राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 5 मार्च, 2013
सख्या ः 1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट(1).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन1(एल0ए0)पार्ट(1), तारीख 4 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रान्े नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है। 249-राजपत्र/2013-6-3-2013 (7109)7110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगें । 2. उपाबन्ध "क" के स्तम्भ 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :-
स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
"7 (सात)"
हस्ता/- प्रधान सचिव (वित्त) ।
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[Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1) dated ………….
as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India]
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 5 March, 2013
No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1), dated 04-03-2009, namely:–
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2013.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
2. Amendment of the column 2 of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 :
(a) For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:–
(b) "7 (seven)"
Sd/-
Principal Secretary (Finance).
7111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th March, 2013
No. HHC/GAZ/14-52/74-V.—In the interest of administration, the following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Junior Division) are hereby ordered with immediate effect:—
1. Ms. Sheetal Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (2), Nalagarh is transferred and posted as Deputy Director, H.P.Judicial Academy against a vacant post.
2. Ms. Kanika Chawla, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (3), Una is transferred and posted as such in Court No.2, Nalagarh vice serial No.1 above.
3. Shri Gaurav Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM presently under training in H.P.Judicial Academy who was attached for the purpose of salary in Court No.(8), Shimla is transferred and posted as such in Court No. 3,Una vice serial No.2 above, for practical field training.
4. Shri Prashant Singh Negi, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, presently under training in H.P.Judicial Academy who was attached for the purpose of salary in Court No.2, Kangra, H.P. is posted as such in that Court, for practical field training.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 2nd March, 2013
No. HHC/GAZ/14-321/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of three days' commuted leave w.e.f. 18.2.2013 to 20.2.2013 in favour of Ms. Neha Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Court No. IV, Una, H.P.
Certified that Ms. Neha Sharma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Neha Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Court No. IV, Una H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
7112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 2nd March, 2013
No. HHC/GAZ/14-265/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of six days' commuted leave w.e.f. 25.1.2013 to 30.1.2013 in favour of Dr. Abira Basu, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(1), Hamirpur, H.P.
Certified that Dr. Abira Basu has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Dr. Abira Basu would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(1), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the bove period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Shimla, the 6th March, 2013
No. HPERC/021.—In exercise of the power conferred by section 87 of the Electricity Act,2003 (Act No.36 of 2003) read with the sub-regulation (2) of regulations 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations,2004 and in partial modification of this office notification No.HPERC/Secy./MS /021-DTE/RM/2013- dated February, 2013, published in Rajpatra Himachal Pradesh dated 23rd February,2013, the H.P. Electricity Regulatory Commission hereby nominates the Professor, School of Computing and Electrical Engineering ,IIT Mandi, Mandi Himachal Pradesh 175001 as a member to the State Advisory Committee and his term of office shall be coterminous with the term of office of other Committee Members nominated under regulation 3(2) of the aforesaid regulations.
By order of the Commission Sd/- Secretary.
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Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Sunil Kumar, aged 30 years s/o Shri Bhupinder Dev, r/o V. P. O. Chauki, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
7113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 19342. Smt. Mamta Devi, aged 29 years d/o Shri Mangal Dev Verma, r/o Village Savitri Balh Tripura, P. O. Mungibari, Tehsil Teliamura, District Agartala (Tripura) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Sunil Kumar and Smt. Mamta Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-8-2006 at Santoshi Mata Mandir Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 6-5-2013. The objection received after 6-5-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-2-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
SATISH KUMAR, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Onkar Chand, aged 34 years s/o Shri Pyar Chand, r/o Village Kangri, P. O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Pooja Devi, aged 23 years d/o Shri Ranjeet Singh, r/o Hira Nagar, Gali No. 2, . . Applicants. House No. 3365, Ludhiana (PB)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Onkar Chand and Smt. Pooja Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-9-2009 at Santoshi Mata Mandir Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this7114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 Court on or before 6-5-2013. The objection received after 6-5-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-2-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
SATISH KUMAR, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री निशान्त ठाकुर, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती देवी पत्नी श्री लाल चन्द, गांव घारी, डाकघर चिमरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवाने हेतु। श्रीमती देवी पत्नी श्री लाल चन्द, गांव घारी, डाकघर चिमरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल- स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में नोरजिन लिखा गया है, जबकि उसका असली नाम देवी है। अब प्रार्थिनी अपना नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम को ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 7-3-2013 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 8-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
निशान्त ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री निशान्त ठाकुर, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती राम देवी पत्नी श्री जय राम, गांव बरंदग, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
7115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में अपनी पुत्री का नाम दरुस्त करवाने हेतु। श्रीमती राम देवी पत्नी श्री जय राम, गांव बरंदग, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में उसकी पुत्री का नाम अंगनी देवी लिखा गया है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक उसकी पुत्री का नाम सरिता है। प्रार्थिनी अनपढ़ एवं देहाती है। उनके पति सरकारी नौकरी-पेशा होने के कारण अक्सर घर से बाहर रहते हैं। अनपढ़ होने के कारण नाम दर्ज करवाते समय पंचायत में अंगनी देवी दर्ज हुआ। अब ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में सरिता दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी की पुत्री के नाम को ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 7-3-2013 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 8-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
निशान्त ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री निशान्त ठाकुर, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री उधम सिंह पुत्र श्री सुख चन्द, गांव झोलिग, डाकघर थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत थिरोट में अपने भाई के पिता का नाम दरुस्त करवाने हेतु। श्री उधम सिंह पुत्र श्री सुख चन्द, गांव झोलिग, डाकघर थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका बड़ा भाई बहुत अधिक उम्र का है, चलने में असमर्थ है। ग्राम पंचायत थिरोट में उनके भाई के पिता का नाम सुख चन्द लिखा गया है जबकि राजस्व अभिलेख में मोती राम लिखा गया है। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत थिरोट के परिवार रजिस्टर में अपने राजस्व अभिलेख के मुताबिक अपने भाई के पिता का नाम मोती राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के भाई के पिता के नाम को ग्राम पंचायत थिरोट के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 7-3-2013 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के भाई के पिता का नाम ग्राम पंचायत थिरोट के परिवार रजिस्टर में दरुस्त करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।7116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 आज दिनांक 8-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
निशान्त ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रोहित कुमार जिसकी जन्म तिथि 4-10-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर रोहित कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री ज्योति कुमारी जिसकी जन्म तिथि 12-12-2009 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।7117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर ज्योति कुमारी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी बुब्बी धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री पायल कुमारी जिसकी जन्म तिथि 21-7-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर पायल कुमारी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री करीमूदीन पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी भेडो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम7118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री करीमूदीन पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी भेडो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री बलकीशा जिसकी जन्म तिथि 10-8-1995 है, का नाम ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर बलकीशा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री करीमूदीन पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी भेडो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री करीमूदीन पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी भेडो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री खनीजा खातून जिसकी जन्म तिथि 10-8-1994 है, का नाम ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 खनीजा खातून का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कपिल कल्याण पुत्र श्री देव राम कल्याण, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कपिल कल्याण पुत्र श्री देव राम कल्याण, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कु0 प्रथा जिसकी जन्म तिथि 10-8-1995 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 प्रथा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री यश पाल सोडा पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री यश पाल सोडा पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आशुतोष सोडा जिसकी जन्म तिथि 29-8-1994 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर आशुतोष सोडा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री ईश्वर दास पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी मकान नं0 223/13, बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ईश्वर दास पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी मकान नं0 223/13, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि श्री सावन राम पुत्र श्री वारू राम जिनकी मृत्यु तिथि 28-8-1978 है, को नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री सावन राम पुत्र श्री वारू राम की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल, निवासी राम कुडी नजदीक सतसंग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल, निवासी राम कुडी नजदीक सतसंग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कु0 नर्गिस खातून जिसकी जन्म तिथि 1-7-2003 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 नर्गिस खातून का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल, निवासी राम कुडी नजदीक सतसंग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल, निवासी राम कुडी नजदीक सतसंग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कु0 शाजिया खातून जिसकी जन्म तिथि 17-6-2008 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-3-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 शाजिया खातून का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 23-2-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित