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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 55, 13 June 2013

Published 13 June 2013

Gazette no.
55
Gazetteid
55/GAZETTE/2013-13/06/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-06-13.55_gazette_2013-6_13_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 जून, 2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-9/2013-बिलासपुर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भजवाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना राहियां सेपड़ा पलथी पम्प हाऊस टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 55-राजपत्र/2013-13-06-2013 (1611) 1612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर घुमारवीं भजवाणी 401/374/147/1 00-05 372/293/147/1 00-13 00-18 कित्ता-2

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 जून, 2013

संख्याः आई. पी.एच.-बी(एच)1-10/2013-बिलासपुर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भराथू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना कोल डैम के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सवर्क्षेण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर सदर भराथू 354/1 04-14

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।1613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री राम लाल पुत्र श्री बेलू राम, निवासी राजनगर, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में लालमन के बजाए राम लाल दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री राम लाल पुत्र श्री बेलू राम, निवासी राजनगर, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल राजनगर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम लालमन दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने राम लाल दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 16-7-2013 श्री मखोली राम पुत्र श्री घटारू राम, निवासी महाल मत्याल कलां, मौजा चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मुरली राम के बजाए मखोली राम उपनाम मुरली राम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री मखोली राम पुत्र श्री घटारू राम, निवासी महाल मत्याल कलां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मत्याल कलां में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम मुरली राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने मखोली राम उपनाम मुरली राम दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। 1614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935 आज दिनांक 20-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री सुहागा राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में सुभाष चन्द के बजाए सुहागा राम दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री सुहागा राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल बीड़ खास में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम सुभाष चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने सुहागा राम दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 8-7-2013 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री झोंफी नाथ, निवासी रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में जगो राम के बजाए जगदीश चन्द दर्ज करने बारे।1615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935 उपरोक्त आवेदक श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री झोंफी नाथ, निवासी रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल हरड़ी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम जगो राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने जगदीश चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 5-7-2013 श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सरमाण, डा0 दयोट, तहसील मुल्थान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम फुलिया राम व फुली राम के बजाए रमेश चन्द दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुल्थान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह मुहाल कन्जराड व गुनेहड में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फुलिया राम व फुली राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी ने अपने पिता का नाम रमेश चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-7-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक नायब तहसीलदार एवं समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अंजना कुमारी पत्नी श्री नसीव सिंह, निवासी गांव डडोली व मौजा लन्ज, तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम1616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्रीमती अंजना कुमारी पत्नी श्री नसीव सिंह, निवासी गांव डडोली व मौजा लन्ज, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड में गलती से अन्जू देवी लिखा गया है, जोकि सही नहीं है। अन्जू देवी के बजाए अन्जना कुमारी पत्नी श्री नसीव सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अन्जना कुमारी ग्राम पंचायत डडोली के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 24-6-2013 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सही नाम दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 24-6-2013 श्री राजीव ठाकुर पुत्र श्री सेर सिंह, निवासी धलारा, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री राजीव ठाकुर ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल धलारा, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम शेरू लिखा गया है जो गलत है मेरे पिता का वास्तविक नाम शेर सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-6-2013 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 31-5-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Suresh Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Bathol, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, .. Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Suresh Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Bathol, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of name of his daughter's name Kumari Vanshika Ranhot in Municipal Council Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh because her name was wrongly entered in the M. C. record as Jasmine Ramhot, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any regarding correction of name of above Kumari Vanshika Ranhot in M. C. Solan's record in place of Jasmine Ranhot in writing to this office. The objections should reach this office on or before 17th June, 2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct her name in the Panchayat Record.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

_______

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Ravinder Nath Sharma s/o Shri Kishori Lal Sharma, r/o Set No. 29, Type-III, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry Nauni Solan

.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Ravinder Nath Sharma s/o Shri Kishori Lal Sharma, r/o Set No. 29, Type-III, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry Nauni Solan has submitted an application before the undersigned for correction of his name in the birth record of his son at Municipal Council Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh because his name was wrongly entered in the M. C. record as Ravi Sharma, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any regarding correction of name of above Shri Ravinder Nath Sharma @ R. N. Sharma in the birth1618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2013/23 ज्येष्ठ 1935 record of his son Master Karan Sharma at M. C. Solan in place of Ravi Sharma in writing to this office. The objections should reach this office on or before 21st June, 2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct his name in the Municipal Committee record.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 June 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-06-13.55_gazette_2013-6_13_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-06-13.55_gazette_2013-6_13_2013.