उर्फ टेक चन्द दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-12-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 3-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। लालमन,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 17-12-2012 श्री दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कतीयूर, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा। श्री दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कतीयूर, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके स्व0 पिता का नाम मुहाल मयोट में गुमान सिंह दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत बरोट में ज्ञान चन्द उर्फ गुमान सिंह दर्ज है, जो सही दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता स्व0 श्री ज्ञान चन्द उर्फ गुमान सिंह नाम दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-12-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 3-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। लालमन,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 December 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-12-11.187_gazette_2012-12_11_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-12-11.187_gazette_2012-12_11_2012.