राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
धर्मशाला-176215, 8 जनवरी, 2013
संख्याः वि0स0ः-विधायन-शपथ/1-2/2013.-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निम्न सदस्यों ने सभा में अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना जी0ए0डी0 (पी ए) 4 (डी)-7/90, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष, श्री मनसा राम के समक्ष 8 जनवरी, 2013 को शपथ ग्रहण कीः-
1. श्री वीरभद्र सिंह 2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल 3. श्रीमती विद्या स्टोक्स 4. श्री कौल सिंह 5. श्री जी0 एस0 बाली
(64-शिमला ग्रामीण) (38-हमीरपुर) (61-ठियोग) (30-दरंग) (15-नगरोटा)
211-राजपत्र/2013-9-1-2013 (5813) (20-बैजनाथ अ0 जा0) (21-लाहौल और स्पिति अ0ज0जा0)
(23-कुल्लू) (24-बन्जार) (25-आनी अ0 जा0) (27-सुन्दरनगर) (28-नाचन अ0 जा0) (29-सिराज)
(32-धर्मपुर) (33-मण्डी) (35-सरकाघाट)
(37-सुजानपुर)
(45-कुटलैहड़) (46-झण्डुता अ0जा0) (48-बिलासपुर) (49-श्री नैना देवीजी) (50-अर्की)
5814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 6. श्री सुजान सिंह पठानिया (8-फतेहपुर) 7. श्री ठाकुर सिंह भरमौरी (2-भरमौर अ0ज0जा0) (43-हरोली) 8. श्री मुकेश अग्निहोत्री (18-धर्मशाला) 9. श्री सुधीर शर्मा (34-बल्ह अ0 जा0) 10. श्री प्रकाश चौधरी (53-सोलन अ0 जा0) 11. श्री धनी राम शांडिल (9-ज्वाली) 12. श्री नीरज भारती (47-घुमारवीं) 13. श्री राजेश धर्माणी (57-श्री रेणुकाजी अ0 जा0) 14. श्री विनय कुमार (1-चुराह अ0 जा0) 15. श्री हंस राज (3-चम्बा) 16. श्री बी0 के0 चौहान 17. श्रीमती आशा कुमारी (4-डलहौजी) 18. श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात) (6-नूरपुर) 19. श्री अजय महाजन (7-इन्दौरा अ0 जा0) 20. श्री मनोहर धीमान (10-देहरा) 21. श्री रविन्द्र सिंह (11-जसवां-प्रागपुर) 22. श्री बिक्रम सिंह (12-ज्वालामुखी) 23. श्री संजय रतन (13-जयसिंहपुर अ0 जा0) 24. श्री यादविन्द्र गोमा (14-सुलह) 25. श्री जगजीवन पाल 26. श्री पवन काजल (16-कांगडा) 27. श्रीमती सरवीन चौधरी (17-शाहपुर) 28. श्री बृज बिहारी लाल बुटेल (19-पालमपुर) 29. श्री किशोरी लाल 30. श्री रवि ठाकुर 31. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली) 32. श्री महेश्वर सिंह 33. श्री कर्ण सिंह 34. श्री खूब राम 35. श्री सोहन लाल 36. श्री विनोद कुमार 37. श्री जय राम ठाकुर 38. श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर) 39. श्री महेन्द्र सिंह 40. श्री अनिल कुमार 41. श्री इन्द्र सिंह 42. श्री ईश्वर दास धीमान (36-भोरंज अ0 जा0) 43. श्री राजेन्द्र सिंह 44. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बडसर) (40-नदौन) 45. श्री विजय अग्निहोत्री (41-चिन्तपुरनी अ0 जा0) 46. श्री कुलदीप कुमार 47. श्री राकेश कालिया (42-गगरेट) 48. श्री सत पाल सिंह सत्ती (44-ऊना) 49. श्री वीरेन्द्र कंवर 50. श्री रिखी राम कौंडल 51. श्री बम्बर ठाकुर 52. श्री रणधीर शर्मा 53. श्री गोविन्द राम शर्मा 54. श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़)5815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 (54-कसौली अ0 जा0) (55-पच्छाद अ0 जा0) (56-नाहन) (58-पांबटा साहिब)
55. डॉ0 राजीव सैजल 56. श्री सुरेश कुमार 57. डॉ0 राजीव बिन्दल 58. श्री किरनेश जंग 59. श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई) (60-चौपाल) 60. श्री बलबीर सिंह वर्मा (62-कसुम्पटी) 61. श्री अनिरूद्ध सिंह (63-शिमला) 62. श्री सुरेश भारद्वाज (65-जुब्बल-कोटखाई) 63. श्री रोहित ठाकुर (66-रामपुर अ0 जा0) 64. श्री नन्द लाल 65. श्री मोहन लाल ब्राक्टा (67-रोहड़ू अ0 जा0) 66. श्री जगत सिंह नेगी
(68-किन्नौर अ0ज0जा0)
आदेश द्वारा, बलबीर तेगटा, भा.प्र.से. सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Shimla the 8th January, 2013
No VS-Legn.-Oath/1-2-2013.—In pursuance of Article 188 of the Constitution of India the following elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, before taking their seats, made subscribed before Shri Mansa Ram, Speaker Pro-tem appointed in this behalf by the Governor vide Notification No.GAD (PA)-4(D)-7/90 , dated 28th December, 2012 an oath/affirmation on the 8th January, 2013 :–
(64-Shimla Rural)
(61-Theog) (30-Darang) (15-Nagrota) (8-Fatehpur)
1. Shri Virbhadra Singh 2. Prof. Prem Kumar Dhumal (38-Hamirpur) 3. Smt. Vidya Stokes 4. Shri Kaul Singh 5. Shri G.S. Bali 6. Shri Sujan Singh Pathania 7. Shri Thakur Singh Bharmouri (2-ST –Bharmour) 8. Shri Mukesh Agnihotri 9. Shri Sudhir Sharma 10. Shri Prakash Chaudhary 11. Shri Dhani Ram Shandil 12. Shri Neeraj Bharti 13. Shri Rajesh Dharmani 14. Shri Vinay Kumar 15. Shri Hans Raj 16. Shri B.K. Chauhan 17. Smt. Asha Kumari 18. Shri Bikram Singh Jaryal 19. Shri Ajay Mahajan 20. Shri Manohar Dhiman
(43-Haroli) (18-Dharamshala) (34-SC-Balh) (53-SC-Solan) (9-Jawali) (47-Ghumarwin) (57-SC-Sri Renukaji) (1-SC-Churah) (3-Chamba) (4-Dalhousie) (5-Bhattiyat) (6-Nurpur) (7-SC- Indora)5816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 21. Shri Ravinder Singh 22. Shri Bikram Singh 23. Shri Sanjay Rattan 24. Shri Yadvinder Goma 25. Shri Jagjiwan Paul 26. Shri Pawan Kajal 27. Smt. Sarveen Chaudhary 28. Shri Brij Behari Lal Butail 29. Shri Kishori Lal 30. Shri Ravi Thakur 31. Shri Govind Singh Thakur 32. Shri Maheshwar Singh 33. Shri Karan Singh 34. Shri Khub Ram 35. Shri Sohan Lal 36. Shri Vinod Kumar 37. Shri Jai Ram Thakur 38. Shri Gulab Singh Thakur 39. Shri Mahender Singh 40. Shri Anil Kumar 41. Shri Inder Singh 42. Shri Ishwar Dass Dhiman 43. Shri Rajinder Singh 44. Shri Inder Dutt Lakhanpal 45. Shri Vijay Agnihotri 46. Shri Kuldip Kumar 47. Shri Rakesh Kalia 48. Shri Satpal Singh Satti 49. Shri Virender Kanwar 50. Shri Rikhi Ram Kaundal 51. Shri Bumber Thakur 52. Shri Randhir Sharma 53. Shri Govind Ram Sharma 54. Shri Krishan Lal Thakur 55. Dr. Rajiv Saizal 56. Shri Suresh Kumar 57. Dr. Rajeev Bindal 58. Shri Kirnesh Jung 59. Shri Baldev Singh Tomar 60. Shri Balbir Singh Verma 61. Shri Anirudh Singh 62. Shri Suresh Bhardwaj 63. Shri Rohit Thakur 64. Shri Nand Lal 65. Shri Mohan Lal Brakta 66. Shri Jagat Singh Negi
(10-Dehra) (11-Jaswan-Pragpur) (12-Jawalamukhi) (13-SC-Jaisinghpur) (14-Sulllah) (16-Kangra) (17-Shahpur) (19-Palampur) (20-SC-Baijnath) (21-ST-Lahaul & Spiti) (22-Manali) (23-Kullu) (24-Banjar) (25-SC-Anni) (27-Sundernagar) (28-SC-Nachan) (29-Seraj) (31-Jogindernagar) (32-Dharampur) (33-Mandi) (35-Sarkaghat) (36-SC-Bhoranj) (37-Sujanpur) (39-Barsar) (40-Nadaun) (41-SC-Chintpurni) (42-Gagret) (44-Una) (45-Kutlehar) (46-SC-Jhanduta) (48-Bilaspur) (49-Sri Naina Deviji) (50-Arki) (51-Nalagarh) (54-SC-Kasauli) (55-SC-Pachhad) (56-Nahan) (58-Paonta Sahib) (59-Shillai) (60-Chopal) (62-Kasumpti) (63-Shimla) (65-Jubbal-Kotkhai) (66-SC-Rampur) (67-SC-Rohru) (68-ST-Kinnaur)
By order, BALBIR TEGTA, I.A.S. Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
5817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 5843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-25/2012-मण्डी 1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव निचली वैहली/11 तहसील सुन्दनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना रड़ा डिनक डुगराई मुहाल निचली वैहली में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।5844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सुन्दनगर निचली वेहली/11 372/1 0-06-14
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-55/2012-मण्डी.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ढावण/237, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना मुहाल ढावण जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाषित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सदर ढावण/237 355/1 0-03-00 582/1 0-01-15 किता -2 0-04-15
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-64/2012-ऊना.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा चक, तहसील अम्ब, जिला ऊना में पेयजल योजना चक सराये अकरोट पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील मौजा खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टयर में ऊना अम्ब चक 207/1 0-01-20 382/1 0-01-05 किता-2 0-02-25
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई0 पी0 एच0-बी(एच)1-63/2012-सिरमौर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नैरो कोटड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 5846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड़ शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा में सिरमौर नाहन नैरो कोटड़ी 320/165 00-16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई0 पी0 एच0-बी(एच)1-60/2012-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कायाड़ निचला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में पेयजल योजना ओवर हैड टैंक ज्वालाजी द्वितीय चरण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।5847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा में कांगड़ा देहरा कायाड़ा निचला 481/1 00-00-31 484/1 00-01-13 किता-2 00-01-44
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई0 पी0 एच0-बी(एच)1-59/2012-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव अमरपुरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में निरीक्षण गृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा में कांगड़ा देहरा अमरपुरी 37/1 1404.16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।5848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई0 पी0 एच0-बी(एच)1-49/2012-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नेरना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में नलकूप के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा में कांगड़ा नूरपुर नेरना 184/1 0-04-73
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी (एच) 1-50/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कटीरड़ तहसील श्री नैना देवी जी जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना वाग कटीरड़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अजर्न अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।5849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्रबीघा-बिस्वा में बिलासपुर श्री नैना देवीजी कटीरड़ 204/3/1 00-05 204/4/1 00-07 किता-2 00-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-53/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मरहाणा उप तहसील भराड़ी जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना कामली कोठी, घण्डालवीं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अजर्न अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूवोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।5850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
विस्तृत विवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्रबीघा-बिस्वा में बिलासपुर भराड़ी मरहाणा 228/1 00-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-54/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डंगार उप तहसील भराड़ी जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना डंगार दख्यूत पम्प हाऊस फिल्टर बैड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर भराड़ी डंगार 162/2 00-04 162/3 00-06 163/1 00-12 किता-3 01-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-56/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भदरोग तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना भदरोग पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वूाेक्त धारा द्वारा पद्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेर्क्ष्ाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर धुमारवीं भदरोग 433/104/1 01-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-57/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पनौल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना पनौल अमरपुर पम्प हाऊस फिल्टर वैड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 5852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर धुमारवीं पनौल 46/2/1 01-00 46/2/3 00-07 53/1 00-06 किता-3 01-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-58/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करलोटी तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना करलोटी मुण्डखर द्वितीय मेंन स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।5853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर धुमारवीं करलोटी 399/1 00-09
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आइर्0 पी0एच0-बी(एच)1-61/2012-शिमला.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कवालग मझार तहसील शिमला ग्रामिण जिला षिमला म ें टयबू वैल उठाऊ पेयजल योजना मैहली पुजुारली के राईजिगं मेन विछाने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र हैक्टयर में श्मिला शिमला ग्रामीण कवालग मझार 71/1 00-00-93 81/1 00-00-10 83/1 00-00-06 83/2 00-00-58 85/1 00-00-17 88/1 00-00-14 92/1 00-02-34 108/1 00-00-67 108/2 00-00-25 108/3 00-01-20 126/1 00-00-04 किता -11 00-06-48
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2013
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-62/2012-शिमला.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन जन हेतु नामतः गांव गुम्मा तहसील कोटखाई जिला शिमला उठाऊ पेयजल योजना अणु गुम्मा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टयर में शिमला कोटखाई गुम्मा 747 0-13-27 747/1 0-18-32 748 0-16-01 748/1 0-19-74 किता-4 0-67-34
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
धर्मशाला-176215, 9 जनवरी, 2013
संख्या वि0स0ः-विधायन-चुनाव/1-3/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की दिनांक 9 जनवरी, 2013 को हुई बैठक में श्री बृज बिहारी लाल बुटेल को सर्व-सम्मति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
आदेश द्वारा, बलबीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934
HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Dharamshala, the 9th January, 2013
No. VS-Legn.-Election/1-3/2013.— In the meeting of the Himachal Pradesh Legislative Assembly held on the 9th January, 2013 (fore-noon), Shri Brij Behari Lal Butail, was unanimously elected as Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.
By order, BALBIR TEGTA, I.A.S. Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
5856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जनवरी, 2013/19 पौष, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित