राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 24 जून, 2013/3 आषाढ़, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
''निर्वाचन विभाग''
अधिसूचना
शिमला-171009, 22 जून, 2013
संख्या 3-28/99-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/2013/ एस0डी0आर (उप-लो0स0), दिनांक 22 जून, 2013, जो कि 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन-2013 में किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 23 जून, 2013 को प्रातः 8.00 बजे से 27 जून, 2013 सांय 5.30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से, नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 64-राजपत्र/2013-24-06-2013 (1721)1722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2013/3 आषाढ़ 1935
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 22 जून, 2013 1 आषाढ़, 1935 (शक्)
अधिसूचना
सं0 576/एग्जिट/2013/एस0डी0आर(उप-लो0स0).-यतः आयोग के दिनांक 21 मई, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/25/2013 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोक सभा के उप-निर्वाचन की समय-अनुसूची घोषित की गई थी।
2. और यतः, आयोग की दिनांक 3 जून, 2013 को जारी अधिसूचना में धारा 126क की उप धारा (2) को ध्यान रखते हुए 23-6-2013 मतदान के दिन प्रातः 8 बजे से सांय 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके दौरान किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा।
3. और यतः, आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या 100/हि0प्र0-लो0स0/1/2013, दिनांक 21 जून, 2013 के माध्यम से 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 68-किन्नौर (अ0ज0जा0) सभा अनुभाग के मतदान की दिनांक को 23 जून, 2013 (रविवार) से स्थगित कर 27 जून, 2013 (गुरूवार) कर दिया गया है।
4. और अब, इसलिए, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप-धारा (1) की शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना के परिणामी संशोधन के रूप में, कथित धारा 126 क की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 23 जून, 2013 (रविवार) को प्रातः 08.00 बजे से 27 जून, 2013 (गुरूवार) सांय 05.30 बजे तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश में 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रचारित करना या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित करना, प्रतिबंधित होगा।
आदेश से, आशीष चक्रवर्ती सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
Dated: 22nd June, 2013
1 Ashadha, 1935 (Saka)
NOTIFICATION
No. 576/EXIT/2013/SDR(Bye-HP).—Whereas, the schedule for the Bye-Election to the Lok Sabha from 2-Mandi Parliamentary Constituency of Himachal Pradesh was announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/25/2013, dated 21st May, 2013; and
2. Whereas, the Election Commission having regard to the provisions of sub-section (2) of Section 126A issued Notification on 3rd June, 2013 specifying the period between 8.00 A.M. and1723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2013/3 आषाढ़ 1935 5.30 P.M. on the day of poll on 23-6-2013 as the period during which conducting any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll shall be prohibited; and
3. Whereas, the Election Commission vide its Notification No. 100/HP-HP/1/2013, dated 21st June, 2013 has postponed the poll in 68-Kinnaur (ST) assembly segment of said 2-Mandi Parliamentary Constituency from 23rd June, 2013 (Sunday) to 27th June, 2013 (Thursday); and 4. Now, therefore, as consequential amendment to its Notification issued in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section 126A, hereby notifies the period between 8.00 A.M. on 23rd June, 2013 (Sunday) to 5.30 P.M. on 27th June, 2013 (Thursday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the bye-election to the 2-Mandi Parliamentary Constituency of Himachal Pradesh shall be prohibited.
By order, ASHISH CHAKRABORTY Secretary, Election Commission of India.
1724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2013/3 आषाढ़ 1935नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित