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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 67, 27 June 2013

Published 27 June 2013

Gazette no.
67
Gazetteid
67/GAZETTE/2013-27/06/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-06-27.67_gazette_2013-6_27_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 27 जून, 2013/6 आषाढ़, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, ई0पी0आई0पी0 फेस-I, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

प्रारूप विकास योजना के पुनः प्रकाशन हेतु सूचना

बद्‌दी बरोटीवाला, 18 जून, 2013

पत्र संख्याः बी0बी0एन0डी0ए0/टी0सी0पी0/आपत्ति अथवा सूझाव/डी.डी.पी./2013.-जैसे कि बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विशेष क्षेत्र के लिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रारूप विकास योजना बनाई गई थी और प्राधिकरण की अधिसूचना संख्याः बी0बी0एन0डी0ए0/न.ग्रा.यो./आपत्तियां और सुझाव डी.डी पी/08-13464- 13500 दिनांक 30 जुलाई, 2008 के अन्र्तगत उपरोक्त विषय पर आम जनता की आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये गये थे।

जैसे कि विभिन्न आपत्तियोें व सुझावों की प्राप्ति के उपरान्त प्रारूप विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया व तत्पश्चात्‌ इसे राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा गया।

67-राजपत्र/2013-27-06-2013 (1739) 1740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935 जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग के नवीन प्रस्तावों/आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रारूप विकास योजना में आवश्यक संशोधन के लिए दिशा निर्देश दिये गए हैं।

जैसे कि आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का 12वां अधिनियम) की धारा 19 की उप धारा 1 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विशेष क्षेत्र हेतु प्रारूप विकास योजना (संशोधित) को एतद्‌द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप विकास योजना की एक प्रति प्राधिकरण की वैबसाईट www.himachal.nic.in/bbnda पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

प्रारूप विकास योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में भी निरीक्षण हेतु उपलब्ध है और किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान इसका निरीक्षण किया जा सकता हैः-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-271121

2. उप-मण्डल अधिकारी (ना0), नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-223024

3. सहायक नगर योजनाकार, बी0बी0एन0डी0ए0 सैटेलाईट कार्यालय, नजदीक शीतला माता मन्दिर, नालागढ़। दूरभाष संख्याः 01795-220723

4. अध्यक्ष, बी0बी0एन0आई0ए0, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-246495

5. अध्यक्ष, नगर परिषद, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-223028

6. अध्यक्ष, नगर परिषद, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-246557

7. नगर एवं ग्राम योजनाकार, नगर एवं ग्राम योजना मण्डलीय कार्यालय, सोलन, हि0 प्र0। दूरभाष संख्याः 01792-228485

उपरोक्त प्रारूप विकास योजना से सम्बन्धित यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो इसे लिखित रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 को हि0 प्र0 राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रेषित करें।1741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935 अनुसूची

(i) वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र

(ii) एक विश्लेषण प्रतिवेदन, मानचित्रों एवं चार्टों सहित, विकास योजना के प्रावधानों को दर्शाते हुयेः (क) समस्त बी0बी0एन0 क्षेत्र

(ख) बद्‌दी बरोटीवाला नगरीय क्षेत्र

(ग) नालागढ़ नगरीय क्षेत्र

(iii) प्रारूप विकास योजना के क्रियान्वयन की समयावधि।

(iv) विकास नियंत्रण विनियमन।

स्थानः बद्‌दी तारीखः 18 जून, 2013 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 26 जून, 2013

संख्या रैव0 स्टाम्प (एफ) 6-1/2009-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 47-अ के साथ पठित धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्यारू रैव0 1-2 (स्टाम्प) 1/87 वौल-1, तारीख 26 जून, 1992 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 26 जून, 1992 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (लिखित न्यून मूल्यांकन निवारण) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (लिखित न्यून मूल्यांकन निवारण) संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (लिखित न्यून मूल्यांकन निवारण) नियम, 1992 के नियम 4 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"(ग) निर्मित संरचना की दशा मेें.-

I. आवासीय और गैर-आवासीय इमारतों के मूल्यांकन की दरें नियत करने के लिए निम्नलिखित कारकों को विचार में रखा जाएगा :--

(i) इमारताें का पक्के, अर्ध पक्के और कच्चे में वर्गीकरण;

(ii) वर्गीकरणय विभिन्न क्षेत्रों मे प्रतिवर्गमीटर की दरों को अंतिम रूप देने हेतु क्षेत्र का, जिसमे इमारतें अवस्थित हैं, उसी प्रकार के भू-वर्गीकरण के आधार पर;

1742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935 (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्धारा अधिसूचित नवीनतम कुर्सी क्षेत्र दरें;

(iv) वार्षिक बढ़ौतरी के लिए प्रीमियम; और

(v) संरचना द्धारा अधिभोग मे लाए गए भू-क्षेत्र को, यथास्थिति अनुपाततः या पूर्णतया, समस्त सव्यवहारो में सम्मिलित करना जब तक कि संव्यवहार विलेख से विशिष्टतया अपवर्जित न किया गया हो।

II. इमारतों का वर्गीकरण :-

(क) पक्की इमारत ः मजबूत सीमेंन्ट कंकरीट स्तम्भों/बीमों या सुदृढ सीमेन्ट कंकरीट (आर0सी0सी0) स्लैब के साथ भार सहन करने योग्य दीवारों कॉमन गेटवे इन्टरफेस (सी0जी0आई0) चादर छत लगाना। लोक निर्माण के विनिर्देशनों के अनुसार नब्बे वर्ष के आयुष्य (लाईफ स्पैन) वाली ऐसी समस्त इमारतें।

(ख) अर्ध-पक्का ः सूखी चिनाई और लकडी/स्लेट/कॉमन गेटवे डन्टरफेस छत सहित या सुृदृढ सीमेन्ट कंकरीट (आर0सी0सी0) स्लैब मिटटी के पलस्तर वाली लकडी की संरचनाए। लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशनों के अनुसार चालीस वर्ष के आयुष्य (लाइफ स्पैन) वाली समस्त इमारतें।

(ग) कच्ची इमारत ः सूखी चिनाई/मिटटी के पलस्तर सहित पत्थर की दीवार लकडी और मिटटी धास फूस की छत सहित।

III. कुर्सी क्षेत्र की दराें की गणना :-

मु0 9,442/-रूपए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्धारा 2008 मे अधिसूचित कुर्सी क्षेत्र प्रति वर्ग मी0की दरें

स्थल विकास के लिए 10 प्रतिशत जोडे

944/- रूपए विधुत फिटिंग के लिए 12.5 प्रतिशत जोडे 1,180/-रूपए सफाई स्थापन के लिए 12.5 प्रतिशत जोडे 1,180/-रूपए कुल जोड

12,746/- रूपए IV. उपर्युक्त दर, सम्बद्ध उपायुक्तों द्धारा यथापूर्वतर अधिसूचित प्रत्येक राजस्व सम्पदा में, भू-दरों की निम्नतर श्रेणी के लिए लागू होगी। उपायुक्त सम्बद्ध राजस्व सम्पदा में, भूमि की उच्चतर श्रेणी के लिए, इमारत के लिए मूल दर पर उसी अनुपात में, जैसी भू-दरों मे ली जाती है, बढौतरी करके अन्तिम रूप देंगें। उपायुक्त द्धारा नियत दरें, पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी और आगामी वर्ष के लिए दरें पुनरीक्षित की जाएंगी, जो प्रथम अपै्रल से वित्तिय वर्ष के अंत तक प्रभावी होंगी। प्रत्येक वर्ष सम्बद्ध उपायुक्त, जिला की प्रत्येक तहसील/उप-तहसील में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथकतः पूर्ववर्ती दरों की प्रतिशतता के अनुसार दरों की बढ़ौतरी को अधिसूचित करेगा। बढ़ौतरी पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक संव्यवहार की रकम, मुद्रास्फिति और किसी विशेष शहरी/ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशेष कारकाें पर आधारित होगी। इस प्रकार निर्धारित नई दर या वास्तविक प्रतिफल की रकम, जो भी उच्चतर है, किसी भी संव्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण फीस संगणित करने के लिए लागू दर होगी।1743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935 V. इमारत/संरचनाओं की न्यूनतम लागत प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गुणनात्मक कारको को उपयोग में लाया जाएगा ताकि पुरानी इमारतों के अवमूल्यन की व्यवस्था की जा सकें :-

पूर्ण होने का वर्ष 1970 से पूर्व क े मध्य 2010 से आगें
1970-79 1980-89 1990-99 2000-09
अवधि का कारक 0.5 0. 6 0.7 0.8 0.9 1.0

विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिए इमारताें/संरचनाओं की उपर्युक्त लागत को प्राप्त करने हेतू निम्नलिखित कारकों को उपयोग मे लाया जाएगा :-

स् ांरचना का प्रकार पक्का अर्ध-पक्का कच्चा
गुणात्मक कारक 1.0 0.75 0.50

VI. अन्य शर्तेें :-

(i) जहां सम्पूर्ण इमारत भूमि सहित अन्तरित की जा रही हो, तो भूमि का कुल मूल्य संरचना के मूल्य मे जोड़ा जाएगा।

(ii) जहॉ इमारत का केवल कुछ भाग अन्तरित किया जाना है, तो भूमि का आनुपातिक मूल्य जोड़ा जाएगा।

(iii) किसी/किन्ही संरचना/संरचनाओं के विक्रय/संव्यवहार करने को आशयित कोई व्यक्ति/पक्षकार, क्षेत्र, संरचना का प्रकार, क्या विधुतीकरण और सफाई की व्यवस्था की गई है या नहीं और भूमि जिसके ऊपर संरचना निर्मित की गई है, के स्वामित्व/कब्जे के समर्थन में जमाबन्दी की नवीनतम प्रति सहित संरचना के निर्माण के वर्ष का वर्णन करते हुए सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वधोषणा करेगा।''

आदेश द्वारा, (पी0 मित्रा) अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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(Authoritative English Text of this Department's Notification Number Revenue Stamp (F)

6-1/2009-I, dated 26-06-2013 as required under Article 348 (3) of constitution of India).

DEPARTMENT OF REVENUE

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th June, 2013

No. Rev. Stamp (F) 6-1/2009-I.—In exercise of the powers conferred by section 75 read with section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No.7 of 1989), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Rules, 1992 notified vide Government notification number Rev. 1-2(Stamp) 1/87-Vol-I, dated 26th June 1992, our published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Amendment Rules, 2013.

1744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of Himachal Pradesh Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Rules, 1992, for clause (c) the following shall be substituted, namely:—

"(c) in the case of built up structure .—

I. The following factors shall be taken into consideration for fixing the rates of valuation of residential or non-residential buildings:—

(i) classification of the buildings into Pucca, Semi Pucca and Kutcha;

(ii) classification of area in which buildings are located on the basis of similar land classification for finalizing per square meter rates in different areas;

(iii) latest plinth area rates notified by the Himachal Pradesh Public Works Department;

(iv) premium for annual increase; and

(v) land area occupied by the structure to be included, proportionately or wholly, as the case may be, included in all transactions unless specifically excluded in the transaction deed.

II. Classification of buildings :—

(a) Pucca building : Complete Reinforced Cement Concrete(RCC) structure with Reinforced Cement Concrete columns/beams or load bearing walls with Reinforced Cement Concrete(RCC) slab/ Common Gateway Interface (CGI) sheet roofing. All such buildings having a life span of 90 years as per Public Works Department's specifications.

(b) Semi Pucca : wooden structures with dry masonry and mud plaster with wooden/slate/Common Gateway Interface roofing or Reinforced Cement Concrete(RCC) slab. All such buildings having a life span of 40 years as per Public Works Department's specifications.

(c) Katcha Building : stone wall with dry masonry/mud plaster with wooden and mud straw roofing.

III. Calculation of plinth area rates.

Himachal Pradesh Public Works Rs. 9,442/- Department plinth area rates 2008 Per Sqm.

Add 10 % for site development Rs. 944/- Add 12.5% for Electricity fittings Rs. 1,180/- Add 12.5 % for sanitary installation Rs. 1,180/- Total

Rs.12,746/-

1745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935

IV. The above rate shall be applicable for the lowest category of land rates in every revenue estate as already notified by the concerned Deputy Commissioners. The Deputy Commissioners shall finalize rates for higher categories of land in the concerned revenue estate by making an increase on the base rate for the building in the same proportion as in the land rates. The rates fixed by the Deputy Commissioners shall be applicable upto 31st March of the proceeding year and for the next year rates shall be revised which shall be effective from 1st April till end of the financial year. In each year, the Deputy Commissioner concerned shall notify an enhancement of rates as a percentage of previous rates separately for rural and urban areas in each Tehsil/Sub- Tehsil of the district. The enhancement shall be based on the account actual transaction amount in previous year, inflation and special factors affecting a particular urban/rural area. The new rate so arrived at or the actual consideration amount whichever is higher, shall be the applicable rate for calculating stamp duty/registration fee for any transaction.

V. The following multiplicative factor(s) shall be employed to arrive at minimum cost of building/structures so as to provide for depreciation of older buildings:—

Year of completion Prior to 1970 Between 2010 Onwards
1970-79 1980-89 1990-99 2000-09
Duration factor 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

The following factor shall be employed to the above minimum cost of building/structures for different types of structures:—

Structure type Pucca Semi Pucca Katcha
Multiplicative factor 1.0 0.75 0.5

VI. Other conditions:—

(i) Where the entire building is being transferred with land then the total value of the land shall be added in the value of the structure.

(ii) Where only part of the building is to be transferred the proportionate cost of land shall be added.

(iii) Any person/party intending to sell/transact the built up structure(s) shall give a self declaration to the concerned Registering Officers mentioning area, type of structure, whether electrification and sanitary installations provided or not and year of construction of the structure along with latest copy of Jamabandi in support of ownership/possession of land on which the structure has been built."

By order, (P. MITRA) Add. Chief Secy. (Revenue).

1746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935

''निर्वाचन विभाग''

अधिसूचना

शिमला-171009, 27 जून, 2013

संख्याः 3-12/2013-ई0एल0एन0.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434/हि0प्र0- लो0स0/2011(1), दिनांक 26 जून, 2013 तदानुसार 5 आषाढ़, 1935 (शक्‌) जो कि 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में 68-किन्नौर (अ0ज0जा0) विधान सभा खण्ड की गणना के प्रयोजनार्थ अपर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांकः 26 जून, 2013 5 आषाढ़, 1935 (शक्‌)

अधिसूचना

सं0 434/हि0प्र0-लो0स0/2011(1).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 कीे उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, एतदद्वारा, नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षे़त्र से हिमाचल प्रदेश राज्य में 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में केवल गणना के प्रयोजनार्थ रिटर्निंग अधिकारी को उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए अपर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है।

सारणी

स्ांसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं0 एवं नाम 68-किन्नौर (अ0ज0जा0) विधान सभा खण्ड के मतदान केन्द्रों की सं0 सहायक रिटर्निग अधिकारियों के नाम एवं पदनाम (केवल गणना के लिए)
1 2 3
2-मण्डी म0 के0 सं0 1 से 10 तक श्री जितेन्द्र सांजटा, हि0प्र0से0, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग
म0 के0 सं0 11 से 15 तक श्री विवेक चन्देल, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह
म0 के0 सं0 16 से 20 तक श्री ज्ञान सागर नेगी, हि0प्र0से0, उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक), शिमला ग्रामीण वर्तमान में सुन्नम रोपा घाटी में राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं।
म0 के0 सं0 21 से 42 तक श्री बी0डी0 गुप्ता, तहसीलदार, मुरंग
म0 के0 सं0 43 से 60 तक व म0 के0 सं0 72 से 76 श्री प्रशांत देश्टा, हि0प्र0से0, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), कल्पा स्थित रिकांगपिओ,
म0 के0 सं0 61 से 71 तक श्री राजपाल भारद्वाज, तहसीलदार, सांगला
म0 के0 सं0 77 से 118 तक श्री सुदेश कुमार मोक्टा, भा0प्र0से0, उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक), निचार, स्थित भावानगर
1747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935

यह नियुक्ति 30 जून, 2013 की गणना की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

शंगारा राम प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Dated : 26th June, 2013. 5 Ashadha, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/HP-HP/2011(1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the officers of the Government specified in Column (3) of the Table given below as Additional Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency specified in Column (1) in the performance of his functions with respect of bye election to the 2-Mandi Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh, for counting purpose only:—

TABLE

No. & Name of the Parliamentary Constituency No. of Polling Stations of 68 Kinnaur (ST) Assembly Segment Name and Designation of Assistant Returning Officers (Only for counting)
1 2 3
2-Mandi (PS No. 1 to 10) Sh.Jitender Sanjta, HAS, Jt. Director, RDD.
(PS No. 11 to 15) Sh. Vivek Chandel, HAS, ADM, Pooh.
(PS No. 16 to 20) Sh. Gian Sagar Negi,HAS, SDO(C), Shimla Rural, Currently supervising relief work in Sunnam-Ropa Valley.
(PS No. 21 to 42) Sh. B.D. Gupta, Tehsildar, Moorang.
(PS No. 43 to 60 and PS No. 72 to 76) Sh. Prashant Desta, HAS, SDO(C), Kalpa, at Reckong Peo
(PS No. 61 to 71) Sh. Raj Pal Bhardwaj, Tehsildar, Sangla.
(PS No. 77 to 118) Shri Sudesh Kumar Mokta, IAS, SDO(C) Nichar at Bhabanagar.
1748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2013/6 आषाढ़ 1935

This appointment will cease to be effective after completion of counting on 30th June, 2013.

By order, SHANGARA RAM Principal Secretary Election Commission of India.

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न्यायालय उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : तारीख दायरा : 18-6-2013 गांव : बामटा श्री देवी राम पुत्र श्री अनन्त राम पुत्र श्री सरदार, साकन बामटा, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र बराए पंजी—त करने वसीयत नाम जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री देवी राम पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गांव तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किया है के उसकी बुआ ने एक वसीयतनामा दिनांक 27-8-1994 को रोबरूगवान के तहरीर करवाया है। लेकिन उक्त वसीयत नामा को किसी कारणवश पंजी—त न करवा सका है। अब वसीयतनामा को पंजी—त किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता व सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर वर्णित वसीयतनामा को पंजी—त करने में उनको कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 20-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होर पेश कर सकता है। मियाद गुजरने दिनांक 20-7-2013 किसी किस्म का कोई उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा आम जनता के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर संलग्न वसीयतनामा को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 June 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-06-27.67_gazette_2013-6_27_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-06-27.67_gazette_2013-6_27_2013.