राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 14-02-2013
No. 1-73/70-Fin(LA)Vol-7.—In Partial modification of this office Notification of even No. dated 05-12-2012, Shri Kashmir Singh Verma, Assistant Controller, who on promotion to the post of Deputy Director/Deputy Controller is under transfer to Headquarter Office, Shimla against vacant post, is hereby posted at Resident Audit Scheme, H.P. Board of School Education, Dharamshala as Deputy Controller with immediate effect. As a result of this, the following transfers are hereby ordered with immediate effect:
236-राजपत्र/2013-16-2-2013 (6805)6806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 To
Sr. No. Name of the from Officer 1. Shri Basant Resident Audit Scheme, Dr. Y.S. Headquarter Office, Singh Kanwar, Parmar University of Horticulture Shimla Deputy Controller & Forestry, Nauni, Solan
2. Shri Baldev Raj Resident Audit Scheme, H.P. Resident Audit Scheme, Sharma, Deputy Board of School Education, Dr. Y.S. Parmar Controller Dharamshala University of Horticulture
& Forestry, Nauni, Solan No. TTA/JT will be admissible to the above officers except Shri Baldev Raj Sharma, Deputy Controller.
By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).
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TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23 January, 2013
No. TBD(A)4-3/2004.—The Governor. Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Notification No. TBD(A)4-3/2004 dated 4th September 2008 and another Notification of even number dated 13th February 2012, vide which the Gaddi Kalyan Board was constituted, with immediate effect in the public interest .
By order, Sd/-
Principal Secretary (TD).
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TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd January,2013
No. TBD(A)4-1/2004.—The Governor. Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Notification No.TBD(A)4-1/2004 dated 6th October 2008 and another Notification of even number dated 19 April 2011 vide which the Gujjar Kalyan board was constituted with immediate effect in public interest.
By order, Sd/- Principal Secretary (TD).
6807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd January, 2013
No. TBD(A)4-4/2007.—The Governor. Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Notification No TBD(A) 4-4/2007,Dated 12th November 2008, 28th November 2008 and Notification of even number dated 26 November 2010 vide which the Tribes Advisory Council was constituted, with immediate effect in the public interest.
By order, Sd/- Principal Secretary (TD).
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 14th February, 2013
No.Tsm-F(5)-7/99-V .—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee to review the whole Ropeway Project from "Sri Anandpur Sahib in Punjab to Sri Naina Devi ji in Himachal Pradesh", for which a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between Government of Punjab and Government of Himachal Pradesh on 26-7-2012, as under:—
Chairman
1. Chief Secretary 2. Pr.Secretary(Tourism & CA) Member 3. Pr.Secretary(Finance) Member 4. Pr.Secretary(Law) Member 5. Engineer-in-Chief, HPWWD Member 6. Deputy Commissioner, Bilaspur Member 7. General Manager, H.P.I.D.B. Member 8. Director, Tourism & Civil Aviation Member Secretary The aforesaid committee, after reviewing the matter shall furnish a report alongwith its recommendations to Government at an early date.
By order, Sd/- Chief Secretary.
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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th February, 2013
No. TSM-A(4)-2/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Board of Directors of the Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. and nominate the following as Directors on its Board of Directors with immediate effect:–
1. Chief Minister, H.P 2. Chief Secretary 3. Pr.Secretary to Chief Minister6808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 4. Pr.Secretary(Finance) 5. Pr.Secretary (Tourism) 6. Director (Tourism) 7. Managing Director, HPTDC
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to appoint Chief Minister, H.P. as the Chairman of the Board of Directors of the H.P.Tourism Development Corporation.
The nomination of remaining Director(s) either official or non-official members on Board of Directors will be notified in due course of time.
By order, Sd/- Pr.Secretary(Tourism & CA).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 फरवरी, 2013
संं0 पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5) 84/2010.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव देही, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी- मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लाके निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गावं खसरा नं0 रकवा (है0 मे)ं 398/210/1 00-00-11 हमीरपुर नादौन देही 211/1 00-00-32 213/1 00-00-78 215 00-01-40 241 00-01-87 242/1 00-06-09 281 00-00-36 किताः 7 0-10-93
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोकनिर्माण)।6809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002
NOTIFICATION
Shimla-2, the15th February, 2013
No. HPERC/392- Vol(II).—In exercise of the powers conferred under clause 2.2 of the Himachal Pradesh Electricity Distribution Code, 2009, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby constitute the Electricity "Distribution Code Review Panel" comprising of the following:
Sr. No. Name & Designation Representation from
1. The Director (Operation) Distribution Licensee Chairman HPSEB Ltd. Vidyut Bhawan, Shimla- 171004.
2. The Executive Director(TA), HPERC Convener HPERC, Khalini, Shimla-171002.
3. The General Manager, HPPTCL, STU Member Barowalia House, Khalini, Shimla 4. The Chief Engineer(Commercial), Distribution Licensee Member HPSEB Ltd. Vidyut Bhawan, Shimla- 171004.
5. The Convener , HP Small Hydro Generator Member Power Association, B-99,Sector-3, New Shimla-171009, H.P.
6. The Vice President and Chairman , Industrial Consumers Member Power Committee of BBN Industries Association, C/O Single Window Clearing Agency Industrial Area, Baddi-173205
7. The Chief Manager(Electrical), Open Access Member C/O ACC Ltd., "Anandvas", 1st Floor Consumers/Bulk Khalini, Shimla-171002 Consumers
8. The Convener, Power Panel, CII, Bulk Consumers Member Himachal Pradesh State Council, Confederation of Indian Industry (CII) Sector 31-A, Chandigarh-160030
9. The Superintending Engineer, Non Domestic/ Non Member (P&I)-Unit-II Jal Bhawan Shimla-9 Commercial Consumers
10. The Superintending Engineer, Non Commercial/Non Member Electrical Circle, HP PWD, Domestic Consumers Kasumpati, Shimla-9.
6810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 193411. The President, Shimla Hotel & Commercial Consumers Member Restaurant Association, Hotel Shivalik Near U.S. Club Gate, Shimla-171001.
12. The Consumer Representative Domestic Consumers Member Arcadia,Vill. Ghat-ki-Ber, P.O. Dharampur, Dist. Solan(HP) PIN: 173209.
13. The Superintending Engineer, Distribution Licensee Member HPSEBL (Operation Circle), Kasumpati, Shimla-171009
14. The Vice President, M/S Ruchira Industrial Consumers Member Paper Mill, Trilokpur Road, Kala Amb Distt. Sirmour, HP-173030
1. The Chairman of the Electricity Distribution Code Review Panel shall hold office as such for a period of two years and its all other member shall hold office by the virtue of positions held by them in their respective organisation until changed/replaced by the respective organisation/consumer group.
2. A member of the Electricity Distribution Code Review Panel, who is a Govt. officer or an employee/officer of any Govt. instrumentality or of any Public Sector undertaking shall draw travelling and daily allowance from his parent department or organization.
3. A member of Electricity Distribution Code review Panel, other than those referred to under sub-para(2) shall be paid fee of Rs.500/- per meeting and TA and DA at the rates admissible, in the State Govt. to its grade-I officers.
By order of the Commission Sd/- Secretary, (H.P. Electricity Regulatory Commission).
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ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 श्री बलदेव सिंह, निवासी तलवाड़ा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, श्री संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री बलदेव सिंह, निवासी तलवाड़ा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बलदेव सिंह, निवासी तलवाड़ा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बाबत पंजीकृत करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियिम के तहत श्रीमती ज्ञानो देवी विधवा व श्री संजय कुमार, श्री राजेश कुमार पुत्रान स्व0 श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम तलवाड़ा, परगना नियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दी है कि मृतक श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री किशन सिंह, निवासी ग्राम तलवाड़ा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला6811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 बिलासपुर ने एक वसीयतनामा श्रीमती ज्ञानो देवी विधवा व श्री संजीव कुमार, श्री राजेश कुमार पुत्रान स्व0 श्री बलदेव सिंह, निवासी तलवाड़ा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम तहरीर करावाया है कि बलदेव सिंह की चल व अचल सम्पत्ति श्रीमती ज्ञानो देवी, संजय कुमार, राजेश कुमार के नाम व हिस्सा बराबर की जाए। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 8-3-2013 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस वसीयत के पंजीकृत होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। एतराज प्रस्तुन न होने पर वसीयत पंजीकृत कर दी जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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नाम परिवर्तन
मैं, तारू, उम्र 27 वर्ष पुत्र स्व0 श्री गुरदास, निवासी गांव कौलापुर, डा0 चामुक्खा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश यह घोषणा करता हूं कि मेरे सम्बन्धित दस्तावेजों में मेरा नाम तारू दर्ज है। जिसे मैं तरूण करवाना चाहता हूं। अतः भविष्य में मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम तरूण दर्ज किया जाए। सभी सम्बन्धित नोट करें।
हस्ताक्षरित/-
तरूण, पुत्र स्व0 श्री गुरदास, निवासी गांव कौलापुर, डा0 चामुक्खा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सोहन लाल पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लाम, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री सोहन लाल पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लाम, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर ने मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम सोहन लाल है परन्तु राजस्व अभिलेख में सोनू दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम कागजात माल में नियमानुसार दर्ज कर दिया जाएगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती राजिन्द्रा कुमारी धर्मपत्नी स्व0 श्री सन्त कुमार पुत्र श्री प्यार सिंह, निवासी कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।
श्रीमती राजेन्द्रा कुमारी धर्मपत्नी स्व0 श्री सन्त कुमार पुत्र श्री प्यार सिंह, निवासी कुठमां, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा सही नाम राजिन्दा कुमारी है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में राजिन्द्रा देवी दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री पवन कुमार बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री पवन कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी दशालनी (मकलोडगंज), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-12-1970 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पवन कुमार की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रीतम चन्द बनाम
आम जनता विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री छांगा, निवासी नड्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में हल्फी ब्यान सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि पंचायत रिकॉर्ड व राशन कार्ड में उसका नाम प्रीतम चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मुहाल नड्डी, मौजा धर्मशाला में उसका नाम प्रीतो व मुहाल बलरेह, मौजा धर्मशाला में उसका नाम प्रीतम कर दिया हैं, जो गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रीतो उपनाम प्रीतम चन्द पुत्र श्री छांगा दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2013 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर 02/तह/2013
श्रीमती शशी बाला पत्नी श्री लेख राज, निवासी गांव छिड, डाकघर डोला, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि 7-7-1990 है जोकि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती शशी बाला पत्नी श्री लेख राज के लड़के जसल कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 आज दिनांक 6-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर 01/तह/2013
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री ओंकार चन्द, निवासी गांव नरघोटा, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि 6-10-1993 है जोकि ग्राम पंचायत वारी कलां के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सुभाष चन्द पुत्र श्री ओंकार चन्द के लड़के अमनदीप राणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वारी कलां के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर 05/तह/2013
श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी मुहाल रामनगर, डाकघर वारी कलां हाल निवासी गांव रकेड, डाकघर वच्छवाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।6815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि मेरे पिता का नाम पूर्ण चन्द है जबकि ग्राम पंचायत वारी कलां के रिकॉर्ड में पूर्ण सिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसे ठीक किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द के पिता पूर्ण सिंह के गलत नाम को पूर्ण चन्द करने ग्राम पंचायत वारी कलां के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सुरेश पटियाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Karam Chand, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 9/NT/13
1. Shri Rishi Kumar s/o Late Shri Rauli Ram, Village Kharota, P. O. Khanyara, Tehsil Dharamshala.
2. Smt. Radha Devi d/o Shri Om Parkash, Village Katui, P. O. Khanyara, Tehsil . . Applicants.
Dharamshala
Versus
General Public
Subject.—Registration of Marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on (date) 18-11-2011 at (Place) Kharota Khanyara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
6816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 30-3-2013 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed exparte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 8-2-2013.
Seal.
KARAM CHAND,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर : 03/तह0/2013
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी मुहाल फकेड, मौजा मंझीण, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत परिवार रिकॉर्ड में मेरा नाम राजेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल फकेड, मौजा मंझीण के रिकॉर्ड में नरेश कुमार गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे ठीक किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री नरेश कुमार के गलत नाम का उपनाम राजेश कुमार राजस्व अभिलेख के रिकॉर्ड में दर्ज दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 फरवरी, 2013
संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-4/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 10-क के अधीन उनमें निहिा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विाायुक्त (अपील) को, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-4/2012, dated
16th February, 2013 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 16th February, 2013
No. EXN-F(1)-4/2012.—In exercise of the powers vested in her under Section 10-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Financial Commissioner (Appeal) as an Applellate Authority against any order passed by the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh under the Act ibid.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
6818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2013/27 माघ, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित