राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 22 जनवरी, 2013/2 माघ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 जनवरी, 2013
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2010.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) से संलग्न अनुसची 'क' के भाग-2-क में प्रारुप संशोधन को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 03-10-2012 द्वारा, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(यों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसरण में, ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में तारीख 04-10-2012 को प्रकाशित किया गया था;
और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप(पों)े/सुझाव(वों) प्राप्त नहीं हुए है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2-क में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
220-राजपत्र/2013-22-1-2013 (6119) 6120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2013/2 माघ, 1934
संशोधन
पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-'क' के भाग-2'क' में, विद्यमान प्रविष्टि संख्या 110 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"110. ट्रैन्समिशन टावर और ट्रांसफार्मर ।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।
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(Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2010, dated
21st January, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.)
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 21st January, 2013
No. EXN-F(10)-5/2010.—Whereas the draft amendment in Part-II-A of Schedule-'A' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 03-10-2012 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 04-10- 2012;
And whereas no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf; Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Act ibid is pleased to make the following amendments in Part-II-A of Schedule-A appended to the Act ibid namely:–
AMENDMENT
In Part-IIA of Schedule-'A' of the aforesaid Act, the existing entry no. 110 shall be substituted, namely:–
"110. Transmission Towers and Transformers.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 21st January, 2013
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 14 th January, 2013 is hereby published for general information :– 6121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2013/2 माघ, 1934 ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूंॅ।
उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
By Order , Balbir Tegta, I.A.S. Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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अधिसूचना
शिमला, 21 जनवरी, 2013
सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.-राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2013 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूंॅ।
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
बलबीर तेगटा, भा0प्र0से0 सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।
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ब अदालत श्री अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भूप राम, निवासी कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत दधोगी, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता। 6122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2013/2 माघ, 1934 हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भूप राम, निवासी कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र योग राज की जन्म तिथि 25-3-2011 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।
आज दिनांक 4-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम, निवासी खाता, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत दाड़लाघाट, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम, निवासी खाता, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि 3-5-2009 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।
आज दिनांक 4-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
अमर सिंह ठाकुर, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित