राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th April, 2013
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate 1st Class, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of drawl of salary and T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.
By order Sd/- Registrar General. 22-राजपत्र/2013-29-04-2013 (493)494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA– 171 0 01
NOTIFICATION
Shimla, the 27th April, 2013
No. HHC/GAZ/14-53/74-V.—In the interest of administration, the following transfers and postings of the members of the H.P. Judicial Service are hereby ordered:—
1. Sh. J.S. Mahantan, Legal Advisor to the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh, Shimla will remain posted as such in the State Lokayukta, Himachal Pradesh, Shimla 2. Sh. Chirag Bhanu Singh, LR-cum-Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh will remain posted as such in the State Law Department.
3. Sh. J.K. Sharma, Director, H. P. Judicial Academy, Shimla will remain posted as such in the H. P. Judicial Academy, Shimla.
4. Sh. Yashwant Singh, Additional District and Sessions Judge, Una is transferred and posted as Member Secretary, H.P.State Legal Services, Authority, Shimla/Coordinator, Main Mediation Centre, H. P. High Court, Shimla.
5. Sh. Rajinder Kumar Sharma, Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala is transferred and posted as Special Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla in the State Law Department.
6. Sh. Madan Kumar, Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Mandi is transferred and posted as Additional Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla in the State Law Department.
7. Ms. Anuja Sood, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Theog is transferred and posted as Joint Director in the H. P. Judicial Academy, Shimla.
8. Ms. Sheetal Sharma, Deputy Director, H. P. Judicial Academy, Shimla will remain posted as such in the H.P. Judicial Academy, Shimla.
9. Shri Aslam Beg, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Dehra is transferred and posted as Administrator-Coordinator, Main Mediation Centre, H. P. High Court, Shimla.
By order of the Hon'ble High, Court of Himachal Pradesh, Rgistrar General.
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 27 अप्रैल, 2013
संख्याः विद्युत-छः (5)-43/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम)495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चढ़गांव, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में 66 के0वी0/132 के0वी0/220 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (है0 में) शिमला चढ़गांव चढ़गांव 1095 00-02-63 1096 00-02-84 1097 00-26-47 1098 00-05-03 1099 00-03-21 1100 00-01-02 1108 00-22-84 1109 00-04-39 1110 00-01-49 1111 00-02-20 1112 00-03-77 1113 00-09-53 1114 00-02-78 1115 00-03-04 1116 00-07-40 1117 00-10-76 1119 00-00-60 1120 00-00-38 1840/1121 00-00-21 1841/1121 00-17-56 1122 00-02-14 1128 00-07-87 1242 00-04-19 1243 00-04-53 1244 00-03-29 1245 00-05-17 1246 00-01-61 1247 00-00-89496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 1249 00-03-80 1250 00-03-30 1256 00-02-61 1257 00-03-14 1261 00-00-60 1262 00-01-76 1263/1 00-01-75 1265/1 00-00-45 कुल कित्ता-36 कुल रकवा- 01-75-25
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीख, 13 दिसम्बर, 2012
संख्याः विद्युत-छः (5)-27/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सीसी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद् है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मौखरी, ह0न0 (149), तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-III के स्विचयार्ड निर्माण से असुरक्षित होने पर भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयॉं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयॉं, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) चम्बा चम्बा मौखरी (149) 224 01-17-00 226 00-09-00 227 00-11-00 कित्ता-03 02-17-00
आदेश द्वारा, हस्तक्षारित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935
NAGAR PANCHAYAT SUNNI
(CONTROL AND REGULATION) OF MUCK DUMPING BYE-LAWS, 2013
NOTIFICATION
Dated the, 24th April, 2013
No. NP Sunni/2013-233.—The following Muck Dumping Bye-Laws, 2013 made by the NP Sunni in the exercise of the power conferred by section 216, 217 and section 219 read with clause (v and zb)of sub section (1) of section 202 of Himachal Pradesh Municipal Act 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time are hereby published in Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public and notice is hereby given that the said draft bye laws shall be considered by the NP after expiry of period of 15 days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
If any person, likely to be affected by these draft bye laws has any objection(s) against these draft rules, he may sent the written objection to the Secretary within the aforesaid period .
Objections, if any, received with in the period as prescribed above, shall be taken in to consideration by the NP Sunni before finalizing these bye laws namely:—
"NP Sunni (Control and Regulation) of Muck Dumping Bye laws 2013"
Preliminary
1. Short title, commencement and application.—(i) These bye laws may be called, "NP Sunni (Control and Regulation) of Muck Dumping Bye laws 2013"
(ii) These bye laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.
(iii) These bye laws shall be applicable within the jurisdiction of NP Sunni as defined from time to time.
2. Definition.—(i) In these bye laws, unless the context otherwise requires ;—
(a) "Act"- means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time.
(b) "Applicant"- means any person applying for permission for dumping of muck in authorized dumping place as specified by the NP.
(c) "Authorized Officer"- means any officer/official duly authorized by the NP Sunni under these bye laws.
(d) "Muck"- includes earth or stone, material of any description or any rubbish or polluted or obnoxious matter or Debris including building construction waste.
(e) "Place"-means authorized site specified by the NP Sunni for the dumping of muck.
(f) Judicial magistrate first class"- means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of NP Sunni under the Act.
(g) Words and expressions used in these Bye–Laws but not defined here in shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.
498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 19353. Prohibition on Muck Dumping.—(i) No person, either by himself or through another shall knowingly or otherwise throw or cause to be thrown any kind of Muck in any place other than the place specified by the NP Sunni for dumping of muck within their area .
(ii) Any person found dumping the muck illegally, unauthorizedly and without any permission shall be liable for penalty under bye-laws and the vehicles or tools used for such dumping shall be impounded.
4. Procedure for Application and grant of permission.—(i) Applicant or the person concerned intended to commence the construction within the area of the NP shall in writing submit detailed estimate of Muck to be generated from the plot/construction site to the NP on the prescribed Performa annexed with these bye-laws as appendix-1 at the time of submission of their building map/plan for sanction the building plan without such estimate shall not be considered for sanction. However in the case of repair of building or in the case where no planning permission is required the permission for dumping debris shall obtained from the NP authorities by moving an application mentioning therein the full particulars of the applicant of the applicant.
(ii) The estimate submitted by the applicant shall be verified by the concerned official after spot inspection and thereafter shall be sent to Secretary/Junior Engineer Nagar Panchayat for raising the bill and for according necessary permission in favor of applicant.
(iii) The permission for dumping of debris shall be accorded only after obtaining the receipt of the amount to be deposited by the applicant in the NP on this account.
(iv) The place for dumping of muck shall be communicated to the applicant by the NP authority in writing and the name of place/area for dumping and name of the authority shall also be mentioned in their building sanction letter further intimation of the sanction shall also be given to junior engineer/sanitary inspector department of the NP or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the NP for managing the dumping site.
(v) During transportation of the muck a person shall have to carry the original permission A copy of which shall be affixed on the wind screen of the vehicle and the same shall have to be shown to the authorized officer of the NP at the time of inspection. However in case of manual transportation of debris the person carrying the same shall have to show the original sanction to the inspecting staff /authorized officer at the time of inspection.
(vi) There shall be a restriction on the movement of the vehicles carrying muck after the sun set and before the sun rise. The normal timing for dumping muck in the dumping site will be between 9.00 A. M. to 5.00 P. M. However in case of exigencies and in view of traffic regulations in the town in the area the NP my in writing relax such timings.
(vii) No one shall be permitted to carry the digging and excavation of plot or land after sun set and before sun rise but the NP in larger public interest or in the case of emergent circumstances may relax such imposition/restrictions on receiving written request from the applicant or the concerned agency or the authority interested in this regard .
(viii) The person after obtaining the sanction of building map from the competent authority or before raising the construction at site is required to install a painted board of size 3'x2' indicating there in the number and date of sanction, commencement of construction and hours during which construction can be carried out time when excavation can be done, name of dumping499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 site allotted to to the applicant for the purpose of dumping muck, nature of sanction the area of construction sanctioned on each floor and telephone number of the control room set by the NP for entertainment of complaints etc.
(ix) The engineering branch of the Nagar Panchayat shall prescribed the conditions relating to the application of muck generation from the plot, grant of sanction for muck disposal and condition relating to affixing of board at site giving therein the details mentioned in clause (viii) at the time of grant of building sanction.
5. Rates for dumping of muck.—the following rates shall be applicable for dumping of muck in the specified places.
(i) Per cement bag Rs. 10/-Per Bag (ii) Pickup Rs. 150/- per pickup (iii) Tipper light duty Rs. 350/- per tipper (iv) Tipper heavy duty/truck Rs. 500/- per tipper/truck (v) By Manual Carriage Rs. 10/- Per Bag (vi) By Mule Carriage Rs. 10/- Per Bag
An increase of 10% on the rates shall be applicable after every financial year which shall be notified by the Nagar Panchayat.
6. Duties and responsibilities of applicant/owner.—(i) It shall be the duty and responsibility of the owner o make available all the sanctions/permissions granted by the competent authority to the persons so hired or engaged by him for dumping of muck in the place specified by the Nagar Panchayat.
(ii) Whosoever is found dumping muck at a place other than the places and in contravention of the conditions specified by the N, the owner and the person caught dumping the muck shall be liable jointly for penalty under these bye laws.
(iii) At the time of transportation of muck the person concerned shall make available the permission to the inspecting staff at the time of inspection of vehicle without causing any hindrance.
7. Impounding of vehicle.—(i) The authorized officer of the NP either on the information received by himself or through any other source immediately on receiving such information may stop and inspect the vehicle carrying muck for the purpose of ascertaining the the required permission at any point of time and impound the same if found violating the provision of these bye -laws.
(ii) The vehicle shall only be released in case the registered owner of the vehicle applies for compounding of offence(s) under these Bye-Laws.
(iii) the official impounding the vehicle shall immediately report to this effect in writing to the Secretary of the NP and keep the same in custody at place designated by the NP till it is not released to the registered owner the halt charges of this vehicle at such designated place shall be levied @ Rs. 500/- per day payable by registered owner to the NP in cash or through demand draft.
8. Compounding of offences.—All the offences published under these Bye-Laws may before the institution of prosecution be compounded by such officer as may be authorized by the500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 NP or its executive officer in this behalf, on payment of such sum as may be specified by such officer under such Bye- Laws.
9. Offences to be tried summarily.—The offences which are not compounded shall be tried in a summary manner by the special Judicial Magistrate under section 383 of the Himachal Pradesh Municipal act 1994 read with section 260 of the code of criminal procedure, 1973.
10. Penalty.—(i) Whosoever, is guilty of dumping muck at a place other than the place (s) specified/notified by the Nagar Panchayat the rate of penalty shall be ten times at the first instance, twenty times at the second instance and for the third instance or thereafter the amount of penalty shall be thirty times of the actual rate of dumping as fixed by the Nagar Panchayat as per clause 5 of the Bye –Laws .
(ii) In case of repeated violation in addition to penalty as specified above ,the owner at whose instance the construction/excavation work is carried out and is found dumping the muck illegally or without the permission of the competent authority, as the case may be shall also be liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Secretary may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration if any granted in his/her favour including withdrawal of building sanction granted in favour of the owner concerned.
By order, Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Sunni.
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APPENDIX-1
(See Bye-laws 4(i))
Performa for estimation of muck generation
1. Name of the applicant of the Plot/land/project
2. Area and Khasra No. of the Plot/land/project
3. Location of the Plot/land/project
4. Whether owner or builder or otherwise please specify.
5. Estimated quantity of muck to be generated (quantity must be specified in cubic meters) along with estimate duly signed by the authorizedperson
Sd/-
Signature,
(Name and address of the applicant).
Sd/- Secretary Date : 24-04-2013 Nagar Panchayat Sunni, Distt. Shimla, H.P. Place : Sunni501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935
502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935_________
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 29th April, 2013
No. UD-A (1)-1/2013-loose .—In partial modification of this Department notification of even number dated 16-2-2013, the father's name of second nominated member of Nagar Panchayat Chowari, Distt Chamba, may be read as Sh. Desh Raj S/o Sh. Duni Chand, resident of ward No.2, Nagar Panchayat, Chowari, Distt. Chamba, H. P. instead of Sh. Desh Raj S/o Sh. Chatro Ram, Ward No.2, Nagar Panchayat Chowari, Distt. Chamba, H. P.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (UD) .
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र श्री चाढ, निवासी गांव उपरला डिव्वर, मौजा लपियाणा, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।
श्री रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र श्री चाढ, निवासी गांव उपरला डिव्वर, मौजा लपियाणा, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत मनेई में नाम खरूदी राम दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र श्री चाढ है।507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती खरूदी उर्फ रमेश चन्द के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 105/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्रीमती विमला बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती विमला पत्नी श्री दुरवीर, निवासी सोकनी-दा-कोट, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री पल्लवी भण्डारी की जन्म तिथि 1-3-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 4-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 8/2013 तारीख पेशी : 13-5-2013 शीर्षक :
श्री शशीपाल पुत्र श्री अमर सिंंह, निवासी मुहाल डैंई, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 श्री शशीपाल पुत्र श्री अमर सिंंह, निवासी मुहाल डैंई, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत डैंई के अभिलेख में अमर सिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल डैंई, मौजा धीरा में अमरी पुत्र श्री दुनी चन्द दर्शाया गया है। जोकि गलत दर्ज है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल डैंई, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा में अमरी पुत्र श्री दुनी चन्द के बजाए अमरी उपनाम अमर सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 3/2013 तारीख दायरा : 8-4-2013 तारीख पेशी : 8-5-2013 शीर्षक :
श्रीमती सुमना देवी पत्नी स्व0 श्री होशयार सिंंह, निवासी मुहाल व डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुमना देवी पत्नी स्व0 श्री होशयार सिंंह, निवासी मुहाल व डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पति श्री होशयार सिंह की मृत्यु मुहाल भदरोल, डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा में दिनांक 10-4-1990 को हुई थी। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्री होशयार सिंह की मृत्यु दिनांक 10-4-1990 पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत भदरोल को पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 4/2013 तारीख दायरा : 8-4-2013 तारीख पेशी : 8-5-2013 शीर्षक :
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी मुहाल व डाकघर गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी मुहाल व डाकघर गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती कोका देवी की मृत्यु मुहाल गगल, डाकघर गगल, उप-तहसील धीरा में दिनांक 14-7-2000 को हुई थी। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्रीमती कोका देवी की मृत्यु दिनांक 14-7-2000 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 9/2013 तारीख पेशी : 17-5-2013 शीर्षक :
श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द, निवासी हार लियुगनी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द, निवासी हार लियुगनी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ इस आशय से पेश किया है कि उसका असली नाम कशमीर सिंह है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल हार लियुगनी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा में श्री कशमीर चन्द दर्शाया गया है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। 510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड हार लियुगनी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा में कशमीर चन्द के बजाए कशमीर चन्द उपनाम कशमीर सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 10/2013 तारीख पेशी : 17-5-2013 शीर्षक :
श्री भगवान सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मरूंह वूहली, मौजा मरूंह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री भगवान सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मरूंह वूहली, मौजा मरूंह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ इस आशय से पेश किया है कि उसका असली नाम भगवान सिंह है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल मरूंह वूहली, मरूह, देवी, मलेहड, पट, देवी, उप-तहसील धीरा में भवानी सिंह दर्शाया गया है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल मरूंह वूहली, मरूह, देवी, मलेहड, पट, देवी, उप-तहसील धीरा में भवानी सिंह के बजाए भवानी सिंह उपनाम भगवान सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 11/2013
तारीख पेशी : 17-5-2013 शीर्षक :
कस्तूरवा देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी मुहाल नोरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 बनाम
आम जनता
कस्तूरवा देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी मुहाल नोरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नोरा में कुम्भी देवी दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल व मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा में कस्तूरवा देवी दर्शाया गया है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल व मौजा नोरा, उप-तहसील धीरा में कस्तूरवा देवीे पुत्री श्री लाल चन्द के बजाए कस्तूरवा देवी उपनाम कुम्भी देवी पुत्री श्री लाल चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 26/2012 तारीख पेशी : 22-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री वरफी पुत्र श्री चोधरी, 2. वनवारी पुत्र वजीर पुत्र चोधरी, निवासी देहरू, मौजा (सायलान)। काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. रोडा राम, 2. देश राज, 3. चुनी लाल पुत्रान, 4. काया देवी, 5. कमला देवी पुत्रियां, 6. दयोलड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, 7. सन्जू पुत्र, 8. लता देवी पुत्री उर्मिला देवी, 9. जुल्फी राम, 10. सुभाष चन्द पुत्र, 11. कान्ता देवी, 12. सावित्री देवी, 13. सत्या देवी पुत्री श्री सीता राम, 14. जोहन्डू राम, 15. होशयार सिंह पुत्रान वरफी पुत्र चोधरी, सभी निवासी मुहाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 51, खतौनी नम्बर 103, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 0-28-79 है0 स्थित मुहाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। 512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 27/2012 तारीख पेशी : 22-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री वरफी पुत्र श्री चोधरी, 2. वनवारी पुत्र वजीर पुत्र चोधरी, निवासी देहरू, मौजा (सायलान)। काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती : 1. जोहन्डू राम, 2. होशयार सिंह पुत्रान वरफी पुत्र चोधरी, 3. रोडा राम, 4. देश राज, 5. चुनी लाल पुत्रान, 6. काया देवी, 7. कमला देवी पुत्री, 8. दयोलड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, 9. सन्जू पुत्र, 10. लता देवी पुत्री उर्मिला देवी, 11. जुल्फी राम, 12. सुभाष चन्द पुत्र, 13. कान्ता देवी, 14. सावित्री देवी, 15. सत्या देवी पुत्री श्री सीता राम, सभी निवासी मुहाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 52, खतौनी नम्बर 104, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 0-23-24 है0 स्थित मुहाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 43/2012 तारीख पेशी : 17-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री केहर सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील (सायलान)। धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती : 1. सुभाष चन्द, 2. मदन लाल पुत्र प्रेमा उपनाम परमा, 3. अरविन्द सिंह पुत्र, 4. अरुणा कुमारी पुत्री, 5. कविता कुमारी पुत्री, 6. सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री उधम, 7. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 8. भूप सिंह पुत्र, 9. ओम प्रकाश, 10. ओंकार सिंह पुत्रान केहर सिंह, 11. विनय कुमार पुत्र, 12. सीमा कुमारी पुत्री, 13. सुषमा देवी पुत्री, 14. सुदेश कुमारी पत्नी ओंकार सिंह, सभी निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 05, खतौनी नम्बर 7, 8 व 9, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 0-30-28 है0 स्थित मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 44/2012 तारीख पेशी : 17-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री केहर सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील (सायलान)। धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 सर्वश्री/श्रीमती : 1. अरविन्द सिंह पुत्र, 2. अरुणा कुमारी पुत्री, 3. कविता कुमारी पुत्री, 4. सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री उधम, 5. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 6. भूप सिंह पुत्र, 7. ओम प्रकाश पुत्र, 8. ओंकार सिंह पुत्रान केहर सिंह, सभी निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 04, खतौनी नम्बर 4, खसरा कित्ता 17, रकबा तादादी 01-39-39 है0 स्थित मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 45/2012 तारीख पेशी : 17-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री केहर सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील (सायलान)। धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. अरविन्द सिंह पुत्र, 2. अरुणा कुमारी पुत्री, 3. कविता कुमारी पुत्री, 4. सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री उधम, 5. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 6. भूप सिंह पुत्र, 7. ओम प्रकाश पुत्र, 8. ओंकार सिंह पुत्रान केहर सिंह, सभी निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 07, खतौनी नम्बर 7, खसरा कित्ता 22, रकबा तादादी 01-63-61 है0 स्थित मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 46/2012 तारीख पेशी : 17-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री केहर सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील (सायलान)। धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. सुभाष चन्द पुत्र, 2. मदन लाल पुत्र श्री प्रेमा उपनाम परमा, 3. अरविन्द सिंह पुत्र, 4. अरुणा कुमारी पुत्री, 5. कविता कुमारी पुत्री, 6. सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री उधम, 7. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 8. भूप सिंह पुत्र, 9. ओम प्रकाश पुत्र, 10. ओंकार सिंह पुत्रान केहर सिंह, 11. रतन चन्द पुत्र श्री सुन्दर, सभी निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 08, खतौनी नम्बर 15, खसरा नम्बर 187, रकबा तादादी 0-01-89 है0 स्थित मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 19/2012 तारीख पेशी : 17-5-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री केहर सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील (सायलान)। धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. अरविन्द सिंह पुत्र, 2. अरुणा कुमारी पुत्री, 3. कविता कुमारी पुत्री, 4. सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री उधम, 5. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 6. ओंकार सिंह पुत्र, 7. भूप सिंह पुत्र, 8. ओम प्रकाश पुत्रान केहर सिंह, 9. मिहन्दर सिंह पुत्र, 10. सिमरो देवी पुत्री, 11. अती देवी पुत्री, 12. सुमना देवी पुत्री, 13. रोशनी देवी पत्नी परस राम, सभी निवासी मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 1 . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 164, खतौनी नम्बर 218, खसरा नम्बर 1036, रकबा तादादी 0-04-14 है0 स्थित मुहाल हार, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 1/2013 उनवान मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज कब्जा व काश्त तारीख पेशी : 17-5-2013 श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र स्व0 श्री जगत राम, निवासी वार्ड नं0 3, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . फरीकअब्बल/प्रार्थी।
बनाम
श्री रोशन लाल, जोगिन्द्र पाल, तिलक राज पुत्रगण व श्रीमती प्रकाश सरोजना, कुसुम पुत्रियां श्री आज्ञा राम, सन्तोष कुमारी, विमला देवी, जयवन्ती देवी पुत्रियां श्री वन्शी लाल, —ष्ण गोपाल जगत राम,517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 कुशललता, सुमनलता पुत्रियां श्री जगत राम व मुकन्द लाल, ठाकुर दास, सालिग राम पुत्रगण श्री झिंडूमल व . . फरीकदोयम। आज्ञा राम पुत्र श्री किरूमल, निवासी नगर पंचायत जुब्बल
दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज कब्जा व काश्त बाबत भूमि ख0 नं0 408, 409, 411, 412 व 413, कित्ता 5, रकबा तादादी 324-78 वर्ग मीटर, वाका मुहाल नगर पंचायत जुब्बल।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में भूमि ख0 नं0 408, 409, 411, 412 व 413, कित्ता-5, रकबा तादादी 324-78 वर्ग मीटर, वाका मुहाल नगर पंचायत जुब्बल के दरुस्ती इन्द्राज कब्जा काश्त हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। मुकद्दमा में फरीकदोयम को समन जारी किए गए परन्तु अधिकतर प्रतिवादियों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है।
अतः प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि की दरुस्ती इन्द्राज बारे कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है अन्यथा मुकद्दमा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 9-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री बृज भूषण सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द, निवासी गिल्टाड़ी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री बृज भूषण सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द, निवासी गिल्टाड़ी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री अयाति की जन्म तिथि 12-4-2012 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत गिल्टाड़ी के अभिलेख में समय पर नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गिल्टाड़ी के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी तथा प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गिल्टाड़ी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 12-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री रामेश्वर दत्त सुपुत्र श्री शाम लाल, निवासी मटासा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री रामेश्वर दत्त सुपुत्र श्री शाम लाल, निवासी मटासा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र व पुत्रियों की जन्म तिथियों का इन्द्राज ग्राम पंचायत झड़ग नकराड़ी के अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा अब करवाना चाहता है।
बच्चों की जन्म तिथियां निम्न प्रकार से हैं :—
1. श्रुति शर्मा ः 27-2-1992 2. —तिका शर्मा ः 25-10-1996 3. प्रत्युश शर्मा ः 14-12-1999
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के उपरोक्त बच्चों की जन्म तिथियों का इन्द्राज ग्राम पंचायत झड़ग नकराड़ी के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी तथा प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथियाें को ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 11-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 12/2013
तारीख दायर : 2-3-2013 श्रीमती हीरा दासी पुत्री श्री सेवा राम, निवासी गांव कलै, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 नाम दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 श्रीमती हीरा दासी पुत्री श्री सेवा राम, निवासी गांव कलै, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम हीरा दासी मुताबिक पहचान-पत्र व कागजात माल के सही व दरुस्त है परन्तु पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में किशन दासी दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। पंचायत अभिलेख में किशन दासी के स्थान पर हीरा दासी दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हीरा दासी का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख सराहन में किशन दासी के स्थान पर हीरा दासी उर्फ किशन दासी दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Yash Pal s/o Shri Laiq Ram, r/o Village Balowa, Tehsil Theog, District Shimla, . . Applicant. Himachal Pradesh
Versus
The general public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Yash Pal s/o Shri Laiq Ram, r/o Village Balowa, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son Shubham whose date of birth is 29-6-2011 in the record of Gram Panchayat Bharara, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 13-5-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and the seal of the court on this11th day of April, 2013.
Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Sunil Kumar s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Sehdoli, P.O. Kokunala, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh
Versus
The general public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Sunil Kumar s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Sehdoli, P.O. Kokunala, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of names of his son Ankit Kumar whose date of birth is 6-6-2009 and daughter namely Samiksha whose date of birth is 11-11-2011 in the record of Gram Panchayat Halailla, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of above mentioned names, may submit objection in writing in this court on or before 14-5-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and the seal of the court on this 11th day of April, 2013.
Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla,
Himachal Pradesh
Shri Sanjeev s/o Shri Mohan Singh, r/o Village Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla, . . Applicant. Himachal Pradesh
Versus
The general public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Sanjeev s/o Shri Mohan Singh, r/o Village Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter Sunakshi whose date of birth is 2-12-2011 in the record of Gram Panchayat Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of above mentioned name, may submit objection in writing in this court on or before 22-5-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and the seal of the court on this 22nd day of April, 2013.
Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
521राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 6/xiii-A-1/2013
श्री मुन्शी राम पुत्र श्री धुन्दा, निवासी मुहाल सोहल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री मुन्शी राम पुत्र श्री धुन्दा, निवासी मुहाल सोहल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सोहल, तहसील सुन्नी में मुशु पुत्र श्री धुन्दा दर्ज है, जोकि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में नाम मुन्शी राम पुत्र श्री धुन्दा दर्ज है, जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 24-5-2013 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-4-2013 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री राम कर्ण, निवासी ग्राम जुड्डी कलां, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री राम कर्ण, निवासी ग्राम जुड्डी कलां, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 23-11-2008 को श्रीमती रीना पुत्री श्री सरवण कुमार पत्नी श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री राम कर्ण, निवासी ग्राम जुड्डी कलां, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री राम कर्ण, निवासी ग्राम जुड्डी कलां, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती रीना पुत्री श्री सरवण कुमार पत्नी श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री राम कर्ण, निवासी ग्राम जुड्डी कलां, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) की शादी का इन्द्राज 522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख 1935 कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-5-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 6-5-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 3-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री करनैल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी ग्राम सौड़ी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री करनैल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी ग्राम सौड़ी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 15-2-2012 को श्रीमती पवनदीप पुत्री श्री प्रीतपाल सिंह पत्नी श्री करनैल सिंह, निवासी ग्राम सौड़ी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत रड़ियाली में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री करनैल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी ग्राम सौड़ी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती पवनदीप पुत्री श्री प्रीतपाल सिंह पत्नी श्री करनैल सिंह, निवासी ग्राम सौड़ी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) की शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत रड़ियाली में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-5-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 9-5-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित