राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 फरवरी, 2013
संख्या ः विद्युत-छः (5)-26/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पंचोर हाईड्रो पावर प्राईवेट लि0, प्लाट नं0-226, रोड नं0-78, फेस-III, जुबली हिल्स, हैदराबाद, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः उप-मुहाल होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में वांगर-होमते जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
247-राजपत्र/2013-4-3-2013 (7085)7086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) किन्नौर निचार होमते 76 0-11-87 77 0-06-58 78 0-07-68 79 0-01-76 922/1 0-03-70 924/1 0-01-04 931/1 0-00-83 932/1 0-02-05 933/1 0-00-93 962/1 0-02-44 963/1 0-02-13 997/1 0-01-18 998/1 0-00-55 999/1 0-00-46 1007/1 0-01-60 1010/1 0-01-21 1011/1 0-00-22 1012/1 0-00-08 1014/1 0-01-61 1106/1015/1 0-05-62 1120/1015/1 0-08-03 1016/1 0-02-13 1017/1 0-00-50 1028 0-08-45 1031 0-00-25 1032 0-00-25 1034/1 0-28-37 कित्ता- 27 रकवा- 1-01-52
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।7087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
Reference No-99/2009.
PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE of CPC
IN THE COURT OF PURENDER VAIDYA PRESIDING JUDGE, INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, SHIMLA, H.P.
In Case:
Kumari Uma rani D/O Shri Chander Shekher, Village Dapper, Tehsil Derabassi District. Mohali Punjab.
. .Petitioner.
Versus
Factor Manager, M/S Torque Pharmaceuticals (P) Ltd, EPIP-1, Jharmajri, Baddi Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) . .Respondent.
Notice to petitioner
Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named petitioner cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against her to appear in this court on 29-4-2013 at 10.00 AM at Nalagarh sharp to defend the case personally or through an authorized representative.
Given under my hand and seal of this court 22nd February, 2013.
PURENDER VAIDYA, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla, H.P.
________
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
Reference No-72/2010
PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE of CPC
IN THE COURT OF PURENDER VAIDYA PRESIDING JUDGE, INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, SHIMLA, H.P.
In Case: Smt. Paramjeet Kaur, W/O Shri Suresh Kumar, Village & P.O. Lalru, Tehsil Derabassi, District Mohali, Punjab.
. .Petitioner.
Versus
Factor Manager, M/S Torque Pharmaceuticals (P) Ltd, EPIP-1, Jharmajri, Baddi Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) . .Respondent.
Notice to petitioner.
Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named petitioner cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against her to appear in this court on 29-4-2013 at 10.00 AM at Nalagarh sharp to defend the case personally or through an authorized representative.
7088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934Given under my hand and seal of this court 22nd February, 2013.
PURENDER VAIDYA, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla, H.P.
________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd March, 2013
No. GAD-C (CC)-1 (A)-1/2012.—-In pursuance of Article 164 (1) of the Constitution of India, the Governor has been pleased to appoint, on the advice of Chief Minister, Shri Anil Kumar, Members of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha as Cabinet Minister for the State of Himachal Pradesh.
He has subscribed to the oath of office and secrecy and have entered upon the duties of their office with effect from the forenoon of 2nd March, 2013.
Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.
________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd March, 2013
No. GAD-C (CC)-1 (A)-1/2012.—In pursuance of the provisions of the Rule 6 (1) of Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Chief Minister is pleased to allocate the following portfolios to Shri Anil Kumar, Hon'ble Rural Development Minister, Himachal Pradesh, in the public interest with immediate effect:—
1. Rural Development Department.
2. Panchayati Raj Department.
3. Animal Husbandry Department.
By order,
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.
7089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री राज कुमार पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव व डा0 घानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव व डा0 घानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नेहा ठाकुर का जन्म दिनांक 26-3-2008 को मुहाल घानग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 16-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सुनी देवी पत्नी स्व0 श्री परमा राम, निवासी गांव व डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुनी देवी पत्नी स्व0 श्री परमा राम, निवासी गांव व डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति स्व0 श्री परमा राम की मृत्यु दिनांक 24-5-1988 को मुहाल बीड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस 7090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राम स्वरूप पुत्र स्व0 श्री तोता राम, निवासी गांव व डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम स्वरूप पुत्र स्व0 श्री तोता राम, निवासी गांव व डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई श्री राम नाथ की मृत्यु दिनांक 17-10-2010 को मुहाल नगेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 भेठ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
7091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 भेठ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 31-3-2008 को मुहाल भेठ झिकली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री बलवीर सुपुत्र श्री शिव लाल, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलवीर सुपुत्र श्री शिव लाल, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय कुमार का जन्म दिनांक 3-9-2008 को मुहाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री शाली राम, निवासी गांव व डा0 मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री शाली राम, निवासी गांव व डा0 मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती गायत्री देवी की मृत्यु दिनांक 12-10-2008 को मुहाल मझैरना में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर : 07/तह0/2013
श्री दीप राज पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी मुहाल झौला, मौजा सिहौरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत परिवार रिकॉर्ड में मेरा नाम बिक्रम सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल झौला, मौजा सिहौरवाला के रिकॉर्ड में दीप राज गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे ठीक किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दीप राज के गलत नाम को उपनाम बिक्रम सिंह राजस्व अभिलेख के रिकॉर्ड में दर्ज दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को असालतन या वकालतन7093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 19-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर : 01/ना0 तह0/2013
श्री चन्दू राम पुत्र श्री होशनाकी, निवासी मुहाल कवाली, मौजा महांदेव, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत परिवार रिकॉर्ड में मेरा नाम चन्दू राम पुत्र श्री होशनाकी दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बरोग लाहड़ के रिकॉर्ड में जय चन्द गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे ठीक किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री जय चन्द के गलत नाम को उपनाम चन्दू राम राजस्व अभिलेख के रिकॉर्ड में दर्ज दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 20-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 02/2013 तारीख दायरा : 12-2-2013 तारीख पेशी : 18-3-2013 शीर्षक :
7094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 श्री राजिन्दर पुत्र श्री निका राम, निवासी मुहाल ठरकेहड, डाकघर धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत डई, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। श्री राजिन्दर पुत्र श्री निका राम, निवासी मुहाल ठरकेहड, डाकघर धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता श्री निका राम की मृृत्यु मुहाल ठकरेहड में दिनांक 26-4-1989 को हुई थी। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत डई के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्री निका राम की मृत्यु दिनांक 26-4-1989 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत डई को पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 02/2013
तारीख पेशी : 18-3-2013 शीर्षक :
श्री खैम्बर पुत्र श्री भगत पुत्र श्री नोरंग, निवासी मुहाल पीरा, मौजा रझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री खैम्बर पुत्र श्री भगत पुत्र श्री नोरंग, निवासी मुहाल पीरा, मौजा रझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रझू के रिकॉर्ड में खेम चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पीरा, मौजा रझू, उप-तहसील धीरा में खैम्बर दर्शाया गया है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया7095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पीरा, मौजा रझू, उप-तहसील धीरा में खैम्बर के बजाए खैम्बर उपनाम खेम चन्द पुत्र श्री भगत पुत्र श्री नोरंग दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 03/2013
तारीख पेशी : 25-3-2013 शीर्षक :
श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी स्व0 श्री अमर नाथ, निवासी मुहाल व मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी स्व0 श्री अमर नाथ, निवासी मुहाल व मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके ससुर का नाम ग्राम पंचायत नोरा के रिकॉर्ड में देवी सरन दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल लुलहेड, मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा में सरन दास दर्शाया गया है, जोकि गलत है। अतः मेरे ससुर का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल लुलहेड, मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा में सरन दास के बजाए सरन दास उपनाम देवी सरन पुत्र कमला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री राये सिंह, साकन चप्पल, डाकखाना हार, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत आम्वल, तहसील ज्वाली में नाम दर्ज करवाने बारे।
श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री राये सिंह, साकन चप्पल, डाकखाना हार, तहसील ज्वाली ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसके लड़के विकास सिंह का जन्म दिनांक 30-4-1993 को ग्राम पंचायत आम्वल, तहसील ज्वाली में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सकी।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2013 को सुबह 11.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 2-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश नोटिस/इश्तहार।
बजरिया इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा वारसान स्वर्गीय श्री धर्म चन्द पुत्र श्री शेरु, सर्वश्री अमित कुमार पुत्र व रीतिका पुत्री व आशा देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश कुमार तथा रचना देवी, लता देवी, शोभा देवी, हेमा देवी पुत्रियां श्री धर्म चन्द, उप-मुहाल बणी का एक ईन्तकाल बरास्त वसीयत नम्बर 644, पंजी—त नम्बर 133, दिनांक 12-10-2006 बहक मिलाप चन्द बराए फैसला तहसील धर्मशाला पटवार वृत योल प्रथम में बकाया चल रहा है। जिसमें पाया गया कि दीगर वारसान धर्मचन्द हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनको इस इश्तहार से सूचित किया जाता है कि इस ईन्तकाल बारे उनको कोई उजर व एतराज जायज हो तो वे असालतन या वकालतन एक माह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा उनकी गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-2-2013 को जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 63/2012
तारीख दायर : 22-8-2012 श्री तानी राम पुत्र श्री सैन्डी राम, निवासी गांव थान्टी, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती भाग दासी पुत्री श्री नानक चन्द, निवासी गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हालाबाद पत्नी श्री कम्बी राम, निवासी गांव चाटी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, 2. श्रीमती कुन्ता पुत्री श्री नानक चन्द, निवासी गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, हालपबाद पत्नी श्री बीर सिंह, निवासी गांव कराणा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, 3. श्रीमती गोपाल दासी पत्नी स्व0 श्री नानक चन्द, निवासी गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, श्री कमला नन्द पुत्र श्री तेगी राम, निवासी गांव घोरला, फाटी पलैई, तहसील आनी, जिला कुल्लु, 5. श्री पदम दास पुत्र श्री कर्म दास, निवासी गांव कनार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, 6. श्री मंगल दास पुत्र श्री जय राम, निवासी कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, 7. श्रीमती सुदर्शना देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह, निवासी गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, 8. श्री थाग पुत्र श्री हिरा, निवासी गांव जशीधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, 9. श्रीमती रमीला पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव थान्टी, तहसील . .प्रतिवादीगण। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 47/101 ता 109, कित्ते 36, रकबा तादादी 01-32-08 है0, वाका चक ओडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री तानी राम पुत्र श्री सैन्डी राम, निवासी गांव थान्टी, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 47/101 ता 109, कित्ते 36, रकवा तादादी 01-32-08 है0, वाका चक ओडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बरायेे हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 9 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी का सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं को पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 9 को इस इश्तहार द्वारा सुचित किया जाता है कि वे दिनांक 29-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 19-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।7098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934
In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H. A. S., Sub-Divisional Magistrate Theog,
District Shimla (H. P.)
Shri Diwakar Sharma s/o Joginder Sharma, r/o Brog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) . . Applicant.
Versus
The general public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Diwakar Sharma s/o Shri Joginder Sharma, r/o Barog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned under Act ibid along with affidavit and other documents that his original name is Diwakar Sharma, but it has wrongly been recorded as Yashwan alias Dewa Nand in the Panchayat record. Now he want to correct this name from Yashwan alias Dewa Nand to Diwakar Sharma.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 22-3-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on 19-2-2013.
Seal.
M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate , Theog, District Shimla (H. P.).
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla (H. P.)
Shri Rajesh Gupta s/o Shri Surat Ram, r /o Village Kufta, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.)
. . Applicant.
Versus
The General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registeration Act, 1969.
Where Shri Rajesh Gupta s/o Shri Surat Ram, r/o Village Kufta, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughters namely Smriti Gupta whose date of birth is 28-10-2011 and Kreeti Gupta whose date of birth is 22-3-2006 in the record of Gram Panchayat Sarog.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit his objection in7099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 writing in this court on or before 22-3-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and seal of the court on 21-2-2013.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate ,
Theog, District Shimla (H. P.).
__________
ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 1/2013
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूरन चन्द, निवासी गांव निरसू, डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . फरीकअब्बल। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नं0 47/306, वाका चक दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त मय शपथ-पत्र नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूरन चन्द, निवासी गांव निरसू, डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने कार्यालय में इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाका चक दत्तनगर में राजेन्द्र सिंह गलत दर्ज हुआ है। मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार सही व दरुस्त है परन्तु नकल जमाबन्दी वर्ष 2008-2009 अराजी खाता/खतौनी नं0 156/482 वाका चक दत्तनगर के खाना मालिक में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत भूट्टी का प्रमाण-पत्र व राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में राजेन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह सही व दरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह के दरुस्त करने बारा किसी भी व्यक्ति का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 7/2013
तारीख दायर : 8-1-2013 श्री संदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . फरीकअब्बल। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 140/450, 139/448, वाका चक दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त मय शपथ-पत्र नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दत्त नगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाका चक दत्तनगर में संजीव कुमार गलत दर्ज हुआ है। मुताबिक फोटो पहचान-पत्र, राशन कार्ड व पैन कार्ड के प्रार्थी का नाम संदीप कुमार सही व दरुस्त है परन्तु नकल जमाबन्दी वर्ष 2008-2009 अराजी खाता/खतौनी नं0 140/450, 139/448, वाका चक दत्तनगर के खाना मालिक में प्रार्थी का नाम संजीव दर्ज है जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम संदीप कुमार है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने फोटो पहचान-पत्र, राशन कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में संजीव कुमार के स्थान पर संदीप कुमार उर्फ संजीव कुमार सही व दरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में संदीप कुमार उर्फ संजीव कुमार दरुस्त दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 51/2012, 52/2012, 53/2012, तारीख दायर : 21-6-2012 श्रीमती दिनामणी उर्फ रतन दासी पुत्री श्री मलकू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . .प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री प्यारे लाल पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . .प्रतिवादी। (हि0 प्र0)7101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 दरख्वास्त जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 80/208 ता 209, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-16-74 है0, खाता/खतौनी नं0 83/216 ता 222, कित्ते 8, रकबा तादादी 0-37-93 है0 व खाता/खतौनी नं0 84/223 ता 227, कित्ते 9, रकबा तादादी 0-32-79 है0, वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती दिनामणी उर्फ रतन दासी पुत्री श्री मलकू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 80/208 ता 209, कित्ते 4, रकबा तादादी 00-16-74 है0, खाता/खतौनी नं0 83/216 ता 222, कित्ते 8, रकबा तादादी 0-37-93 है0 व खाता/खतौनी नं0 84/223 ता 227, कित्ते 9, रकबा तादादी 0-32-79 है0, वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी श्री प्यारे लाल की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी श्री प्यारे लाल को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे श्री प्यारे लाल व अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 20-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़ला, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश इन्तकाल नं0 : 6
तारीख रजुआ : 18-12-2012 इश्तहार मकफूद-उल-खबरी बाबत तसदीक ई0 नं 6 रजुआ वाका मौजा पाटी, ह0 नं0 28, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
इश्तहार बनाम आम जनता।
इस इश्तहार द्वारा आम व खास को मौजा पाटी, ह0 नं0 28, उप-तहसील दाड़लाघाट को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि श्री माया राम पुत्र श्री राम दास पुत्र श्री भजनू, जाति महन्त, निवासी गांव पाटी, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 60-70 वर्षों से लापता चला आ रहा है। जिसकी FIR नं0 00017409 थाना दाड़ला में भी दर्ज है। उक्त श्री माया राम को उसके जायज वारसान ने हर जगह तलाश किया लेकिन उक्त लापता व्यक्ति का कोई अता-पता मालूम न हुआ। जिस कारण इन्तकाल नं0 6 वरास्त श्री माया राम बहक वारसान माया राम दर्ज होकर बराए फैसला अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास व्यक्ति मौजा पाटी को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त श्री माया राम के बारे में कोई जानकारी हो तो वह इस कार्यालय में उपस्थित आकर पेश होवे। यदि श्री माया राम स्वयं पढ़े तो वह भी किसी कार्य दिवस के दौरान स्वयं पेश होवे या फिर किसी 7102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 व्यक्ति को श्री माया राम की वरास्त का इन्तकाल बहक श्री माया राम के वारसान तसदीक होने बारे कोई एतराज या आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपने-अपने एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा इन्तकाल वरास्त बहक वारसान श्री माया राम कर दिया जाएगा।
इश्तहार आज दिनांक 27-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़ला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th March, 2013
No. UD-A (1)-1/2013-loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government nominee) of municipalities:– 1. MUNICIPAL COUNCIL, UNA (i) Sh. Bahadur Singh S/o Sh. Didar Singh R/o Galua, Mohalla, Una. (ii) Sh. Dheeraj Puri S/o Sh. B.K. Puri R/o Masid vali gali, Una. (iii) Sh. Davinder Vats S/o Sh. Desraj Malahat Road, near New Bus Stant Una.
2. NAGAR PANCHAYAT, MEHATPUR (i) Smt. Manju Chandel, Industrial area, Mehatpur. (ii) Sh. Vikas Sharma S/o Sh. Bhajan Dass, Main Bazar,Mehatpur. (iii) Sh. Vasudev Kapila S/o Ramanand Ward No. 9, Mehatpur, Una.
3. NAGAR PANCHAYAT, SANTOKHGARH (i) Sh. Shyam Lal Chabba S/o Sh. Ram Asra Ward No. 6, Santokhgarh, Una. (ii) Smt. Nirmal Devi W/o Sh. Balram Mahesh, Ward No. 5, Santokhgarh, Una. (iii) Sh. Krishna Bali S/o Sh. Desh Raj, Ward No. 3, Santokhgarh, Una.
4. NAGAR PANCHAYAT, BHOTA (i) Sh. Suresh Kumar S/o Late Sh. Banwari Lal, Ward No. 5, House No. 17, VPO Bhota, Teh. Barsar, Distt. Hamirpur.
(ii) Sh. Sushil Kumar Sharma, S/o Sh. Puran Chand, Ward No.3, House No.23, VPO Bhota, Teh. Barsar, Distt. Hamirpur.
(iii) Smt. Rinki Devi, W/o Sh. Mail Raj, Ward No. 6, VPO Bhota, Distt. Hamirpur, HP.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (UD).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित