राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 22, फरवरी, 2013
स्ांख्याः एच एफ0 डब्ल्यू-बी (ए) 3-2/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 16)की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एच0 एफ0 डब्लयू-बी0 (ए) 2-18/2004, तारीख 27-6-2007 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19-07-2007 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी और दन्त यांत्रिक रजिस्ट्रीकरण नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी और दन्त यांत्रिक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 है ।
243-राजपत्र/2013-27-2-2013 (6917) 6918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 2. नियम 7 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी और दन्त यांत्रिक रजिस्ट्रीकरण नियम, 2007 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 7 में, - (क) उप नियम (1) में "500/-रूपए "अंको, चिन्हों और शब्द के स्थान पर "2500/- रूपए "अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) प्रत्येेक दन्त चिकित्सक, यथास्थिति, प्रत्येक वर्ष या पांच वर्ष के पश्चात, प्रथम अप्रैल से पूर्व 1000/- रूपए प्रतिवर्ष या पांच वर्ष के लिए 5000/- रूपए की नवीकरण फीस का संदाय करेगा ।";
(ग) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(4) (i) दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी/दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 1000/-रूपए की फीस संलग्न की जाएगी ।
(ii) प्रत्यके रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य विज्ञानी/दन्त यांत्रिक, यथास्थिति, प्रत्येक वर्ष या पांच वर्ष के पश्चात,, प्रथम अप्रैल से पूर्व 500/- रूपए प्रतिवर्ष या पांच वर्ष के लिए 2500/- रूपए की नवीकरण फीस का संदाय करेगा ।
(iii) रजिस्ट्रार, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन 500/- रूपए प्रतिवर्ष की राशि के संदांय पर और नवीकरण फीस के अद्यतन संदाय पर, उस व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित करेगा जिसका नाम नवीकरण फीस की देय तारीख तक असंदाय के कारण काटा गया था ।";
(ध) उप नियम (5) में; "250/- रूपए" अंको, चिन्हों और शब्द के स्थान पर "500/- रूपए " अंक,, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे;
(ड.) उप नियम (8) में " 100/- रूपए" अंको चिन्हों और शब्द के स्थान पर "200/- रूपए " अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और
(च) उप नियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम (11) जोडा जाएगा, अर्थात्ः-
"(II) अ्रच्छी सेवा का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 1000/- रूपए की राशि प्रभारित की जाएगी ।" ।
3. नियम 12 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियमों (12), (13) और (14) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(12) परिषद्, सरकार की पूर्व मन्जूरी से, बाहरी स्त्रोत (आउटसोर्सिग) के माध्यम से, द्वारा उपयुक्त मानव संसाधन नियुक्त करेगी । हिमाचल प्रदेश राज्य दन्त परिषद् इस मददे व्यय अपने संसाधनों से पूरा करेगी ।"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ।6919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd February, 2013
No. HFW-B(A)3-2/2011.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Dentists Act,1948 (16 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Registration of Dentists, Dental Hygienists and Dental Mechanics Rules, 2007 notified vide this Department notification No. HFW-B(A)2-18/2004, dated 27.6.2007 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 19-7-2007, namely:—
1. Short title.–These Rules may be called Himachal Pradesh Registration of Dentists, Dental Hygienists and Dental Mechanics (Amendment) Rules, 2013.
2. Amendment of rule 7.– In rule 7 of the Himachal Pradesh Registration of Dentists, Dental Hygienists and Dental Mechanics Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules),– (a) in sub-rule (1) for the word, figure and signs " Rs.500/- ˝, the word, figure and signs "Rs.2500/-˝, shall be substituted ;
(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:–
"(2) Every registered dentist shall pay a renewal fee of Rs.1000/-per annum or Rs.5,000/- for five years before the 1st day of April every year or after five years, as the case may be";.
(c) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:–
"(4) (i) Every application for registration as dental hygienist/dental mechanic shall be accompanied by fee of Rs.1000/- .
(ii) Every registered dental hygienist/dental mechanics shall pay a renewal fee of Rs.500/-per annum or Rs.2500/- for five years before the 1st day of April every year or after five years, as the case may be .
(iii) The Registrar shall restore the name of the person whose name was struck off due to non-payment of renewal fee by the due date under sub-section (2) of section 39, on payment of sum of Rs.500/- per annum and upto – date payment of renewal fee".
(d) in sub- rule (5), for the word, figure and signs " Rs.250/-", the word, figure and signs " Rs.500/-" shall be substituted ;
(e) in sub-rule (8), for the word, figure and signs "Rs.100/-", the word, figure and signs " Rs.200/-", shall be substituted and (f) after sub-rule (10), the following sub-rule (11) shall be added, namely:–
"(11) A sum of Rs.1000/- shall be charged for issuing certificate of good standing".
3. Amendment of rule-12.– For sub-rules(12),(13) and (14) of rule 12 of the said rules, the following shall be substituted, namely:–6920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 "(12) The Council with prior approval of the Government shall appoint suitable manpower (Human Resources) through outsourcing. The Himachal Pradesh State Dental Council shall meet the expenditure on this account from its own resources".
By order, ALI R. RIZVI, Principal Secretary (Health) .
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 4-03-2013 अनन्या ठाकुर पुत्री श्री राकेश कुमार ठाकुर Through her father श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी मकडेना, डाकघर व तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।
अनन्या ठाकुर पुत्री श्री राकेश कुमार ठाकुर Through her father श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी मकडेना, डाकघर व तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का वास्तविक नाम अनन्या ठाकुर व जन्म तिथि 15-3-2010 है परन्तु प्रार्थी के पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नीचला गरोडू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 4-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित