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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 235, 15 February 2013

Published 15 February 2013

Gazette no.
235
Gazetteid
235/GAZETTE/2013-15/02/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-02-15.235_gazette_2013-2_15_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 फरवरी, 2013

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-15/2012-मण्डी-1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पडसल/37 तहसील सुन्दनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना थला हवाणी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेष लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

235-राजपत्र/2013-15-2-2013 (6777) 6778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सुन्दनगर पडसल/37 199/1 0-06-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 फरवरी, 2013

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-18/2012-मण्डी-1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भौर/4 तहसील सुन्दनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना भौर/4 में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेष के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सुन्दनगर भौर/4 1641/397/1 0-08-08

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।6779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2. 13 फरवरी, 2013

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-1/2012-मण्डी-1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पेटू/282 तहसील जोगिन्दनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना राणा रोपा महाल पेटू/282 भराड़ू के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र/बीघे-विस्वा में मण्डी जोगिन्दनगर पेटू/282 238/1 0-01-02

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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MEDICAL EDU. AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th February, 2013

No. HFW-B(A)8-1/2003(I/N).—In supersession of this department notification No.HFW- B(A)8-1/2003(I/N) dated 16.8.2012, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to insert the following proviso to para 9.6 of the said notification No. HFW-B(F)1-1/2008 dated 21.6.2008:-

9.6-A. Provided that for treatment taken in empanelled CGHS institutions, the reimbursement shall be restricted to CGHS rates .

By order, ALI. R.RIZVI, Principal Secretary (Health).

6780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th February, 2013.

No.HHC/GAZ/14–241/1999.—Hon'ble the Chief Justice ha s been pleased to grant ex post facto sanction of 7 days commuted leave w.e.f. 2.12.2012 to 8.12.2012 in favour of Shri Hans Raj, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Nahan, H.P.

Certified that Shri Hans Raj has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Hans Raj would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Nahan H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 000

NOTIFICATION

Shimla, the 6th February, 2013

No. HHC/GAZ/14-181/87-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days earned leave w.e.f. 18.2.2013 to 28.2.2013 with permission to prefix special casual leave from 1.2.2013 to 17.2.2013 in favour of Shri T.S.Kaisth, District and Sessions Judge, Chamba.

Certified that Shri Kaisth is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Kaisth would have continued to hold the post of the District and Sessions Judge, Chamba but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th February, 2013

No. HHC/GAZ/14-301/2008.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days paternity leave w.e.f. 4.2.2013 to 18.2.2013 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 20.1.2013 to 3.2.2013 in favour of Shri Nitin Mittal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal.

6781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

Certified that Shri Nitin Mittal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Nitin Mittal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 7th February, 2013

No.HHC/Estt.3 (117)/78-I.—13 days earned leave on and w.e.f. 11.02.2013 to 23.2.2013 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 09.2.2013 & 10.02.2013 and suffix Sunday falling on 24.2.2013 is hereby sanctioned, in favour of Shri Tek Ram, Secretary of this Registry.

Certified that Shri.Tek Ram,Secretary is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri. Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th February, 2013

No. HHC/Admn. 6 (23)/74 –XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge(Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class–II to IV establishments attached to the aforesaid Court under head "2014–Administration of Justice" with immediate effect till the joining of new incumbent.

By order, Sd/- Registrar General.

6782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla the 6th February, 2013

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum–JMIC(I), Rohru as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Civil Judge(Jr. Division)-cum- JMIC, Chopal and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II, III and IV establishments attached to the aforesaid Courts under head "2014-Administration of Justice" during the paternity leave period of Shri Nitin Mittal, Civil Judge (Junior Division)-cum- JMIC, Chopal w.e.f. 4.2.2013 to 18.2.2013 with permission to prefix Sunday and special casual leave w.e.f. 20.1.2013 to 3.2.2013 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 6th February, 2013

No. HHC/Admn.6 (23)/74 –XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of District and Sessions Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 -Administration of Justice" during the leave period of Shri T.S.Kaisth, District and Sessions Judge, Chamba w.e.f. 18.2.2013 to 28.2.2013 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 1.2.2013 to 17.2.2013 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश Tenzin Wangmo सुपुत्री श्री Kunsang, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

6783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 6-7-1976 है, जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-3-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती Pema Tsomo पत्नी श्री Kunsang, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्रियों Namgyal Dolker व Tashi Deckyi की जन्म तिथियां क्रमशः 15-5-1990 तथा 1-7-1984 हैं, जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न हैं, जिन्हें दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्रियों Namgyal Dolker व Tashi Deckyi की जन्म तिथियां नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-3-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।6784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री Tenzin Khaitsun सुपुत्र श्री Damdul, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री Tenzin Nyidon की जन्म तिथि 24-1-2010 है, जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री Tenzin Nyidon की जन्म तिथि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-3-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajeev Kumar, aged 27 years s/o Shri Megh Nath, r/o Village Jhanikar, P. O. Barara, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.).

2. Anu Kumari, aged 22 years d/o Shri Piar Chand, r/o Village Nohara, P. O. Dimmi, . . Applicants. Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajeev Kumar and Anu Kumari have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

6785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 11-3-2013. The objection received after 11-3-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-2-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री हक्मी राम पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी मेहुबेवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हक्मी राम पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी मेहुबेवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सुरेन्द्र सिंह जिसकी जन्म तिथि 26-1-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत बर्मा पापडी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री सुरेन्द्र सिंंह का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सोम दत धीमान पुत्र श्री गेंदा राम, निवासी मकान नं0 277/9, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सोम दत धीमान पुत्र श्री गेंदा राम, निवासी मकान नं0 277/9, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 6786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती चम्पा देवी जिसकी मृत्यु तिथि 25-1-1980 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्रीमती चम्पा देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मंगल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र अमित सिंह की शादी श्रीमती अंजु देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी मोरनी, जिला पंचकुला, हरियाणा के साथ दिनांक 9-3-2011 को हो चुकी है, परन्तु ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री अमित सिंह व श्रीमती अंजु देवी की शादी को पंजीकृत करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी बाल्मिकी बस्ती, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी बाल्मिकी बस्ती, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 16-5-1960 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्रीमती लीला देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती चांदनी सेठ पत्नी श्री अभिषेक सेठ, निवासी मकान नं0 15/2/1, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती चांदनी सेठ पत्नी श्री अभिषेक सेठ, निवासी मकान नं0 15/2/1, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कुमारी नैना सेठ की जन्म तिथि 1-1-1995 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कुमारी नैना सेठ का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश सदीक मोहम्मद पुत्र आलम अली, निवासी मालोवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र सदीक मोहम्मद पुत्र आलम अली, निवासी मालोवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री आमीर हाजमा की जन्म तिथि 1-1-1988 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकलां के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 आमीर हाजमा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री हरि सिंह पुत्र श्री सुख बहादर, निवासी तिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरि सिंह पुत्र श्री सुख बहादर, निवासी तिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मोनिका की जन्म तिथि 30-12-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत देवका पुडला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 मोनिका का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी कैंट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी कैंट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री प्रिया की जन्म तिथि 14-10-1994 है, का नाम नगर परिषद्‌ नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 प्रिया का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश शेरखान पुत्र गफूर मोहम्मद, निवासी मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र शेरखान पुत्र गफूर मोहम्मद, निवासी मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र इमरान खान की जन्म तिथि 22-1-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर इमरान खान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जयपाल पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, निवासी कौलावालाभूडा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जयपाल पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, निवासी कौलावालाभूडा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री परमजीत की जन्म तिथि 17-7-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत बर्मा पापडी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 परमजीत का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री तेज राम, निवासी रानी ताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री तेज राम, निवासी रानी ताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री तेज राम की मृत्यु तिथि 19-1-1985 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री तेज राम का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),

नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री कमलेश, निवासी शेरेशला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री कमलेश, निवासी शेरेशला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र बलिन्दर की जन्म तिथि 4-4-2003 है, का नाम ग्राम पंचायत जमटा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री बलिन्दर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अमित पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अमित पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री अकक्षरा की जन्म तिथि 13-6-2009 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-3-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर अकक्षरा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 6792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 13बी ऑफ 2012

श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव ताल, डा0 सुझायला, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजस्व कागजात में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव ताल, डा0 सुझायला, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके दादा का नाम राजस्व अभिलेख में गीता राम लिखा गया है जबकि उनका असली नाम देवी चन्द था। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर पंचायत घणागुघाट की नकल तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसके दादा का नाम राजस्व अभिलेख में गीता राम उर्फ देवी चन्द दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 26-2-2013 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Sunil Vashist wife of Maj. General Susheel Kumar Pathak presently working as T. G. T. (Medical) in Govt. High School Chhetran, P. O. Bidharwal, Teh. Haroli, District Una has changed my name and shall hence forth be called as Sunita Pathak.

Sd/- (SUNIL VASHIST),

wife of Maj. General Susheel Kumar Pathak,

Govt. High School Chhetran, P. O. Bidharwal,

Teh. Haroli, District Una (H. P.).

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 20/TU/Marriage Reg./2013.

श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बणियां, प्लाट नं0 133, इण्ड0 एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बणियां, प्लाट नं0 133, इण्ड0 एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-1-2007 को श्रीमती मधुलिका पुत्री श्री बाल किशन गोयल, निवासी यमुनानगर (हरियाणा) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, नगर पंचायत बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री कपिल चन्द गुप्ता, जाति बणियां, प्लाट नं0 133, इण्ड0 एरिया मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती मधुलिका पुत्री श्री बाल किशन गोयल, निवासी यमुनानगर (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 21/TU/Marriage Reg./2013.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरभजन लाल, जाति बाल्मिकी, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरभजन लाल, जाति बाल्मिकी, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-6-2006 को श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश, जाति बाल्मिकी, रामा मण्डी जालन्धर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरभजन लाल, जाति बाल्मिकी, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश, जाति बाल्मिकी, रामा मण्डी जालन्धर (पंजाब) की शादी का इन्द्राज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 6794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 आज दिनांक 30-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 18/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री लच्छमण दास, जाति सैणी, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री लच्छमण दास, जाति सैणी, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र गोविन्द सिंह का जन्म 8-6-1991 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म को लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत ईसपुर, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 16-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 18/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री अमरजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरभजन सिंह, जाति जुलाहा, वार्ड नं0 10, बैहली मुहल्ला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री अमरजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरभजन सिंह, जाति जुलाहा, वार्ड नं0 10, बैहली मुहल्ला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके दादा श्री बरयाम सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह की मृत्यु 30-12-1976 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु को लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 23-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 22/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री वरिन्द्र कुशवाहा, जाति सैणी, वार्ड नं0 5, पौड़ियोंवाला बाजार, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री वरिन्द्र कुशवाहा, जाति सैणी, वार्ड नं0 5, पौड़ियोंवाला बाजार, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र पुनीत कुमार का जन्म 31-7-2006 को हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे 6796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 14-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 23/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री ओम नाथ पुत्र स्व0 श्री भगत राम पुत्र श्री हंस राज, जाति नाई, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री ओम नाथ पुत्र स्व0 श्री भगत राम पुत्र श्री हंस राज, जाति नाई, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके दादा श्री हंस राज पुत्र श्री भगवाना की मृत्यु 15-5-1983 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत भटोली, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित की मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 24-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 24/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री फुमण, जाति चमार, गांव व डा0 अरनियाला (अप्पर), ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री फुमण, जाति चमार, गांव व डा0 अरनियाला (अप्पर), ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पौत्री शीतल देवी पुत्री श्री गुरदियाल सिंह का जन्म 1-8-2011 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत अरनियाला, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत अरनियाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 29-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 12/TU/Marriage Reg./2013.

श्री मंगल सिंह पुत्र श्री प्रतीम सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डा0 लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मंगल सिंह पुत्र श्री प्रतीम सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डा0 लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी 6798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 शादी दिनांक 19-5-2011 को श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री देव राज ऐरी, गांव सेरू, डा0 यारड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मंगल सिंह पुत्र श्री प्रतीम सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डा0 लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री देव राज ऐरी, गांव सेरू, डा0 यारड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 14/TU/Marriage Reg./2013.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चिन्त राम, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 अजौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चिन्त राम, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 अजौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 28-7-1998 को श्रीमती शम्मी पुत्री श्री मदन लाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत अजौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चिन्त राम, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 अजौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती शम्मी पुत्री श्री मदन लाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 16/TU/Marriage Reg./2013.

श्री मनदीप कुमार पुत्र श्री राम पाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मनदीप कुमार पुत्र श्री राम पाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 10-10-2010 को श्रीमती रेणुका पुत्री श्री केसरी दास, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मनदीप कुमार पुत्र श्री राम पाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती रेणुका पुत्री श्री केसरी दास, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का पंजीकरण ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 17/TU/Marriage Reg./2013.

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री बालक राम, जाति सैणी, गांव व डा0 कोटला-कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री राम स्वरूप पुत्र श्री बालक राम, जाति सैणी, गांव व डा0 कोटला-कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि 6800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 उसकी शादी दिनांक 1-5-2008 को श्रीमती बबली पुत्री श्री राम सरूप, जाति सैणी, निवासी डी-6, हास्टल विहार, नई दिल्ली-59 के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत कोटला-कला,ं तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राम स्वरूप पुत्र श्री बालक राम, जाति सैणी, गांव व डा0 कोटला-कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती बबली पुत्री श्री राम सरूप, जाति सैणी, निवासी डी-6, हास्टल विहार, नई दिल्ली-59 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटला-कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 13/Teh. Una/Cor./2013.

श्री हरमेश चन्द पुत्र श्री रतन चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चलोला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री हरमेश चन्द पुत्र श्री रतन चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चलोला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से हरमेश चन्द पुत्र श्री रतन चन्द की बजाए अमरेश कुमार पुत्र श्री रतन चन्द दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में अमरेश कुमार पुत्र श्री रतन चन्द की बजाए हरमेश चन्द पुत्र श्री रतन चन्द दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 15/Teh. Una/Cor./2013.

श्री सुखदेव राज पुत्र श्री हरनामा पुत्र श्री तुलसी, जाति बाहती, गांव व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री सुखदेव राज पुत्र श्री हरनामा पुत्र श्री तुलसी, जाति बाहती, गांव व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से सुखदेव राज पुत्र हरनामा की बजाए सुखदेव राम पुत्र हरनामा के नाम से दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सुखदेव राम की बजाए सुखदेव राज दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 16/Teh. Una/Cor./2013.

श्री लखिन्द्र सिंह पुत्र श्री उतम सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री लखिन्द्र सिंह पुत्र श्री उतम सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका 6802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से लखिन्द्र सिंह पुत्र श्री उतम सिंह की बजाए लखविन्द्र पुत्र श्री उतम सिंह के नाम से दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में लखविन्द्र पुत्र श्री उतम सिंह की बजाए लखिन्द्र सिंह पुत्र श्री उतम सिंह दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 21/Teh. Una/Cor./2013.

श्री हंस राज पुत्र श्री सुन्दर दास पुत्र श्री तारा राम उर्फ तावा राम, जाति सैणी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री हंस राज पुत्र श्री सुन्दर दास पुत्र श्री तारा राम उर्फ तावा राम, जाति सैणी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसकी जाति राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से सैणी की बजाए ग्रोवर के नाम से दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसकी जाति राजस्व अभिलेख में ग्रोवर की बजाए सैणी उपजाति जपड़ा दरुस्त की जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस जाति की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 22/Teh. Una/Cor./2013.

श्री तारा चन्द पुत्र श्री जटू पुत्र श्री तलोका, जाति राजपूत, गांव व डा0 मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री तारा चन्द पुत्र श्री जटू पुत्र श्री तलोका, जाति राजपूत, गांव व डा0 मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से तारा चन्द पुत्र श्री जटू की बजाए अवतार सिंह के नाम से दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में अवतार सिंह की बजाए तारा चन्द पुत्र श्री जटू दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2013/26 माघ, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-02-15.235_gazette_2013-2_15_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-02-15.235_gazette_2013-2_15_2013.