राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 जनवरी, 2013
संख्याः आई0 पी0एच0-बी(एच)8-52/2011-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव गंगथ तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा में उठाऊ सिंचाई योजना महाल गंगथ के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।
208-राजपत्र/2013-5-1-2013 (5753) 5754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगडा़ नूरपुर गंगथ 1625 0-01-40 1626 0-03-15 1627 0-00-49 किता-3 0-05-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य),
-------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 जनवरी, 2013
संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-10/2012-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बगैण/103 तहसील सुन्दनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना रियूर लाग मलोह बगैण में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सुन्दरनगर बगैन/103 265/1 0-00-06 265/2 0-01-04 किता-2 0-01-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य), 5755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 जनवरी, 2013
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)8-42/2011-सोलन.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लेही तहसील बद्दी जिला सोलन में नलकूप लेही के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अजर्न हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणी
सोलन बद्दी लेही खसरा नं0 क्षेत्र/बीघा विस्वा
477/2/1 00.10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
---------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 3 जनवरी, 2013
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)8-53/2011-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा बडुखर तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में नलकूप नम्बर-78 के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 5756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गावं कांगड़ा इन्दौरा बडुखर
खसरा न0 क्षेत्र/हैक्टेयर में 918 0-01-99 919 0-01-47 किता-2 0-03-46
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
-------
ब अदालत श्री बसंत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 ............2012
तारीख पेशी : 28-1-2013.
श्री अनु कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव बटाहण, डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत बटाहण, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री अनु कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव बटाहण, डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बटाहण, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी ै व आवेदन पेश किया है कि उसके पुत्र राजा का जन्म 2-12-2007 को गांव बटाहण, ग्राम पंचायत बटाहण में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र राजा के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बटाहण को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राजा की जन्म तिथि 2-12-2007 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-1-2013 को हाजिर अदालत हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त राजा के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत बटाहण को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-12-2012 को जारी हुआ। मोहर।
बसंत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 5757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री —ष्ण भगत पुत्र श्री गम्भीर चन्द, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत पत्नी का नाम कटवाने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती कन्या देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे श्री —ष्ण भगत पुत्र श्री गम्भीर चन्द, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी कन्या देवी पुत्री श्री केदार सिंह, गांव चौरा, तहसील निचार के साथ हुई थी लेकिन आपसी ताल्लुकात ठीक न रहने के कारण उनका अब तलाक हो गया है लेकिन कन्या देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में बतौर पत्नी अभी तक दर्ज है जबकि कन्या देवी ने दूसरी शादी भी कर ली है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत निचार को उनकी पत्नी कन्या देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार में अपने परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती कन्या देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार में आवेदक के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती कन्या देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में आवेदक श्री —ष्ण भगत पुत्र श्री गम्भीर चन्द के परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत निचार को दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती उषा किरण पुत्री श्री चान्द लाल, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम पुनः पंचायत में दर्ज करने बारे। 5758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जनवरी, 2013/15 पौष, 1934 श्रीमती उषा किरण पुत्री श्री चान्द लाल, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्री शेर सिंह पुत्र श्री प्रेम कुमार, निवासी गांव सैंज, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के साथ हुई थी तथा शादी के बाद ग्राम पंचायत चगांव से नाम काट दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि उनका नाम पति के परिवार रजिस्टर में दर्ज होता उनका आपस में तलाक हो गया। इस प्रकार उसका नाम किसी भी पंचायत में दर्ज नहीं है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत चगांव को आदेश दिया जाए कि उसका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में बतौर पुत्री श्री चान्द लाल पुनः दर्ज करें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिक का नाम ग्राम पंचायत चगांव में बतौर पुत्री श्री चांद लाल पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका श्रीमती उषा किरण का नाम ग्राम पंचायत चगांव के अभिलेख में बतौर पुत्री श्री चान्द लाल पुनः दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत चगांव को दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित