राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd
February, 2013
No.HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)–cum-JMIC, Dalhousie as Additional Chief Judicial Magistrate for Chamba District, authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District and sessions Judge and Fast Track Court, Chamba for 24.2.2013 and 25.2.2013 .
By order, Sd/- Registrar General. 242-राजपत्र/2013-26-2-2013 (6897)6898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
"NOTIFICATION"
Shimla, 19th February, 2013
No. HHC/Admn.3 (309)/90.—04 days earned leave (extended period) on and w.e.f. 16.12.2012 to 19.12.2012, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Manohar Lal Sharma, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Manohar Lal Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Manohar Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 20th
February, 2013
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the CivilJudge (Jr.Division)-cum-JMIC(II), Nalagarh as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Nalagarh and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new incumbent there.
By order, Sd/- Registrar General.
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 21 फरवरी, 2013
संख्या ः वि.स./स्था./सेवा.नि./6-30/80.-अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रवि कुमार सिंह, अवर सचिव दिनांक 31-05-2013 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे ।
ओदश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव ।6899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 21 फरवरी, 2013
संख्या ः वि.स./स्था./सेवा.नि./6-30/80.-अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रविन्द्र नाथ भण्डारी, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31-05-2013 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे ।
ओदश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव ।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 21 फरवरी, 2013
संख्या ः वि.स./स्था./सेवा.नि./6-30/80.-अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रण सिंह, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30-06-2013 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे ।
ओदश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव ।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 26 फरवरी, 2013
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-4/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 63 द्वारा पद्रा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश्ेा मूल्य परिवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है ।
2. नियम 40 संशोधन.- का हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 40 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- 6900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 "परन्तु यह और कि अक्तूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक की तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी, राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा प्रपत्र मू0 प0क0(वैट)-15 पर तारीख 28 फरवरी, 2013 को या इससे पूर्व प्रस्तुत की जा सकेगी । "।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।
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[Authoritative English text of this Department notification No.EXN-F(1)-4/2011, dated
26-02 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 26th February, 2013
No. EXN-F(1)-4/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified by this department vide notification number EXN-F(5)-4/2005, dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 7th December, 2005, namely:—
1. Short title.— These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (First Amendment) Rules, 2013.
2. Amendment of rule 40.— In sub-rule (1) of rule 40 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-
"Provided further that for the quarter October, 2012 to December, 2012, quarterly return may be furnished by the registered dealers of tribal areas of the State in Form VAT-XV on or before 28th February, 2013.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 14-IX/12 तारीख रजुआ : 16-11-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम 1. श्री भीमी राम पुत्र स्व0 श्री रणवीर सिंह, निवासी थली, तहसील चढ़गांव . . फरीक अब्बल।
बनाम
1. श्री चैतरू राम उपनाम चैत राम पुत्र स्व0 श्री साध, निवासी जांगला, तहसील चड़गांव, 2. श्री केसर नाथ पुत्र श्री कुथरू, निवासी जांगला, तहसील चड़गांव,6901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 3. श्रीमती रोशनी पुत्री श्री कुथरू, हाल पत्नी श्री सरन दास, निवासी मगवाणी, तहसील चड़गांव, 4. श्री भीम सैन पुत्र श्री साध, निवासी लिम्बड़ा, तहसील चड़गांव, 5. श्री मंगत राम पुत्र श्री साध, निवासी जांगला, तहसील चड़गांव, 6. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री तुंगी राम, निवासी टोडसा, तहसील चड़गांव, 7. श्रीमती कुशाल देई पत्नी श्री दौलत राम, निवासी जांगला, तहसील चड़गांव . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गैर निस्वत कराने हुक्कमन तकसीमी भूमि खाता खतौनी नम्बर 267/588, ता 594, खसरा नम्बर 1077, 1100, 183, 1102, 151, 1101, 1080, 1086, 1081, 1082, 282, 283, 284, 285,, कित्ता 14, वाका चक थली जांगला, तहसील चड़गांव बरूए नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा ''अ'' फ्रीक अब्बल श्री भीमी राम पुत्र स्व0 श्री रणवीर सिंह, निवासी थली, तहसील चढ़गांव ने एक दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवादाग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है तथा अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीक दोयम नं0 2 श्री केसर नाथ पुत्र श्री कुथरू, निवासी जांगला, तहसील चढ़गांव मुताबिक रिपोर्ट तामिल कुनिदा के लगभग 20-25 सालों से घर से लापता है जिसकी घर पर न मिलने के कारण उचित तामिल न हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके सेे करवाई जानी सम्भव नहीं है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादी नं0 2 श्री केसर नाथ को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 19-2- 2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 24/TU/Marriage Reg./2013.
श्री पवन कुमार पुत्र श्री बविन्द्र कुमार, जाति राजपूत, गावं व डा0 दौलतपुर-खड्ड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री पवन कुमार पुत्र श्री बविन्द्र कुमार, जाति राजपूत, गावं व डा0 दौलतपुर-खड्ड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 12-3-2012 को श्रीमती रेनू कुमारी पुत्री श्री राम किशन, गांव व डा0 कोट-पटियाल, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) ग्राम पंचायत पंजावर (लोअर), तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। 6902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री बविन्द्र कुमार, जाति राजपूत, गावं व डा0 दौलतपुर-खड्ड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती रेनू कुमारी पुत्री श्री राम किशन, गांव व डा0 कोट-पटियाल, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत पंजावर (लोअर), तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 12-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 25/Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री सोनू पुत्र श्री शंकर दास, जाति चमार, गांव व डा0 जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सोनू पुत्र श्री शंकर दास, जाति चमार, गांव व डा0 जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 13-3-2011 को श्रीमती सुमन पुत्री श्री राम प्रकाश, जाति चमार, गांव व डा0 बिनेवाल, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सोनू पुत्र श्री शंकर दास, जाति चमार, गांव व डा0 जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती सुमन पुत्री श्री राम प्रकाश, जाति चमार, गांव व डा0 बिनेवाल, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 26/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री भुपिन्दर कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री भुपिन्दर कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 13-10-2008 को श्रीमती पूजा धीमान पुत्री श्री प्रकाश चन्द, जाति लोहार, गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री भुपिन्दर कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती पूजा धीमान पुत्री श्री प्रकाश चन्द, जाति लोहार, गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 27/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका 6904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 विवाह दिनांक 10-12-2008 को श्रीमती सीमा धीमान पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी नंगल-डैम, तहसील नंगल-डैम, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री गुरमैल सिंह, जाति लोहार, गांव व डा0 फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती सीमा धीमान पुत्री श्री प्रेम चन्द, जाति लोहार, निवासी नंगल डैम, तहसील नंगल डैम, जिला रोपड़ (पंजाब) के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 28/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 24-3-2013 को श्रीमती सर्वजीत कौर पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, जाति जट, निवासी गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती सर्वजीत कौर पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, जाति जट, निवासी गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 29/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हुसन सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हुसन सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-1-2007 को श्रीमती कुलवंत कौर पुत्री श्री संतोख सिंह, गांव व डा0 बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हुसन सिंह, जाति जट, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती कुलवंत कौर पुत्री श्री संतोख सिंह, गांव व डा0 बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 30/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरवण सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 बटूही, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरवण सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 बटूही, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 21-10-2012 को श्रीमती पूजा पुत्री श्री अशोक कुमार, गांव व डा0 नारी, तहसील व जिला 6906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत, बटूही, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरवण सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 बटूही, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती पूजा पुत्री श्री अशोक कुमार, गांव व डा0 नारी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटूही, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 31/ Teh. Una/Marriage Reg./2013.
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री तरसेम, जाति चमार, गांव व डा0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सतीश कुमार पुत्र श्री तरसेम, जाति चमार, गांव व डा0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 9-5-2010 को श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री रामपाल, जाति चमार, गांव बढेहड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण), ग्राम पंचायत चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री तरसेम, जाति चमार, गांव व डा0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री रामपाल, जाति चमार, गांव बढेहड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत चढ़तगढ, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 32/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री स्तंत्र बाला का जन्म 19-11-1981 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत भटोली, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 12-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 34/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सरवन सिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नं0 1138, वार्ड नं0 9, बाग माता कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सरवन सिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नं0 1138, वार्ड नं0 9, बाग माता कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन 6908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती वीना कुमारी की मृत्यु 15-3-1999 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद् ऊना, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), नगर परिषद् ऊना में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 14-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 35/Teh. Una/Cor./2013.
श्री किशन चन्द उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र श्री हरनामा, जाति बाहती, गांव व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री किशन चन्द उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र श्री हरनामा, जाति बाहती, गांव व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से किशन चन्द उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र श्री हरनामा की बजाए किशन चन्द के नाम से दर्ज ह,ै जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में किशन चन्द पुत्र श्री हरनाम की बजाए किशन चन्द उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र श्री हरनामा पुत्र श्री मल दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 11-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 37/Teh. Una/Cor./2013.
श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, जाति सैणी, गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, जाति सैणी, गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से अश्वनी कुमार की बजाए सूरम सिंह पुत्र श्री दीवान चन्द के नाम से दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सूरम सिंह पुत्र श्री दीवान चन्द की बजाए अशवनी कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 11-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 26/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री सोहन लाल पुत्र श्री गुरदास राम, जाति बाहती, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री सोहन लाल पुत्र श्री गुरदास राम, जाति बाहती, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र रमन कुमार का जन्म 6910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 23-3-1992 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), ग्राम पंचायत ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 1-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 27/ Teh. Una/ B&D/2013.
कुमारी रितिका कौशल पुत्री श्री राम कुमार कौशल, गांव मजारा, डा0 सनौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में कुमारी रितिका कौशल पुत्री श्री राम कुमार कौशल, गांव मजारा, डा0 सनौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म 24-6-1989 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), ग्राम पंचायत मजारा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत मजारा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 1-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 28/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री प्रेम चन्द शर्मा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री प्रेम चन्द शर्मा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके जीजा जी श्री हकीकत राय लॉ पुत्र स्व0 श्री चेत राम लॉ, जाति ब्राह्मण, गांव व डा0 नगनौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का जन्म 19-6-1930 को गांव नगनौली में हुआ था लेकिन उस समय अज्ञानतावश उनके जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) ग्राम पंचायत नगनौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत नगनौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 1-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 29/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री प्रेम चन्द शर्मा, अधिवक्ता जिला न्यायालय, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री प्रेम चन्द शर्मा अधिवक्ता, जिला न्यायालय ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी बहन श्रीमती विशन देवी लॉ पुत्री श्री दीना नाथ शर्मा, जाति ब्राह्मण, गांव व डा0 घण्डावल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का जन्म 1-1-1937 6912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 को गांव घण्डावल में को हुआ था लेकिन उस समय अज्ञानतावश उनके जन्म का रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु), ग्राम पंचायत घण्डावल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत घण्डावल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 1-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 31/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दौलत राम, गांव व डा0 लालसिंगी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दौलत राम, गांव व डा0 लालसिंगी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म 27-6-2012 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), ग्राम पंचायत लालसिंगी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ग्राम पंचायत लालसिंगी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 11-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 23/TU/Marriage Reg./2013.
श्री रमन कुमार पुत्र श्री संतोख सिंह, गावं व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री रमन कुमार पुत्र श्री संतोख सिंह, गावं व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 28-11-2009 को श्रीमती रीतु कुमारी पुत्री श्री प्रशोतम लाल, जाति बाहती, गांव खटियाड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार (विवाह पंजीकरण) एवं सचिव, ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रमन कुमार पुत्र श्री संतोख सिंह, गावं व डा0 झलेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती रीतु कुमारी पुत्री श्री प्रशोतम लाल, जाति बाहती, गांव खटियाड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 24/Teh. Una/Cor./2013.
श्री धर्मेन्दर कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, जाति ब्राह्मण, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री धर्मेन्दर कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, जाति ब्राह्मण, गांव व डा0 भटोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से देवी चन्द पुत्र श्री पिरथी चन्द की बजाए विधि 6914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 चन्द पुत्र श्री पिरथी चन्द के नाम से दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में विधि चन्द पुत्र श्री पिरथी चन्द की बजाए देवी चन्द पुत्र श्री पिरथी चन्द दरुस्त किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 1-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------- न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 29/Teh. Una/Cor./2013.
श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जाति जट, गांव मलूकपुर व सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जाति जट, गांव मलूकपुर व सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से बलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह की बजाए कुलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह के नाम से दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कुलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह की बजाए बलबीर सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 30/Teh. Una/Cor./2013.
श्री बलबीर चन्द पुत्र श्री भगत राम, जाति नाई, गांव नारी, डा0 डेरा-बाबा रूद्रू, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री बलबीर चन्द पुत्र श्री भगत राम, जाति नाई, गांव नारी, डा0 डेरा-बाबा रूद्रू, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से बलबीर चन्द पुत्र श्री भगत राम की बजाए कशमीर चन्द के नाम से दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कशमीर चन्द पुत्र श्री भगत राम की बजाए बलबीर चन्द पुत्र श्री भगत राम दरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 31/Teh. Una/Cor./2013.
श्री शेर सिंह पुत्र श्री भगत राम, जाति नाई, गांव नारी, डा0 डेरा-बाबा रूद्रू, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री शेर सिंह पुत्र श्री भगत राम, जाति नाई, गांव नारी, डा0 डेरा-बाबा रूद्रू, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से शेर सिंह पुत्र श्री भगत राम की बजाए कमल देव के नाम से दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कमल देव पुत्र श्री भगत राम की बजाए शेर सिंह पुत्र श्री भगत राम दरुस्त किया जाए। 6916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-3-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश केस :-दरुस्ती नाम।
पवन सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम बाबत अराजी खेवट नम्बर 101, खतौनी नं0 141, मुन्दर्जा जमाबन्दी वर्ष 2008-09 वाक्या मुहाल व मौजा नंगल खुर्द, तहसील हरोली।
इश्तहार बनाम आम जनता।
इस इश्तहार द्वारा आवाम आम व खास को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ने दरख्वास्त गुजार कर प्रार्थना की है कि उसका नाम अराजी खेवट नम्बर 101, खतौनी नम्बर 141, मुन्दर्जा जमाबन्दी वर्ष 2008-09 वाक्या मुहाल व मौजा नंगल खुर्द में पवन कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि उसका सही नाम पवन सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह है। उसका नाम पवन कुमार की बजाए पवन सिंह दरुस्त किया जावे।
प्रार्थी का नाम सम्बन्धित अराजी में पवन की बजाए पवन सिंह दरुस्त करने बारे यदि किसी को भी कोई उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। कोई उजर प्राप्त न होने पर दरुस्ती कर दी जाएगी और बाद में कोई भी उजर मान्य न होगा।
आज दिनांक 15-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित