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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 10, 11 April 2013

Published 11 April 2013

Gazette no.
10
Gazetteid
10/GAZETTE/2013-11/04/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-04-11.10_gazette_2013-4_11_2013
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2013

सख्या जी.ए.बी.-1ए(3)-12/97.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 12-10-1999 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के दफत्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के दफत्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है। 10-राजपत्र/2013-11-04-2013 (281)282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के दफत्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 के उपाबन्ध-"क" में :--

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''पे बैण्ड-4900-10680/- रूपए जमा 1650 /-रूपए ग्रेड पे ।'' ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।

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(Authoritative English text of this Department's Notification No. GAB-1A(3)-12/97 Dated

10-4-2013 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2 10th April, 2013

No. GAB-1A(3)-12/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Daftri Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 1999 notified by this Department Notification of even Number dated 12-10-1999, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called Himachal Pradesh Governor's Secretariat Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion (1st amendment) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure –A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Governor's Secretariat. Daftri Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion) Rules, 1999.

For the existing provisions against Col No. 4, the following shall be substituted namely:

"Pay Band Rs.4900-10680 + 1650 Grade Pay"

By order, Sd/- Secretary (GAD) .

283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2013

संख्या जी.ए.बी.-1ए(3)-1/97.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 12-10-1999 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय के राज्यपाल के जमादार/राज्यपाल के सचिव के जमादार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), अलिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के राज्यपाल के जमादार/राज्यपाल के सचिव के जमादार वर्ग-IV (अराजपत्रित) अलिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के राज्यपाल के जमादार/ राज्यपाल के सचिव के जमादार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) अलिपिकीय सेवायें भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 के उपाबन्ध-"क" में :-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने में विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''पे बैण्ड-4900-10680/- रूपए जमा 1800/- रूपए ग्रेड पे ।'' ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAB-1A(3)-1/97 Dated

10-4-2013 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th April, 2013

No. GAB-1A(3)1/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Jamadar to Governor /Jamadar to Secretary to Governor, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1999 notified by this Department Notification of even Number dated 12-10-1999, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat (Household) Jamadar to Governor/Jamadar to Secretary to Governor Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st amendment) Rules, 2013.

284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure–A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Governor's Secretariat. (Household) Jamadar to Governor/Jamadar to Secretary to Governor Class-IV (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion) Rules, 1999:

For the existing provisions against Col No. 4, the following shall be substituted namely:

"Pay Band Rs. 4900-10680 + 1800 Grade Pay"

By order, Sd/- Secretary (GAD).

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2013

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-60/2012-कांगड़ा.-इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 08-01-2013 जोकि भूमि अर्जन अधिनियम्‌ 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत गांव करयाड़ा निचला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में पेयजल योजना ओवर टैंक ज्वालाजी द्वितीय चरण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए जारी की गई है, के पैरा 4 में गांव का नाम कायाड़ा निचला के स्थान पर करयाड़ा निचला पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री बंटी कुमार पुत्र श्री किशो, निवासी गांव गंडियार, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम किशो है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चौहडा में गलती से कृष्णो दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 अधोहस्ताक्षरी दिनांक 6-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्दर सिंह,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 12/IX-A/2012 तारीख दायर : 23-8-2012 अग्रिम तारीख पेशी : 6-5-2013 श्री कर्म चन्द सुपुत्र श्री देवा राम, निवासी मौजा बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

1. श्री धर्म चन्द सपुत्र श्री देवा राम, निवासी मौजा बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

2. श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री देवा राम निवासी मौजा बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 98/156, खसरा नम्बरान कित्ता-5, रकबा तादादी 00-00-61 हैक्टेयर, मौजा बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा बकरोटा, परगना चूहन के 98/156, खसरा नम्बरान कित्ता-5, रकबा तादादी 00-00-61 हैक्टेयर, मौजा बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतू दरख्वास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी धर्म चन्द सुपुत्र श्री देवा राम को बार-बार समन जारी किए गए लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी धर्म चन्द सुपुत्र श्री देवा राम की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त प्रत्यार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र श्री देवा राम को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 6-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 20/NT/2013/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

Tsamchoe बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tsamchoe d/oChhompal w/o Shri Sonam, निवासी मकान नं0 128-ए जोगीवाड़ा रोड़ मक्लोड़ गंज, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता Kalsang Chodon की जन्म तिथि 6-10-1966 है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 30-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। कर्म चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

रोशन लाल बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रोशन लाल पुत्र श्री जैन्ती राम, निवासी उपऊ (सुक्वड़), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता चरजू देवी की मृत्यु दिनांक 20-4-1974 है, परन्तु ग्राम पंचायत सुक्वड़ में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त चरजू देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

सुप्रीया घोष बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुप्रीया घोष पत्नी श्री विजय कुमार घोष, निवासी सोकणी-दा-कोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता मोनिका घोष की मृत्यु दिनांक 2-5-2010 है, परन्तु ग्राम पंचायत सोकणी-दा-कोट में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मोनिका घोष की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

गुला शाह बनाम

आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री गुला शाह पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद शाह, निवासी रक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता गुलाम मुहम्मद शाह की मृत्यु दिनांक 28-4-2008 है, परन्तु ग्राम पंचायत रक्कड़ में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त गुलाम मुहम्मद शाह की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur,

Himachal Pradesh

Smt. Chhering Lamo w/o Shri Hijen Nargu, r/o Village Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.)

. . Applicant.

Versus

General public

Application u/s 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

Smt. Chhering Lamo w/o Shri Hijen Nargu, r/o Village Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) has presented an application u/s 13 (3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that his son named Ashok Kumar was born on 11-11- 1978 but due to inadvertence, she could not get the birth of her son registered in the records of Gram Panchayat Barang. She has further requested to issue an order for registration of the same in the records of Gram Panchayat Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.

Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said Ashok Kumar in the records of Gram Panchayat Barang, he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i.e. before 27-4-2013 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth of Ashok Kumar and order under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Barang.

Issued under my hand and seal of the Court today on 29th day of March, 2013.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकरी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन लाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी शांगचर, डाकघर पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री मोहन लाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी शांगचर, डाकघर पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत रियाड़ा में ज्ञानी देवी दर्ज है और स्कूल प्रमाण-पत्र में अनिता देवी दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करवाना चाहता है। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसकी पुत्री का नाम पंचायत में ज्ञानी देवी के स्थान पर अनिता देवी दर्ज किया जाए। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनिता देवी का नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को या इस से पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकरी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती यंगजीन पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार, श्री आकाश पुत्रगण श्री सुन्दर सिंह, निवासी व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती कागजात माल करने बारे।

श्रीमती यंगजीन पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार, श्री आकाश पुत्रगण श्री सुन्दर सिंह, निवासी व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र दिया है कि उनके पिता का नाम राजस्व कागजात माल में ठीले दर्ज किया गया है, जबकि उनका नाम सुन्दर सिंह पुत्र श्री तनजोर पुत्र सोनम है तथा राजस्व कागजात माल में दरुस्त किया जावे।

इस बारे आवेदक ने फोटो प्रति आधार कार्ड, पहचान-पत्र नकल परिवार रजिस्टर, मृत्यु प्रमाण-पत्र व ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी ठीले की जगह सुन्दर सिंह की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रिय कानूनगो/पटवारी हल्का द्वारा भी छानबीन करवाई गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुन्दर सिंह पुत्र श्री तनजोर, निवासी पतलीकुहल का नाम दरुस्ती बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 6-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 5-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। पदमा छेरिंग,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री चने राम पुत्र श्री रामू, निवासी गांव व डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जाति वंशावली में दर्ज करने बारे।

श्री चने राम पुत्र श्री रामू, निवासी गांव व डाकघर क्लाथ,  तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि दौरान बन्दोवस्त शजरा नस्व में उनका नाम न मालूम दर्शाया गया है परन्तु वह कोली जाति गोत्र चौहान से समबन्ध रखता है। जिसे वह दर्ज शजरा नस्व कागजात माल करना चाहता है। इस बारे आवेदक ने जाति कोली गौत्र चौहान से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र मुहाल पंजाई, तहसील वालीचौकी, जिला मण्डी से प्राप्त संलग्न किया है साथ ही साथ ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चने राम पुत्र श्री रामू की जाति शजरा नस्ब (वंशावली) में दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 6-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति की जाति दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 5-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। पदमा छेरिंग,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकरी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सन्तोष ठाकुर पत्नी स्व0 श्री रणवीर ठाकुर, निवासी मकान नं0 150, वार्ड नं0 7, भीम निवास, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सन्तोष ठाकुर पत्नी स्व0 श्री रणवीर ठाकुर, निवासी मकान नं0 150, वार्ड नं0 7, भीम निवास, गोम्पा रोड़ मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आदिती ठाकुर जिसका जन्म दिनांक 27-10-1990 को हुआ था, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आदिति ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकरी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती भारती पत्नी श्री राकेश नेगी, निवासी गांव रतनपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती भारती पत्नी श्री राकेश नेगी, निवासी गांव रतनपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की पुत्री ऐंजल नेगी की जन्म तिथि 11-12-2009 है परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। आवेदिका स्थानीय ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती भारती की पुत्री एेंजल नेगी का नाम व जन्म तिथि 11-12-2009 का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत गोपालपुर में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 2/xiii-A-I/2013

तारीख मरजुआ : 1-4-2013

लेखराज पुत्र श्री धनी राम

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री लेखराज पुत्र श्री धनी राम, निवासी ग्राम मझली जायण, परगना बड़ाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा मझली 292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 जायण में लेख राम पुत्र श्री धनी राम दर्ज है जोकि गलत है। परन्तु पंचायत रिकॉर्ड में नाम लेख राज पुत्र श्री धनी राम दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 30-4-2013 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 1-4-2013 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, CPC 324

In the Court of Shri Yogesh Jaswal, Additional District Judge, Fast Track Court, Shimla,

H. P.

Case No. 73-s/13 of 2011.

Shri Pyare Lal s/o Shri Rama Nand, r/o Village Ram Nagar, P.O. Ram Nagar, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H. P.)

. . Appellant.

Versus

1. HP Board of School Education Through its Secretary Board of School Education at Dharamshala, District Kangra (H. P.).

2. General Public

. . Respondent.

Appeal under section 96 CPC

Notice to General public :

WHEREAS in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named respondent is/are avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence, this proclamation is hereby issued against him/them to appear in the court 01-05-2013 at 10-00 A.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which ex parte proceeding will be taken against him/them.

Given under my hand and the seal of the court this 19th day of March, 2013.

Seal.

YOGESH JASWAL,

Additional District Judge,

Fast Track Court, Shimla, H.P.

293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Manjuli Sharma d/o Shri Mast Ram, r/o Village Balghar, P. O. Balghar, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Manjuli Sharma d/o Shri Mast Ram, r/o Village Balghar, P. O. Balghar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of her name Manjuli Sharma whose date of birth is 2-10-1984 in the record of Gram Panchayat Balghar.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 3-5-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 1-4-2013.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Subhash Chand s/o Late Shri Amar Singh, r/o Village Shatheya, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Subhash Chand s/o Late Shri Amar Singh, r/o Village Shatheya, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name his son namely Akshay Verma who was born out of the wedlock between Shri Subhash Chand Smt. Kanta Devi on 15-12-2010 in the record of Panchayat record.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the above mentioned name, may submit objections in writing294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 in this court on or before 26-4-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 25-3-2013.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री नितिन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह जात राजपूत, गांव व डाकघर बहडाला ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त दिए जाने स्वी—ति करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी।

श्री नितिन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह, जात राजपूत, गांव व डाकघर बहडाला ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पिता श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह लगभग चौदह साल से लापता है। पिता की भूमि का इन्तकाल उसके नाम किया जाए। आवेदक ने अपने पिता के लापता हो जाने बारे थाना ऊना मेंं एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई है तथा अखबार में भी विज्ञापन छपवाया है।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि लापता श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह की भूमि का इन्तकाल उसके पुत्र श्री नितिन कुमार के नाम हो जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-4-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है, इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा, इन्तकाल आवेदक नितिन कुमार के नाम कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, वासी गांव कलोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, वासी गांव कलोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 15-1-2011 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज अंजना कुमारी पुत्री श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव डुगराल, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुई है और तबसे बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण नगर पंचायत कलोह अनुसार प्रार्थी की शादी सम्बन्धित पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजी—त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। मनोज ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम लाल, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम लाल, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 27-4-2007 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज राकेशा कुमारी पुत्री श्री चरण दास, निवासी गांव बडूही, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है और तबसे बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण नगर पंचायत गगरेट अनुसार प्रार्थी की शादी सम्बन्धित पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजी—त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2013/21 चैत्र, 1934 आज दिनांक 18-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। मनोज ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री रोहित जसवाल पुत्र श्री सरवन सिंह, वासी गांव बडोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रोहित जसवाल पुत्र श्री सरवन सिंह, वासी गांव बडोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 30-11-2011 को मुताबिक हिन्दु-रीति रिवाज मनीशा पुत्री श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है और तबसे बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण नगर पंचायत बडोह अनुसार प्रार्थी की शादी सम्बन्धित पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजी—त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। मनोज ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-04-11.10_gazette_2013-4_11_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-04-11.10_gazette_2013-4_11_2013.