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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 09, 10 April 2013

Published 10 April 2013

Gazette no.
09
Gazetteid
09/GAZETTE/2013-10/04/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-04-10.09_gazette_2013-4_10_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

H. P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

CHARGE RELINQUISHING REPORT

Shimla-9, the 3rd April, 2013

No.14-LSA/M.S./P.F./2000/758-864.—Consequent upon my repatriation and transfer vide Notification No.HHC/GAZ/14-53/74-VI, dated 1-4-2013 of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and the Government of Himachal Pradesh, Department of Law Notification No. LLR-A (4)-2/92, dated 2nd April,2013 and posting as Registrar (Vigilance), High Court of Himachal Pradesh I, D. K. Sharma, Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla hereby relinquish the charge of the post of Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla in the forenoon of today the 3rd April, 2013.

Sd/- ( D. K. SHARMA), Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171 009. 09-राजपत्र/2013-10-04-2013 (249)250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

H. P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 4th April, 2013

No.14-LSA/A.O./P.F./2003/871-931.—In pursuance of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh Notification No.HHC/GAZ/14-52/74-VI-8777-8800, dated 1st April, 2013, the Hon'ble Executive Chairman, H. P. State Legal Services Authority, Shimla, is pleased to appoint Shri Jaswant Singh, Civil Judge (Senior Division)-cum-C.J.M. Chamba as Administrative Officer, H.P. State Legal Services Authority by deputation on secondment basis with immediate effect.

Sd/-

Executive Chairman,

H.P. State Legal Services Authority,

Shimla-171 009.

________

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 9 अप्रैल, 2013

संख्या : वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.-हिमाचल प्रदेश सभा 9 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

आदेश द्वारा, (बलवीर तेगटा), भा0 प्र0 से0, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, 9th April, 2013

No. V. S. Legn.-Pre/1-1/2013.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 9th April, 2013.

By order, (BALBIR TEGTA), I. A. S. Secretary, H. P. Vidhan Sabha.

251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 9th April, 2013

No.V.S.-Legn-laid/1-6/2013.—Under Rule 207 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the following documents laid on the Table of the House on the 9th April, 2013 are hereby notified to be published in the Gazette for general information:—

1. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2011-2012 (Finance Accounts Volume I & II) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

2. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2011-2012 (Appropriation Accounts) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).

3. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2012 (Revenue Sector) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).

4. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2012 (State Finances) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

5. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2011-2012 (on Social, General and Economic Sectors) (Non-Public Sector Undertakings) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

6. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2011-2012 (on Economic Sector) Public Sector Undertakings of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

7. Reports of the Comptroller and Auditor General of India on District Kinnaur for the Year ended on 31 March, 2012 of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

By order, BALBIR TEGTA Secretary.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

No.HHC/Rules/Sub. Courts/2012- Dated Shimla, the 5th April, 2013.

From

The Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla-171 001. To

All the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh.

Subject: Framing of Rules"Himachal Pradesh Subordinate Courts'Staff (Recruitment,Promotion and conditions of Service) Rules, 2012" - copy of Corrigendum thereof.

252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

Sir,

I have been directed to send herewith a copy of corrigendum dated 26-3-2013 issued in respect of Rules "Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff (Recruitment,Promotion and conditions of Service) Rules, 2012" so received from the Government of Himachal Pradesh, for favour of information and necessary action with a request to circulate the copy of notification of the Rules amongst all the Judicial Officers working under your control.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully, Sd/- Registrar General.

_________

HOME DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 26 March, 2013

No. Home-B(A)-3-9/2012 HC.—In continuation to this Department letter of even number dated 12th March, 2013 the figure mentioned at Column No. 4 (i) of Serial No. 5 of Schedule–II as Rs. 5090-20200+ 2000 Grade Pay may be read as Rs.5910-20200+2000 Grade Pay.

By order, Sd/-

Additional Chief Secretary (Home).

_______

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अप्रैल, 2013

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एफ-(5) 12/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सूरड,़ तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में निरथ-पुनन-बाघी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) शिमला रामपुर सूरड 604/1 0-01-81 603/1 0-00-61 601/1 0-04-05 599/1 0-00-71 667/1 0-01-06 666/1 0-00-60 665/1 0-03-59 657/1 0-00-83 659/1 0-09-98 661/1 0-01-75 1364 0-03-18 0-28-17 कुल जोड़ कित्ता-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 9 अप्रैल, 2013

संख्याः वि.स.-विधायन-सरकारी विधेयक/1-62-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 3. धारा 8 का संशोधन।254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 2013 का विधेयक संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) में,- (क) ''छत्तीस'' शब्द के स्थान पर ''पचास'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (1-क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा (1-कक) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- ''(1-कक) अध्यक्ष तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।''।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में,-

(क) ''तैंतीस'' शब्द के स्थान पर ''पैंतालीस'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (1-क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा (1-कक) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1-कक) उपाध्यक्ष तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।''।

4. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा।

-------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओंं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा उनको प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है । अतः सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 के उपबन्ध हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए भी माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन को क्रमशः 36000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये और 33,000/- रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का विनिश्चय किया गया है । दूरभाष भत्ते को भी क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये करने का विनिश्चय किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 30,000/- रुपये प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता अनुज्ञात करने का भी विनिश्चय किया गया है ।255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र्र सिंह)

मुख्य मंत्री। शिमलाः तारीखः ......................, 2013

------

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 से 4 अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 13.20 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND

DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4. 4. Amendment of section 8.

_________

Bill No. 21 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy

Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No.4 of 1971).

256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of section 3.—In section 3of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971), (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (1), for the words "thirty six", the word "fifty" shall be substituted; and (b) after sub-section (1-A), the following sub-section (1-AA) shall be inserted, namely :—

"(1-AA) The Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.".

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "thirty three", the words "forty five" shall be substituted.

(b) after sub-section (1-A), the sub-section (1-AA) shall be inserted, namely :—

"(1-AA) The Deputy Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.".

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which have been accepted and has been decided to extend the same to them. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members, Speaker and Deputy Speaker and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to enhance the salary in respect of Hon'ble Speaker's and Deputy Speaker's from Rs. 36000/- to Rs. 50,000/- and Rs.33,000/- to Rs. 45,000/- respectively. It has also been decided to enhance Telephone Allowance from Rs. 10,000/- to Rs.20,000/- respectively. In addition to above, it has also been decided to allow Sumptuary Allowance at the rate of Rs. 30,000/- per mensem to the Speaker and Deputy Speaker. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA: The__________, 2013257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 4 of the Bill, when enacted, will ential additional recurring expenditure out of the State Excheqer to the tune of Rs. 13.20 lakhs per annum approximately.

_______

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 9 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-61-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का अन्तःस्थापन। 4. धारा 10 का संशोधन।

--------

2013 का विधेयक संख्यांक 20 मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2013 है। 258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 2. धारा 3 का संशोधन.--मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000, (2000 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में ''उनतालीस'', ''छतीस'', ''तैंतीस'' और ''बत्तीस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पैंसठ'', ''पचास'', ''अड़तालीस'' और ''पैंतालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 4 का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''4. सत्कार भत्ता.-प्रत्येक मन्त्री तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।''।

4. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''दस'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा।

-------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः सदस्यों और मंत्रियों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के उपबन्ध हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए भी मुख्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की बाबत वेतन को क्रमशः 39,000/- रुपए, 36,000/- रुपए, 33,000/- रुपए और 32,000/- रुपए से बढ़ाकर 65,000/- रुपए, 50,000/- रुपए, 48,000/- रुपए और 45,000/- रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। दूरभाष भत्ते को भी क्रमशः 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रियों को 30,000/- रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता अनुज्ञात करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ..........................., 2013.

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वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 से 4 अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 72.72 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)

AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Insertion of section 4. 4. Amendment of section 10.

Bill No. 20 of 2013 THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000

(Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2013.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, (11 of 2000) (herein after referred to as the "principal Act"), in sub- section (1), in clauses (a), (b), (c) and (d) for the words "thirty nine", "thirty six", "thirty three" and "thirty two", the words "sixty five", "fifty", "forty eight" and "forty five" shall respectively be substituted.

3. Insertion of section 4.—After section 3 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"4. Sumptuary Allowance.—Each Minister shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees thirty thousand per mensem.".

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members and the Ministers and also to bring the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to enhance salary in respect of Chief Minister, Cabinet Minister, Minister of State and Deputy Minister from Rs. 39,000/-, Rs. 36,000/, Rs. 33,000/-, and Rs. 32,000/- to Rs. 65,000/-, Rs. 50,000/-, Rs. 48,000/- and Rs. 45,000/- respectively. It has also been260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 decided to enhance Telephone Allowance to Ministers from Rs. 10,000/- to Rs. 20,000/-. In addition to above, it has also been decided to allow sumptuary allowance to Ministers at the rate of Rs. 30,000/- per mensem. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

Shimla : The …........................, 2013.

_____________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 4 of the Bill, when enacted, will ential additional recurring expenditure out of the State Excheqer to the tune of Rs. 72.72 lakhs per annum approximately.

_______

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 9 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-63-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 7 का संशोधन ।261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 2013 का विधेयक संख्यांक 22 हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

2. धारा 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006, ( 2007 का 1) की धारा 7 में, ''तेईस'' और ''बाईस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''चालीस'' और ''पैंतीस'' शब्द रखे जाएंगे।

--------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय संचिवों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 के उपबन्ध हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए, मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव की बाबत वेतन को क्रमशः 23,000/- रुपए और 22,000/-रुपए से बढ़ाकर 40,000/- रुपए और 35,000/- रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.......................,2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 18.72 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

-------

262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT,

SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES

AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title. 2. Amendment of section 7.

_________

Bill No. 22 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment,

Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2013.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006, (1 of 2007) for the figures and signs "23,000/-" and "22,000/-", the figures and signs "40,000/-" and "35,000/-" shall respectively be substituted.

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members and the Chief Parliamentary Secretaries and Parliamentary Secretaries and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 in confirmity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Atc, 1971, it has been decided to enhance the salary in respect of the Chief263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary from Rs. 23,000/- and Rs. 22,000/- to Rs. 40,000/- and Rs. 35,000/- respectively. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA: The ________________ 2013.

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 18.72 lakhs per annum approximately.

——————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

——————

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 9 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-64-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन । 3. धारा 4-ख का संशोधन । 4. धारा 4-खख का संशोधन । 5. धारा 5 का संशोधन । 6. धारा 6-ख का संशोधन ।

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2013 का विधेयक संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 4-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, ''पैंतीस'' शब्द के स्थान पर ''साठ'' शब्द रखा जाएगा।

4. धारा 4-खख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4-खख में, ''पांच'' शब्द के स्थान पर ''दस'' शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''पन्द्रह'' शब्द रखा जाएगा।

6. धारा 6-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उपधारा (1) में, ''अठारह'' शब्द के स्थान पर ''बाईस'' शब्द रखा जाएगा।265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो माननीय विधान सभा सदस्यों को जन प्रतिनिधि के रूप में जन जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्रता से बढ़ौतरी के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख-सुविधाओं में संशोधन हेतु निरन्तर मांग होती रही है तथा विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति ने भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों को बढ़ाने की सिफारिश की है। इस प्रकार, सदस्य सुख-सुविधा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और सदस्यों का वेतन 20,000/- रुपए से बढ़ाकर 30,000/- रुपए प्रतिमास करने, दूरभाष भत्ता 10,000/-रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए प्रतिमास करने, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 35,000/- रुपए से बढ़ाकर 60,000/- रुपए करने तथा कार्यालय भत्ता 5,000/- रुपए से बढ़कर 10,000/- रुपए प्रतिमास करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व-सदस्यों की बाबत पेंशन को भी 18,000/- रुपए से बढ़ाकर 22,000/- रुपए प्रतिमास करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.......................,2013

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 से 6 अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 4.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND

PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4-B. 4. Amendment of section 4-BB. 5. Amendment of section 5. 6. Amendment of section 6-B.

266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

Bill No. 23 of 2003 THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2013.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, (8 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the word "twenty'', the word "thirty" shall be substituted.

3. Amendment of section 4-B.—In section 4-B of the principal Act, for the words "thirty five", the word "sixty" shall be substituted.

4. Amendment of section 4-BB.—In section 4-BB of the principal Act, for the word "five", the word "ten" shall be substituted.

5. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act in sub-section (2), in the first proviso, for the word " ten", the word "fifteen" shall be substituted.

6. Amendment of section 6-B.—In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figures "18,000", the figures "22,000" shall be substituted.

________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities and Vidhan Sabha Members Amenities Committee have also recommended to enhance the salary, allowances and other perquisites of the Members of H.P. Legislative Assembly. As such, it has been decided to accept the recommendations of the Members Amenities Committee and to enhance the salary of Members from Rs. 20,000/- to Rs. 30,000/- per mensem, telephone Allowance from Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- per mensem, Constituency Allowance From Rs. 35,000/- to Rs. 60,000/- and Office Allowance from Rs. 5,000/-267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 to Rs. 10,000/- per mensem. Further, it has also been decided to enhance the Pension from Rs. 18,000/- to Rs. 22,000/- per mensem in respect of ex-members. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

Shimla :

The .........................., 2013.

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 6 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 4.45 Crore per annum approximately.

————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

———— ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज पुत्र श्री देबणू, निवासी गांव पुढन, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में ।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री हंस राज पुत्र देबणू, निवासी गांव पुढन, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर रिकॉर्ड ग्राम पंचायत संनूह में हंस राज दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में सायल का नाम हंन्सो दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती मुहाल पुढन खास के राजस्व कागजात माल में हंन्सो के 268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 बजाए हंन्स राज किए जाने पर उजर व एतराज हो तो दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश नन्द लाल पुत्र श्री हरदेऊ, निवासी गांव छम्बर, परगना जूण्ड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री नन्द लाल पुत्र श्री हरदेऊ, निवासी गांव छम्बर, परगना जूण्ड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर रिकॉर्ड में नन्द लाल दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में सायल का नाम नंदिया दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव कैंन्थली, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में ।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री हंस राज पुत्र देबणू, निवासी गांव कैंन्थली, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर रिकॉर्ड में हंस राज दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में सायल का नाम हंन्सो दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती मुहाल कैंन्थली खास के राजस्व कागजात माल में हंन्सो के बजाए हंन्स राज किए जाने पर उजर व एतराज हो तो दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव घुन्डेरा, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव घुन्डेरा, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम उसके पति की सर्विस बुक में सावित्री देवी दर्ज है, जोकि सही व दरुस्त है, परन्तु परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सलूणी व भू-राजस्व के इन्द्राज में सायला का नाम प्यारो दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की मुहाल लोहानी खास के राजस्व कागजात माल में प्यारो उर्फ सावित्री देवी किए जाने पर उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सलीम मुहम्मद पुत्र श्री ताज मुहम्मद, निवासी गांव डोवी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में ।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री सलीम मुहम्मद पुत्र श्री ताज मुहम्मद, निवासी गांव डोवी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम उसके पिता की बल्दीयत ग्राम पंचयात डांड के परिवार रजिस्टर व हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से जारी आठवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में ताज मुहम्मद दर्ज है, जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में सायल का नाम के साथ पिता की बल्दीयत दीन मुहम्मद दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती मुहाल कुन्घल खास के राजस्व कागजात माल में पिता की बल्दीयत दीन मुहम्मद उर्फ ताज मुहम्मद किए जाने पर उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हेव राम पुत्र श्री बज़ीरु राम, निवासी गांव दलोग, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में ।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री हेव राम पुत्र श्री बज़ीरु राम, निवासी गांव दलोग, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पाठशाला के त्याग प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत खडजोता के परिवार रजिस्टर रिकॉर्ड में हेव राम दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में सायल का नाम हेव राज दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती मुहाल लडेर खास के राजस्व कागजात माल में हेव राज उर्फ हेव राम किए जाने पर उजर व एतराज हो तो दिनांक 30-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2012 तारीख मरजुआ : 3-4-2013 तारीख पेशी : 23-4-2013 1. श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री बुधी सिंह, निवासी मकान नं0 407/5, पैलेस कालोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती बनिता देवी पुत्री श्री —ष्ण कुमार, निवासी गांव कुठैड, डा0 चैल चौक, तहसील चच्योट, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र शादी दर्ज करने बारे इश्तहार राजपत्र।

श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री बुधी सिंह व श्रीमती बनिता देवी पत्नी श्री पुनीत शर्मा, निवासी मकान नं0 407/5, पैलेस कालोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उनकी शादी हिन्दू धर्म के अनुसार दिनांक 9-12-2012 को हुई है। वास्तविक शादी को नगर परिषद्‌ मण्डी के परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित शादी के बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री बुधी सिंह व श्रीमती बनिता देवी पत्नी श्री पुनीत शर्मा, मकान नं0 407/5, पैलेस कालोनी मण्डी की शादी को नगर परिषद्‌ रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 23-4-2013 को सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 3-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कुर्मदत्त पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव ढंगवाच, डा0 वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त हनोगी में चमारू दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत वान्धी में उसका नाम कुर्मदत्त दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम चमारू उर्फ कुर्मदत्त दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-5-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री ठाकर दास पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव ढंगवाच, डा0 वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त हनोगी में कालू दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत वान्धी में उसका नाम ठाकर दास दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम कालू उर्फ ठाकर दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-5-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राधे —ष्ण ब्यास पुत्र श्री शिवजी ब्यास, निवासी ओगली तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राधे —ष्ण ब्यास पुत्र श्री शिवजी ब्यास, निवासी ओगली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र माधव ब्यास व दामोदर ब्यास की जन्म तिथियां क्रमशः 24-4-2010 व 18-8-2008 हैं, के नाम ग्राम काला आम्ब नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर माधव ब्यास व दामोदर ब्यास के नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री गुरदीप पुत्र श्री सिओ राम, निवासी कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गुरदीप पुत्र श्री सिओ राम, निवासी कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कर्ण की जन्म तिथि 28-7-2004 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कर्ण का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ओलीवाला गड्‌डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ओलीवाला गड्‌डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शुभम की जन्म तिथि 8-2-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शुभम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कुमार पुत्र श्री केवल राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राजेश कुमार पुत्र श्री केवल राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शिवा की जन्म तिथि 17-2-2004 व पुत्री कु0 तानिया की जन्म तिथि 17-8-2002 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शिवा व तानिया का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुखवीन्द्र कौर पुत्री श्री शमशेर सिंह पत्नी श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी मो0 गोविन्दगढ़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुखवीन्द्र कौर पुत्री श्री शमशेर सिंह पत्नी श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी गोविन्दगढ़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अमनदीप सिंह की जन्म तिथि 7-8-1991 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अमनदीप सिंह का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म चन्द पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कर्म चन्द पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र दीपक की जन्म तिथि 8-6-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दीपक का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शौपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, निवासी कच्चा टैंक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शौपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, निवासी कच्चा टैंक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र निशान्त चौहान की जन्म तिथि 7-7-1992 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर निशान्त चौहान का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शमीम अहम्मद पुत्र श्री मुहम्मद अहम्मद, निवासी राम कुडी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमीम अहम्मद पुत्र श्री मुहम्मद अहम्मद, निवासी राम कुडी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शहनवाज की जन्म तिथि 2-4-2005 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शहनवाज का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती —ष्णी देवी पत्नी श्री भरत सिंह पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी मालोवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती —ष्णी देवी पत्नी श्री भरत सिंह पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी मालोवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 3-5-1946 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती —ष्णी देवी का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री मनदीप सिंह, निवासी देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री मनदीप सिंह, निवासी देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री नेहा राणा की जन्म तिथि 18-9-1994 है, का नाम ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 नेहा राणा का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मो0 रफी पुत्र श्री जीमल खान, निवासी औलीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मो0 रफी पुत्र श्री जीमल खान, निवासी औलीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कु0 शादीया की जन्म तिथि 3-1-2010 है व कु0 सानिया की जन्म तिथि 28-2-2007 है के नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 शादीया व कु0 सानिया का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री हरि सिंह पुत्र श्री बहादूर सिंह, निवासी तिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरि सिंह पुत्र श्री बहादूर सिंह, निवासी तिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मोनिका की जन्म तिथि 30-12-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत देवका पुडला, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 मोनिका का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री जयपाल, निवासी रमाधौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री जयपाल, निवासी रमाधौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सरूती की जन्म तिथि 26-5-2011 है, का नाम ग्राम पंचायत रमाधौण, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 सरूती का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री महिन्द्र प्रताप जोशी, निवासी नजदीक केश्व गेस्ट हाउस, हिन्दू आश्रम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री महिन्द्र प्रताप जोशी, निवासी नजदीक केश्व गेस्ट हाउस हिन्दू आश्रम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता महिन्द्र प्रताप जोशी की मृत्यु तिथि 4-7-1980 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर महिन्द्र प्रताप जोशी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2013/20 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सतीश कुमार पुत्र श्री विजय चन्द, निवासी मकान नं0 2440/8 मो0 नया बाजार नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सतीश कुमार पुत्र श्री विजय चन्द, निवासी मकान नं0 2440/8 मो0 नया बाजार नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम की मृत्यु तिथि 9-9-1969 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बच्चना राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बच्चना राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती नयोरती देवी की मृत्यु तिथि 26-5-2010 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती नयोरती देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 29-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-04-10.09_gazette_2013-4_10_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-04-10.09_gazette_2013-4_10_2013.