राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 11 जून, 2013
संख्या 7-6/2011-ई0एल0एन0.-भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई0डी0आर0 (हिमाचल प्रदेश) दिनांक 4 जून, 2013, जिसमें 2-मण्डी संसदीय क्षेत्र के लोक सभा उप-निर्वाचन 2013 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतू प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश। 54-राजपत्र/2013-12-06-2013 (1585)1586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं0ः 3/4/आई.डी./2013/एस0डी0आर(हिमाचल प्रदेश) दिनांकः 4 जून, 2013
आदेश
यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है; तथा
2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटो युक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए जाते हैं, उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाये जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इंकार किया जा सकता है; और
4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के पूर्वोक्त उपबंधाें को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने पर ही प्राप्त होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है; और
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा
6. यतः, आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षाें में जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र को जारी करने के कार्यक्रम को लागू किया गया था, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी निर्वाचकों (100 प्रतिशत) इन पत्रों को जारी कर दिया है; तथा
7. यतः, आयोग ने हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक निर्वाचन के पहले निर्वाचकों को 'प्रामाणिक फोटो' मतदाता पर्ची वितरित करना शुरू कर दिया है।
8. अतः, अब, सभी सुसंगत तथ्यों कारकों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि हिमाचल प्रदेश में 02-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, जो दिनांक 29 मई, 2013 को अधिसूचित हुआ था, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले सभी निर्वाचक अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए, अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर1587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 सकते, वे अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित फोटो दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :
(i) पासपोर्ट
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।
(iii) आयकर पहचान-पत्र (पैन कार्ड) ।
(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र । (v) पब्लिक सेक्टर बैंकों/डाक घर द्वारा जसार किए गए फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पास बुक (30-4-2013 के या उससे पहले खोले गए खाते)।
(vi) स्वतंत्रता सेनानी के फोटोयुक्त पहचान-पत्र ।
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-04-2013 को या उसके पहले जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।
(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-04-2013 को या उसके पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र ।
(ix) 30-04-2013 को या उसके पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस । (x) नरेगा योजना के अन्तर्गत 30-04-2013 जारी किए गए फोटोयुक्त जॉब कार्ड । (xi) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त पट्टा, रजिस्टर्ड विलेख, इत्यादि) ।
(xii) 30-04-2013 को या इससे पहले जारी किए गए फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन खाता/पेंशन वेतन आदेश/भूतपूर्व सैनिकों की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश ।
(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना, 30-04-2013 तक जारी)।
(xiv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की योजना के अंतर्गत आर.जी.आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
(xv) यूआईडीआई द्वारा जारी आधार कार्ड।
9. उपर्युक्त पैरा 8 में किसी भी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।
आदेश से, (आशीष चक्रवर्ती) सचिव।1588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No. 3/4/ID/2013/SDR(Himachal Pradesh) Dated : 4th June, 2013
ORDER
1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and 5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and
6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPIC was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh, have issued these cards to all the electors (100%) in the State; and
7. Whereas, the Commission has introduced distribution of 'Authenticated Photo Voters Slip' to the electors in Himachal Pradesh before every election.
8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 02-Mandi Parliamentary Constituency in Himachal Pradesh for the bye election notified on 29th May, 2013 shall produce their EPIC for establishing their identity before casting their votes. Electors who are not able to produce EPIC shall have to produce any of the following photo documents for establishing their identity:—
(i) Passports,
(ii) Driving Licence,
(iii) Income Tax Identity ( PAN ) Cards,1589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 (iv) Service Identity Cards with photograph issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies ,
(v) Passbooks with photograph issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbooks (accounts opened on or before 30-4-2013),
(vi) Freedom Fighter Identity Card, with photograph,
(vii) SC/ST/OBC Certificates with photograph issued by competent authority on or before 30-4-2013,
(viii) Certificate of Physical Handicap having photograph issued by the competent authority on or before 30-4-2013,
(ix) Arms Licenses having photograph issued on or before 30-4-2013,
(x) Job Cards issued under the NREGA scheme with photograph issued upto 30-4-2013, (xi) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc. with photograph, (xii) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph issued on or before 30-4-2013,
(xiii) Health Insurance Scheme Smart Cards with photograph (Ministry of Labour's Scheme, issued upto 30-4-2013,
(xiv) Smart Cards issued by RGI under the scheme of National Population Register (NPR).
(xv) Aadhaar Card issued by UIDAI.
9. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.
By order, (ASHISH CHAKRA BORTY) Secretary.
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009 10 जून, 2013
संख्या 3-11/2012-ई0एल0एन0-1501.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434/ हि0प्र0-लो0स0/2011(1), दिनांक 31 मई, 2013 तदानुसार 10 ज्येष्ठ, 1935 (शक) जो कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति बारे आयोग की अधिसूचना संख्या 434/हि0प्र0-लो0स0/2011(1), दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।
आदेश से, नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।1590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001. ------------------------------------------------------------
दिनांकः 31 मई, 2013 10 ज्येष्ठ, 1935 शक
अधिसूचना
सं0 434/हि0प्र0-लो0स0/2011(1).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 कीे उपधारा (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समय समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 25, अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं0 434/हि0प्र0-लो0स0/2011(1) में आंशिक संशोधन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षे़त्र के कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता तथा डाक मतपत्रों की गणना के लिए सहायक रिटर्निग आफिसर की नियुक्ति करने वाली उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में निम्नलिखित संशोधन करता हैः
उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद सं0 2-मण्डी के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएंगीः-
सारणी
| स् ांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रम सं0 और नाम | सहायक रिटर्निग आफिसर |
| 1 | 2 |
| 2-मण्डी | उप- मण्डल अधिकारी (नागरिक), भरमौर |
आदेश से,
शंगारा राम प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001
Dated : 31st May, 2013. 10 Jyaistha, 1935 (Saka)
NOTIFICATION
No. 434/HP-HP/2011(1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission hereby, makes the following amendments in its Notification No. 434/HP-HP/2011(1), dated 25th October, 2011, as amended from time to time relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh, Namely:-
In column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entry in column-2 agaist item No. 2-Mandi, the following entries shall be added.
1591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935TABLE
| No. & Name of the Parliamentary Constituency | ASSISTANT RETURNING OFFICER |
| 1 | 2 |
| 2-Mandi | Sub- Divisional Officer (Civil), Bharmour |
By Order,
SHANGARA RAM PRINCIPAL SECRETARY ELECTION COMMISSION OF INDIA
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 12 जून, 2013
संख्या 3-34/2009-ई.एल.एन.-1518.--भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ई.वी.एम./ 2013/एस0डी0आर(उप-लो0स0), दिनांक 3 जून, 2013, जो कि 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने और रिकार्ड करने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से
नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
------- भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली -110001
तारीख : 3 जून, 2013
निदेश
संख्या 576/3/ई.वी.एम./2013/एस0डी0आर(उप-लो.स.).--यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा
2. यतः आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्र्ॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्वक संचालन करने में सुप्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्टॅ्रानिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन से पूर्णतया परिचित हैं। 1592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 29 मई, 2013 को अधिसूचित किए गए लोक सभा के चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी अनुपूरक अनुदेशों के अन्तर्गत विहित रीति से इलैक्टॅ्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे।
आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती सचिव भारत निर्वाचन आयोग
-------- ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110 001
Dated: 3rd June, 2013.
DIRECTION
No. 576/3/EVM/2013/SDR(Bye-HP).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and
2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 2-Mandi Parliamentary Constituency in Himachal Pradesh, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the above mentioned Parliamentary Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;
3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 2-Mandi Parliamentary Constituency in Himachal Pradesh, as the constituency in which the votes at the current bye-election to the House of the People notified on 29th May, 2013, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.
By order,
ASHISH CHAKRABORTY SECRETARY Election Commission of India
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 12 जून, 2013
संख्या 3-28/99-ई.एल.एन.-1520.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/ एग्जिट/2013/एस0डी0आर(उप-लो0स0), दिनांक 3 जून, 2013, जो कि 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन-2013 में किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 21 जून, 2013 की सांय1593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 5 बजे से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से
नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
------- भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली -110001
सं0 576/एग्जिट/2013/एस0डी0आर(उप-लो0स0)
दिनांक : 3 जून, 2013. 3 ज्येष्ठ, 1935 (शक)
अधिसूचना
यतः आयोग के दिनांक 21 मई, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/25/2013 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोक सभा के उप-निर्वाचन की समय-अनुसूची घोषित की गई थी।
2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के उपबन्धों के अनुरूप, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा।
3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप-धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23.6.2013(रविवार) को पूर्वाह्न 08.00 बजे और अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश में 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना या उसका प्रचार प्रसार करना या उसका किसी भी अन्य तरीके से प्रचार प्रसार करना आयोग के दिनांक 21 मई, 2013 के प्रैस नोट सं0 ईसीआई/पीएन/ 25/2013 के द्वारा घोषित उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रतिबंधित होगा।
4. यह और स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलैक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी प्रकार के पोल सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन उपरोक्त उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटो के साथ 48 घंटों की अवधि के लिए प्रतिबंधित होगा।
आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती सचिव भारत निर्वाचन आयोग।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No.576/EXIT/2013/SDR(Bye-HP) Dated: 3rd June, 2013 13 Jyaistha, 1935 (Saka)
NOTIFICATION
Whereas, the schedule for the Bye-Election to the House of the People from Himachal Pradesh has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/25/2013, dated 21st May, 2013;
1594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 19352. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;
3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section(1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said Section, hereby notifies the period between 8.00 A.M. and 5.30 P.M. on 23-06-2013 (Sunday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said Bye-Election announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/25/2013, dated 21st May, 2013 from 2-Mandi Parliamentary Constituency in Himachal Pradesh, shall be prohibited.
4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid bye-election.
By order,
ASHISH CHAKRABORTY SECRETARY ELECTION COMMISSION OF INDIA
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 0 01
NOTIFICATION
Shimla, the 10th June, 2013
No. HHC/GAZ/14-53/74-V.—In the interest of administration, the following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges are hereby ordered with immediate effect:—
1. Shri C.B.Barowalia, Registrar (Judicial) and Judges Branch, High Court of Himachal Pradesh, Shimla is transferred and posted as Director, H.P.Judicial Academy, Shimla vice serial No. 3 below.
2. Shri K.S.Chandel, President District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla on being recalled is posted as Registrar (Judicial) and Judges Branch in the High Court of Himachal Pradesh, Shimla vice serial No.1 above.
3. The Services of Shri J.K.Sharma, Director, H.P.Judicial Academy, Shimla is placed at the disposal of the State Government for being posted as President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla, vice serial No. 2 above.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH1595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th June, 2013
No. HHC/Admn.6 (18)77.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate, Ist Class, upon the District Magistrate/Executive Magistrates(not below the rank of SDMs) i.e., District Magistrate, Kinnaur, SDM, Rampur and SDM, Anni for disposal of urgent Criminal work i.e. Police remand and Judicial remand etc. within their jurisdictions pertaining to the Courts of Chief Judicial Magistrate at Reckong Peo, JMIC, Rampur and Anni respectively w.e.f. 7th June, 2013 to 10th June, 2013 in the absence of Judicial Officers.
Further, the urgent work pertaining to the Court of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr shall be entertained by the District and Sessions Judge, Shimla during the aforesaid period.
By order, Sd- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 7th June, 2013
No. HHC/GAZ/ 14-277/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant of 11 days' earned leave w.e.f. 11-06-2013 to 21-06-2013 in favour of Shri Vivek Khanal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Vivek Khanal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave. Also certified that Shri Vivek Khanal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., but for his procee ding on leave for the above period.
By order, Sd- Registrar General.
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 मई, 2013
संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-36/2012-सोलन.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चाण्डा, तहसील अर्की, जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना काथला पम्प हाऊस बाटर टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी 1596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/बीघा विस्वा सोलन अर्की चाण्डा 10 /1 00-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 मई, 2013
संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-31/2012-सोलन.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पल्याणी, तहसील अर्की, जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना धुन्धन स्टोर टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र/बीघा विस्वा सोलन अर्की पल्याणी (धुन्धन ) 146/143 /1 00-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।1597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935
CHANGE OF NAME
I, Kala Khan s/o Shri Daro alias Sardar Mohammed, r/o Village Sala, P.O. and Sub-Tehsil Bhalei, District Chamba (H. P.) have changed my name Kala to Kala Khan. All concerned may note please.
KALA KHAN s/o Shri Daro alias Sardar Mohammed, Village Sala, P.O. and Sub-Tehsil Bhalei, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 17-6-2013 श्री रवि कुमार पुत्र श्री दुलो राम, निवासी गांव जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
व्रतु पुत्र, भिकरी देवी, कौशल्या देवी, रक्षा देवी, गायत्री देवी, पिंक्की देवी पुत्रियां श्री भैरव, मुहाल व मौजा जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम खाता नं0 47, खतौनी नं0 77, खसरा नं0 1823, रकबा तादादी 0-12-88 है0, मुहाल व मौजा झवैरी, तहसील बैजनाथ।
श्री रवि कुमार पुत्र श्री दुलो राम, निवासी गांव जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने ऊपर दर्शाए खाता/खतौनी की भूमि का विभाजन करने हेतु में प्रार्थना-पत्र दायर किया है लेकिन इस भूमि विभाजन में व्रतु, भिकरी देवी, कौशल्या देवी, रक्षा देवी, गायत्री देवी, पिंक्की देवी पुत्रियां श्री भैरव को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। प्रार्थी ने इन प्रतिवादी पक्षों को सूचित करने हेतु राजपत्र इश्तहार जारी करने का आग्रह किया है।
अतः अब इस राजपत्र इश्तहार द्वारा ऊपर दर्शाए प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस भूमि विभाजन में अगर कोई उजर एवं एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन दिनांक 17-6-2013 को अदालत हजा में हाजिर हो सकते हैं अन्यथा प्रार्थना-पत्र तकसीम स्वीकार किया जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 32/तह0/2012 तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री माधो राम पुत्र श्री दुलो राम, मुहाल कस्वा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री वुधू राम, मुहाल कस्वा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम खाता नं0 380, खतौनी नं0 523, खसरा नं0 960, 1390/961, 965, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-39-24 है0, मुहाल कस्वा, मौजा व तहसील बैजनाथ।
श्री माधो राम पुत्र श्री दुलो राम ने ऊपर दर्शाए खाता/खतौनी की भूमि का विभाजन करने हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है लेकिन इस भूमि विभाजन में प्रतिवादी वचित्र सिंह पुत्र श्री वुधू राम, मुहाल कस्वा, मौजा बैजनाथ को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। प्रार्थी ने वचित्र सिंह को सूचित करने हेतु राजपत्र इश्तहार जारी करने का निवेदन किया है।
अतः अब इस राजपत्र इश्तहार द्वारा वचित्र सिंह पुत्र श्री वुधू राम, मुहाल कस्वा, मौजा व तहसील बैजनाथ को सूचित किया जाता है कि वह इस भूमि विभाजन में अगर कोई उजर एवं एतराज पेश करना चाहता हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर हो सकता है अन्यथा आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और इस केस का निपटारा मैरिट के आधार पर कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री राज कुमार पुत्र श्री रूप लाल पुत्र श्री वडू, मुहाल नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
श्री रोशन लाल पुत्र श्री प्रेम सिंह, 2. श्री दलेर सिंह पुत्र श्री चमारू राम, मुहाल नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री राज कुमार पुत्र श्री रूप लाल, निवासी नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह खाता नं0 102, खतौनी नं0 227, खसरा नं0 209, 210, 211, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-17-33 है0, मुहाल नौरी में न्यू मालिक है। इस रकबा की प्रार्थी तकसीम करवाना चाहता है लेकिन प्रतिवादीगण में दलेर सिंह पुत्र श्री चमारू राम को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है।1599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व दलेर सिंह पुत्र श्री चमारू राम, निवासी नौरी उपरली को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और इस केस का निपटारा मैरिट के आधार पर कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री गगन सिंह बनाम झाला राम आदि। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती खाता नं0 42, खतौनी नं0 96, खसरा नं0 315, 316, 333, कित्ता 3, रकबा 0-56-02, मुहाल रजोट उपरला, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ।
श्री गगन सिंह, निवासी सलियाणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह ऊपर दर्शाए रकबा में बतौर गैर-मौरूसी है। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज इन्द्राज को दरुस्त करवाना चाहता है लेकिन इसमें भूमि के मालकान पक्ष को साधारण तरीके से इतलाह नहीं हो पा रही है। जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं :—
1. 6A श्रीमती श्यामा देवी पत्नी 2. 6(2) अंजना पुत्री, 3. मनू पुत्र श्री सुभाष चन्द, 4. 7 राम रतन पुत्र स्व0 श्री भगत राम, 5. (12)2 श्रीमती वृंदा देवी, 6. 12(3) नलनी देवी, 6. (12)4 श्रीमती अं्रजू पुत्रियां श्री जगदीश, (13)2 संता पुत्र श्री प्रेम चन्द, 7. (14) रामेश्वरी, 8. (15) ललिता पुत्रियां श्री केशव राम, 9. (18) कमल किशोर पुत्र, 10. (18)2 श्रीमती शकुन्तला, 11. (18)3 श्रीमती स्नेहलता पुत्रियां श्री राम धन उर्फ राम रतन, 12. विशन दास पुत्र श्री वंशी लाल, 13. दीपक पुत्र, श्रीमती उर्मिला पत्नी, श्रीमती वन्दना पुत्री श्री देश राज, 14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री दीना नाथ, निवासी सलियाणा, तहसील पालमपुर।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस दरुस्ती इन्द्राज में कोई भी उजर एवं एतराज हो तो आप दिनांक 5-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और इस केस का निपटारा मैरिट के आधार पर कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री रोशन लाल पुत्र श्री साहडू राम पुत्र श्री मूलू, निवासी गांव भट्टू बूहला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।1600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में हरबागू के बजाए रोशल लाल दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र श्री साहडू राम पुत्र श्री मूलू, निवासी गांव भट्टू बूहला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह भट्टू बूहला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम हरबागू दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने रोशन लाल दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 4-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री सुरेन्द्र कुमा र पुत्र श्री सोहण मल, निवासी गांव सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम सावन मल के बजाए सोहण मल दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहण मल, निवासी गांव सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल चौहट में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सावन मल दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी ने अपने पिता का नाम सोहण मल दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 17-6-2013 श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री खबदू राम, निवासी गांव घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में अच्छरु सिंह के बजाए अच्छर सिंह दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री खबदू राम, निवासी गांव घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल घरथोली में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम अच्छरु सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने अच्छर सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-6-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 18-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 16-7-2013 श्री शन्ति स्वरूप पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव मलधोटा, डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में शन्ति नाथ के बजाए शन्ति स्वरूप दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री शन्ति स्वरूप पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव मलधोटा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल मलधोटा में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम शन्ति नाथ दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने शन्ति स्वरूप दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।1602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री दलपत पुत्र श्री भागी, निवासी गांव लुहारडा, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दलपत पुत्र श्री भागी, निवासी गांव लुहारडा, डा0 धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी पौत्री त्रिशला देवी का जन्म दिनांक 11-10-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाऊगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2013 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री दलपत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती जैबंती पत्नी स्व0 श्री जयराम, निवासी गांव मझाण, फाटी रैला, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--परिवार पंजी ग्राम पंचायत रैला में नाम दरुस्ती करने बारे।
श्रीमती जैबंती पत्नी स्व0 श्री जयराम, निवासी गांव मझाण, फाटी रैला, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम परिवार पंजी ग्राम पंचायत रैला के रिकॉर्ड में गलती से उमी देवी दर्शाया गया है। अतः दरुस्त किया जाए।1603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर परिवार पंजी ग्राम पंचायत रैला के रिकॉर्ड में श्रीमती उमी देवी पत्नी स्व0 श्री जयराम के बजाए उमी देवी उर्फ जैबंती पत्नी स्व0 श्री जयराम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
------- अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 30 तारीख मरजुआ : 13-12-2012 तारीख पेशी : 25-6-2013 श्री भगत राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी अथराह, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल . .प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख महाल अथराह में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री भगत राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी अथराह, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बाता री ब्यूंह तथा सरकारी सेवा के अभिलेख में भगत राम दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल अथराह में कृष्ण चन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल अथराह में भगत राम करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 25-6-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/ एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
--------
अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /2012 तारीख मरजुआ : 2-6-2012 तारीख पेशी : 27-6-2013 श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री खुशाला, निवासी ढेलू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।1604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 बनाम
1. श्रीमती राम प्यारी, 2. सुदेश देवी, 3. विमला देवी, 4. रीतां देवी पुत्रियां श्री कांशी राम, 5. मनोज कुमार पुत्र, 6. अनिता कुमारी, 7. कुशमा पुत्री, 8. सुधा देवी पत्नी स्व0 श्री मदन कुमार, 9. सिया पुत्र 10. श्रीमती मैना देवी पुत्री ईन्द्र, 11. कर्म चन्द, 12. सरवण कुमार, 13. जीवन राम पुत्रगण व 14. कश्मीरी देवी पुत्री हरिया, 15. नारायण सिंह, 16. कुशल कुमार पुत्र व 17. अनिता देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री अजित सिंह, 18. शम्भू राम, 19. रमेश चन्द, 20. रेखा देवी 21. कमला देवी, 22. वीना देवी पुत्रियां व 23. नागरू धर्म पत्नी स्व0 श्री खजाना, निवासीगण ढेलू, 24. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी भडयाडा, 25. प्यार चन्द पुत्र श्री खजाना, निवासी ढेलू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री खुशाला, निवासी ढेलू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता खतौनी नम्बर 172/245, ता 50, खसरा नम्बर 1213, 1331, 1339, 1215, 1217, 1223, 1228, 1244, 1278, 1283, 1288, 1301, 1214, 1218, 1225, 1242, 1243, 1277, 1281, 1285, 1289, 1300, 1216, 1219, 1224, 1241, 1246, 1276, 1280, 1286, 1302, 1309, 1212, 1220, 1227, 1240, 1245, 1279, 1282, 1284, 1287, 1303, 1308, 1311, 1307, कित्ता 45, रकबा तादादी 19-3-04 बीघा स्थित मुहाल ढेलू/65, तहसील जोगिन्द्र नगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादी क्रम नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, व 25 सर्व श्रीमती राम प्यारी, सुदेश देवी, विमला देवी, रीतां देवी, मनोज कुमार, अनिता कुमारी, कुशमा, सिया, मैना, कर्म चन्द, सरवण कुमार, जीवन राम, कश्मीरी देवी, नरायण सिंह, कुशल कुमार, शम्भू राम, रमेश चन्द, रेखा देवी, कमला देवी, वीना देवी, नागरू, रविन्द्र कुमार व प्यार चन्द, निवासीगण ढेलू को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो पा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-6-2013 प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय मे हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-5-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री मस्त राम कश्यप, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चड़़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री प्रकाश पुत्र श्री बांका राम, निवासी घरटून, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह श्री प्रकाश पुत्र बांका राम, निवासी घरटून, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि मेरी शादी श्रीमती हिरा मणी के साथ हुई है उसके वतन व मेरे नुथप से मेरे पुत्र आशु का जन्म हुआ है उसकी वास्तविक जन्म तिथि 5 अक्तूबर, 2010 है, जो सही है परन्तु अज्ञानतावश अपने पुत्र आशु की जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत पेखा के परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 29-6-2013 को प्रातः 10.001605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम का इन्द्राज ग्राम पंचायत पेखा के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-5-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मस्त राम कश्यप, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री जोगनाथ पुत्र स्व0 श्री सोब नाथ, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह श्री जोगनाथ पुत्र स्व0 श्री सोब नाथ, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त समेत ब्यान हल्फिया के गुजारी है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 2-6-1987 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश अपने पिता की मृत्यु का इन्द्राज दिनांक 2-6-1987 कार्यालय ग्राम पंचायत चड़गांव के परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति/ रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 29-6-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम का इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़गांव के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-5-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District
Shimla, Himachal Pradesh
Shri Mohan Lal s/o Shri Ganga Sukh, r/o Village Kula, Tehsil Kotkhai, District Shimla, . . Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
1606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935Whereas Shri Mohan Lal s/o Shri Ganga Sukh, r/o Village Kula, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for registration of name of his daughter namely Ishita whose date of birth is 17-11-2009 in the record of Gram Panchayat Kalbog.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 29-6-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and seal of the court on 29-5-2013.
Seal.
M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District
Shimla, Himachal Pradesh
Shri Anil s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Kadeog, P. O. Sarog, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Anil s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Kadeog, P. O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for registration of name of his daughter namely Sujal whose date of birth is 11-6-2008 in the record of Gram Panchayat Sarog.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 29-6-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and seal of the court on 29-5-2013.
Seal.
M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 48/2012, 49/2012,
तारीख दायर : 12-6-2012 श्रीमती ताकशी देवी पुत्री श्री बिशमा नन्द, हाल आवाद पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, निवासी गांव ज्यूरी, . .प्रार्थिया। तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)1607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 बनाम
1. श्रीमती चेतना देवी पत्नी श्री राकेश शर्मा, निवासी खलीनी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्रीमती लेखा देवी पत्नी श्री सुरजीत कुमार, निवासी गांव पुरटीयाला, डा0 कवाला, तहसील . .प्रतिवादी। ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 78/275, खसरा नं0 1702, रकबा तादादी 00-06-12 है0 व खाता/खतौनी नं0 79/276 ता 286, रकबा तादादी 01-43-79 है0, वाका चक रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती ताकशी देवी पुत्री श्री बिशमा नन्द, हाल आवाद पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 78/275, खसरा नं0 1702, रकबा तादादी 00-06-12 है0 व खाता/खतौनी नं0 79/276 ता 286, रकबा तादादी 01-43-79 है0, वाका चक रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 व 2 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 30-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 53/2012
तारीख दायर : 21-6-2012 श्रीमती दीना मणी उपनाम रतन दासी पुत्री श्री मलकू, निवासी गांव जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, . .प्रार्थिया। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री घुंगी पुत्र श्री हिरू, निवासी गांव जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
. .प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 84/223, ता 227, कित्ता 9, रकबा तादादी 00-32-79 है0, वाका चक जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 नोटिस बनाम आम जनता। श्रीमती दीना मणी उपनाम रतन दासी पुत्री श्री मलकू, निवासी गांव जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 84/223, ता 227, कित्ता 9, रकबा तादादी 00-32-79 है0, वाका चक जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी घुंगी पुत्र श्री हिरू की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादी का सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी घुंगी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवेें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 30-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 29/2012
तारीख दायर : 30-5-2013 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री हीरा लाल, निवासी गांव व डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . .प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री हीरा लाल पुत्र श्री सवीर दास, निवासी गांव व डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. आम जनता
. .प्रतिवादी। दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल लापता श्री हीरा लाल, खाता नं0 27, 30, 39, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री हीरा लाल, निवासी गांव व डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 27, 30, 39, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थिया का पति श्री हीरा लाल मालिक अराजी है। प्रार्थिया का पति श्री हीरा लाल दिनांक 11-9-2006 से घर से लापता है और तलाश करने पर कहीं नहीं मिला। प्रार्थिया ने अपने पति की गुमशुदगी की प्राथमिकता रिपोर्ट पुलिस थाना रामपुर में दर्ज करवाई है परन्तु प्रार्थिया के पति का आज तक कुछ पता नहीं चला। अब प्रार्थिया मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करवाना चाहती है।1609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति श्री हिरा लाल का मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजरा व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर श्री हीरा लाल के जायज वारसान के हक में मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 30/2013
तारीख दायर : 30-5-2013 श्री ईसमाईल मोहम्म्द पुत्र श्री नबाब दीन, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जन्म तिथि दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।
श्री ईसमाईल मोहम्म्द पुत्र श्री नबाब दीन, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के परिवार ईसमाईल मोहम्मद स्वयं की जन्म तिथि 8-10-1965, हलीमा पत्नी ईसमाईल मोहम्मद जन्म तिथि 5-1-1971, बरकत अली पुत्र ईसमाईल मोहम्मद जन्म तिथि 3-5-1990, रखीला पत्नी बरकत अली पुत्र ईसमाईल मोहम्मद जन्म तिथि 28-3-1991, सैम मलूक पुत्र ईसमाईल जन्म तिथि 16-12-1994, मीरजू पुत्र ईसमाईल जन्म तिथि 20-3-1996, बडा खातून पुत्री ईसमाईल जन्म तिथि 5-7-1998, रुखसाना पुत्री ईसमाईल जन्म तिथि 8-6-2004 व हिरू पुत्री ईसमाईल जन्म तिथि 25-11-2007 के नाम व जन्म तिथियां स्थानीय पंचायत में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपना व अपने परिवार के नाम व जन्म तिथियाें का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। अब अपने परिवार के नाम व जन्म तिथियाें का पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त ईसमाईल मोहम्मद के परिवार के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के नाम व जन्म तिथियां पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2013/22 ज्येष्ठ 1935 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 31/2013
तारीख दायर : 3-6-2013 1. श्री मयंक गौतम पुत्र श्री हंस राज गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, महावीर मुहल्ला रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रीमती प्रेरणा गौतम पुत्री श्री सुन्दर वासन, निवासी E-329, East of Kailash, New Delhi- 110065, हाल पत्नी श्री मयंक गौतम पुत्र श्री हंस राज गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, महावीर मुहल्ला रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। नगर पालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में शादी पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मयंक गौतम पुत्र श्री हंस राज गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, महावीर मुहल्ला रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, श्रीमती प्रेरणा गौतम पुत्री श्री श्याम सुन्दर वासन, निवासी E-329, East of Kailash, New Delhi-110065, हाल पत्नी श्री मयंक गौतम पुत्र श्री हंस राज गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, महावीर मुहल्ला रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में संयुक्त प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका विवाह दिनांक 20 व 21-9-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार "Hotel The Peter Hoff" शिमला मेंं सम्पन्न हुआ है, परन्तु नगर पालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में विवाह पंजीकृत नहीं हुआ है। अब नगर पालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं। रिपोर्ट कार्यालय नगरपालिका परिषद् अभिलेख रामपुर से पाया गया कि इनके विवाह का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अब नगरपालिका परिषद् अभिलेख रामपुर के विवाह रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मयंक गौतम व प्रेरणा गौतम के विवाह का पंजीकरण नगर पालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-7-2013 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगर पालिका परिषद् के अभिलेख में विवाह के पंजीकरण आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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नाम परिवर्तन
मैं, राजेश सुपुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव कोटी, डाकखाना खंगटेड़ी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में मेरा नाम गलती से राकेश दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मुझे राजेश के नाम से जाना जाए।
राजेश सुपुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव कोटी, डाकखाना खंगटेड़ी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित