Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 35, 16 May 2013

Published 16 May 2013

Gazette no.
35
Gazetteid
35/GAZETTE/2013-16/05/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-05-16.35_gazette_2013-5_16_2013
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 16 मई, 2013/26 वैशाख, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th May, 2013

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIII.—It is hereby notified for information of the Civil Judges (Junior Division) concerned that the 60th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

35-राजपत्र/2013-16-05-2013 (1007)1008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

Date Paper/subject Time
Thursday J une 6, 2013 Criminal Law C ivil Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Friday J une 7, 2013 Revenue Law-I R evenue Law-II 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Second Saturday J une 8, 2013 Accounts C onstitutional Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM

By order,

Sd/-

Registrar General,

Secretary Departmental,

Examination Committee.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th May, 2013

No. HHC/Admn.3 (283)/90.—08 days commuted leave on and with effect from 23-04-2013 to 30-04-2013 is hereby-sanctioned ex-post-facto, in favour of Shri Chhape Ram, Deputy Registrar –cum- Special Secretary to Hon'ble the Chief Justice of this Registry.

Certified that Shri Chhape Ram has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Chhape Ram would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar-cum Special Secretary to Hon'ble the Chief Justice, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th May, 2013

No. HHC/Admn.3 (284)/90.—12 days earned leave on and w.e.f. 13-05-2013 to 24-05-2013 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling 11-05-2013 &1009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 12-05-2013 and suffix gazetted holiday and Sunday falling on 25-05-2013 & 26-05-2013 is hereby sanctioned in favour of Shri Piar Chand , Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Piar Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Piar Chand would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th May, 2013

No. HHC/Admn.16 (8)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5 (vi) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Abhishek Dhiman, Advocate, Hamirpur, as Oath Commissioner at Hamirpur, H. P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

FINANCE (Regulation) DEPARTMENT

RESOLUTION

Shimla-171002, the 9 th May, 2013

No. Fin-C-A (3)–4/2001.—It is announced for general information that during the year 2012-2013, accumulation to the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest @ 8.8% (eight point eight percent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 01-04-2012.

Ordered that Resolution is published in Gazette of Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance) .

1010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

FINANCE (Regulation) DEPARTMENT

RESOLUTION

Shimla-171002, the 9 th May, 2013

No. Fin-C-A (3)–4/2001.—It is announced for general information that during the year 2013-2014, accumulation to the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest @ 8.7% (eight point seven percent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 01-04-2013.

Ordered that Resolution is published in Gazette of Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance) .

_________

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 मई, 2013

संख्याः श्रम (ए) 4-6/2010-बी.ओ.सी.डब्ल्यू पार्ट-IV.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत श्क्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति से परामर्श के पश्चात्‌, सरकार की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-6/2007-बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008, द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2013 है।

2. नियम 266 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 266 के उप-नियम (4) में "5 रूपये" अंक और शब्द के स्थान पर "एक रूपया "शब्द रखे जाएंगे।

3. नियम 267 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 267 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

" 267 निधि के लिए अंशदान.-

(1) निधि का हिताधिकारी तीन वर्ष के लिए निधि में केवल 9 रूपए का अंशदान करेगा। यह अंशदान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रिम में जमा किया जाएगा।

(2) निधि का हिताधिकारी तीन वर्ष के पश्चात्‌ आगामी तीन वर्षों के लिए केवल 15/- रूपए की फीस के संदाय पर सदस्यता का नवीनकरण करवा सकेगा।

(3) यदि कोई हिताधिकारी उप-नियम (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्‌, एक वर्ष की अवधि के लिए अंशदान का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो वह निधि का हिताधिकारी नहीं रहेगा। तथापि सचिव या उसके द्वारा इस निमिा प्राधिकृत1011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 अधिकारी की अनुज्ञा से, प्रतिमास केवल 2/- रूपए के जुर्माने सहित, संदाय पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा पुनराम्र्भ केवल दो बार ही अनुज्ञात किया जाएगा, सदस्यता पुनः आरम्भ कर सकेगा। "।

4. नियम 278 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 278 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(1) बोर्ड, हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा में, मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो, निधि के मृतक सदस्य के नामनिर्देशितियों/आश्रितों को केवल एक लाख रूपए की रकम मंजूर कर सकेगा।" 5. नियम 280 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 280 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"280 हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.- बोर्ड, हिताधिकारियों को चिकित्सा उपचार के लिए केवल सरकारी अस्पतालों/सरकार द्वारा अनुमोदित/पैनलित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रतिवर्ष केवल 5000/- रूपए तक की विाीय सहायता मंजूर कर सकेगा। आवेदन प्ररूप -42 पर ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत किए जाएंगे।"।

6. नियम 281 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 281 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"शिक्षा हेतु विाीय सहायता.-(1) बोर्ड, निधि के सदस्यों के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित दरों पर विाीय सहायता उपलब्ध करवा सकेगाः -

क्रम संख्या अध्ययन का पाठ्‌यक्रम/और स्तर/मानदण्ड रूपए रकम (प्रतिवर्ष)
1. पहली से पांचवी स्तर तक 1,000.00
2. छठी से आठवीें स्तर तक 1,200.00
3. नौवीं से दसवीें स्तर तक 1,500.00
4. 101 एवं 102 स्तर तक 2,000.00
5. (क) स्नातक कक्षाएं :
(i) कला स्नातक (ii) बी.एस.सी./बी. कॉम बी.बी.ए. या इसके समतुल्य 2,500.00 3,000.00
(ख) स्नातकोत्तर :
(i) कला एवं वाणिज्य स्ट्रीम (ii) विज्ञान -स्ट्रीम 3,500.00 4,000.00
6. डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम अवधि;
(i) एक वर्ष (ii) दो वर्ष (iii) तीन वर्ष 2,500.00 3,000.00 4,000.00
7. व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम-उपाधियां 10,000.00
8. पी एच डी, अनुसंधान पाठ्‌यक्रम 15,000.00

7. नियम 282 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 282 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"282 विवाह के लिए विाीय सहायता.-सदस्य, सदस्यता के दो मास के पूर्ण होने के पश्चात्‌, अपने बच्चे के विवाह के लिए केवल इक्कीस हजार रूपए की विाीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा और यह राशि उसे केवल दो बच्चों के विवाह तक ही अनुज्ञात की जाएगी। इस सहायता1012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा प्ररूप-44 में सचिव या उस द्वारा इस निमिा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा।"।

8. नियम 283 (ख) का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 283 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्था्‌तः--

" 283(ख) महिला कर्मकारों के लिए साईकिल.-महिला कर्मकारों को, जो निधि की दो मास से सदस्य हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए साईकिल के क्रय हेतु वाहन सहायता के रूप में केवल तीन हजार रूपए उपलब्ध करवाए जाएंगे।"।

9. नियम 283 (ग) और 283(घ) का जोड़ा जाना.-उक्त नियमों के नियम 283(ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्था्‌तः--

"283 (ग) मिट्‌टी तेल/डीजल स्टोव भाा.-बोर्ड, हिताधिकारियों को क्रय बिल को प्रस्तुत करने पर, मिट्‌टी तेल/डीजल स्टोव के क्रय हेतु केवल पन्द्रह सौ रूपए की रकम मंजूर कर सकेगा। "283 (घ) कौशल विकास भाा.-बोर्ड, हिताधिकारियों के बच्चों को कौशल विकास भत्ाा अपनाने के लिए निम्नलिखित दरों पर कौशल विकास भत्ाा उपलब्ध करवा सकेगा :--

(i) पचास प्रतिशत तक या इससे अधिक की प्राकृतिक निशक्तता की दशा में केवल एक हजार पाँच सौ रूपए;

(ii) अन्य के लिए केवल एक हजार रूपए।

भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के हिताधिकारियों को कौशल विकास भत्ाा ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार ने कौशल विकास भत्ाा स्कीम, 2013, द्वारा अंगीकृत किया है। कौशल विकास भत्ाा उन हिमाचलियों को प्रदान किया जाएगा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दस जमा दो की शैक्षिक अर्हता रखतें हों और जो 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हों। उपरोक्त कौशल विकास भत्ाा श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हिताधिकारी, उपरोक्त भत्ो को या तो बोर्ड से या सरकार से प्राप्त कर सकेंगे।"।

10. नियम 285 का संशोधन.-"उक्त नियमों के नियम 285 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(2) मृत्यु प्रसुविधा और चिकित्सा सहायता से अन्यथा इन नियमों के अधीन समस्त विाीय प्रसुविधाएं और जहां इन नियमों में सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट नहीं है, निधि की सदस्यता के दो मास के पूर्ण होने के पश्चात्‌ ही संदेय होगी।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

------

(Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-6/2010-BOCW

Part-IV dated 09-05-13 as required under article 348(3) of the Constitution of India).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 09th May, 2013

No. Shram(A)4-6/2010-BOCW–Part-IV.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers(Regulation of Employment and Conditions of1013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 Service) Act, 1996, the Governor of Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers(Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 published in Rajpatra Himachal Pradesh on dated 8th December, 2008 vide Government Notification No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008, namely :—

1. Short title.— These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2013.

2. Amendment of rule 266.— In rule 266 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (4) for figure, words, signs and brackets "Rs.5/-(Rupees five) only" the figure, sings, words and brackets "Rs.1/- (Rupee one) only" shall be substituted.

3. Substitution of rule 267.—For rule 267 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"267 Contribution to the Fund.—(1) A beneficiary of the fund shall contribute to the fund Rs.9/- (Rupees nine) only for three years.This contribution shall be remitted in advance to the registering officer.

(2) The beneficiaries of fund may renew the membership after 3 years by paying renewal fee of Rs. 15/-(Rupees fifteen) only for next three years.

(3) If a beneficiary after expiry of 3 years as specified in sub-rules (1) and (2), commits default in the payment of contribution for a period of one year, he shall cease to be a beneficiary of the Fund. However, with the permission of the Secretary or an officer authorized by him in this behalf the membership may be resumed on payment of fine Rs.2/-(Rupees two) only per month subject to condition that such resumption shall be allowed twice only.".

4. Amendment of rule 278.— For sub-rule (1) of rule 278 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Board may sanction an amount of Rs.1.00 lac/- (Rupees one lac) only in the event of accidental death of beneficiary to the nominee/ dependents of the deceased member of the Fund.".

5. Substitution of rule 280.—For rule 280 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"280 Medical Assistance to the beneficiaries.—The Board may sanction financial assistance for the medical treatment of beneficiaries upto Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only per annum subject to the production of medical bills from Government Hospitals /Government approved/ empanelled Hospitals/Dispensaries only. The application in Form –XLII shall be submitted with such other documents as may be specified by the Board.".

6. Amendment of rule 281.—For sub-rule(1) of 281 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

1014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

"Financial Assistance for Education.—(1) The Board may provide financial assistance for education of the children of members of the Fund at the following rates :—

Sr. No. Course of study and Level/Standard Amount In Rs. (per.annum)
1. 1st to 5th standard 1,000. 00
2. 6th to 8th standard 1,200. 00
3. 9th to 10th standard 1,500. 00
4. 10+1 & 10+2 standard 2,000. 00
5. Graduation classes:
(i) Bachelor of Arts. (ii) B.Sc./B.Com./BBA or its equivalent. 2,500.00 3,000.00
Post Graduation:
(i) Arts and Commerce Stream (ii) Science Stream 3,500.00 4,000.00
6. Diplomas courses duration of;
(i) One year (ii) Two years (iii) Three years 2,500.00 3,000.00 4,000.00
7. Professional courses/Degrees 10,000.00
8. Ph. D, Research courses 15,000.00.".

7. Substitution of rule 282.— For rule 282 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely :—

"282 Financial Assistance for the marriage.—The member after completion of two months of the membership shall be eligible to get financial assistance of Rs. 21,000/- (Rupees twenty one thousand) only for the marriage of his children and the same shall be allowed to him only upto the marriage of two children only. An application for this assistance shall be submitted by the applicant in Form-XLIV to the Secretary or an officer authorized by him in this behalf alongwith such other documents as may be specified by the Board.".

8. Substitution of rule 283(B).—For rule 283(B) of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"283 (B) Bicycle to the lady workers.—The female workers who have been members of the Fund for two months may be provided Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) only as conveyance assistance for purchase of bicycle to discharge their duties.".

9. Addition of rules 283(C) and 283(D).—After rule 283 (B), of the 'said rules' the following shall be added namely:—

"283(C)Kerosene/Diesel Stoves allowance.—The Board may sanction an amount of Rs.1,500/- (Rupees one thousand five hundred) only to the beneficiaries for purchase of Kerosene/Diesel stoves on production of purchase bill.

283(D) Skill development allowance.—The Board may provide skill development allowance for undertaking the skill development programme to the children of beneficiaries at the following rates:—

(i) in condition of natural disability upto 50% and above 1,500/-(Rupees one thousand five hundred) only.

1015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

(ii) others 1,000/-(Rupees one thousand) only. The allowance for skill development to the beneficiaries of building and other construction workers welfare board fund shall be as adopted by the state Government in Skill Development Allowance Scheme-2013. Skill development allowance shall be provided to those himachalis who possess minimum 10+2 educational qualification from recognized board and shall be within the age group of 25-35. The aforesaid skill development allowance shall be provided by the Labour & Employment Department. The beneficiaries may avail the aforesaid allowance either from the Board or from the Government.".

10. Amendment of rule 285.—For sub – rule (2) of rule 285 of the 'said rules' the following shall be substituted , namely:—

"(2) All financial benefits under these rules, other than death benefits and medical assistance and where service condition is not specified in these rules, shall become payable only after the completion of two months of membership of Fund.".

By order, Sd/- Additional Chief Secretary( Lab.& Emp.).

________

ब अदालत डॉ0 सुरेंदर सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 16/IX-A/2012 तारीख दायर दावा : 31-8-2012 अग्रिम तारीख पेशी : 27-5-2013 श्रीमती दीपा सिंह सुपुत्री श्री गुरबक्श सिंह, निवासी मिडल बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, द्वारा मुख्त्यार खास श्री तिलक सिंह राणा वकील डलहौजी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

श्री मनिन्दर वीर सिंह सुपुत्र श्री साधु सिंह, निवासी होटल गुंचा सिद्धार्था डलहौजी, जिला चम्बा, . . प्रत्यार्थी। हिमाचल प्रदेश

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 29/33, खसरा नम्बर 62, 66, 105, कित्ता 3, रकबा तादादी 01-12-00 बीघा, मौजा गुतरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा गुतरी, परगना बाथरी के खाता खतौनी नं0 29/33, खसरा नम्बर 62, 66, 105, कित्ता 3, रकबा तादादी 01-12-00 बीघा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी श्री मनिंदर वीर सिंह सपुत्र श्री साधु सिंह को बार-बार समन जारी किए गए लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी श्री मनिन्दर वीर सिंह सपुत्र श्री साधु सिंह की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त प्रत्यार्थी श्री मनिंदर वीर सिंह सपुत्र श्री साधु सिंह को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दे दिए जाएंगे।1016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 आज दिनांक 17-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। सुरेंदर सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत डॉ0 सुरेंदर सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 16/IX-A/2009 तारीख दायर दावा : 4-2-2009 अग्रिम तारीख पेशी : 27-5-2013 श्री उमेश नन्दन सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मौजा पुखरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री राज कुमार, 2. श्री बलदेव राज पुत्रान श्री मुंशी, निवासी मौजा पुखरी, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रत्यार्थीगण। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 21/22 मिन, खसरा नम्बर 137/1, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-10-00 बीघा, मौजा पुखरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा पुखरी, परगना चूहन के मिन, खसरा नम्बर 137/1, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-10-00 बीघा, मौजा पुखरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी श्री राज कुमार सपुत्र श्री मुंशी को बार-बार समन जारी किए गए लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मुंशी को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त प्रत्यार्थी श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मुंशी को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सुरेंदर सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश कनिका महाजन सुपुत्री श्री सतीश महाजन, निवासी घर नम्बर 37, डलहौजी कैन्ट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

1017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 4-8-1988 है, जो कि छावनी परिषद्‌ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कनिका महाजन की जन्म तिथि छावनी परिषद्‌ के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री तिलक राज, निवासी सकरेरा, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री तिलक राज की मृत्यु तिथि 22-9-1992 है, जो कि ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता श्री तिलक राज की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री तिलक राज, निवासी सकरेरा, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती कांता देवी की मृत्यु तिथि 15-12-1993 है, जो कि ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता श्रीमती कांता देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत जियुंता के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत डॉ0 सुरेन्दर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अवतार सिंह वालिया सुपुत्र श्री भूपिन्दर सिंह वालिया, निवासी बैलून बाजार, डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र रूपिंदर सिंह वालिया की जन्म तिथि 23-7-1991 है, जोकि छावनी परिषद्‌ डलहौजी, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र रूपिंदर सिंह वालिया की जन्म तिथि छावनी परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।1019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 आज दिनांक 23-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्दर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत डॉ0 सुरेन्दर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अवतार सिंह वालिया सुपुत्र श्री भूपिन्दर सिंह वालिया, निवासी बैलून बाजार, डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सिमरन वालिया की जन्म तिथि 1-5-1994 है, जो छावनी परिषद्‌ डलहौजी, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सिमरन वालिया की जन्म तिथि छावनी परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-5-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्दर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल सं0 : 1/तह0/चुराह/2013

तारीख दायरा : 11-3-2013 श्री मुसद्दी सुपुत्र श्री महाजन, निवासी गांव मोहरा, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत देहरा में नाम दर्ज करने बारा। 1020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी और बच्चों का नाम ग्राम पंचायत देहरा के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। जिनके नाम वह ग्राम पंचायत देहरा के परिवार रजिस्टर में करवाना चाहता है। परिवार का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं0 नाम व पता जन्म तिथि

1. श्रीमती हिना पत्नी श्री मुसद्दी 15-01-1990 2. कान्ता कुमारी पुत्री श्री मुसद्दी 16-12-2011 3. हिमांशु पुत्र श्री मुसद्दी 26-02-2013

लिहाजा सर्वसाधारण को इस इश्तहार से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के परिवार के नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत देहरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा में अंकित करने पर कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर दिनांक 29-5-2013 को अपना एतराज पेश कर सकता है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलतार सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव घाड, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्री कुलतार सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव घाड, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त डडोली में उसका नाम करतार सिंह दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम कुलतार सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करतार सिंह उर्फ कुलतार सिंह के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री शिव देव सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बिमला देवी बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री भगत राम, निवासी नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति स्व0 श्री भगत राम की मृत्यु दिनांक 18-9-1986 है परन्तु ग्राम पंचायत नरवाणा में मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 1-6-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 3-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। शिव देव सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री मोती राम पुत्र श्री गौरी दत, निवासी गांव शरन, फाटी रेला, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

जन्म पंजी ग्राम पंचायत रैला में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री मोती राम पुत्र श्री गौरी दत, निवासी गांव शरन, फाटी रेला, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उनकी पौत्री का नाम जन्म पंजी ग्राम पंचायत रैला के रिकॉर्ड में गलती से नेहा दर्शाया गया है। अतः दरुस्त किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2013 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जा कर जन्म पंजी ग्राम पंचायत रैला के रिकॉर्ड में कु0 नेहा पुत्री श्री ईन्द्र चन्द के बजाए नेहा उर्फ रितिका देवी पुत्री श्री ईन्द्र चन्द व जन्म तिथि दिनांक 18-12-2007 के बजाए जन्म तिथि 1-10-2008 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार, निवासी गांव व डा0 चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकॉर्ड फाटी चकुरठा में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार, निवासी गांव व डा0 चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड फाटी चकुरठा में इसके दादा स्व0 श्री धनवंत सिंह से प्राप्त भूमि रिकॉर्ड में गलती से श्री तिलक राज दर्शाया गया है। अतः दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2013 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड फाटी चकुरठा उपरोक्त में तिलक राज पुत्र श्री कमलेश कुमार के बजाए तिलक राज उर्फ राजेश कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव व डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर भाग-1 में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव व डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत रैला के परिवार रजिस्टर में गलती से अभिषेक भट्‌टी दर्शाया गया है। अतः दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2013 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र1023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 स्वीकार किया जा कर ग्राम पंचायत रैला के परिवार रजिस्टर में अभिषेक भट्‌टी पुत्र श्री अशोक कुमार के बजाए अभिषेक भट्‌टी उर्फ जशन भट्‌टी पुत्र श्री अशोक कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गुलाबी राम, निवासी गांव शिल्हा, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गुलाबी राम, निवासी गांव शिल्हा, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने शांता देवी पुत्री श्री माधु राम, निवासी गांव मेहा, डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 14-4-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है विवाह ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारा कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री सुनील पुत्र श्री टशी तोबिल, निवासी बडाग्रा विहाल, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

1024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुनील पुत्र श्री टशी तोबिल, निवासी बडाग्रा विहाल, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने पूरना देवी पुत्री श्री कुन्ज लाल, निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 23-2-2000 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है विवाह ग्राम पंचायत बडाग्रा के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत बडाग्रा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारा कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री चेत राम पुत्र स्व0 श्री बालक राम, निवासी शेेगली, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चेत राम पुत्र स्व0 श्री बालक राम, निवासी शेगली, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने रीना देवी पुत्री श्री धन बहादुर, निवासी गांव व डाकघर बजौरा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हाल निवासी शेगली, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 10-3-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है विवाह ग्राम पंचायत पनंगा के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत पनंगा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारा कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।1025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 आज दिनांक 30-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अलोक कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह, निवासी कोयल, फाटी गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

स्वर्ण सिंह बगैरा

. . प्रतिवादीगण। विषय.--मुकद्दमा हुकमन तकसीम खाता खतौनी नं0 24/34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, खसरा नं0 908, 919/1, 1232, 989, 1151, 919, 927, 939, 1145, 963, 1218, 1003, 867, 906, 1217, 1233, 877, 898, 911, 926, 992, 1104, 1128, 1170, 1173, 1193, 1235, 1237, 1248, 947, 1392/959, कित्ता 31, रकबा 54-02-00 बी0 फाटी कोटि, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू। नोटिस बनाम प्रतिवादीगण।

श्री अलोक कुमार उक्त वादी ने इस न्यायालय में तकसीम हुकमन हेतु आवेदन किया है। सर्वश्री स्वर्ण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विजेन्द्र सिंह, पुनम, स्वारू राम, चिरजन पाल, गुरमीत पाल, खुशाल, पुष्पा देवी, नरेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार, मोहर सिंह, तिलक राज, नेरश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, पिनू, सुमित्रा, मंगत राम, पुरना नन्द, उर्मिला देवी, प्रतिवादीगण को इस अदालत से कई बार समन जारी किए गए, परन्तु प्रतिवादीगण इस तकसीम में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। अदालत को ऐसा लगता है कि साधारण तरीके से प्रतिवादीगण पर तामील नहीं हो पा रही है इसलिए उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह तिथि 27-5-2013 को इस अदालत में वकालतन या असालतन हाजिर आवें। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे।

आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अलोक कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह, निवासी कोयल, फाटी गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आशीष कुमार बगैरा

. . प्रतिवादीगण। 1026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 विषय.--मुकद्दमा हुकमन तकसीम खाता खतौनी नं0 255/331, खसरा नं0 726, 817, 859/1, रकबा 01-08-00 बी0 फाटी कोटि, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण।

श्री अलोक कुमार उक्त वादी ने इस न्यायालय में तकसीम हुकमन हेतु आवेदन किया है। सर्वश्री हरनाम सिंह, रूप सिंह, जय कला, चन्द्र कान्ता, पूर्ण चन्द, मनी राम, बुध राम, प्रतिवादीगण को इस अदालत से कई बार समन जारी किए गए, परन्तु प्रतिवादीगण इस तकसीम में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। अदालत को ऐसा लगता है कि साधारण तरीके से प्रतिवादीगण की तामील नहीं हो पा रही है इसलिए उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह तिथि 27-5-2013 को इस अदालत में वकालतन या असालतन हाजिर आवें। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे।

आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अलोक कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह, निवासी कोयल फाटी गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

ओम प्रकाश बगैरा

. . प्रतिवादीगण। विषय.--मुकद्दमा हुकमन तकसीम खाता खतौनी नं0 6/8, खसरा नं0 860, 886, 912, 925, 938, 940, 966, 1094, रकबा 14-07-00 बी0 फाटी कोटि, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण।

श्री अलोक कुमार उक्त वादी ने इस न्यायालय में तकसीम हुकमन हेतु आवेदन किया है। सर्वश्री पदम सिंह, धर्म पाल, रघुबीर सिंह, पुष्पा देवी, इन्द्रा देवी, राज कुमारी प्रतिवादीगण को इस अदालत से कई बार समन जारी किए गए, परन्तु प्रतिवादीगण इस तकसीम में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। अदालत को ऐसा लगता है कि साधारण तरीके से प्रतिवादीगण की तामील नहीं हो पा रही है इसलिए उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह तिथि 27-5-2013 को इस अदालत में वकालतन या असालतन हाजिर आवें। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे।

आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अलोक कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह, निवासी कोयल फाटी गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

ओम प्रकाश बगैरा

. . प्रतिवादीगण। विषय.--मुकद्दमा हुकमन तकसीम खाता खतौनी नं0 5/5, 6, 7, खसरा नं0 917, 929, 949, 962, 1121, 1144, 1152, 1155, 1164, 1202, 1229, 1096, 1182, 1169, 1220, रकबा 15-12-00 बी0 व 02-13-00 बी0 05-19-00 बी फाटी कोटि, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण।

श्री अलोक कुमार उक्त वादी ने इस न्यायालय में तकसीम हुकमन हेतु आवेदन किया है। सर्वश्री पदम सिंह, धर्म पाल, इन्द्रा देवी, राज कुमारी, शैलजा, प्रेम लाल प्रतिवादीगण को इस अदालत से कई बार समन जारी किए गए, परन्तु प्रतिवादीगण इस तकसीम में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। अदालत को ऐसा लगता है कि साधारण तरीके से प्रतिवादीगण पर तामील नहीं हो पा रही है इसलिए उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह तिथि 27-5-2013 को इस अदालत में वकालतन या असालतन हाजिर आवें। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे।

आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश, निवासी शूहडवार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-- धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री अनिल कुमार ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अविष्कार का जन्म 4-2-2008 को हुआ है और जन्म गांव शूहडवार ग्राम पंचायत कुशवा में हुआ है जिसका जन्म अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कुशवा में समय पर दर्ज नहीं करवा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा अवगत किया जाता है कि उक्त व्यक्ति के जन्म को ग्राम पंचायत वाहवा में दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह इस न्यायालय में तिथि 27-5-2013 को वकालतन अथवा असालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। उसके उपरान्त किसी का उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

चन्द्रेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री पन्ना लाल, निवासी मोहाली, फाटी सरधा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--बराए राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

चन्द्रेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री पन्ना लाल, निवासी मोहाली, फाटी सरधा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में चिन्ता देवी लिखा है जबकि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र (Matriculation) में चन्द्रेश कुमारी पुत्री श्री पन्ना लाल है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त चन्द्रेश कुमारी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में इस प्रकार से अमल में लाई जानी उचित प्रतीत होती है। चिन्ता देवी की जगह चन्द्रेश कुमारी की दरुस्ती की जानी है। यदि इस बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर अपना एतराज दिनांक 27-5-2013 को प्रातः 10.00 बजे आकर दे सकते हैं। उसके उपरान्त दरुस्ती कर दी जाएगी उक्त तिथि के बाद उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा। आज दिनांक 26-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री हरि दास पुत्र श्री चती राम, गांव ठारला, ग्राम पंचायत चामल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि कला देवी पुत्री श्री हरि दास (15-8-1988) को ग्राम पंचायत चामल में जन्म एवं मृत्यु धारा 13 (3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दर्ज करने बारे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हरि दास पुत्र श्री चती राम, गांव ठारला, ग्राम पंचायत चामल, तहसील निरमण्ड ने अपनी पुत्री कला देवी की जन्म तिथि 15-8-1988 ग्राम पंचायत चामल में अज्ञानता के कारण दर्ज नहीं कर सका अतः इसे पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2013 को हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उसके उपरान्त उक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुए।

मोहर।

एस0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत पदमा छेरिंग, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विमला देवी विधवा श्री राम सिंह, निवासी खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत जन जाति वंशावली में दर्ज करने बारे।

श्रीमती विमला देवी विधवा श्री राम सिंह, निवासी खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी जाति वास्तव में खाम्पा है परन्तु राजस्व कागजात माल में लाहुला दर्ज किया गया है। जिसकी वह दरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त आवेदक की जाति खाम्पा कागजात माल में दरुस्त करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त आवेदक की जाति दरुस्त कागजात माल करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पदमा छेरिंग,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री हिरू उर्फ श्री हिरा लाल पुत्र श्री केवलू राम, निवासी रामपुर 17 मील, डाकघर वरान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारे।

श्री हिरू उर्फ श्री हिरा लाल पुत्र श्री केवलू राम, निवासी रामपुर 17 मील, डाकघर वरान ने निवेदन किया है कि उसका नाम वास्तव में हिरू राम उर्फ हिरा लाल है जबकि राजस्व कागजात माल में हिरदू राम दर्ज किया गया है। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है, आदेश फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-5-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम कागजात माल में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पदमा छेरिंग,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935

In the Court of Shri Viney Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Ajay Kumar aged 32 years son of Shri Lal Singh, r/o Village and P. O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Smt. Priya Thakur aged 26 years d/o Shri Ramesh Thakur, r/o Village Rampur, P. O. Bran, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh at present residing at Village and P. O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Ajay Kumar aged 32 years son of Shri Lal Singh, r/o Village and P. O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Priya Thakur aged 26 years d/o Shri Ramesh Thakur, r/o Village Rampur, P. O. Bran, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh at present residing at Village and P. O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 2-5-2013 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 1-6-2013 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 2nd day of May, 2013.

Seal. VINEY DHIMAN, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री इन्द्र पाल, निवासी गढधार, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री इन्द्र पाल, निवासी गढधार, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उसके धर्मपिता श्री होश्यार सिंह पुत्र श्री गुरसाई, निवासी गढधार की मृत्यु दिनांक 31-12-1994 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। अब पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।1031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 20-5-2013 को सुबह 10. 00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 20-5-2013 श्री रविभूषण चमयाल पुत्र श्री लाभा, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री रविभूषण चमयाल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सोहर, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रवि चन्द लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम रविभूषण चमयाल है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20-5-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 20-5-2013 श्री मेहर चन्द राणा पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी भालू, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम1032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 आम जनता . . फरीकदोयम। श्री मेहर चन्द राणा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल नेरी, जमूला व विंध, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम मेहर चन्द लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम मेहर चन्द राणा है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20-5-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री गोविन्द राम पुत्र श्री धर्मू, निवासी शण्डरा, डाकघर झुंगी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.— राजस्व अभिलेख मुहाल शण्डरा में नाम दरुस्ती बारे।

श्री गोविन्द राम पुत्र श्री धर्मू, निवासी शण्डरा, डाकघर झुंगी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत झुंगी के अभिलेख मेें गोविन्द राम दर्ज है लेकिन प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल शण्डरा में गोविन्द —ष्ण दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी गोविन्द —ष्ण उर्फ गोविन्द राम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल शण्डरा में करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2013 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद कोई एतराज न सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मुहाल शण्डरा में गोविन्द —ष्ण उर्फ गोविन्द राम दर्ज कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 18/2013

तारीख दायर : 4-5-2013 श्रीमती स्वर्ण लता पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी गांव फुंजा, डा0 मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थिया। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता नं0 2, वाका चक मधारा व खाता नं0 63, वाका चक मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्रीमती स्वर्ण लता पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी गांव फुंजा, डा0 मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 2, वाका चक मधारा व खाता नं0 63, वाका चक मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थिया का नाम स्वर्ण केसी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। जबकि नकल परिवार रजिस्टर सचिव ग्राम पंचायत दोफदा, छायाप्रति आधार कार्ड और ब्यान वाशिन्दगान देह के प्रार्थिया का सही नाम स्वर्ण लता है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति आधार कार्ड संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में स्वर्ण केसी के स्थान पर स्वर्ण लता दरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम स्वर्ण केसी के स्थान पर स्वर्ण लता दरुस्त/दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री देबू राम पुत्र श्री किरपा राम, निवासी ग्राम चौकिया, डा0 व तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

1. आम जनता 2. प्रधान, ग्राम पंचायत चांजू चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी।

विषय.--इश्तहार अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि वह उसके पुत्र इन्दर सिंह का जन्म दिनांक 5-10-1996 को हुआ है। लेकिन वह उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सका है और जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है और जिसके पंजीकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) शिमला, जिला शिमला से भी अनुमति प्राप्त की गई है।

अतः सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त पंजीकरण के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नियत तिथि 3-6-2013 को हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा इस प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित करके सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को पंजी—त हेतु भेज दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री भाग सिंह पुत्र श्री जीत राम, निवासी ग्राम सूरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री भाग सिंह पुत्र श्री जीत राम, निवासी ग्राम सूरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 7-3-2000 को श्रीमती बिल्लो पुत्री श्री ढेरू राम पत्नी भाग सिंह, निवासी ग्राम सूरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत सूरजपुर, तहसील बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री भाग सिंह पुत्र श्री जीत राम, निवासी ग्राम सूरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती बिल्लो पुत्री श्री ढेरू राम पत्नी भाग सिंह, निवासी ग्राम सूरजपुर, तहसील बद्दी की शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत सूरजपुर, तहसील बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-6-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 4-6-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रूलदू राम, निवासी ग्राम टिपरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रूलदू राम, निवासी ग्राम टिपरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 30-11-2011 को श्रीमती कुलविन्द्र कौर पुत्री सरदार हरपाल सिंह, निवासी खड्‌डा अलिशेरपुर, चण्डीगढ़ (यू0 टी0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत सूरजपुर, तहसील बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि सुरेश कुमार पुत्र श्री रूलदू राम, निवासी ग्राम टिपरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती कुलविन्द्र कौर पुत्री सरदार हरपाल सिंह, निवासी खड्‌डा अलिशेरपुर, चण्डीगढ़ (यू0 टी0) की शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत सूरजपुर, तहसील बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-6-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 4-6-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री ठाकुर लाल नेगी, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 5/13

श्री राम दयाल सिंह पुत्र श्रीमती राम कौर पुत्री श्री पालू, निवासी ग्राम मझेेड़, तहसील आनन्दपुर साहिब (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी बाबत निस्बत लापता श्रीमती राम कौर पुत्री श्री पालू, साकन मझेड़। इश्तहार बनाम आम जनता।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्री राम दयाल सिंह पुत्र श्रीमती राम कौर पुत्री श्री पालू, निवासी ग्राम मझेेड़, तहसील आनन्दपुर साहिब (पंजाब) ने इस न्यायालय में दरख्वास्त प्रस्तुत की है कि उसकी माता श्रीमती राम कौर पुत्री श्री पालू के नाम मौजा नंगल ढक्का में खाता/खतौनी नं0 152/161 1036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2013/26 वैशाख 1935 व 154/163 में तादादी 1-00 बीघा की मालिक है लेकिन श्रीमती राम कौर पुत्री श्री पालू, गांव मझेड़, तहसील आनन्दपुर साहिब में श्री कर्म सिंह से लगभग 30-35 साल पहले शादी हुई थी। अरसा 20 वर्ष पहले श्रीमती राम कौर गांव से लापता चली आ रही है। जो इन 20 वर्षों के दौरान किसी को भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी है और न ही अपने घर या मायके में वापिस आई है। कहीं से भी उसका जिन्दा रहने बारे कोई सुराग नहीं मिला है।

अगर किसी को उपरोक्त श्रीमती राम कौर केे जिन्दा होने बारे पता चले तो वह इस न्यायालय को दिनांक 30-5-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन सूचित कर सकता है बाद गुरजने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा श्रीमती राम कौर को मृत घोषित करके उनकी बरास्त का इन्तकाल इनके दो बच्चों राम दयाल व निर्मल कौर के नाम कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 1-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ठाकुर लाल नेगी, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

-------

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 06th May, 2013

No. Shram (B) 1-3/2005-Estt.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under section-8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) and in pursuance of letter No. HHC/GAZ/14-27/198/89-III-934 dated 1st. May, 2013 of Registrar General, High Court, Himachal Pradesh, is pleased to appoint Shri A.S. Jaswal, presently posted as District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr as Presiding Officer of the Labour Court- cum-Industrial Tribunal, Shimla on deputation basis with immediate effect. The period of deputation will be two years in the first instance.

The deputation period will be governed by the terms and conditions of deputation as specified by the Hon'ble High Court vide letter No. HHC/Admn. 28 (27) 80-1530, dated 7th December, 1989 from the Registrar, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to relieve Sh. Purender Vaidya, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla to enabling him to join his further assignment.

By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.) .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 May 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-05-16.35_gazette_2013-5_16_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-05-16.35_gazette_2013-5_16_2013.