राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 5th March, 2013
No. HHC/Admn. 6 (24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge (Jr. Divn.), upon the following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ` 5,00,000/-, within the local limits of the District mentioned against their names with effect from the assumption of charge:–
252-राजपत्र/2013-11-3-2013 (7153)7154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Sh. Gaurav Kumar | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(III), Una | Una |
| 2. | Sh. Prashant Singh Negi | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate(II), Kangra. | Kangra |
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla the 5th March, 2013
No. HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under sub section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to appoint and confer the powers of Judicial Magistrate Second Class upon the following Judicial Officers to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with effect from the assumption of charge:
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Sh. Gaurav Kumar | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(III), Una | Una |
| 2. | Sh. Prashant Singh Negi | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(II), Kangra. | Kangra |
The above named officers are further specially empowered to authorize detention in Police custody in terms of the Section 167(2)(c) and powers of a Magistrate of the 2nd Class under Section 261 of the Code of Criminal Procedure, to try summarily any offence, which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
7155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
No. HHC/GAZ/14-275/2004.— Shimla, the 6th March, 2013 Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days' earned leave w.e.f. 20.3.2013 to 30.3.2013 with permission to suffix Sunday falling on 31.3.2013 in favour of Shri Sushil Kukreja, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P.
Certified that Shri Sushil Kukreja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Sushil Kukreja would have continued to hold the same post of District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st March, 2013
No. HHC/Admn.16 (18)96-I.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Deepak Negi and Sh. Pradeep Kumar, Advocates, Reckong Peo, H.P., as Oath Commissioners at Reckong Peo, for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st March, 2013
No. HHC/Admn.16 (18)96-I.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sunder Singh, Advocate, Ani, H.P., as Oath Commissioner at Ani, for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
7156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 6th March, 2013
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during leave period of Shri Sushil Kukreja w.e.f. 20.3.2013 to 30.3.2013 with permission to suffix Sunday falling on 31.3.2013 or until he returns from leave.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 17/Teh/2012
तारीख पेशी : 18-3-2013 श्री बांका राम पुत्र श्री भागी राम पुत्र श्री लैहणू, निवासी लघु, डाकघर गांधी ग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में वाक, काका राम के बजाए बांका राम दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री बांका राम पुत्र श्री भागी राम, निवासी लघु, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल सकड़ी खास में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम वाक, काका राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने बांका राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 18-3-2013 श्री बांका राम पुत्र श्री भागी राम पुत्र श्री लैहणू, निवासी लघु, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में वांक राम के बजाए बांका राम दर्ज करने बारे। श्री बांका राम पुत्र श्री भागी राम, निवासी लघु, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल लघु में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम वांक राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने बांका राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 23-3-2013 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दिनू, निवासी करनार्थू, मौजा दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में गलोरा के बजाए ओम प्रकाश दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दिनू, निवासी करनार्थू, मौजा दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल सराजड़ा में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम गलोरा दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने ओम प्रकाश दर्ज करने का आग्रह किया है। 7158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 22-3-2013 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री उधमी, निवासी कजराड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में फिन्डू राम के बजाए अनिल कुमार दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री अनिल कुमार पुत्र श्री उधमी, निवासी कजराड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल कजराड़ में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम फिन्डू राम दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने अनिल कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 16/Teh/2012
तारीख पेशी : 16-3-2013 श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री टैपू राम, निवासी नागन, डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी।7159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्शनू के बजाए दर्शन कुमार दर्ज करने बारे। उपरोक्त अवेदक श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री टैपू राम, निवासी नागन, डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल नागन में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्शनू दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने दर्शन कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 16-3-2013 श्री हरवंश सिंह पुत्र श्री रणपत, निवासी मलेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में पवन के बजाए हरवंश सिंह दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आदेश श्री हरवंश सिंह पुत्र श्री रणपत, निवासी मलेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल नगेहड़ उपरली में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम पवन दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने हरवंश सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री निक्कू राम पुत्र श्री साधू राम, निवासी पजियाला, डाकघर अप्पर भटू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में निक्का राम के बजाए निक्कू राम दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री निक्कू राम पुत्र श्री साधु राम, निवासी पजियाला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल पजियाला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम निक्का राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने निक्कू राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 30/Teh/2010
तारीख पेशी : 18-3-2013 श्री दौलत राम पुत्र श्री चकूू राम, मुहाल पजियाला उपरला, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
श्रीमती शबनम पत्नी श्री शीतल प्रसाद, मुहाल पजियाला उपरला, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा आदि . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम खाता नं0 74, खतौनी नं0 114, खसरा नं0 120, 125, 170, कित्ता 3, रकबा तादादी 1-77-80 है0, मुहाल पजियाला उपरला, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ।
श्री दौलत राम पुत्र श्री चकूू राम आदि ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह खाता नं0 74, खतौनी नं0 114, खसरा नं0 120, 125, 170, कित्ता 3, रकबा तादादी 1-77-80 है0, मुहाल पजियाला, तहसील बैजनाथ में भू-मालिक है। तकसीम में प्रतिवादीगण नेक राम पुत्र श्री भेला राम, निवासी पजियाला उपरला, मौजा सन्साल को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है।7161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 अतः सर्वसाधारण व नेक राम पुत्र श्री भेला राम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में एतराज व उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-3-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नेक राम पुत्र श्री भेला राम, निवासी पजियाला उपरला के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कर दिये जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 16-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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7162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित