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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 233, 13 February 2013

Published 13 February 2013

Gazette no.
233
Gazetteid
233/GAZETTE/2013-13/02/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-02-13.233_gazette_2013-2_13_2013
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 21 दिसम्बर, 2012

संख्याः एम0पी0पी0-ए(3)3/2003-II—राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के लिए फीस के संदाय की बाबत एत्‌दद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए फीस नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाश्न की तारीख से प्रवृत होंगे।

233-राजपत्र/2013-13-2-2013 (6727) 6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिपे्रत है; और

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिपे्रत है। उन शब्दों और पदो ंके, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके है।

3. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए फीस.- (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा, धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन, एक लाख रूपए की फीस के साथ किया जाएगा।

(2) फीस, सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में माेंॅंगदेय ड्राफट के माध्यम से विप्रेषित की जाएगी।

आदेश द्वारा, दीपक सानन,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) ।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. MPP-A(3)-3/2003-II

Dated 21st. December, 2012 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st December, 2012

No. MPP-A(3)-3/2003-II.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of subsection (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby makes the following rules regarding payment of fees for application for grant of license under sub-section (1) of section 15, namely :–

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fees for Making Application for Grant of License Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires;–

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003; and

(b) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expression used herein but not defined shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Fees for making application for grant of license.— (1) Every application under section 14 for grant of license by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, shall be accompanied by a fee of rupees one lakh.

(2) The fee shall be remitted through demand draft in favour of the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission.

By order, DEEPAK SANAN, Addl. Chief Secretary.

6729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

कार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 फरवरी, 2013

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-4/2012.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी ई आर (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-II, तारीख 20 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकीय सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में आरै संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ : - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकीय सहायक, वर्ग- III (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपाबन्ध-"I" का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है), के उपाबन्ध-" I" में, -

(1) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(क) अनिवार्य अर्हता.-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक या अर्थशास्त्र/ गणित/सांख्यिकी के किसी एक विषय सहित विज्ञान स्नातक (नॉन मैडिकल)/कला स्नातक या इसके समतुल्य।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.-(i) सांख्यिकीय आंकडों के संग्रहण और संकलन करने के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

ii) उपरोक्त विषयों में से किसी एक में उच्चतर अर्हताएं ।

iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता"।

(2) स्तम्भ संख्या 8 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "आयु.- लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.- हॉ, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) में वर्णित है।

(3) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न्लिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "सम्बद्ध विभागों के अन्वेषकों/ंकनिष्ठ सांख्यिकीय सहायकों/संगणक एवं टंककों/संगणकों और प्रगणकों में से उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अध्यधीन प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हों, ऐसा न होने पर सम्बद्ध विभागों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग (जिसमें लिपिक/कनिष्ठ सहायक सम्मिलित हैं) में से उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अध्यधीन प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित 6730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अन्वेषकाें, कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायकों, संगणक एवं टेककों, संगणकों, प्रगणकों तथा लिपिको/कनिष्ठ सहायकों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का प्रन्द्रह बीस परगना।

6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बडा़ भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्‌योल-बगडा़ पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ,़ थाच-बागडा़, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

परन्तु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक, ऐसी सेवाओं/स्थापनों/विभागों को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं हैः

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

6731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबेधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा, एस0के0बी0एस0 नेगी, प्रधान सचिव (कार्मिक) ।

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[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-4/2012 Dated:

11.02.2013 as required under clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th February, 2013

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Statistical Assistant Class-III (Non- Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-II dated the 20th August, 2011, namely:—

6732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Statistical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P. 2. Amendment of Annexure-I.—In Annexure-I of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Statistical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 (hereinafter referred to as "the said rules") ,–

1. For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—

(a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—B.Com or B. Sc (Non-Medical) /B.A. with Economics/Mathematics/Statistics as one of the subjects or its equivalent from recognized University.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—(i) At least 3 years experience in the field of collection compilation of statistical data.

(ii) Higher qualifications in any of the above subjects.

(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

2. For the existing entries against Col. No. 8, the following shall be substituted, namely:—

Age.— N.A.

Educational.—Yes, as mentioned in Col.

Qualifications.— No. 7 (a) above.

3. For the existing entries against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Investigators/Junior Statistical Assistants/Computer-cum- Typists/ Computers and Enumerators of the concerned Departments subject to possessing of essential qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7

(a) above with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which from amongst the incumbents of Common Clerical cadre (which include Clerks/Junior Assistants) of the concerned Departments subject to possessing of essential qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a) above with ten years combined regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the cadre:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Investigators, Junior Statistical Assistants, Computer-cum-Typists, Computers, Enumerators and Clerks/Junior Assistants on the basis of thier length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority, shall be prepared.

6733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.— For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gus thyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District:

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/establishments/ Departments whose services are non-transferable and do not have posts in such areas.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

6734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, S.K.B.S. NEGI, Principal Secretary (Personnel).

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ब अदालत श्री मोहिंदर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री धवल मोहन सपुत्र श्री इन्दर मोहन निवासी गांव गुनियाला, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधो-हस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र वमय ब्यान-हल्फी इस आश्य से गुजारा है कि उसकी जन्म-तिथि 10-09-1982 हैं; जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे ।

इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म-तिथि, ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधो-हस्ताक्षरी दिनांक 11-03-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म-तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे ।6735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 आज दिनांक 23-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिंदर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहिंदर सिंह राणा कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री अनिल टंडन निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधो-हस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र वमय ब्यान-हल्फी इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्री आयशा सिंह की जन्म-तिथि 4-09-2008 हैं; जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकॉर्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे ।

इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री आयशा सिंह की जन्म-तिथि, ग्राम पंचायत पुखरी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधो-हस्ताक्षरी दिनांक 11-03-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म-तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 22-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिंदर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहिंदर सिंह राणा कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मुनीष कुमार सपुत्र श्री चमन लाल निवासी गांव भरेरा, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधो-हस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र वमय ब्यान-हल्फी इस आश्य से गुजारा है कि उसके भाई स्व0 श्री विजय कुमार की मृत्यु-तिथि 16-05-2012 जोकि ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे ।

इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई स्व0 श्री विजय कुमार की मृत्यु-तिथि, ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधो-हस्ताक्षरी दिनांक 11-03-2013 को हाजिर 6736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने कि सूरत में एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जा करके म्‌ृत्यु-तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 4-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिंदर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दीना नाथ, वासी खैरी, डा0 खैरी, तहसील सुजानपुर

बनाम

आम जनता

विषय.--इश्तहार राजपत्र बराए विवाह पंजीकरण।

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दीना नाथ, वासी खैरी, डा0 खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर व श्रीमती नीतू वाला पुत्री श्री अशोक कुमार, मोहल्ला पंजाब ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये हैं व आवेदन किया है कि दिनांक 24-11-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से खैरी, डा0 खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुई है। इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-2-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जाएगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21-1-2013 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री मुनीष गुप्ता पुत्र श्री शशि पाल गुप्ता, वार्ड नं0 9, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर

बनाम

आम जनता

6737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

विषय.--इश्तहार राजपत्र बराए विवाह पंजीकरण।

श्री मुनीष गुप्ता पुत्र श्री शशि पाल गुप्ता, वार्ड नं0 9, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर व श्रीमती पूनम महाजन पुत्री श्री मदन महाजन, वार्ड नम्बर 2, सुजानपुर ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये व आवेदन किया है कि दिनांक 29-11-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से वार्ड नं0 9, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुई है। इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-2-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21-1-2013 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 3/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्रीमती काया देवी बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती काया देवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह, निवासी सडू, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति स्व0 श्री अमर सिंह की मृत्यु तिथि 26-2-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 29-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 6738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील धीरा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 1/2013

तारीख पेशी : 4-3-2013 शीर्षक :

श्री जगो राम पुत्र श्री किरपा राम, निवासी महाल मरूंह, मौजा मूंहडी, उप तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री जगो राम पुत्र श्री किरपा राम, निवासी महाल मरूंह, मौजा मूंहडी, उप तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत मरूंह के रिकार्ड में जगो राम दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल मरूंह, मौजा मूंहडी में जगदीश राम दर्शाया गया है। जो कि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के महाल मरूंह, मौजा मूंहडी में जगदीश राम के बजाए जगदीश राम उपनाम जगो राम पुत्र श्री किरपा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

लेख राम धीमान, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील धीरा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश। --------

ब अदालत श्री बसन्त राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 27-2-2013 श्री केहर सिंह उपनाम हेम राज पुत्र दरमेजा उपनाम रमेश चन्द्र, निवासी गांव लाहडू मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल लाहडू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल। इश्तहार मुस्त्री मुनादी :

श्री केहर सिंह उपनाम हेम राज पुत्र दरमेजा उपनाम रमेश चन्द्र, निवासी गांव लाहडू मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम शैक्षणिक अभिलेख व सेवा अभिलेख में हेम राज दर्ज6739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 है परन्तु उसके राजस्व अभिलेख महाल लाहडू में उसका नाम हेम राज के बजाए केहर सिंह दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थी के शैक्षणिक अभिलेख में रमेश चन्द्र दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख महाल लाहडू, मौजा मूण्ढी में उसके पिता का नाम न जाने कैसे रमेश चन्द्र के बजाए दरमेजा दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब राजस्व अभिलेख महाल लाहड़ू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल में अपने व अपने पिता के नाम की दरुस्ती करवा करके केहर सिंह के बजाए केहर सिंह उपनाम हेम राज पुत्र श्री दरमेजा उपनाम श्री रमेश चन्द्र दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी व उसके पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल लाहडू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल में केहर सिंह के बजाए केहर सिंह उप नाम हेम राज व उसके पिता का नाम दरमेजा उपनाम रमेश चन्द्र दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वे तारीख पेशी 27-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 21-1-2013 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

बसन्त राम, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म पाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु दर्ज करने बारे जेर धारा 13(3) 1969 के अन्तर्गत।

श्री धर्म पाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी लड़की रितिका शर्मा की मृत्यु दिनांक 19 जून, 2001 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी की लड़की की मृत्यु नियमानुसार ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म पाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु दर्ज करने बारे जेर धारा 13(3) 1969 के अन्तर्गत।

श्री धर्म पाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी व डाकघर दरगेला तहसील शाहपुर, ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता दुलो राम की मृत्यु दिनांक 16 जुलाई, 1996 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को नियमानुसार दर्ज कर दिया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी व डाकघर चडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारे जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत।

श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी व डाकघर चडी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसने हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार दिनांक 23-1-2011 को शादी कर ली है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि शादी पंजीकृत होने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा विवाह नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री रसीलू, निवासी चुडथां, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जाति की दरुस्ती शजरा नस्व में करवाने बारे।

श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री रसीलू, निवासी चुडथां, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर, ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति घिर्थ, गोत कौण्डल दर्ज है, जो कि सही है। परन्तु दौराने बन्दोबस्त मेरी जाति गद्दी, गोत वशिष्ट दर्ज किया गया है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को इस अदालत में अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जाति शजरा नस्व में दरुस्त करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री चुनी लाल पुत्र श्री सुखियां राम, निवासी चडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र शजरा नस्व में जाति की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री चुनी लाल पुत्र श्री सुखियां राम, निवासी चडी, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति गद्दी राजपूत, गौत उतम दर्ज है, जो कि सही है। परन्तु दौराने बन्दोबस्त मेरी जाति राजपूत, गौत अतर दर्ज है जो कि गलत है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को इस अदालत में पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जाति शजरा नस्व में नियमानुसार दरुस्त कर दी जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 6742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री देस राज पुत्र श्री विशनु पुत्र श्री साफियां, निवासी गोरडा, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-- शजरा नस्व में जाति की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री देस राज पुत्र श्री विशनु पुत्र श्री साफियां, निवासी गोरडा, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति गद्दी राजपूत, गोत भारद्वाज दर्ज है, परन्तु शजरा नस्व वर्ष 2009-2010 मुहाल गोरड़ा में मेरी जाति राजपूत, गोत भारद्वाज दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जाति शजरा नस्व में नियमानुसार दरुस्त कर दी जाएगी। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरजीत सिह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी डटम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत।

श्री सुरजीत सिह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी डटम्ब, तहसील शाहपुर, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी माता श्रीमती मीनू की मृत्यु दिनांक 6-8-2002 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु नियमानुसार रिकार्ड पंचायत रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र चन्द पुत्र श्री किरपा राम, निवासी उपरला डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--कगजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री महिन्द्र चन्द पुत्र श्री किरपा राम, निवासी मुहाल उपरला डोहब, तहसील शाहपुर, ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा सही नाम महिन्द्र चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2013 को इस अदालत में अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी के नाम की दरुस्ती कागजात माल में कर दी जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 2/2013 तारीख मरजुआ 30-1-2012 तारीख पेशी : 22-2-2013 ब मुकद्दमा :

श्रीमती लौकी धर्मपत्नी स्व0 श्री सुकरू, निवासी गांव बसालन, डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती लौकी धर्मपत्नी स्व0 श्री सुकरू, निवासी गांव बसालन, डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बसालन में दरुस्त करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम लौकी है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बसालन में लौहकी देवी गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन अपने नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल बसालन में दरुस्ती करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती का राजस्व अभिलेख मुहाल बसालन में लौहकी देवी के स्थान पर लौकी दर्ज करने बारे 6744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-2-2013 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 30-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Dadaur, P. O. Dhaban, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Jai Bharti d/o Shri Hem Raj, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh [at present wife of Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Dadaur, P. O. Dhaban, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.)]

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Dadaur, P. O. Dhaban, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Jai Bharti d/o Shri Hem Raj, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh [at present wife of Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Dadaur, P. O. Dhaban, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-10-2012 according to Hindu rites and customs at Village Dadaur, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-3-2013 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of January, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

6745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 14-2-2013

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। राजस्व अभिलेख मुहाल कस में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री रतन सिंह पुत्र श्री खजाना, निवासी कस, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका नाम बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में रतन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख तथा ग्राम पंचायत कस के अभिलेख में रतन चन्द दर्ज है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल कस में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 14-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 1 तारीख तरजुआ : 3-1-2013 तारीख पेशी : 21-2-2013 श्रीमती कला देवी पत्नी श्री भागमल, निवासी दयूरी (बुन्हला मरहोला) तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती कला देवी पत्नी श्री भागमल, निवासी दयूरी (बुन्हला मरहोला) तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन के पति की मृत्यु दिनांक 10-1-2010 को हुई है, लेकिन प्रार्थिन के पति की मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत टिकरी मुशैहरा के अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। 6746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 3 तारीख तरजुआ : 3-1-2013 तारीख पेशी : 21-2-2013 श्री भीम भादूर पुत्र श्री बीर सिंह राठौर, निवासी पसल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री भीम भादूर पुत्र श्री बीर सिंह राठौर, निवासी पसल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 15-2-1962 को हुई है, लेकिन प्रार्थी की माता की मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत पसल के अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 21-2-2013 श्री जय राम पुत्र श्री धोगरी, निवासी नेवल मझेड भटवाड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। राजस्व अभिलेख मुहाल कस में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री जय राम पुत्र श्री धोगरी, निवासी नेवल मझेड भटवाड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका वास्तविक नाम जय राम है। जो प्रार्थी ग्राम पंचायत रोपा पधर के अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख भटवाड में जय सिंह दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक...................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 29 तारीख तरजुआ : 17-8-2012 तारीख पेशी : 20-2-2013 श्री यदविन्द्र पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री यदविन्द्र पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र का वास्तविक नाम सोरव व जन्म तिथि 30-10-1998 है जो ग्राम पंचायत गुम्मा के अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। 6748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-9-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 30 तारीख तरजुआ : 17-8-2012 तारीख पेशी : 20-2-2013 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोनी लाल, निवासी गरोडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोनी लाल, निवासी गरोडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र का वास्तविक नाम अरनव व जन्म तिथि 25-3-2010 है जो ग्राम पंचायत निचली गरोडू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-11-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री चूहडू राम, निवासी रोपा पधर, डाकघर गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।

बनाम6749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 आम जनता

. . फरीकदोम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री चूहडू राम, निवासी रोपा पधर, डाकघर गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पोते का वास्तविक नाम विपन व जन्म तिथि 22-1-2011 है परन्तु प्रार्थिन के पोते का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोपा पधर के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक.............................. को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 3/2013

तारीख दायर : 30-1-2013 श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी वार्ड नं0 3, गांधी पार्क रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10(3) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी वार्ड नं0 3, गांधी पार्क रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आवेदिका के पुत्र अंकुश का नाम नगरपालिका परिषद्‌ अभिलेख में गोलू दर्ज है, जो सही नहीं है। आवेदिका के पुत्र गोलू का सही नाम अंकुश है। आवेदिका अपने पुत्र का नाम गोलू के स्थान पर अंकुश करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्रीमती रक्षा देवी के पुत्र के नाम की दरुस्ती नगरपालिका परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में आवेदिका के पुत्र के नाम की दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 6750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934 आज दिनांक 30-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।मुकेश

शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 6/2013 तारीख रजुआ ः 15-9-2012 अली हुसैन पुत्र अमीरू हुसैन, निवासी गांव जयावडी, ग्राम पंचायत डन्सा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त हमारे समक्ष अली हुसैन पुत्र अमीरू हुसैन, निवासी गांव जयावडी, ग्रातम पंचायत डन्सा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादी अपनी जन्म तिथि 15-7-1957, पत्नी फातमा जन्म तिथि 14-6-1959, सलामत अली जन्म तिथि 7-5-1954 व मुहम्मद आरीफ जन्म तिथि 6-4-1987 को ग्राम पंचायत डन्सा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादीगण के परिवार के जन्म एवं नाम पंजीकरण करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा तथा नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रवीश चन्देल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।6751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 2/2013 Date of Institution : 22-1-2013 Date of decision/ Pending for 27-2-2013 Smt. Chanchla Sharma wife of Late Shri Shashi Kant Sharma, resident of Village Khaltu, P. O. Subathu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Chanchla Sharma wife of Late Shri Shashi Kant Sharma, resident of Village Khaltu, P. O. Subathu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that her son namely Rohit Sharma son of Sh. Shashi Kant Sharma has born on 17-11-1990 at Village Khaltu, but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Jadla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Rohit Sharma son of Shri Shashi Kant Sharma may submit his objection in writing in this court on or before 27-2-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of January, 2012.

Seal.

NARINDER PAL,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

————

Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 3/2013 Date of Institution : 1-2-2013 Date of decision/ Pending for 6-3-2013 Sh. Durga Ram son of Shri Devi Ram, resident of Village Baddu Chyala, P. O. Goela, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Durga Ram son of Shri Devi Ram, resident of Village Baddu Chyala, P. O. Goela Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents 6752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2013/24 माघ, 1934

that his son namely Sh. Ram Saran died on 14-9-1974 at Village Baddu Chyala, but his date of death could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Goela, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Shri Ram Saran s/o Shri Durga Ram may submit his objection in writing in this court on or before 6-3-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of February, 2012.

Seal.

NARINDER PAL,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-02-13.233_gazette_2013-2_13_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-02-13.233_gazette_2013-2_13_2013.