Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 01, 01 April 2013

Published 01 April 2013

Gazette no.
01
Gazetteid
01/GAZETTE/2013-01/04/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-04-01.01_gazette_2013-4_1_2013
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 1 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th March, 2013

No.HHC/Estt.3 (509)/2000.—07 days commuted leave on and w.e.f. 08-03-2013 to 14-03-2013 is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Subhash Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhsah Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General. 01-राजपत्र/2013-01-04-2013 (01)2 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 01 अप्रैल, 2013

संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-7/2012-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ङ' में प्रारुप संशोधनों को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 18-03-2013 द्वारा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इनसे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे तारीख 18-03-2013 को ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस बाबत कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 के अधीनए उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ङ' में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ः-

संशोधन

1. अनुसूची 'क' के भाग-1 में क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि के पश्चात्‌, क्रम संख्या 2 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी;

"2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 की प्रविष्टि (iiघ) के अधीन यथा परिभाषित एविएशन टरबाईन फयलू ।"।

2. अनुसूची 'क' के भाग-2-'क' के क्रम संख्या 3 पर विद्यमान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा। 3. अनुसूची 'क' के विद्यमान भाग-2-'क' के पश्चात्‌ निम्नलिखत नया भाग-2-'कक' अन्तःस्थापित किया जाएगाः-

"भाग-2-'कक' (9 प्रतिशत की दर से कराधेय माल) 1. सभी प्रकार के जूते, हवाई चप्पल और उनके स्ट्रेप ।"।

4. अनुसूची 'क' के भाग-2-'क' के क्रम संख्या 78 पर विद्यमान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा। 5. अनुसूची 'क' के भाग-3 में, "भाग 2-'क' शब्दों, अंक और चिन्ह के पश्चात्‌, "भाग 2-'कक'" शब्द अंक और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएगें।

6. अनुसूची 'ड.' निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगीः-

(i) क्रम संख्या 1 के तृतीय स्तम्भ में "18 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "36 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएगें।

(ii) क्रम संख्या 2 के तृतीय स्तम्भ में "11 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "22 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएगें।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरि/- प्रधान सचिव3 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

(Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-7/2012-Part,

dated 01st April, 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 01st April, 2013

File No. EXN-F (1)-7/2012-Part.—Whereas, the draft amendments in Schedule-'A' and Schedule 'E' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) were notified in accordance with the provisions of Section 10 of the Act ibid for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be effected thereby, vide this department Notification of even number, dated 18th March, 2013 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 18th March, 2013;

And whereas, no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) is pleased to make the following amendments in SCHEDULE-'A' and SCHEDULE 'E' appended to the Act ibid, namely:—

AMENDMENTS

1. After entry at Sr. No. 1 of Part-I in SCHEDULE 'A', the following new entry at Sr. No. 2 shall be inserted:—

"2. Aviation Turbine Fuel, as defined under entry (iid) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956)."

2. The existing entry at Sr. No. 3 of Part-II-'A' in SCHEDULE 'A' shall stand deleted.

3. After existing Part-II-'A' in SCHEDULE 'A', the following new Part-II-'AA' shall be inserted:—

"Part-II-'AA'

(GOODS TAXABLE @ 9 PERCENTUM)

1. All types of footwear, Hawai Chappals and Straps thereof."

4. The Existing entry at Sr. No. 78 of Part-II-'A' in SCHEDULE 'A' shall stand deleted.

5. In Part-III in SCHEDULE 'A', after the words and figures "Part-II-'A'", the words and figures "Part- II-'AA'" shall be inserted;

6. The SCHEDULE 'E' shall be amended as under:—

(i) In the third column at Sr. No. 1 for the figures and sign "18%", the figures and sign "36%" shall be substituted.

(ii) In the third column at Sr. No. 2 for the figures and signs "11%", the figures and sign "22%" shall be substituted.

By order, Sd/-

Principal Secretary (E&T).

4 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अप्रैल, 2013

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(5)-6/2006-1.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है।

2. अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि माल के अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में {मद्यनिर्माणशालाओं (ब्रुऑरिज), आसवनियों, वाइनरियों, जो फलो/ंसब्जियों पर आधारित न हो, द्वारा विनिर्मित और वाटलिंग प्लांट (देसी शराब तथा भारत में बनी विदेशी शराब दोनों) और नकारात्मक सूची में विर्निर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों से अन्यथा} विक्रय की बाबत, हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यमान किसी औद्योगिक इकाई को चलाने वाले व्यौहारियों द्वारा विनिर्मित हैं, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उद्‌गृहीत कर, पांचवर्षों की अवधि के लिए प्रथम अप्रैल, 2013 से या माल और सेवा कर के कार्यान्वयन तक, जो भी पूर्वतर हो, से ऐसे माल के कराधेय आवर्त के डेढ़ (1.5) प्रतिशत की रियायती दर पर संगणित किया जाएगा और संदेय होगा। 3. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, यह भी निदेश देती हैं कि रियायती केन्द्रीय बिक्री कर की एक प्रतिशत की रियायती दर, प्रथम अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात्‌ प्रचालन में आने वाली नई औद्योगिक ईकाइयों पर, उसके वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से या विद्यमान औद्योगिक ईकाइयों, जो प्रथम अप्रैल, 2013 को या इसके पश्चात्‌ पर्याप्त विस्तार करती हैं, पर उनके विस्तार की हैसियत से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या माल और सेवा कर के कार्यान्वयन तक, जो भी पूर्वतर हो, उद्‌गृहीत की जाएगी।

4. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, यह भी निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय विक्रय कर की रियायती दर, तभी उद्‌गृहीत की जाएगी यदि, यथास्थिति, विद्यमान औद्योगिक इकाई या नई औद्योगिक इकाई,-

(i) विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) (क) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, (ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और (ग) स्कीम सहित नियमों, यदि कोई बनाए गए हैं, इन अधिनियमों के अधीन जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के उपबन्धों का अनुपालन करती है;

(iii) न केवल विनिर्माण करती हैं, अपितु स्वयं माल का विक्रय भी करती है और यह सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों द्वारा पुनः विक्रय हेतु क्रय या अर्जित किए गए तैयार माल के लिए नहीं होगी;

(iv) ने विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)2/2004 (iii) तारीख 30 मार्च 2005 के अधीन विहित प्ररूप-I में, हिमाचल प्रदेश सरकार के औद्योगिक विभाग के जिला औद्योगिक केन्द्र के महाप्रबन्धक, जहां पर औद्योगिक ईकाई रजिस्ट्रीकृत है या अन्य मामले में निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश या, इस निमित सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत उसके नामनिर्देशिती से, प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, और उस प्रमाण पत्र को, निर्धारण प्राधिकारी को उपाबन्ध "क" के अनुसार अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(5)-6/2006-I तारीख 18-06-2009 के अधीन विहित प्ररूप ''E' मेें, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया है।

स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु :-

5 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

(i) 'नई औद्योगिक इकाई' से हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है, जिस ने प्रथम अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात्‌ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है, परन्तु ऐसी कोई अन्य औद्योगिक इकाई इसमें सम्मिलित नहीं होगी, जो पुनःस्थापना, केवल स्वामित्व की तब्दीली, गठन में तब्दीली या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई की पुनः संरचना या प्रर्वतित होने के परिणामस्वरूप गठित हुई है;

(ii) 'विद्यमान औद्योगिक ईकाई' से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने प्रथम अप्रैल, 2013 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया हो;

(iii) प्रथम अप्रैल, 2013 से पूर्व विद्यमान औद्योगिक इकाई की बाबत, 'पर्याप्त विस्तार' से पच्चीस प्रतिशत से अन्यून क्षमता की विद्यमान इकाई की प्रतिस्ठापित क्षमता में बढौतरी के रूप में किया गया प्रर्याप्त विस्तार अभिप्रेत है, जो अतिरिक्त संयन्त्र और मशीनरी के प्रतिस्ठापन के परिणाम स्वरूप, इस शर्त को पूर्ण करने के अध्यधीन हो कि ऐसे विस्तार से नियमित आधार पर नियोजित विद्यमान मानवशक्ति का (संविदात्मक/उपसंविदात्मक आधार पर नियोजन के सिवाय) कम से कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त नियोजन होगा और यह ईकाई समस्त स्तरो ं पर इसस े इसकी कुल मानव शक्ति का कम से कम सार प्रतिशत नियोजन हिमाचल के स्थायी निवासियों में से, चाहे नियमित आधार पर या दैनिक आधार पर या संविदात्मक/उप-संविदात्मक आधार पर या किसी अन्य रीति में करती रहेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी औद्योगिक इकाईयां, ऐसी विस्तारित क्षमता के लिए, प्रथम अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात्‌ वाणिज्यिक उत्पादन में आनी चाहिए। (iv) 'नकारात्मक सूची (नेगिटिव लिस्ट)' पद का वही अर्थ होगा, जो इसका इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)2/2004(iii) तारीख 30 मार्च 2005 और अधिसूचना संख्याः ई.एक्स. एन-एफ(1)-2/2004-पार्ट तारीख 23-10-2009 द्वारा और संशाधित में है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

-------

Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(5)-6/2006-Vol.I,

dated 01st April, 2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 01st April, 2013

No. EXN-F(5)-6/2006-Vol.I .—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh, is satisfied that it is necessary in the public interest so to do.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested in her under clause (b) of sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to direct that in respect of the sale in the course of inter-state trade or commerce of the goods {other than those manufactured by the breweries, distilleries, non-fruits/ vegetables based wineries and bottling plants (both of country liquor, Indian made foreign liquor) and industrial units specified in negative list} manufactured by the dealers running any existing industrial unit in the state of Himachal Pradesh, the tax levied under sub-section (1) of Section 8 of6 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 the Act ibid, shall be calculated and payable at a concessional rate of 1.5% of the taxable turnover of such goods with effect from 1st April, 2013 for a period of five years or till the implementation of the Goods and Services Tax, whichever is earlier.

3. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that the concessional Central Sales Tax at a concessional rate of 1% shall be levied on the new industrial units coming into operation on or after 1st April, 2013 with effect from the date of commencing the commercial production or the existing industrial units which carry out substantial expansion on or after 1st April, 2013 with effect from commencing commercial production of the expanded capacity, for a period of five years or till the implementation of the Goods and Services Tax, which ever is earlier.

4. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that the concessional rate of Central Sales Tax specified in para 2 & 3 above of this notification shall be levied only if the existing industrial unit or the new industrial unit, as the case may be.—

(i) has been registered as a dealer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, for manufacturing of goods for sale;

(ii) complies with the provisions of (a) Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (b) the Central Sales Tax Act, 1956 and (c) the rules including the scheme, if any made, the notifications and orders issued under these Acts;

(iii) not only manufacturers but also sells the goods by themselves and it shall not be opened for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re- sale;

(iv) has obtained certificate in Form 'I' prescribed under this department notification No. EXN-F(1)-2/2004 (iii) dated 30th March, 2005 from the General Manager, District Industry Centre of the Department of the Industries of the Government of Himachal Pradesh, where the industrial unit is registered or in other case from the Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee duly authorized in this behalf, and has furnished the same certificate to Assessing Authority for the grant of certificate in Form "E" prescribed under notification no. EXN-F(5)-6/2006-I dated 18.06.2009 as Annexure 'A'.

Explanation.—For the purpose of this notification, -

(i) 'new industrial unit' means an industrial unit located in Himachal Pradesh which commences commercial production on or after 01st April, 2013, but will not include any industrial unit which is formed as a result of re-establishment, mere change of ownership, change in the constitution, re-structuring or revival of an existing industrial unit;

(ii) 'existing industrial unit' means an industrial unit which commenced production before 01st April, 2013;

(iii) 'substantial expansion' in respect of the industrial units existing before 01st April, 2013 means substantial expansion undertaken by way of increase in the installed capacity of the existing unit by not less than 25% of the capacity, which should be the result of installation of additional plant and machinery subject to fulfillment of condition that such expansion shall result in additional employment of at least 25% (excluding employment on contractual/sub-contractual basis) of the existing manpower7 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 employed on regular basis and further the unit will continue to employ at all the levels, at least 70% of its total manpower whether on regular basis or daily basis or contractual/sub-contractual basis or by any other mode from amongst the bonafide Himachalis. Further such industrial units should come into commercial production for such expanded capacity on or after 01st April, 2013;

(iv) the expression 'negative list' shall have the same meaning as assigned in department notification no. EXN-F(1)-2/2004(iii) dated 30.03.2005 and further amended vide notification No. EXN-F(1)-2/2004-Part, dated 23-10-2009.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

________

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 मार्च, 2013

संख्या कूप0ए0(3)-4/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से तारीख 15-1-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाए वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2007 अधिसूचना संख्या कूप0बी0; (1)-2/99 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैय अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग, निरीक्षक/ निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग निरीक्षक/निरीक्षक(संपरीक्षा) सहकारी सभाएं वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती आरै प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध "क" मेंः-

(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विधमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "1. नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-- `10300-34800/- जमा `3600/- रूपये ग्रेड पे।

2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `13900/- प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) अठावन प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या यथास्थिति संि वदा क े आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) बयालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।8 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 (ग) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- "(क) लिपिकीय संवर्ग (जिसमें कनिष्ठ सहायक और लिपिक सम्मिलित होंगे)े में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो = तीस प्रतिशत।

(ख) पंचायत सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कम से कम दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो = दस प्रतिशत।

(ग) आशुटंककों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो = दो प्रतिशत।

उपरोक्त रिक्तियां निम्नलिखित रीति में भरी जाएंगीः--

1. सीधी भर्ती द्वारा 2. सीधी भर्ती द्वारा 3. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 4. सीधी भर्ती द्वारा 5. सीधी भर्ती द्वारा 6. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 7. सीधी भर्ती द्वारा 8. सीधी भर्ती द्वारा 9. पंचायत सचिव में से 10. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 11. सीधी भर्ती द्वारा 12. सीधी भर्ती द्वारा 13. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 14. सीधी भर्ती द्वारा 15. सीधी भर्ती द्वारा 16. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 17. सीधी भर्ती द्वारा 18. सीधी भर्ती द्वारा 19. पंचायत सचिव में से 20. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 21. सीधी भर्ती द्वारा 22. सीधी भर्ती द्वारा 23. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 24. सीधी भर्ती द्वारा 25. सीधी भर्ती द्वारा 26. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 27. सीधी भर्ती द्वारा 28. सीधी भर्ती द्वारा 29. पंचायत सचिव में से 30. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 31. आशुटंकक में से 32. सीधी भर्ती द्वारा 33. सीधी भर्ती द्वारा9 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 34. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 35. सीधी भर्ती द्वारा 36. सीधी भर्ती द्वारा 37. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 38. सीधी भर्ती द्वारा 39. सीधी भर्ती द्वारा 40. पंचायत सचिव में से 41. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 42. सीधी भर्ती द्वारा 43. सीधी भर्ती द्वारा 44. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 45. सीधी भर्ती द्वारा 46. सीधी भर्ती द्वारा 47. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से 48. सीधी भर्ती द्वारा 49. पंचायत सचिव में से 50. कनिष्ठ सहायक/लिपिक में से

रोस्टर प्रत्येक पचासवें विन्दु के बाद तब तक दोहराया जाएगा, जब तक समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता नहीं मिल जाती। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थाानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तकु (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रत होगी।

स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत आरै शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 10 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील की झारवाड,़ कुटगढ, ग्रामण, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथेग, सिलह भडवानी, हस्तपुर घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ,़ थाच-बागडा,़ उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हेो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों म,ें जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुर्क्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी वरिष्ठ व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तकु के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इसके अधीन वरीयता लाभ दिए गए हों, या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1965 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इसके अधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।" और

(घ) स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विधमान मुख्य उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

"(I) संकल्पना.--(क) इस पालिसी के अधीन सहकारिता विभाग में निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।11 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.--रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं, को 13,900/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबंध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन औरैर शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13,900/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा.--

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियाें को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होगे।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सहकारिता)।

__________

[Authoritative English text of this department notification No.Coop.A(3)-4 /2011 dated

2-3-2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd March, 2013

No. Co-op. A(3)-4/2011.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Co-operation Department Inspector/Inspector (Audit) Co-operative Societies Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2007 notified vide notification No. Co-op. B(1)-2/99 dated 15-01-2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Co-operation Department Inspector/Inspector (Audit) Cooperative Societies, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2013.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

1. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Co- operation Department Inspector/Inspector (Audit) Co-operative Societies (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 following shall be substituted, namely:—

(a) For the existing provisions against Col. No. 4, the "1. Pay scale for regular incumbents ` 10300-34800 + 3600 Grade Pay.

2. Pay scale for Inspector/Inspector (Audit) Cooperative Societies : ` 13900/- per month as per details given In Col. No.15-A."

(b) For the existing provisions against Col. No.10, the following will be substituted, namely :—

13 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

" (i) 58% by direct recruitment on a regular basis or by Recruitment on contract basis as the case may be.

(ii) 42% by promotion.".

(c) For the existing provisions against Col. No.11' the following will be Substituted, namely:—

" By promotion from amongst:—

(a) Clerical cadre (which include Jr.Assistant & Clerks) with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade = 30%.

(b) Panchyat Secretary with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade = 10%.

(c) Steno-typist with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade = 2%.

The above vacancies will be filled up in the following manners:—

1. Direct. 2. Direct.

3. Jr. Assistant/Clerk. 4. Direct. 5. Direct. 6. Jr. Assistant/Clerk. 7. Direct. 8. Direct. 9. Panchyat Secretary 10. Jr. Assistant/Clerk. 11. Direct. 12. Direct. 13. Jr. Assistant/Clerk. 14. Direct. 15. Direct. 16. Jr. Assistant/Clerk. 17. Direct. 18. Direct. 19. Panchyat Secretary 20. Jr. Assistant/Clerk. 21. Direct. 22. Direct. 23. Jr. Assistant/Clerk. 24. Direct. 25. Direct. 26. Jr. Assistant/Clerk. 27. Direct. 28. Direct. 29. Panchyat Secretary 30. Jr. Assistant/Clerk. 31. Steno-typist.

14 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

32. Direct. 33. Direct. 34. Jr. Assistant/Clerk. 35. Direct. 36. Direct. 37. Jr. Assistant/Clerk. 38. Direct. 39. Direct. 40. Panchyat Secretary 41. Jr. Assistant/Clerk. 42. Direct. 43. Direct. 44. Jr. Assistant/Clerk. 45. Direct. 46. Direct. 47. Jr. Assistant/Clerk 48. Direct. 49. Panchyat Secretary 50. Jr. Assistant/Clerk.

The roster will be rotated after every 50th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas; Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation;

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I :—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee;

Explanation II :—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis argana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

15 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Kathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of The Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service;

if the adhoc appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged." And (d) For the existing main provision against Col. No. 15-A, the following will be substituted, namely:—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post

will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Inspector/Inspector (Audit) Cooperative Societies in the Co-operation Department will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis.

16 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

Provided that the extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Registrar, Co-operative Societies, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Inspector/Inspector (Audit), Co-operative Societies appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13900/- per month (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 17/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Registrar, Cooperative Societies will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be fixed contractual amount @ Rs. 13900/- per month (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 420/- (3% of the minimum of the pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity leave and 10 days medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

17 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will stand her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized medical officer/practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By order, Sd/- Principal Secretary (Co-op.).

_________

वित्त (विनियम) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, तारीख 30 मार्च, 2013

संख्याःफिन-(सी) बी (15)2/2009.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू फण्डामैंटल रूल्ज के रूल-56 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फण्डामैंटल (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू) संशोधन नियम, 2013 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 56 का संशोधन.--फण्डामैंटल रूल्ज के रूल-56 के खण्ड (f) के पश्चात्‌ खण्ड (g) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"(g) The teaching faculty members (namely Lecturers, Senior Lecturers, Readers, Professors and Principal of Rajiv Gandhi Government Post Graduate Ayurvedic Colege, Paprola) of Ayurveda Department shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he /she atains the age 62 years:

18 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

Provided that a Government servant (viz. a Teaching Faculty) whose date of birth is the 1st day of month shal retire in the afternoon of last day of the preceding month of ataining the age 62 years".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)।

------

(Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(C)-B(15)-2/2009 dated 30-03-

2013 as required on the clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla– 2, the 30th March, 2013

No. Fin(C)-B(15)-2/2009.—In exercise of the powers confered by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the folowing rules further to amend Rule-56 of the Fundamental Rules, in their application to the State of Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Fundamental (in their application to the State of Himachal Pradesh) Amendment Rules, 2013.

(ii) These rules shal come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P. 2. Amendment of Rule 56.— In Rule-56 of the Fundamental Rules after clause (f) the folowing clause (g) shal be inserted, namely:—

"(g) The teaching faculty members (namely Lecturers, Senior Lecturers, Readers, Professors and Principal of Rajiv Gandhi Government Post Graduate Ayurvedic Colege, Paprola) of Ayurveda Department shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he /she atains the age 62 years:

Provided that a Government servant (viz. a Teaching Faculty) whose date of birth is the 1st day of month shal retire in the afternoon of last day of the preceding month of ataining the age 62 years".

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).

_________

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st April, 2013

No. UD-A (1)-1/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to19 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 nominate the following persons as members (Government nominee) of Nagar Panchayat, Narkanda:-

(i) Sh. Amit Shyam S/o Sh. Jai Chand Shyam, VPO Narkanda, Distt. Shimla. (ii) Sh. Kamal Sharma S/o Sh. Ganpant Ram Sharma, VPO Narkanda Distt. Shimla. (iii) Smt. Raksha Kainthla W/o Sh. Chander Mohan Kainthla, VIII. Narkanda, Teh.

Kumarsain, Distt. Shimla.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (UD).

________

In the Court of Bacchan Singh HAS, Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-

Divisional Magistrate, Bhoranj, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sunil Kumar, aged 29 years s/o Shri Tek Chand, r/o Village Lajhyani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Anuradha, aged 28 years d/o Shri Jai Kishan, r/o Village Dhater, Tehsil . . Applicants. Khundian, District Kangra, Himachal Pradesh

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001).

Shri Sunil Kumar, aged 29 years s/o Shri Tek Chand, r/o Village Lajhyani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Smt. Anuradha, aged 28 years d/o Shri jai Kishan, r/o Village Dhater, Tehsil Khundian, District Kangra, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the Court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 21-6-2012 at Anu, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this Court on or before 10-4-2013. After that no objections will be registered accordingly.

Issued today on 11-3-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

BACCHAN SINGH,

Additional District Registrar of

Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

20 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Puri, aged 23 years s/o Shri Madan Lal, r/o Partap Gali, Ward No. 5, House No. 166, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Khushbu Kapil, aged 20 years d/o Shri Shiv Kapil, r/o Ward No. 2, Pattan Bazar, . . Applicants. Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of special Marriage Act, 1954.

Shri Rajesh Puri and Smt. Khushbu Kapil have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-6-2012 at Ward No. 2, Pattan Bazar, Nadaun, District Hamirpur (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 6-5-2013. The objection received after 6-5-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-3-2013 under my hand and seal of the court.

Seal. SATISH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

________

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar, aged 27 years s/o Shri Jagat Ram, r/o Village Ladyoh, P.O. Barara, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Anjna Kumari, aged 28 years d/o Shri Desh Raj, Dhiman r/o Village Bharari, . . Applicants. Ghumarwin, District Hamirpur, Himachal Pradesh

Versus

General public

21 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of special Marriage Act, 1954.

Shri Rajesh Kumar and Smt. Anjna Kumari have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-3-2013 at Awahdevi Mata Mandir, Awahdevi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 13-5-2013. The objection received after 13-5-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-3-2013 under my hand and seal of the court.

Seal. SATISH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

________

नाम परिवर्तन

मैं, कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री मौजी राम, गांव दरोगण, डाकघर कोट, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरे पति के आर्मी रिकॉर्ड में मेरा नाम कान्ता कुमारी लिखा गया है, जबकि मेरा नाम कान्ता देवी है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से पुकारा जाए और आर्मी रिकॉर्ड में भी कान्ता देवी सुनिश्चित किया जाए।

कान्ता देवी,

पत्नी स्व0 श्री मौजी राम,

गांव दरोगण, डाकघर कोट,

जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी भटेहड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी भटेहड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत लन्ज, तहसील हारचकियां में श्री तिहड़ू राम दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम रतन चन्द पुत्र श्री रिझू राम है। 22 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती तिहड़ू राम उर्फ रतन चन्द के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री जीवन कुमार पुत्र स्व0 श्री बक्शी राम, निवासी गृह संख्या 204, वार्ड नं0 3, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जीवन कुमार पुत्र स्व0 श्री बक्शी राम, निवासी गृह संख्या 204, वार्ड नं0 3, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री बक्शी राम की मृत्यु दिनांक 6-12-2009 को मृत्यु हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री बक्शी राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-4-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री कृष्ण सिंह पुत्र स्व0 श्री नोरबू दोरजे, निवासी झारग, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

23 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कृष्ण सिंह पुत्र स्व0 श्री नोरबू दोरजे, निवासी झारग, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री नोरबू दोरजे की मृत्यु दिनांक 5-1-1992 को हुई थी परन्तु उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री नोरबू दोरजे की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-4-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Yeshi Lhamo d/o Late Sh. Tsering Tashi, निवासी पतली कूहल, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Yeshi Lhamo d/o Late Sh. Tsering Tashi, निवासी पतली कूहल, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका (Yeshi Lhamo) अपना जन्म दिनांक 10-9-1984 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाण-11 के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Yeshi Lhamo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-4-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।24 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 5-4-2013 श्री रतन चन्द सुपुत्र श्री हीरा राम, निवासी भैरु, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री रतन चन्द सुपुत्र श्री हीरा राम, निवासी भैरु, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 6-9-2006 को हुई थी लेकिन प्रार्थी की माता स्व0 श्रीमती कोलू देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तलकेहड़ के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 7-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकरी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : इन्तकाल तस्दीक। तारीख पेशी : 22-4-2013 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी बल्याली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती द्रोमती देवी पत्नी स्व0 श्री फतेह चन्द, 2. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री रवेल चन्द, 3. श्रीमती मीरा देवी पुत्री व, 4. गोपाल ठाकुर, 5. भूपेश ठाकुर, 6. सुरजीत ठाकुर पुत्रान श्री फतेह चन्द, 7. राजीव कुमार पुत्र व, 8. श्रीमती कविता, 9. श्रीमती स्नेहलता पुत्रियां श्री रवेल चन्द, सभी निवासी बल्याली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश 10. आम जनता . .फरीकदोयम। इन्तकाल नं0 449 वरासत बरुए वसीयत मुहाल टकरेहड़, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी के तस्दीक किए जाने के सम्बन्ध में मुहाल टकरेहड़ में श्रीमती अम्बकू देवी पत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी बल्याली की इन्तकाल वरासत द्वारा पंजी—त वसीयत नं0 23 दिनांक 17-5-2010 के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी बल्याली, तहसील सन्धोल के पक्ष में दर्ज किया गया है जिसकी तस्दीक हेतु तिथि 22-4-2013 निश्चित की गई है।25 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 अतः उक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप सभी दिनांक 22-4-2013 को स्थान पटवारखाना जमुला समय 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में यह इन्तकाल स्वी—त कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री नत्थू राम की मृत्यु दिनांक 11-6-2012 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख मे मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रूप चन्द पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी कालत्री (भलेटुआ), डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 श्री रूप चन्द पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी कालत्री (भलेटुआ), डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उसके पिता स्व0 श्री हीरा लाल की मृत्यु दिनांक 26-12-2003 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दणधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 22-4-2013 श्री प्रिथी सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी व डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री प्रिथी सिंह ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल कोठुवा, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम प्रिथी चन्द लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम प्रिथी सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 22-4-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।27 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 22-4-2013 श्री बसन्त सिंह ठाकुर पुत्र श्री जोगी राम, निवासी निचली वैरी, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री बसन्त सिंह ठाकुर ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल निचली वैरी, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम चुहड़ू लिखा गया है, जो गलत है। उसके पिता का वास्तविक नाम जोगी राम है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 22-4-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 5-4-2013 श्रीमती ब्रहमी देवी पुत्री श्री सुदामा राम उर्फ श्याम लाल, निवासी मटरु, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती ब्रहमी देवी पुत्री श्री सुदामा राम उर्फ श्याम लाल, निवासी मटरु, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के पिता की मृत्यु दिनांक 10-11-2004 का हुई थी लेकिन प्रार्थिन के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मटरु के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 आज दिनांक 7-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकरी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 3-4-2013 श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री चमन लाल, निवासी सरोहली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थिन। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री चमन लाल, निवासी सरोहली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 12-10-1992 का हुई थी लेकिन प्रार्थिन के पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सगनेहड़ के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 7-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकरी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 16-4-2013 श्री धर्मी राम पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी भडयाडा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीन।

बनाम आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।29 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 श्री धर्मी राम पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी भडयाडा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम धर्मी राम है जो ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भडयाडा में पूर्ण दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में सही दरुस्त करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 8-4-2013 श्री राजमल पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी टकरेहड, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री राजमल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल टकरेहड के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भोलू लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम राजमल है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 8-4-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भीम सिंह पुत्र श्री साजू राम, निवासी अप्पर वैरी, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

30 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भीम सिंह पुत्र श्री साजू राम, निवासी अप्पर वैरी, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि मेरे लड़के का नाम पंकज कुमार तथा जन्म तिथि 6-3-1993 है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख मे नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2013 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दणधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 8-4-2013 श्री लक्ष्मी दास पुत्र श्री माघू राम, निवासी खजुरटी, डाकघर चोंलगढ़, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री लक्ष्मी दास ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम लच्छमण उर्फ लच्छमण दास लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी दास है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 8-4-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।31 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 8-4-2013 श्री प्रकाश पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लोअर घनाला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री प्रकाश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल घनाला, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम रतन चन्द लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम रतो राम है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 8-4-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री आर0 जी0 ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 1.

तारीख मरजूआ : 14-3-2012 श्रीमती हरदेई पत्नी स्व0 श्री नन्दू राम पुत्र श्री सुदामा, निवासी मतोली, डाकघर समैला, ईलाका . . प्रार्थिया। हटली, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-दरख्वास्त बराए किए जाने नाम दरुस्ती फौज रिकॉर्ड (Army record) में।

श्रीमती हरदेई पत्नी स्व0 श्री नन्दू राम पुत्र श्री सुदामा, निवासी मतोली, डाकघर समैला, ईलाका हटली, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक दावा इस अदालत में पेश किया है जिसमें प्रार्थिनी ने अपना ब्यान हल्फी संलग्न करके लिखा है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड में हरदेई पत्नी स्व0 श्री नन्दू राम है तथा लोग उसे इस नाम से ही पहचानते हैंंं। प्रार्थिनी का नाम राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी हरदेई ही है, जोकि सही है लेकिन प्राथिर्नी के अनुसार उसका नाम Army record में हरदेई की जगह जय देवी लिखा गया है जोकि बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रार्थिनी Army record में भी अपना नाम जय देवी की जगह हरदेई करवाना चाहती है जोकि उसके अनुसार सही है। प्रार्थिनी ने दावा के साथ नकल 32 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अप्रैल, 2013/11 चैत्र, 1934 परिवार रजिस्टर मय ब्यान हल्फी तथा फौज का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया है। इसलिए प्रार्थिनी अपना नाम Army record में जय देवी के स्थान पर हरदेई करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज लिखित तौर में या फिर स्वयं अदालत में प्रस्तुत होकर दिनांक 22-4-2013 को पेश कर सकता है।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-04-01.01_gazette_2013-4_1_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-04-01.01_gazette_2013-4_1_2013.