राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st January, 2013
No. GAD-C (CC) 1 (A)- 1/2012.—In pursuance of the provisions of Rule 6 (1) of the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Chief Minister has been pleased to allocate the portfolio of Medical Education Department to Shri Kaul Singh Thakur, Health & Family Welfare Minister, Himachal Pradesh in addition to the portfolios already allocated to him, in the public interest, with immediate effect.
By order, S. ROY, Chief Secretary. 205-राजपत्र/2013-2-1-2013 (5719)5720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 दिसम्बर, 2012
संख्या टी0 पी0 टी0-एफ(6)2/2000.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 30 अगस्त, 2012 के क्रम और आंशिक उपान्तरण में, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''पुलिस अधिकारी (यातायात पुलिस सहित) जो मुख्य आरक्षी पुलिस की पंक्ति से नीचे का न हो," को अपराधों का शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत करती हैं; अर्थात् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 30 अगस्त, 2012 के भाग-क में आए पद "पुलिस अधिकारी (यातायात पुलिस सहित) जो सहायक उप निरीक्षक पुलिस की पंक्ति से नीचे का न हो'', को पद "पुलिस अधिकारी'' (यातायात पुलिस सहित) जो 'मुख्य आरक्षी पुलिस' की पंक्ति से नीचे का न हो," से, लोक हित में, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रतिस्थापित किया जाता है।
आदेशानुसार, हस्ताक्षरित/- सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English Text of this department notification NO:TPT-F(6)2/2000, dated
29/12/2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th December, 2012
No. TPT-F(6)2/2000.—In continuation and partial modification of this department notification of even number dated 30th August, 2012, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section-200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), is pleased to specify/authorize "Police Officer (including traffic police) not below the rank of "Head Constable of Police" as an authority competent to compound offences meaning thereby that the term "Police Officer (including traffic police) not below the rank of Assistant Sub Inspector of Police" appearing in Part-A of this department notification of even number dated 30th August, 2012 is replaced with term ""Police Officers (including traffic police) not below the rank of "Head Constable of Police" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette (E-gazette) of Himachal Pradesh, in the public interest.
By order, Sd/- Secretary (Transport).
5721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2012
संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5)30/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कोहान, खील कजोड एवं पुजारली, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला में पटगैहर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता (शि0क्षे0), लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
विवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 ) शिमला जुन्गा कोहान 651/1 0-13-03 615/1 0-00-65 619/1 0-02-32 618/1 0-10-54 576/1 0-04-30 473/1 0-02-42 475/1 0-01-55 472/1 0-03-31 470/1 0-04-60 469/1 0-04-56 468/1 0-02-40 453/1 0-04-79 546/1 0-03-33 547/1 0-03-30 548/1 0-04-38 548/1/1 0-00-30 505/1 0-03-36 480/1 0-04-61 478/1 0-03-40 454/1 0-04-71 449/1 0-06-21 447/1 0-05-11 441/1 0-01-89 411/1 0-03-22 5722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 407/1 0-01-85 474 0-05-60 किता-26 0-05-74 शिमला जुन्गा खील कजोड 548/1 0-10-51 538/1 0-07-93 537/1 0-09-81 किता-3 0-28-25 शिमला जुन्गा पुजारली 959/1 0-05-50 960/1 0-12-33 किता-2 0-17-83 कुल जोड़ किता-31 1-51-82
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण) ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28, दिसम्बर 2012
संख्याः पी.बी.डब्लयू. (बी)एफ(5)42/2010.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को, सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जखार, तहसील रोहडू जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में उधो निवास-जखार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अजर्न अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसेे सभी व्यक्तियाें का,े जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूवोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनमुतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 ) शिमला रोहड़ू जखार 1078 0-29-53 1077 0-06-51 कुल जोड़ किता-2 0-36-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण) ।5723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2012
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 84/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जलटाहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई जलटाहर 136 0-01-76 152/1 0-00-44 कुल जोड़ किता : 2 0-02-20
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29दिसम्बर, 2012
संख्याः पी.बी.डब्ल्यू. (बी)एफ (5)40/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाहोट/25, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सुन्दरनगर सर्कुलर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है। 5724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) में मण्डी सुन्दरनगर बाहोट/25 603/35/1 0-14-0 129/1 0-7-17 130/1 0-14-0 132/1 0-0-11 145/1 0-18-4 144/1 0-13-5 620/143/1 0-7-16 134/1 0-4-18 135/1 0-11-8 142/1 0-4-4 141/1 0-2-2 140/1 0-5-19 139/1 0-4-8 339/1 0-2-7 675/340/1 0-14-6 353/1 0-2-14 348 0-2-8 351/1 0-1-6 349/1 0-1-8 347/1 0-6-3 346/1 0-1-18 418/1 0-0-17 429/1 0-2-5 419 0-4-19 420/1 0-0-12 420/2 0-00-19 424/1/2/1 0-2-10 424/2/1 0-1-4 423/1 0-5-12 421/1 0-0-10 409/2 0-11-19 437/1 0-11-11 438/1 0-13-11 441/1 0-2-5 440/1 0-4-4 589/1 0-2-0 588/1 1-1-145725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 590/1 0-17-6 704/595/1 0-3-18 709/596/1 0-9-8 710/596/1 0-5-4 711/596/1 0-4-16 712/596/1 0-4-16 713/596/1 0-4-16 कुल जोड़ किता-44 13-17-18
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : /ई0एम0/2013 तारीख पेशी : 21-1-2013 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसकी लड़की ममता देवी का जन्म दिनांक 16-11-1994 को गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज न हुई है दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ममता देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी सिरत की जन्म तिथि 16-11-1994 को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-1-2013 को अदालत हजा में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। सुभाष चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 ब अदालत श्री सुभाष चन्द नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : /ई0एम0/2013 तारीख पेशी : 21-1-2013 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसक लड़के नरिन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 24-11-1993 को गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्जन हुई है दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नरिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी सिरत की जन्म तिथि 24-11-1993 को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-1-2013 को अदालत हजा में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। सुभाष चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। --------
ब अदालत श्री सुभाष चन्द नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : /ई0एम0/2013 तारीख पेशी : 21-1-2013 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसकी लड़की रजनी का जन्म दिनांक 4-12-1997 को गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश5727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज न हुई है दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रजनी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी सिरत की जन्म तिथि 4-12-1997 को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-1-2013 को अदालत हजा में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। सुभाष चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : /ई0एम0/2013 तारीख पेशी : 21-1-2013 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसके लड़के मुनीश सिंह का जन्म दिनांक 25-4-1999 को गांव सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज न हुई है दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुनीश सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी सिरत की जन्म तिथि 25-4-1999 को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-1-2013 को अदालत हजा में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। सुभाष चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2013/12 पौष, 1934 ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री मोहन लाल पुत्र श्री काम देव, निवासी आवेरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
मोहन लाल पुत्र श्री काम देव, निवासी आवेरी, तहसील निरमण्ड ने इस अदालत में आवेदन दिया है कि उसके पुत्र शिवा का जन्म 22-2-2009 को स्थान आवेरी में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत वाहवा में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी ने स्थानीय ग्राम पंचायत से रिपोर्ट व शपथ-पत्र दिया कि उसके पुत्र शिवा की जन्म तिथि दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत वाहवा में दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह तिथि 28-1-2013 को इस न्यायालय में वकालतन अथवा असालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। उसके उपरान्त किसी का उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और उक्त जन्म तिथि का इन्द्राज किया जाएगा।
आज दिनांक 21-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी श्री राकेश, निवासी केमला, तहसील घरौन्डा, जिला करनाल (हरियाणा)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थिया श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी श्री राकेश, निवासी केमला, तहसील घरौन्डा, जिला करनाल (हरियाणा) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र नमित का जन्म दिनांक 10-8-2012 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि अधिसूचित क्षेत्र/एम0 सी0, रोहड़ू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-1-2013 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 4-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित