राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 5 फरवरी, 2013/16 माघ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th January, 2013
No. Tsm-A(3)-1/2002-II.—In supersession of this department's Notification(s) No.Tsm- A(3)-1/2002-I dated 16-8-2010, 31-8-2010 & 7-1-2011 issued in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nomination of non-official members of the Tourism Development Board established under Section 4 (Chapter-II) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) with immediate effect in the public interest.
The new non-official members on the Tourism Development Board shall be nominated separately.
6694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 फरवरी, 2013/16 माघ, 1934 ब अदालत उप मण्डलीय समाहर्ता, उप मण्डल लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेशश्री टशी फुन्चोग पुत्र श्री अंगरूप, गांव गुस्कयार, डाकघर युरनाथ कोठी गुमरंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री टशी फुन्चोग पुत्र श्री अंगरूप, गांव गुस्कयार, डाकघर युरनाथ कोठी गुमरंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि जिसमें उनके पुत्र का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र व दीगर सरकारी कागजात में राहुल नाथ दर्ज है। जो कि सही नाम है। जबकि ग्राम पंचायत युरनाथ के परिवार रजिस्टर में गलती से छोटूव दर्ज हो गया है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी अपने पुत्र का नाम ग्राम पंचायत युरनाथ के परिवार रजिस्टर में छोटूव के स्थान पर राहुल नाथ दर्ज करवाना चाहता है। अतः जनसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र श्री छोटुव का नाम ग्राम पंचायत यूरनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में एक माह के भीतर उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की अवस्था में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उपरोक्त व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत यूरनाथ के परिवार रजिस्टर में कर नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप मण्डलीय समाहर्ता, उप मण्डल लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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नाम परिवर्तन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं समीर सुपुत्र श्री जीवन लाल शर्मा, मकान नं0 116/12, मोहल्ला राम नगर, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 का स्थायी निवासी हूं तथा मैंने अपना नाम समीर से बदलकर समीर शर्मा रख लिया है। इस बाबत सीजेएम न्यायालय नं0 4, मण्डी ने मेरे पक्ष में दिनांक 11-1-2013 को फैसला भी दिया है। अतः भविष्य में मुझे समीर शर्मा के नाम से ही जाना जाये।
समीर शर्मा,
सुपुत्र श्री जीवन लाल शर्मा, मकान नं0 116/12, मोहल्ला राम नगर, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।