राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री वन्दना का जन्म दिनांक 29-9-1989 को मुहाल नरघोड़ (चौबू) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
224-राजपत्र/2013-30-1-2013 (6569) 6570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र लखवीर सिंह का जन्म दिनांक 11-2-1992 को मुहाल नरघोड़ (चौबू) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
6571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्यार चन्द, निवासी नरघोड़ (चौबू), डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कनिका कुमारी का जन्म दिनांक 30-11-1993 को मुहाल नरघोड़ (चौबू) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सतन चौधरी, गांव चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सतन चौधरी, गांव चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नन्दनी का जन्म दिनांक 6-4-2007 को मुहाल चौगान में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 5-2-2013 श्री गम्भीर चन्द पुत्र श्री दौलत राम, निवासी टिकरी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, . . आवेदक। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख धर्म सिंह उपनाम धमीर सिंह के बजाए गम्भीर चन्द पुत्र श्री दौलत राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री गम्भीर चन्द पुत्र श्री दौलत राम, निवासी टिकरी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल टिकरी डूहकी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम धर्म सिंह उपनाम धमीर सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने गम्भीर चन्द पुत्र श्री दौलत राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 5-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0/तह0/2013
उनवान मुकद्दमा U/s 40-41 श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री जोन्डू राम, मुहाल अप्पर ठेहड़, डाकघर भिरड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
. .
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत
विषय.--पंजीकरण अधिनियम की धारा 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री जोन्डू राम, मुहाल अप्पर ठेहड़, डाकघर भिरड़ी, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि सेतो देवी विधवा श्री जगन नाथ, गांव कुडंग, डाकघर भिरड़ी की निवासी थी रिश्ते में बुआ लगती थी। श्रीमती सेतो देवी का देहान्त 10-9-2012 को हो चुका है। श्रीमती सेतो देवी ने एक जवानी वसीयत 25-8-2012 को रानी देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश के हक में की है। अतः आम6573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वसीयत के पंजीकरण/सत्यता इत्यादि के बारे कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2013 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। गैर हाजरी की सूरत में आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल चन्देल, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0/NT/2013
उनवान मुकद्दमा U/s 40-41 श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री जगर नाथ, निवासी पन्तेहड़, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत पन्तेहड़
विषय.--U/s 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी अशवनी कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मैं मृतक लेख राज दिक्षित का भाई हूं। मृतक लेख राज दिक्षित ने एक जुबानी वसीयत मेरे हक में दिनांक 25-8-2007 को की है। अतः इस वसीयत को रजिस्टर्ड किया जाए। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस में कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 11-1-2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
मदन लाल चन्देल, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 2/NT/2013
उनवान मुकद्दमा U/s 40-41 1. विकास शर्मा, 2. हिटलर शर्मा पुत्रान श्री ओंकार चन्द शर्मा, निवासीयान महाल अवैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम 6574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 1. आम जनता, 2. श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री आत्मा राम, 3. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री आत्मा राम, 4. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री आत्मा राम, समस्त निवासीगण अवैरी, तहसील बैजनाथ।
विषय.--U/s 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी विकास शर्मा, हिटलर शर्मा पुत्रान श्री ओंकार चन्द शर्मा, निवासी अवैरी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी ने एक जवानी वसीयत उनके हक में दिनांक 5-10-2007 को की है। अतः वसीयत को रजिस्टर्ड किया जाए। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे में कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश हो सकता है। गैर हाजरी की सूरत में आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। आज दिनांक 29-11-2012 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 5-2-2013 श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल पुत्र श्री डागी राम, निवासी पजयाला उपरला, मौजा सन्साल, . . आवेदक। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता महाल पजियाला
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख छोटू के बजाए अजीत कुमार दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल पुत्र श्री डागी राम, निवासी पजयाला उपरला, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पजयाला उपरला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम छोटू दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अजीत कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 5-2-2013 श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रमोध सिंह, निवासी ठण्ठोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में राजेश कुमार के बजाए राज कुमार दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रमोध सिंह, निवासी ठण्ठोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल ठण्ठोल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राजेश कुमार दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने राज कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री लाल चन्द, वासी महाल कण्ड कोसरी, डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में जीत कुमार के बजाए कृष्ण चन्द दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री लाल चन्द, महाल कण्ड कोसरी, डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कण्डकोसरी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जीत कुमार दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने कृष्ण चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है। 6576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 5-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री डूमणु राम, निवासी कदराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में भरेवतू के बजाए डूमणु राम दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री किशोरी लाल पुत्र श्री डूमणु राम, निवासी कदराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कदराल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम भरेवतू दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने डूमणु राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जय प्रकाश पुत्र श्री पंछी राम, निवासी गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में जोधा राम के बजाए जय प्रकाश दर्ज करने बारे।6577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 उपरोक्त आवेदक श्री जय प्रकाश पुत्र श्री पंछी राम, निवासी गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गुनेहड़ में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जोधा राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने जय प्रकाश दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 8-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री प्रमोध कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल पुत्र श्री राम दास, निवासी गणखेतर, तहसील बैजनाथ, जिला . . आवेदक। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रमोध सिंह के बजाए प्रमोध कुमार दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री प्रमोध कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल पुत्र श्री राम दास, निवासी गणखेतर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गणखेतर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम प्रमोध सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने प्रमोध कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री जय चन्द पुत्र स्व0 श्री भातो राम, निवासी गन्गोह जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, . . आवेदक। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। 6578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम प्रभात चन्द के बजाए भातो राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री जय चन्द पुत्र स्व0 श्री भातो राम, निवासी गन्गोह जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गन्गोह में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम प्रभात सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अपने पिता का नाम भातो राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-2-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 8-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर 0/तह0/2012
उनवान मुकद्दमा U/s 40-41 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री हरवंश लाल पुत्र श्री कालू राम, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
. .
बनाम
आम जनता
विषय.-- U/s 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थिन श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री हरवंस लाल पुत्र श्री कालू राम, निवासी बैजनाथ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मैं नित्या देवी की गोद ली बेटी हूं। नित्या देवी विधवा अनन्त राम पुत्र डिन्गू राम ने एक जुबानी वसीयत उसके हक में दिनांक 24-9-2011 को की। अतः इस वसीयत को रजिस्टर्ड किया जाए। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे में कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2013 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जावेगी तथा वसीयत को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-12-2012 को मेरी मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री जती राम, गांव राजनगर, डाकघर सन्साई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री जती राम, गांव राजनगर, डाकघर सन्साई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 13-2-1952 को मुहाल कोठी (सन्साई) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 17-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जय चन्द राणा पुत्र श्री भाटो राम, गांव गंगोह, डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जय चन्द राणा पुत्र श्री भाटो राम, गांव गंगोह, डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अविनाश राणा का जन्म दिनांक 17-3-1991 को मुहाल गन्गोह में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। 6580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 आज दिनांक 17-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री विशन सिंह, निवासी डटम्व, डाकघर डटम्व, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री विशन सिंह, निवासी डटम्व, डाकघर डटम्व, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके लड़के सुरजीत सिंह का जन्म दिनांक 2-10-1989 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2013 को प्रातः 10.00 बजे अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी के लड़के का जन्म पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रमेश सिंह पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रमेश सिंह पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़की रश्मि राणा का जन्म दिनांक 26-3-1984 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।6581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2013 को 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता श्रीमती कुन्ता देवी की मृत्यु दिनांक 25-8-1995 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2013 को अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी चतरेहड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी चतरेहड़, डाकघर व तहसील शाहपुर ने इस अदालत में निवेदन किया है कि उसके लड़के वरुण पटियाल का जन्म दिनांक 1-4-1991 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मशाला के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2013 को 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। 6582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर व एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत शाहपुर को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-1- 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री मागो राम उपनाम मंगत राम पुत्र श्री सरन दास, निवासी व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-- कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री मागो राम पुत्र श्री सरन दास, निवासी रैत, तहसील शाहपुर ने मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा सही नाम मागो है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल वागड में मंगत राम लिखा गया है जोकि गलत है, इसकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 15-2-2013 श्री होशियार सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी पंजलेहड़, डा0 पुढंवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
6583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त बाबत तस्दीक करने इन्तकाल मखफूल उलखवरी।
उपरोक्त श्री होशियार सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी पंजलेहड़, डा0 पुढंवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में दायर किया है कि उसके पिता श्री हरि सिंह पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी पंजलेहड़, डा0 पुढंवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लगभग 12-13 वर्षांे से लापता है तथा काफी तलाश करने पर आज तक उनका कोई पता न चला है। इसलिए उनके वारसान के नाम इन्तकाल मखफूल उलखवरी दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त इन्तकाल मखफूल उलखवरी दर्ज करने बारे किसी भी आम व खास को कोई एतराज या उजर हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-2-2013 को हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर मान्य न होगा तथा उपरोक्त श्री हरि सिंह पुत्र श्री गोपाल दास के वारिसों के नाम इन्तकाल मखफूल उलखवरी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 1/2013/Teh.
श्री रतन लाल शर्मा बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रतन लाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, निवासी राम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 30-10-1934 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त रतन लाल शर्मा का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 2-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 1-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री दिल बहादुर बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री दिल बहादुर पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी वणी (योल), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 12-7-1982 है परन्तु एम0 सी0 कैन्ट बोर्ड योल में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दिल बहादुर का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 6-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री धर्म चन्द बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री धर्म चन्द पुत्र श्री दास, निवासी तोता रानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती भुजला देवी की मृत्यु तिथि 12-2-1972 है परन्तु ग्राम पंचायत भत्तला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती भुजला देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 21-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री राजिन्द्र सिंह बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाणू राम, निवासी मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री इन्दू देवी की जन्म तिथि 7-12-2003 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्दू देवी का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 6-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 3/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Dolma Lhamo बनाम आम जनता व अन्य। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Dolma Lhamo पुत्री श्री Sonam Gyalpo, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Dhadol की जन्म तिथि 9-8-1998 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Dhadol का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 2/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Dolma Lhamo बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Dolma Lhamo पुत्री श्री Sonam Gyalpo, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Lhamo की जन्म तिथि 8-6-1996 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Lhamo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 1/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Tsering Dolker बनाम आम जनता व अन्य। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Tsering Dolker पुत्री श्री Tsewang Dhondup, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Wangpo की जन्म तिथि 10-10-1992 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Wangpo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 ब अदालत श्री बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 11-2-2013 श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर डूहक, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर डूहक, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं हाजर होकर इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसका जन्म 15-8-1968 को गांव व डाकघर डूहक, ग्राम पंचायत डूहक उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपना जन्म पंजीकरण करवाने का आदेश ग्राम पंचायत डूहक को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सरला देवी की जन्म तिथि 15-8-1968 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-2-2013 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त सरला देवी के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत डूहक को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-1-2013 को जारी हुआ। मोहर।
बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 09/TU/Cor./2013
श्री अमरीक सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल पुत्र श्री सगली, जाति बाहती, निवासी गांव व डा0 खानपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री अमरीक सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल पुत्र श्री सगली, जाति बाहती, निवासी गांव व डा0 खानपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से उसके पिता स्व0 श्री सोहन लाल पुत्र श्री तुलसी की बजाए सगली पुत्र श्री तुलसी राम के नाम राम दर्ज है, जोकि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसके पिता का नाम सगली पुत्र श्री तुलसी राम की बजाए सोहन लाल पुत्र श्री तुलसी राम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए। 6588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-2-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 08/TU/Marriage Reg./2013
श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बाणियां, निवासी प्लॉट नं0 133, इन्डस्ट्रियल एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बाणियां, निवासी प्लॉट नं0 133, इन्डस्ट्रियल एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 12-11-2009 को श्रीमती रीतु गोयल पुत्री श्री गणपतराय गोयल, गांव व डा0 नाभा, तहसील व जिला पटियाला (पंजाब) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, नगर पंचायत बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बाणियां, निवासी प्लॉट नं0 133, इन्डस्ट्रियल एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती रीतु गोयल पुत्री श्री गणपतराय गोयल, गांव व डा0 नाभा, तहसील व जिला पटियाला (पंजाब) की शादी दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 10/TU/Marriage Reg./2013
श्री शिव चरण पुत्र श्री राम देव, जाति ब्राह्मण, निवासी गांव व डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री शिव चरण पुत्र श्री राम देव, जाति ब्राह्मण, निवासी गांव व डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 10-12-2010 को श्रीमती मीनाक्षी पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव डोहक, डा0 मन्दली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, ग्राम पंचायत डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शिव चरण पुत्र श्री राम देव, जाति ब्राह्मण, निवासी गांव व डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती मीनाक्षी पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव डोहक, डा0 मन्दली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) की शादी दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------ न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 11/TU/Marriage Reg./2013
श्री बलिन्दर सिंह पुत्र श्री रशपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव व डा0 पंडोगा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री बलिन्दर सिंह पुत्र श्री रशपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव व डा0 पंडोगा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 15-8-2011 को श्रीमती अलका ठाकुर पुत्री श्री राकेश कुमार, जाति राजपूत, गांव 6590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 दबेटा, डा0 व तहसील नंगल-डैम, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, ग्राम पंचायत पंडोगा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री बलिन्दर सिंह पुत्र श्री रशपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव व डा0 पंडोगा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती अलका ठाकुर पुत्री श्री राकेश कुमार, जाति राजपूत, गांव दबेटा, डा0 व तहसील नंगल-डैम, जिला रूपनगर (पंजाब) की शादी दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 08/TU/B & D/2013
श्री दलीप कुमार पुत्र श्री मिलखी राम, गांव अरनियाला, डा0 कोटला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दलीप कुमार पुत्र श्री मिलखी राम, गांव अरनियाला, डा0 कोटला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र आनन्द कुमार का जन्म दिनांक 1-8-2000 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत अरनियाला लोअर, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत अरनियाला लोअर, तहसील व जिला (हि0 प्र0) में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 8-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 15/Teh.Una/B & D/2013
श्रीमती आशा पत्नी स्व0 श्री योग राज, गांव व डा0 सलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती आशा पत्नी स्व0 श्री योग राज, गांव व डा0 सलोह, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पति श्री योग राज पुत्र श्री खुशिया की मृत्यु दिनांक 6-6-1997 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु एवं सचिव, ग्राम पंचायत, सलोह, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु एवं सचिव, ग्राम पंचायत सलोह, तहसील व जिला (हि0 प्र0) में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 16-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri K. S. Chaudhary, Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una (H. P.)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बाबत कागजात माल व पंचायत रिकॉर्ड।
श्री कमल कुमार पुत्र श्री हंस राज, निवासी मुहाल —ष्णा नगर, तप्पा चौकीमन्यार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम वोटर कार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में कमल कुमार दर्ज है व राजस्व रिकॉर्ड में केवल —ष्ण दर्ज है। यह दोनों उसके ही नाम हैं जिस कारण उसे प्रमाण-पत्र आदि बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड व पंचायत रिकॉर्ड में केवल —ष्ण उपनाम कमल कुमार पुत्र श्री हंस राज दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी 6592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 दिनांक 12-2-2013 को इस न्यायालय में बाद दोपहर 2.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 9-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। K. S. CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una (H. P.).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21stJanuary, 2013
No. Tpt-A(4)6/2012.— In supersession of this Department notification of even number 18- 01-2013 , the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section-5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 is pleased to re-constitute the Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation with following Directors with immediate effect in the public interest till further orders:–
1. Hon'ble Transport Minister Himachal Pradesh
- Chairman 2. Sh. Kewal Singh Pathania VPO,Rait Distt Kanga HP (Vice Chairman, HRTC)
- Director 3. The Additional Chief Secretary (Transport) to the , Government of Himachal Pradesh.
- Director 4. The Principal Secretary to the Chief Minister of Himachal Pradesh
- Director 5. The Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh
- Director 6. Shri Raghav Chandra, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi
- Director 7. The Managing Director, Himachal Road Transport Corporation
- Director 8. The Director of Transport Himachal Pradesh - Director
By order. Sd/- Additional Chief Secretary (Transport)6593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18thJanuary, 2013
No. Tpt-C(1)-1/1999.—In supersession of this department notification of even number dated 02-08-2008 issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section-3 of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act,1999(No.18 of 1999) is pleased to reconstitute the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority with immediate effect in the public interest as follows :-
1. Hon'ble Transport Minister, Himachal Pradesh
- Chairman 2. The Additional Chief Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh.
- Member 3. The Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh
- Member 4. The Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh
- Member 5. Chief Executive Officer, Himachal Pradesh Bus Stand Management and Development Authority - Member 6. Director, institutional Finance, Himachal Pradesh - Member 7. The Director of Transport Himachal Pradesh - Member 8. Secretary, State Transport Authority HP, Parivhan Bhawan Shimla -04
- Member Secretary
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Transport).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28जनवरी, 2013
संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)40/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चण्डी, तहसील कसौली, जिला सोलन में चण्डी गोयला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्रे में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 6594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसेे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित में आपत्ति दायर कर सकता है ।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विस्वा) सोलन कसौली चण्डी गोयला 35/2/1 0-11 कुल जोड किता-1 0-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 जनवरी, 2013
संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)12/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव नाम्ब चावला, तहसील कसौली, जिला सोलन में किम्मूघाट चक्की का मोड सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित में आपत्ति दायर कर सकता है ।6595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(बीघा) सोलन कसौली नाम्ब चावला 104/1 0-6 104/2 0-1 105/1 0-4 कुल जोड किता-3 0-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण) ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28जनवरी, 2013
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 41/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बोदड बल्ला, तहसील व जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश मे कांगडा बोदड बल्ला कांगडा रेलवे स्टेशन सडक से सम्पर्क देहरा अरला गवला अदराड सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगडा़ हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता हैं ।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में) कांगडा कांगडा बोदड़ बल्ला 492/321/1 0-03-26 493/323/1 0-01-77 494/323/1 0-01-90 325/1 0-01-93 328/1 0-04-75 6596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 329/1 0-01-20 329/2 0-01-09 329/3 0-00-94 किताः 8 0-16-84
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव( लोक निर्माण) ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 जनवरी, 2013
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 80/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बराडा, तहसील रोहडू जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टयर में) शिमला रोहडू बराड़ा 1344 0-02-94 कुल जोड़ किता-1 0-02-94
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण) ।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd January, 2013
No. HHC/Admn.6 (24)74-Part.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Kasauli as Additional Chief Judicial Magistrate for Solan Division6597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 authorizing him to look after the urgent work pertaining to the courts of District and Sessions Judge, Addl District and Sessions Judge, Presiding Officer, Fast Track Court and Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Solan w.e.f. 26.1.2013 after lunch till 29.1.2013 before Courts hours.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Manali as Additional Chief Judicial Magistrate for Kullu Division, authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of Civil and Sessions Division, Kullu w.e.f. 4.2.2013 to 17.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
_______
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII-.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Rampur Bushahr as Additional Chief Judicial Magistrate for Kinnaur Sessions Division, authorizing her to look after the urgent work pertaining to the courts of Kinnaur Civil and Sessions Division i.e. w.e.f. 25.1.2013 to 3.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 135 days' maternity leave w.e.f. 1.1.2013 to 15.5.2013 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC-1, Mandi, H.P.
6598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934Certified that Smt. Parveen Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC-1, Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 23rd January, 2013
No. HHC/GAZ/14-277/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 4 days' earned leave w.e.f. 22.11.2012 to 25.11.2012 and 10 days' commuted leave w.e.f. 26.11.2012 to 5.12.2012 in favour of Shri Vivek Khanal, Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Vivek Khanal has joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Vivek Khanal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Lahaul and Spiti at Kullu as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Kullu and the Presiding Officer, Fast Track Court, Kullu (presently lying Vacant) and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" and "2014-00-105-03 (Soon Plan)" respectively during the leave period of District and Sessions Judge, Kullu w.e.f. 25.1.2013 to 3.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
6599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JM(II), Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the special casual leave period of Shri Ajay Mehta w.e.f. 21.1.2013 to 3.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Theog as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. ete. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" with immediate effect till 3.2.2013 during the special casual leave period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Manali as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Kullu and the Civil Judge (Senior Division)- cum-CJM, Lahaul and Spiti at Kullu and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" during their special casual leave period that is w.e.f.4.2.2013 to 17.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
6600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 24th January, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Manali as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Kullu and the Presiding Officer, Fast Track Court, Kullu (presently lying Vacant) and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" and "2014-00-105-03 (Soon Plan)" respectively w.e.f. 4.2.2013 to 17.2.2013.
By order, Sd/- Registrar General.
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In the Court of Sub-Divisional Collector Arki, District Solan, Himachal Pradesh
PROCLAMATION UNDER RULE 11(3) OF HIMACHAL PRADESH LEASE RULES, 2011 Whereas it is brought to the notice of the general public of Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh that M/s Jaypee Himachal Cement Plant, Bagga has applied for lease of land comprising in Khata/Khatoni No. 106min/112min, Khasra No. 161/3/1 area measuring to 53-1 bigha, khasra No. 460/2/1 area measuring to 12-02 bigha and khasra No. 460/2/3 area measuring to 6-12 bighas, kita 3 total area measuring to 71-15 bighas, the kind of which is demarcated protected forest (Jangle Mehduda) situated in Mohal Bagga, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh.
Whereas the Gram Panchayat Mangal had passed Resolution No. 4 on 3-7-2011 with respect to this lease proposal and objected the said lease.
Whereas Forest Department H. P. P. W. D. and Tehsildar Arki already given "no objection certificates" vide their letters dated 22-4-2010, 2-7-2009 and 16-10-2008 respectively.
Whereas Himachal Pradesh Lease Rules 2011 came in to existence in August, 2011 and the objection/no objection certificates dates back to the date of publication of the H. P. Lease Rules, 2011, therefore, all concerned are informed vide this proclamation that if they have any objection other than the objections already raised vide Resolution No. 4 dated 3-7-2011 of Gram Panchayat Mangal, then the same may be filed in the office of the undersigned on or before 31 January, 2013.
Issued today 31st December, 2012 under may seal and signature.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Collector,
Arki, District Solan, Himachal Pradesh.
6601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जनवरी, 2013
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-34/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 27) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।
आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।
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2013 का अधिनियम संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
2. धारा 34 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--
''34. प्रबन्ध समिति का गठन.--(1) प्रत्येक सोसाइटी का प्रबन्धन इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जैसे इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों द्वारा क्रमशः प्रदत्त किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।
(2) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा,-- (क) सोसाइटी के सदस्यों में से वार्षिक या विशेष साधारण बैठक में निर्वाचन;
(ख) अन्य सहकारी सोसाइटियों या संस्थाओं के नामनिर्देशिती, यदि कोई उप-विधियों में उपबन्धित हों; और
(ग) धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट सरकार के नामनिर्देशिती, यदि कोई होंः
परन्तु प्रबन्ध समिति के केवल निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य ही, समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रधान या उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होंगेः 6602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 परन्तु यह और कि प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य राज्य सरकार में मंत्री है।
(3) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, सरकार के नामनिर्देशितियों सहित, पांच से अन्यून किन्तु इक्कीस से अनधिक सदस्यों से गठित होगी :
परन्तु सदस्य के रूप मे व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्थान (सीट) आरक्षित होगाः
परन्तु यह और कि सदस्य के रूप में व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, महिलाओं के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले तैंतीस प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित होंगे।
(4) प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और पदाधिकारियों की पदावधि, प्रबन्ध समिति की पदावधि के साथ सह-विस्तारी होगीः परन्तु प्रबन्ध समिति, आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है भर सकेगी, यदि प्रबन्ध समिति की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है।''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 21 of 2013
THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) ACT, 2012
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No 3 of
1969).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.
2. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, the following section shall be substituted, namely:—
"34. Constitution of the Managing Committee.—(1) The management of every society shall vest in a managing committee constituted in accordance with this Act, rules6603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 and bye-laws, which shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively, by this Act, rules and bye-laws.
(2) The managing committee of a co-operative society shall be constituted by,—
(a) election from amongst the members of the society at the annual or special general meeting;
(b) nominees of other co-operative societies or institutions, if any, provided in the bye-laws; and
(c) Government nominees, if any, nominated under section 35:
Provided that only elected or nominated members of the managing committee shall be eligible to be elected as Chairman or Vice-Chairman or President or Vice-President of the committee:
Provided further that no member of a managing committee shall be eligible to be elected as the Chairman or President or Vice-Chairman or Vice-President of a co-operative society if such member is a Minister in the State Government.
(3) The managing committee of a co-operative society shall consist of not less than five but not more than twenty-one members including Government nominees:
Provided that one seat shall be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons:
Provided further that thirty-three percent seats, to be filled by election, shall be reserved in such manner as may be prescribed for women on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.
4. The term of office of the elected members of the managing committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co- terminus with the term of the managing committee:
Provided that the managing committee may fill a casual vacancy by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the managing committee is less than half of its original term.".
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मैं, ''हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 27)'' के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश । 6604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2013/10 माघ, 1934 राज्यपाल ने ''हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 27)'' के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।
सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित