राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4thApril, 2013
No. HHC/15-40/Jus/Acctts/2013.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13020/1/2012-US. I dated 1st April, 2013, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, the Hon'ble Mr. Justice Ajay Manikrao Khanwilkar, Judge of the Bombay High Court has assumed the charge of the office of the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh in the forenoon of 4th April, 2013.
By order, A. C. DOGRA, Registrar General. 06-राजपत्र/2013-06-04-2013 (155)156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th March, 2013
No. HHC/Admn.2 (111)/2010.—Shri Mohan Dutt Sharma, Superintendent Grade-I, office of the District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, shall stand retired from service with effect from 2-4-2013 afternoon on his attaining the age of superannuation.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th March, 2013
No. HHC/Admn. 2(112)/2011.—Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to grant extension in service only for two days i.e. upto 2-5-2013 in favour of Sh. Madan Singh Chauhan, Superintendent Grade-I, office of the District and Sessions Judge, Solan, in public interest. Consequently Sh. Madan Singh Chauhan, who is to attain the age of superannuation on 30-4-2013(after- noon), shall now stand retired from service on and w.e.f. 2-5-2013(after-noon).
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd April, 2013
No. HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under sub-sections (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrate First Class upon Sh. Niranjan Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate Second Class, Court No. II, Una to be exercised by him within the local limits of the Una District, with immediate effect.
By order, Sd/- Registrar General.
157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th April, 2013
No. Fin-2-C-(12)-1/2013.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 4-year tenure for an aggregate amount of ` 250.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the loan :
1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.
Allotment to Non-Competitive Bidders :
3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).
Place and Date of Auction :
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 9, 2013. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on April 9, 2013.
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.
(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.
Result of the Auction :
5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on April 10, 2013.
158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934Method of Payment :
6. Successful bidders will make payments on April 10, 2013 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 4-year tenure. The tenure of the Stock will commence on April 10, 2013.
Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on April 10, 2017.
Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on October 10 and April 10.
Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh
Sd/- Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh Finance Department
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 5 अप्रैल, 2013
संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-55-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैंनेजमैंट सांईसिज़ विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 15 शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।
(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.--शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, (2009 का 20) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
--------
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित 160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीख : ............................... 2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
------
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT
SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
__________
Bill No. 15 of 2013 THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences
(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).
161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009,(20 of 2009) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.
SHIMLA :
The....................., 2013.
————
FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
_______
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 5 अप्रैल, 2013
संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-57-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
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महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
-------
2013 का विधेयक संख्यांक 17 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
(2) यह 16 जून, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन .--महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010, (2010 का 22) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः....................,2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934BILL NO. 17 OF 2013 THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation)
Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of June, 2010.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010, (22 of 2010) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
__________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.
SHIMLA: The.....................2013.
165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
________
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil- _______
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 5 अप्रैल, 2013
संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-56-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
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महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 16 महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक । 166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
(2) यह 16 जुलाई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.--महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का 15) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''पच्चीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः....................2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
__________
BILL NO. 16 OF 2013 THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act
No. 15 of 2013).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of July, 2012.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012, (15 of 2013) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
_________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.
SHIMLA:
The.....................2013.
————
FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
________
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil- _______
श्रम एवं रोज़गार विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 3 अप्रैल, 2013
संख्या श्रम (ए)4-29/93-II--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारखानों, जिनमें महिला कर्मकार नियोजित हैं, के नियोक्ताओं को, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, सुबह पाँच बजे से रात दस बजे के बीच दो पारियों में काम करने की अपेक्षा या काम करने की अनुज्ञा को, निम्नलिखित शर्तोंं के अध्यधीन प्राधिकृत करती हैं, अर्थात् :-
1. किसी भी महिला कर्मकार को किसी भी कारखाने में 10.00 बजे अपराहन् से 5.00 बजे पूर्वाहन् की अवधि के दौरान कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
2. किसी भी महिला कर्मकार को द्वितीय पारी में अकेले काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। 3. सम्बद्ध कारखाना द्वारा, महिला कर्मकारों को उनकी पारी के बन्द होने के पश्चात् कार्यस्थल से उनके होस्टल/आवास तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।
4. महिला कार्मकारों के साथ, यान में उनके कार्यस्थल से होस्टल/आवास को आते-जाते समय महिला अनुरक्षक (एस्कार्ट )उपलब्ध करवाई जाएगी ; और169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 5. कारखाने की कैंन्टीन में भोजन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिला कर्मकार दूसरी पारी के दौरान कारखाना परिसर के भीतर ही अपना भोजन कर सकें।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A) 4-29/93-II dated
03-04- 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 3rd April, 2013
No. Shram (A) 4-29/93-II.—In exercise of powers conferred by proviso to clause (b)of sub section (1) of section 66 of the Factories Act, 1948, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorize the employers of the Factories, registered under the Factories Act, 1948, in which women workers are employed, to require or allow such women workers to work in two shifts between 5:00 AM to 10:00 P.M. for a period of three years, from the date of publication of this notification in the e- gazette subject to the following conditions, namely:—
1. That no women worker shall be allowed to work in any factory during the period from 10.00 PM to 5.00 A. M.
2. That no women worker shall alone be engaged to work in the second shift.
3. That the concerned factory shall provide transport facilities to the women workers from the place of work to their hostel/ residence after close of the shift.
4. That the lady escort shall be provided in the vehicle along with women workers while coming/going to the hostel/residence from their work place.
5. That the arrangement for meals shall be made in the canteen of the Factory, so that the women workers can take meals within factory premises during second shift.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Lab.& Emp.).
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न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मचला राम, निवासी बांसदा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी पत्नी ज्ञातो देवी जिसकी जन्म तिथि 2-10-1986 है 170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 तथा उसके लड़के आकाश कुमार व कार्तिक जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 2-11-2008 व 6-6-2010 है, पंचायत अभिलेख गरोला में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त ज्ञातो देवी, आकाश कुमार व कार्तिक के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख गरोला में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जितेन्द्र कंवर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Sanjay Kumar Dhiman, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Salooni-
Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh
Shri Piyare Lal son of Shri Dharu Ram, r/o Village Aihani, Pargana Manjeer, Tehsil ..Applicant. Salooni, District Chamba (H. P.)
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act.
Whereas Shri Piyare Lal son of Shri Dharu Ram, r/o Village Aihani, Pargana Manjeer, Tehsil Salooni, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of death of his wife namely Smt. Kamla Devi i.e. on 4-1-2003 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Salooni.
Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of death of his wife in the concerned Gram Panchayat Salooni they may file their claim/objections on or before 29-4-2013 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat Salooni for registration.
Given today 29-3-2013 under my signature and seal of this Court.
Seal.
SANJAY KUMAR DHIMAN, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री चरणजीत सिंह सुपुत्र श्री काला राम, निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र पीयूष कुमार की जन्म तिथि 19-1-2008 है, जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री बी0 सी0 पन्त सुपुत्र श्री विष्णु दत्त पन्त, निवासी एन0 एच0 पी0 सी0 कॉलोनी समलेऊ, डाकघर समलेऊ, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र रोहित पन्त की जन्म तिथि 15-10-1990 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री काला राम सुपुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव करयाटी, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सोनिया देवी की जन्म तिथि 26-10-2012 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अर्नव की जन्म तिथि 17-10-2009 है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र अर्नव की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मनोला के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 आज दिनांक 28-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील दत्त सुपुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी गांव गंढियार, डा0 गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र निशान्त कुमार की जन्म तिथि 1-6-2012 है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र निशान्त कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मनोला के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार पुत्र श्री मुनशी राम है, निवासी मुहाल सोहर, डाकघर कैहल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम मुन्शी राम, जो कि उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत मोरनू के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन मुहाल संधारा, पटवार वृत्त चूहन में गलती से चमारू दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे। 174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता श्री मुनशी राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत डॉ0 सुरेन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री Sonam सुपुत्र श्री Teshi, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि Sonam की जन्म तिथि 1-9-1973 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी Sonam की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
सुरेन्द्र सिंह, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती बरसातू विधवा सिंह उर्फ दरवारी लाल, गांव नन्दला, परगना मंजीर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
आम जनता
खजानू पुत्र चनालू, श्रीमती गोरखी पत्नी खजानू, सत्या प्रसाद पुत्र पारस, टेक चन्द पुत्र सिंह, देश राज, प्रेम राज, वेदव्यास, व्यास देव पुत्र सिंह, उर्फ दरवारी लाल, गांव नन्दला, परगना मंजीर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा एवं कुबेर चन्द पुत्र श्री तिखना, गांव टिकरी, परगना हिमगिरी, तहसील सलूनी . . प्रतिवादी। उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रतिवादीगण प्रेम राज, वेद व्यास पुत्र सिंह उर्फ दरवारी लाल एवं कुबेर चन्द पुत्र तिखना को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु उपरोक्त प्रतिवादियों को हस्व जाबता तामील नहीं हो रही है। अतः इस अदालत को विश्वास हो गया है कि बिना इश्तहार के इन प्रतिवादियों की तामील करना असम्भव है इसलिए इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 24-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करें अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Parshant Thakur, aged 23 years s/o Shri Ashok Kumar, r/o V. P. O. Samirpur, Tehsil Bamson Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.). 2. Poonam Verma, aged 19 years d/o Shri Ramesh Verma, r/o Village Galu, P. O. Fagu, . . Applicants. Tehsil Theog, District Shimla (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Parshant Thakur and Poonam Verma have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 6-5-2013. The objection received after 6-5-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 21-3-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
SATISH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934ब अदालत मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 1. प्यार चन्द पुत्र श्री शोम पाल, निवासी कोट, डाकघर वल्ह विहाल, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 2. पूजा रानी पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी समन कोटी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--इश्तहार जारी करने बाबत प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज़ ऐक्ट शादी दिनांक 23-3-2013 दर्ज करने हेतु।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस अदालत में जेर धारा 15 इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-3-2013 को मन्दिर में शादी कर ली है व उनकी उपरोक्त शादी रजिस्टर की जाए। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस शादी बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-4-2013 से पहले न्यायालय में एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद मियाद गुजरने पर कोई एतराज नहीं सुना जाएगा तथा उपरोक्त शादी जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज़ ऐक्ट के तहत दर्ज कर दी जाएगी।
आज दिनांक 26-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी,
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री गोपाल सिंह नेगी पुत्र श्री गंगा राम पुत्र श्री ज्ञान सुख, निवासी गांव व डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराए दरुस्ती जाति कागजात माल करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री गोपाल सिंह नेगी पुत्र श्री गंगा राम पुत्र श्री ज्ञान सुख, निवासी व डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस आवेदन किया है कि दौरान बन्दोबस्त कागजात माल में उसकी जाति बोद्ध नेगी दर्ज की गई है जबकि उसकी जाति किन्नौरा राजपूत है, साथ ही साथ उनके पड़दादा का नाम भी ज्ञान सुख की जगह दौलत राम कागजात माल दर्ज है वह उसकी दरुस्ती करवाना चाहता है। इस बारे क्षेत्रिय कानूनगो/पटवारी हल्का द्वारा छानबीन करवाई गई रिपोर्ट से पाया गया कि वह किन्नौरा राजपूत जाति से सम्बन्धित है दौरान बन्दोबस्त बोद्ध नेगी कागजात माल दर्ज की गई है। इस बारे आवेदक ने जिला किन्नौर से किन्नौरा राजपूत से सम्बन्धित शजरा नस्ब पेश किया है ब्यान हल्फिया व रिपोर्ट ग्राम पंचायत प्रीणी व किन्नौरा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इसकी पुष्टि होती है।177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गोपाल सिंह नेगी पुत्र श्री गंगा राम पुत्र श्री ज्ञान सुख, निवासी व डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की जाति व पड़दादा का नाम दरुस्ती बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-4-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति की जाति व पड़दादा का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
पदमा छेरिंग, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री जोग राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव घाट, फाटी रोट-1, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत भलाण-2 में नाम दरुस्ती करने बारे।
श्री जोग राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव घाट, फाटी रोट-1, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका अपना नाम ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में गलती से योग राज दर्शाया गया है जबकि जोग राज होना चाहिए था। अतः इसे दरुस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर व एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में योग राज पुत्र श्री भगत राम के बजाए योगराज उर्फ जोगराज पुत्र श्री भगत राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री झावे राम पुत्र श्री गुरसी राम, निवासी गांव जलौहरा, फाटी व कोठी शैशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 बनाम
आम जनता
विषय.-- कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे।
श्री झावे राम पुत्र श्री गुरसी राम, निवासी गांव जलौहरा, फाटी व कोठी शैशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड फाटी शैंशर में गलती से नरेश कुमार दर्शाया गया है जबकि झावे राम होना चाहिए था। अतः इसे दरुस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर व एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गुरसी राम के बजाए नरेश कुमार उर्फ झावे राम पुत्र श्री गुरसी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश । ------- ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री कमाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी गांव सेरी, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कमाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी गांव सेरी, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसके पुत्र सतीश कुमार का जन्म दिनांक 10-2-2008 को हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करने के आदेश सादर फरमाए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री कमाल सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
Dawa Bhuti d/o Shri Thiley Gyamtso, निवासी गृह संख्या 111, वार्ड नं0 7 गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Dawa Bhuti d/o Shri Thiley Gyamtso, निवासी गृह संख्या 111, वार्ड नं0 7 गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 7-7-1993 को हुआ है, परन्तु उसकी जनम तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Dawa Bhuti की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-4-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancelletion Order of Registration of Hotel/Guest House
Kullu, the 28th March, 2013
No. 3/13/89-MNL-TD-2824.—Whereas Hotel Universal, Bhajogi, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 3-13/89-MNL-TD-248 dated 27-4-1990 under the H.P. Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 and further renewed vide No. 3-13/89- MNL-TD-2107 dated 28-8-2010 under the H.P. Tourism Development and registration Act, 2002.
Whereas the proprietor of the above hotel vide his/her application dated 7-3-2013 has requested to cancel its registration since he/she ceased to operate the Hotel.
Therefore, I, Vinay Dhiman, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 the name of the Hotel Universal, Bhajogi, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Seal. VINAY DHIMAN, Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Vinay Singh (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Prashant, aged 28 years s/o Shri Dev Prakash, r/o Village Bargul, P. O. Muling, Tehsil Kelong, District Lahaul and Spiti (H. P.) at present resident at Shashtrinagar, P. O. Dhalpur, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh.
2. Smt. Nirmla Devi, aged 26 years d/o Shri Prem Singh, r/o 222, Ward No. 3, Near Dandhara Hotel Manali, P. O. and Tehsil Manali, District Kullu (H. P.). . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Prashant and Smt. Nirmla Devi have filed an application on dated 15-3-2013 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-9-2012 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-4-2013. The objection received after 16-4-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 15-3-2013 under my hand and seal of the court.
Seal. VINAY SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Vinay Singh (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Anand, aged 29 years s/o Shri Durga Bhadur, r/o Hathithan, P. O. Bhunter, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh.
181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 19342. Smt. Tsewang Dolma, aged 30 years d/o Shri T. Dorje, r/o J Romawii, Darul-Home, . . Applicants. Shuru Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Anand and Smt. Tsewang Dolma have filed an application on dated 14-3-2013 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 8-2-2012 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-4-2013. The objection received after 16-4-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 15-3-2013 under my hand and seal of the court.
Seal. VINAY SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भगत राम पुत्र श्री माना, निवासी दवरोट, डा0 मढी
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
श्री भगत राम पुत्र श्री माना, निवासी दवरोट, डा0 मढी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भगत राम है परन्तु कागजात माल महाल दवरोट में उसका नाम भागी गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
रघुवीर सिंह शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कमर सिंह पुत्र श्री रेलू, निवासी दवरोट, डा0 मढी
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
श्री कमर सिंह पुत्र श्री रेलू, निवासी दवरोट, डा0 मढी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कमर सिंह है परन्तु कागजात माल महाल दवरोट में उसका नाम कमल सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रघुवीर सिंह शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म चन्द पुत्र श्री बृजू, निवासी लंगेहड, डा0 गियूण
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री बृजू, निवासी लगेंहड, डा0 गियूण, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कर्म चन्द है परन्तु कागजात माल महाल लंगेहड में उसका नाम चमारू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रघुवीर शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी व डा0 स्योह
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल, निवासी व डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम गोपाल सिंह है परन्तु कागजात माल महाल स्योह में उसके पिता का नाम भोलू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रघुवीर सिंह शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भतौर, डा0 पैहड . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम। 184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भतौर, डा0 पैहड, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम तुलसी राम है परन्तु कागजात माल महाल भतौर में उसके पिता का नाम मुरारी लाल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रघुवीर सिंह शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कालू राम उर्फ काली दास पुत्र श्री छांगू राम, निवासी हुकल, डा0 लौंगणी . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
श्री कालू राम उर्फ काली दास पुत्र श्री छांगू राम, निवासी हुकल, डा0 लौंगणी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कालू राम उर्फ काली दास है परन्तु कागजात माल महाल हुकल में उसका नाम कालू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम की दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रघुवीर सिंह शाशनी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 02 तारीख मरजुआ : 25-3-2013 तारीख पेशी : 22-4-2013 ब मुकद्दमा :
श्री भारतभूषण सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी थूजी, डाकखाना बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . आवेदनकर्ता।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भारतभूषण ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके सुपुत्र राहुल ठाकुर की जन्म तिथि 7-3-2008 पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में दर्ज है। परन्तु ग्राम पंचायत में नाम, माह व तारीख जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है। आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दिए जावें। फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा ही की जानी सम्भव है।
अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया उद्घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 22-4-2013 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्रीमती निशा पत्नी श्री चन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भोलाड़, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया। .
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम अभिलेख ग्राम पंचायत भोलाड़।
श्रीमती निशा पत्नी श्री चन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भोलाड़, तहसील जुब्बल, जिला शिमला ने इस अदालत में एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसका नाम निशा है परन्तु ग्राम पंचायत भोलाड़ के अभिलेख में मंगशरी दर्ज है जो गलत है तथा आवेदिका इसकी दरुस्ती चाहती है जिसके लिए आवेदन किया है। 186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 20-4-2013 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री राम बाबू सुपुत्र श्री भगवती प्रसाद, निवासी वार्ड नं0 4, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
प्रार्थी श्री राम बाबू सुपुत्र श्री भगवती प्रसाद, निवासी वार्ड नं0 4, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के नाम व उनकी जन्म तिथियों को समय पर नगर पंचायत जुब्बल के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी पिछले 25 वर्षों से परिवार सहित नगर पंचायत जुब्बल में रहता है। प्रार्थी का परिवार देश में कहीं पर भी पंजीकृत नहीं है। अब प्रार्थी अपने परिवार का पंजीकरण करवाना चाहता है।
1. राम बाबू पुत्र श्री भगवती प्रसाद आयु 39 वर्ष 2. बिमला पत्नी राम बाबू आयु 35 वर्ष 3. हिमांषी गुप्ता पुत्री राम बाबू जन्म तिथि 14-10-1998 4. आयुषी गुप्ता पुत्री राम बाबू जन्म तिथि 16-2-2000 5. तनिक्ष गुप्ता पुत्र राम बाबू जन्म तिथि 15-1-2006
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त सदस्यों की जन्म तिथियों को पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने बारे कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-4-2013 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 23-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
नाम परिवर्तन
मैं, महेश चन्देल सुपुत्र श्री हरि—ष्ण, निवासी गांव डारवी, डाकघर खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मैंने अपने सुपुत्र शुभम, आयु 13 वर्ष का नाम बदल कर प्रणव चन्देल रख लिया है। अतः भविष्य में मेरे बेटे को प्रणव चन्देल के नाम से जाना जाए।
महेश चन्देल सुपुत्र श्री हरि—ष्ण, निवासी गांव डारवी, डाकघर खटनोल,
तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District
Shimla, Himachal Pradesh
Shri Yash Pal Dogra s/o Late Shri Laxman Dogra, r/o Village Mahog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.
Versus
General public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Yash Pal Dogra s/o Late Shri Laxman Dogra, r/o Village Mahog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned under Act ibid along with affidavit and other documents that his son original name is Abhay, but it has wrongly been recorded as Lucky in the Panchayat record. Now he wants to correct this name from Lucky to Abhay.
Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name as mentioned above, may submit his objection writing in this Court on or before 27-4-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and the seal of the Court on dated 26th day of March, 2013.
Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
_________
ब अदालत श्री —ष्ण चन्द (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सिता राम पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी जिराड़ा (कोठी), तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी।188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 विषय.--ग्राम पंचायत मालत के अभिलेख में पिता के नाम की दरुस्ती बारे। सर्वसाधारण/आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख में रेलू राम दर्ज किया गया है जो कि गलत है। जबकि वादी के पिता का नाम झथू है जो कि सही व दरुस्त है। इसलिए वादी अपने पिता का नाम पंचायत अभिलेख में रेलू राम के स्थान पर झथू दर्ज करवाना चाहता है। यदि आम जनता में से किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर/एतराज या आपत्ति हो तो दिनांक 20-4-2013 को अथवा इससे पूर्व असालतन अदालत में हाजिर आकर प्रस्तु करें। चूंकि विलम्ब से उठाई गई आपत्ति मान्य न होगी। आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया । मोहर। —ष्ण चन्द, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 34/12, 36/12, 37/12, 38/12, तारीख दायर : 29-5-2012 श्री फिलू राम पुत्र श्री छेरगू, निवसी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
1. श्रीमती कमला पुत्री श्री सागरू, निवासी गांव नानण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती बिमला पुत्री श्री सागरू, निवासी गांव नानण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री श्री पोडी, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। हालावाद पत्नी श्री राम सिंह, निवासी सोलन, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)। 4. श्रीमती कोकिला पुत्री श्री पोडी, हाल पत्नी श्री शौंक राम, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्रीमती मालती पुत्री श्री पोडी, हाल पत्नी श्री कुलदीप, निवासी गांव कुमारहटी, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)।
6. श्री बीरबल पुत्र श्री पोडी, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती धर्मी पत्नी श्री पोडी, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती सनम डोलमा पुत्री श्री सनम देव, निवासी गांव हुमतू, चक धराली तहसील रामपुर बुशैहर, . .प्रतिवादी।189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता नं0 143, 144, 145, 146, वाका चक सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री फिलू राम पुत्र श्री छेरगू, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता नं0 143, 144, 145, 146, वाका चक सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 30-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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Before the Court of Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— —————————— 11/2013 21-3-2013 Pending for 25-4-2013 Smt. Laxmi Devi d/o Shri Chet Ram, r/o Village Samol, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Laxmi Devi d/o Shri Chet Ram, r/o Village Samol, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that she was born on 17-10-1967 at Village Samol, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be entered in Gram Panchayat Ganol, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh by her parents who have since been expired.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Smt. Laxmi Devi d/o Shri Chet Ram190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 may submit objection in writing in this court on or before 25-4-2013 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 21st day of March, 2013.
Seal.
NARINDER PAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
————
Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 12/2013 Date of Institution : 26-3-2013 Date of decision/ Pending for 30-4-2013 Shri Hari Krishan son of Shri Devi Ram Thakur, resident of Village & P. O. Dharampur, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Hari Krishan son of Shri Devi Ram Thakur, resident of Village & P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his father Shri Devi Ram Thakur son of Shri Chaudhary Ram was died on 20-7-1997 at Village Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not be entered in Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh by the applicant.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Shri Devi Ram Thakur son of Shri Chaudhary Ram may submit objection in writing in this court on or before 30-4-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 28th day of March, 2013.
Seal.
NARINDER PAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
————
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री गुरमेल पुत्र श्री चूहड़ा राम, निवासी ग्राम कुल्हाडी़वाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री गुरमेल पुत्र श्री चूहड़ा राम, निवासी ग्राम कुल्हाड़ीवाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 22-4-2008 को श्रीमती सरोज पुत्री श्री प्यारा राम पत्नी श्री गुरमेल पुत्र श्री चूहड़ा राम, निवासी ग्राम कुल्हाड़ीवाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गुरमेल पुत्र श्री चूहड़ा राम, निवासी ग्राम कुल्हाडी़वाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सरोज पुत्री श्री प्यारा राम, पत्नी श्री गुरमेल पुत्र श्री चूहड़ा राम, निवासी ग्राम कुल्हाड़ीवाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की शादी कार्यालय ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-4-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------
Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— —————————— 13/2013 30-3-2013 Pending for 2-5-2013 Smt. Santosh Sharma w/o late Shri Surender Sharma, r/o House No. 148, Arhat Bazar, . . Applicant. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Santosh Sharma w/o late Shri Surender Sharma, r/o House No. 148, Arhat Bazar, Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents stating therein that her husband Shri Surender Sharma s/o late Shri Lal Chand Sharma died on 15-01-2011 at House No. 148, Arhat Bazar, Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not be entered in Cantonment Board, Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh by the applicant.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Shri Surender Sharma s/o late192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 Shri Lal Chand Sharma may submit objection in writing in this court on or before 2-5-2013 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 30th day of March, 2013.
Seal.
NARINDER PAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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जनजातीय विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 5 अप्रैल, 2013
संख्याः टी0बी0डी0(ए)4-4/2007.-हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् के गठन सम्बन्धी पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3(1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् का उन क्षेत्रों के लिये सहर्ष निम्न प्रकार से तत्काल पुनर्गठन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। इस परिषद् का कार्यकाल दो वर्ष का होगा :-
अध्यक्ष
1. श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सदस्य वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
3. श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य उपाध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश।
4. श्री रवि ठाकुर, विधायक, लाहौल एवं स्पिति सदस्य जिला लाहौल एवं स्पिति।
5. श्री राम सिंह, गांव व डाकघर सांगला, सदस्य जिला किन्नौर।
6. श्री प्रीतम नेगी, गांव व डाकघर पूह, सदस्य जिला किन्नौर।
7. श्री जगदीश नेगी, गांव व डाकघर निचार, सदस्य जिला किन्नौर ।
8. श्री अमर चन्द अधिवक्ता, सदस्य गांव व डाकघर शोदारंग, जिला किन्नौर।
9. श्री प्रीतम नेगी, गांव व डाकघर कोठी सदस्य जिला किन्नौर।193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 10. श्री नरेश नेगी, गांव व डाकघर स्पिलो, सदस्य जिला किन्नौर।
11. श्री नावांग बौद्व, गांव शारखांग, सदस्य तहसील खोकसर, तहसील कैलांग जिला लाहौल एवं स्पिति।
12. श्री प्यारे लाल, गांव व डाकघर टिण्डी, सदस्य तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति।
13. श्री सोहन सिंह, गांव व डाकघर काजा, सदस्य तहसील स्पिति जिला लाहौल एवं स्पिति।
14. श्री डाबला थारगे, गांव व डाकघर काजा, सदस्य ब्लॉक स्पिति, तहसील काजा, जिला लाहौल एवं स्पिति।
15. श्री किशन चौपडा, पूर्व प्रधान, सदस्य ग्रांम पंचायत करयास गंगीथ, डाकघर करयास, तहसील किलाड (पांगी), जिला चम्बा।
16. श्री राम चरण, पूर्व अध्यक्ष ऊन संघ, (woolfed) सदस्य गांव व डाकघर, किलाड, तहसील किलाड (पांगी), जिला चम्बा।
17. श्री भजन सिहं ठाकुर, गांव व डाकघर भरमौर, सदस्य तहसील भरमौर, जिला चम्बा।
18. श्री शुभ कर्ण, गांव व डाकघर होली, सदस्य उप तहसील होली, जिला चम्बा।
2. जन जातीय सलाहकार परिषद् में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार पदेन सचिव व आयुक्त एवं प्रधान सचिव जन जातीय संयुक्त पदेन सदस्य होंगे।
3. क्रम संख्या 6 से 20 तक अंकित सदस्य उनके मनोयन की तिथि से नियम 5 (3 तथा 3) के अन्र्तगत इस परिषद् के, दो वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेंगे परन्तु इन्हें इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, की खुशनूदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है।
4. इस परिषद् के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार वर्णित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।
5. उप-निदेशक (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश, गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता की अदयगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)।194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 अप्रैल, 2013
स्ांख्या जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृतों से गठित, जिला शिमला में एक नई उप-तहसील धामी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील धामी का सृजन करती हैं :- उप-तहसील उप-मण्डल तहसील जिला मुख्यालय सम्मिलित तहसील का का का नाम का नाम पटवार वृत का नाम नाम जिससे अपवर्जित किया गया 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. धामी शिमला शिमला शिमला धामी 1. हलोग शिमला (ग्रामीण) (ग्रामीण) 2. तून
3. कठियाना 4. जाबरी 5. घण्डल 6. केहबाग 7. मायली 8. चनावग सुन्नी 9. सेहल 10. मान्दरी 11. बझोल 12. पाहल
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव।
--------
[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB-
(A)-1-2/2013 Dated 1-4-2013 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of
India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4 April, 2013
No. GAD-B-(A)-1-2/2013.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Dhami in District Shimla may be created195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934 consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Dhami in District Shimla, Himachal Pradesh:-
where excluded Name Name Name of District Head- Patwar Circles Name of of the of Sub Tehsil quarter Included Tehsil from Sub- Division Tehsil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dhami Shimla Shimla Shimla Dhami 1. Halog Shimla (Rural) (Rural)
2. Toon 3. Kathiana 4. Jabri 5. Ghandal 6. Kohbag 7. Maili 8. Chanawag Suni 9. Sohal 10. Mandri 11. Bajhol 12. Pahal
By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.
_________
सामान्य प्रशासन विभाग
जीएडी-बी-अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 मार्च, 2013
संख्या जीएडी-बी (ए)1-1/2008 (चम्बा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 22-6-2012 के आंशिक उपान्तरण में और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा-6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देती हैं कि उप-मण्डल (नागरिक) सलूणी-डलहौजी का मुख्यालय तुरन्त प्रभाव से डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में होगा ।
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव।196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2013/16 चैत्र, 1934
[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GAD-
B(A)1-1/2008 (Chamba) Dated 18-3-2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
GAD-B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 March, 2013
GAD-B(A)1-1/2008 (Chamba).—In partial modification of this Department Notification of even No. dated 22-6-2012 and in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954(Act 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act.No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the Sub-Division (Civil) Salooni-Dalhousie Head quarter will be at Dalhousie District Chamba, H.P., with immediate effect.
By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित