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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 28 December 2012

Published 28 December 2012

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2012-28/12/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-12-28.201_gazette_2012-12_28_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत दण्डाधिकारी, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री विक्रान्त शर्मा सुपुत्र श्री सुख देव शर्मा, निवासी गांव खंगालता, डा0 सलौणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम व जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

श्री विक्रान्त शर्मा सुपुत्र श्री सुख देव शर्मा, निवासी गांव खंगालता, डा0 सलौणी, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर(हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-9-1990 है तथा उसकी वहन पूनम शर्मा की जन्म तिथि 6-1-1989 है, जोकि ग्राम पंचायत करेर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसे अब दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

201-राजपत्र/2012-28-12-2012 (5653) 5654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथियां ग्राम पंचायत करेर के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 19-1-2013 को प्रातः दस बजे न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद गुजरने पर किसी का कोई एतराज नहीं सुना जाएगा तथा ग्राम पंचायत करेर के रिकार्ड में नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

दण्डाधिकारी, उप-मण्डल, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 110/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्री जयरंजन राणा बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जयरंजन राणा पुत्र श्री डी0 एस0 राणा, निवासी दाड़ी, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र मनदीश राणा (Mandish Rana) की जन्म तिथि 3-6-2009 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजी—त किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-1-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री नारायण चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : /तह0 तारीख दायरा : 21-12-2012 तारीख पेशी : 28-1-2013 श्रीमती ईन्दु वाला पत्नी श्री वीर सिंह, निवासी गांव वलधर, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम5655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 आम जनता,

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत वलधर, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती ईन्दु वाला पत्नी श्री वीर सिंह, निवासी गांव वलधर, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री —ति का जन्म दिनांक 16-10-2006 को गांव व डाकघर वलधर में हुआ है परन्तु सम्बन्धित ग्राम पंचायत अभिलेख में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 28-1-2013 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। दिगर कोई उजर काबिले समायत न होगा व जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नारायण चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री ओंकार चन्द, निवासी गांव राजनगर, डा0 सन्साई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री ओंकार चन्द, निवासी गांव राजनगर, डा0 सन्साई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 8-4-1956 को मुहाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Tsering Wangmo d/o Shri Thupten Tsering, r/o House No. 56, Ward No. 7, Gompa Road Manali, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tsering Wangmo d/o Shri Thupten Tsering, r/o House No. 56, Ward No. 7, Gompa Road Manali, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 1-5-1984 को हुआ है परन्तु जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tsering Wangmo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-1-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

_________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री तेज सिंह पुत्र श्री जै राम, निवासी मुहाल तुंगाधार, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा : राजस्व रिकॉर्ड में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री तेज सिंह पुत्र श्री जै राम, निवासी मुहाल तुंगाधार, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 17-12-2012 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल रोड, पटवार सर्कल जरोल व मुहाल घमराला, पटवार सर्कल तुंगाधार, तहसील थुनाग में बुधे राम दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में तेज सिंह दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में तेज सिंह पुत्र श्री जै राम, निवासी गांव मुहाल तुंगाधार, तहसील थुनाग में दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा व नकल जमाबन्दी व ग्राम पंचायत तुंगाधार परिवार रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न की है।5657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज दिनांक 15-1-2013 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 22-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 109/2010

तारीख दायर : 14-9-2010 श्री ज्वाला दास पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव कोटला, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री सिंघी राम, 2. श्री सोहन लाल पुत्रान श्री कालू राम, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 20/46 ता 47, कित्ते 14, रकबा तादादी 01-01-67 है0 वाका चक बरकल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ज्वाला दास पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव कोटला, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 20/46 ता 47, कित्ते 14, रकबा तादादी 01-01-67 है0 वाका चक बरकल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 2 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होनेे के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।

अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 2 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-1-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।5658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री नरसिंह दास, निवासी गांव छलावट, चक कमलाहू, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्रीमती चन्द्र मणी पुत्री श्री थिसू, निवासी गांव छलावट, चक कमलाहू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 29 मिन/66, खसरा नं0 193, रकबा तादादी 00-11-33 है0 वाका चक कमलाहू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री नरसिंह दास, निवासी गांव छलावट, चक कमलाहू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 29 मिन/66, खसरा नं0 193, रकबा तादादी 00-11-33 है0 वाका चक कमलाहू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का दरुस्ती इन्द्राज प्रकरण इस अदालत में वराए दरुस्ती खाना काश्त प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती चन्द्रमणी की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होनेे के कारण दरुस्ती प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।

अतः प्रतिवादी श्रीमती चन्द्रमणी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-1-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस दरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2012

संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ(5)33/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जाबल,़ तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन-राजगढ़ वाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।5659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा में) सोलन सोलन जाबल 2/1 29/1 31/30/1 32/30/1 कुल जोड़ कित्ता-4

2-7 0-14 0-12 1-1 4-14

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2012

संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ(5)36/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल खैरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसचू ना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगडा़, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।5660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसम्बर, 2012/7 पौष, 1934 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा में) कांगड़ा ज्वाली खैरियां 536/92/1/1 0-00-16 कुल जोड कित्ता-1 0-00-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2012

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-19/2012-मण्डी-1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जमसाई/226 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में मल निकासी योजना सरकाघाट मुहाल जमसाई के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र/हैक्टेयर में मण्डी सरकाघाट जमसाई/226 1/1 2 3 कित्ता-3

0-05-08 0-08-27 0-10-39 0-23-74

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 December 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-12-28.201_gazette_2012-12_28_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-12-28.201_gazette_2012-12_28_2012.