राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2013
संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-34/2012-बिलासपुर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव भोजपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना सिकरोहा चान्दपुर मुख्य जल भण्डारण टैंक 74-राजपत्र/2013-5-07-2013 (1845) 1846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र बीघा-बिस्वा में |
| बिलासपुर | सदर | भोजपुर | 110/1 | 01-00 |
आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, जुलाई, 2013
संख्या : विद्युत-छः (5)-14/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा सीमू तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रोड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।1847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 विवरणी
जिला तहसील ग्राम/मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन अर्की सीमू 83/1 0-3 86/1 0-3 ------------------------- कित्ता- 2 - रकवा तादादी 0-6
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जुलाई, 2013
संख्याः विद्युत-छः (5)-17/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा महौल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रोड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम/मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन अर्की महौल 71/1 0-5 114/1 0-5 -------------------------- कित्ता- 2 - रकवा तादादी 0-6
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जुलाई, 2013
संख्या : विद्युत-छः (5)-15/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा क्यारी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रोड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम/मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन अर्की क्यारी 106/63/27/1 0-5
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कित्ता- 1 - रकवा तादादी 0-5
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जुलाई, 2013
संख्या : विद्युत-छः (5)-16/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम1849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा कुन्ही, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रोड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम/मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन अर्की कुन्ही 166/1 0-5 ------------------------ कित्ता- 1 - रकवा तादादी 0-5
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जुलाई, 2013
संख्या ः विद्युत-छः (5)-7/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा ध्यानपुर तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रोड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 1850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम/मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन अर्की ध्यानपुर 399/364/148/1 0-5 182/1 0-5 355/1 0-5 355/2 0-5 ----------------------- कित्ता- 4 - रकवा तादादी 1-00
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 1st July, 2013
No. PCH-HA(3)3/96-9923-92.—In partial modification of this Department notification of even number dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to nominate Smt. Vidya Stokes, Hon'ble Irrigation & Public Health, Horticulture and Information Technology Minister as the member and Chairman of the District Planning Committee for District Shimla with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
1851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 1st July, 2013
No. PCH-HA(3)3/96-9993-10063.—In partial modification of this Department notification of even number dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to nominate Sh. Anil Sharma, Hon'ble Rural Development, Panchayati Raj and Animal Husbandry Minister as the member and Chairman of the District Planning Committee for District Mandi with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 1st July, 2013
No. PCH-HA(3)3/96-10064-10133.—In partial modification of this Department notification of even number dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to nominate Sh. Jagat Singh Negi, Hon'ble Deputy Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha as the member and Chairman of the District Planning Committee for District Kinnaur with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 1st July, 2013
No. PCH-HA(3)3/96-10134-202.—In partial modification of this Department notification of even number dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to nominate Sh. Prakash Chaudhary, Hon'ble Excise & Taxation, Printing & Stationery Minister as the member and Chairman of the District Planning Committee for District Kullu with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
1852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 1st July, 2013
No. PCH-HA(3)3/96-10203-272.—In partial modification of this Department notification of even number dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to nominate Sh. Thakur Singh Bharmouri, Hon'ble Forest and Fisheries Minister as the member and Chairman of the District Planning Committee for Districts Chamba and Lahaul-Sapiti with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 25 मार्च, 2013
संख्याःपीसीएच-एचए(1)3/2013.-क्योंकि विभाग में, जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम सभा 'बैंश' का नाम बदलकर 'पिपलीधार' रखने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम सभा बैंश का नाम बदलकर पिपलीधार रखने का प्रस्ताव करती हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला शिमला के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करती हैं;
यदि ग्राम सभा बैंश का नाम बदलकर पिपलीधार रखने के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त शिमला को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला शिमला, विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम सभा बैंश का नाम बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।1853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935
In the Court of Shri Vinay Singh (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Rahul Acharya, aged 39 years s/o Shri Narender Acharya, r/o House No. 143/4, Raghunathpur Kullu, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh.
2. Smt. Ritu Sharma, aged 37 years d/o Shri Nirmal Kant Sharma, r/o V. P. O. Shamshi, . . Applicants. Tehsil and District Kullu (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Rahul Acharya and Smt. Ritu Sharma have filed an application on dated 25-6-2013 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 7-10-2012 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 26-7-2013. The objection received after 26-7-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 25-6-2013 under my hand and seal of the court.
Seal. VINAY SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Vinay Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Tenzin Khentse s/o Shri Sherab Wangdi, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Mrs. Chungdak d/o Shri Damdul, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
1854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935Mr. Shri Tenzin Khentse s/o Shri Sherab Wangdi, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Mrs. Chungdak d/o Shri Damdul, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 27-6-2013 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 26-7-2013 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 27th day of June, 2013.
Seal. VINAY DHIMAN, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
_________
In the Court of Shri Vinay Singh (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Naresh Kumar Sharma, aged 47 years s/o Shri O. P. Sharma, r/o Village Dhanotu, P. O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.
2. Smt. Radha Devi, aged 32 years d/o Shri Hoshiyar Singh, Himalaya Wool Emporium . . Applicants. Serwari Bazar Kullu, Tehsil and District Kullu (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Naresh Kumar Sharma and Smt. Radha Devi have filed an application on dated 13-6-2013 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-4-2013 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 15-7-2013. The objection received after 15-7-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 14-6-2013 under my hand and seal of the court.
Seal. VINAY SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
1855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /2013 तारीख मरजुआ : 20-6-2013 तारीख पेशी : 19-7-2013 श्री संजय कुमार पुत्र श्री माघू राम, निवासी महाल नेर, डा0 नेरचौक, तहसील सदर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन नाम दरुस्ती बारे।
श्री संजय कुमार पुत्र श्री माघू राम, निवासी महाल नेर, डा0 नेरचौक, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी लड़की मुस्कान का जन्म ग्राम पंचायत नेर में दिनांक 25-7-2009 को हुआ है। जो कि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी की पुत्री मुस्कान की जन्म तिथि 25-7-2009 ग्राम पंचायत नेर के अभिलेख में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें।
इस बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को संजय कुमार की पुत्री मुस्कान की जन्म तिथि 25-7-2009 ग्राम पंचायत नेर के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 19-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न होने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस जन्म तिथि को ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के लिए किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को जारी कर दिए जावेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-6-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जोगिन्द्र पटयाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमाः तकसीम तारीख पेशीः 16-7-2013 श्री प्रकाश चन्द पुत्र मेहर चन्द, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री बलवीर सिंह, प्रीतम चन्द पुत्र सीता राम, श्रीमती शकुन्तला देवी, तारा देवी, रजनी देवी, सन्नो देवी, कुशम लता पुत्रियां व श्रीमती जयबन्ती पत्नी स्व0 श्री सीता राम, गोपाल सिंह पु़त्र व श्रीमती चम्पा देवी, सीमा देवी पु़त्रियां हरनाम सिंह सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 172/332, कुल कित्ता 4, रकबा तादादी 0-07-13 है0 वाक्या मुहाल लसराणा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी सन्धोल व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता/खतौनी नं0 172/322, कुल कित्ता 4, रकबा तादादी 0-07-13 है0 वाक्या मुहाल लसराणा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश हेतु तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये तकसीम गुजार रखा है जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे है।
अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 16-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको इन खातों के तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जोगिन्द्र पटयाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जोगिन्द्र पटयाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमाः तकसीम तारीख पेशीः 16-7-2013 श्री नगीना पुत्र परमा, निवासी सन्धोल (गहरा), तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री शेर सिंह, पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी सन्धोल, श्री बलवीर सिंह, प्रतीम चन्द पुत्र सीता राम, श्रीमती शकुन्तला देवी, तारा देवी, रजनी देवी, सन्नो देवी, कुशम लता पुत्रियां व श्रीमती जयबन्ती पत्नी स्व0 श्री सीता राम, गोपाल सिंह पु़त्र व श्रीमती चम्पा देवी, सीमा देवी पु़त्रियां हरनाम सिंह सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 283/652 ता 653, कुल कित्ता 6, रकबा तादादी 0-85-64 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री नगीना पुत्र परमा, निवासी सन्धोल (गहरा), तहसील सन्धोल ने भूमि खाता/खतौनी नं0 283/652 ता 653, कुल कित्ता 6, रकबा तादादी 0-85-64 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतु इस अदालत में आवेदन गुजार रखा है जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।1857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 16-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों के तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जोगिन्द्र पटयाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
तारीख पेशी : 22-7-2013 श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री दिवान चन्द, निवासी खजूरटी, डाकघर चोलगढ़, तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्रीमती शारदा देवी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल खजूरटी, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे लड़के का नाम महेन्द्र कुमार लिखा गया है जो गलत है मेरे लड़के का वास्तविक नाम महेन्द्र गुलेरिया है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 22-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 14-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Prem Chand s/o Shri Ram Krishan, r/o Oak Dale, Ram Krishan Niwas, Sanjauli, Tehsil .. Applicant. and District Shimla, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
1858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Prem Chand s/o Shri Ram Krishan, r/o Oak Dale, Ram Krishan Niwas, Sanjauli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application before the undersigned for the registration of name of his daughter Ms. Neha whose date of birth is 28-12-1994 in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of name and as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 31st July, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 1st day of July, 2013.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Dilbag s/o Shri Pritam Singh, r/o Sehra Niwas, North Oak Sanjauli, Tehsil and District .. Applicant. Shimla, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Dilbag s/o Shri Pritam Singh, r/o Sehra Niwas, North Oak Sanjauli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application before the undersigned for the registration of name of his daughter Ms. Baljeet Kaur whose date of birth is 13-12-1992 in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 31st July, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 1st day of July, 2013.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
1859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Promila w/o Shri Tilak Raj, r/o Bhagania House Sanjauli, Tehsil and District Shimla, .. Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Promila w/o Shri Tilak Raj, r/o Bhagania House Sanjauli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application before the undersigned for the registration of name of his grand son name Agastya whose date of birth is 8-7-2010 in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 31st July, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 1st day of July, 2013.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
_________
In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Rajinder Singh s/o Smt. Sumitra Devi, r/o Village Reha, P.O. Mundu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.
Versus
The general public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Rajinder Singh s/o Smt. Sumitra Devi, r/o Village Reha, P.O. Mundu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of his name of sons Hem Raj whose date of birth is 15-5-2005 and Raye Singh whose date of birth is 7-11-2006 in the record of Gram Panchayat Mundu, Tehsil Theog.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit objection in writing in this court on or before 27-7-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and seal of the court on 27-6-2013.
Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
1860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 10/xiii-A-I/2012
तारीख मरजुआ : 27-6-2013 नरविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
नोटिस बनाम आम जनता।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री नरविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी ग्राम सोहल, परगना छोटाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोहल में निवेन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह दर्ज है, जोकि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड में नाम नरविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-7-2013 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-6-2013 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री —ष्ण चन्द, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री सूरत राम, गांव व डाकखाना झिकनीपुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री सूरत राम, गांव व डाकखाना झिकनीपुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला ने इस अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने दिनाक 2-1-2009 को श्रीमती रिचा पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी सरकली, डाकखाना सरैन, तहसील चौपाल से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया है और वह इसका पंजीकरण अब अपनी सम्बन्धित पंचायत देवत में करवाना चाहता है। इसलिए इस विवाह के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-7-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर लिखित रूप में प्रस्तुत करे अन्यथा इस आवेदन पर आदेश पारित कर विवाह पंजीकरण हेतु सचिव ग्राम पंचायत देवत को प्रेषित कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 25-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
—ष्ण चन्द,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश1861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री Cheme Tsering पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी मकान नं0 33, गापा तिबतन सैटलमैंट, तिलोरधार, डाकघर व उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत कमरऊ
विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरधारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री Cheme Tsering पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी मकान नं0 33, गापा तिबतन सैटलमैंट, तिलोरधार, डाकघर व उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती Tenzin Nyima d/o Shri Tsechu Khampa, निवासी मकान नं0 26-बी, कैम्प नं0 3, छौपेलिंग तिबतन सैटलमैंट, डाकघर व पुलिस थाना मियो, जिला चंगलंग, अरुणाचल प्रदेश के साथ दिनांक 14-2-2011 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत तिलोरधार में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी तिमली, उप-तहसील —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता।
दर्ज सेहत नाम श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, राजस्व रिकॉर्ड में ईश्वर दास के नाम से गलत दर्ज हुआ है, जिसे दरुस्त करके श्री ईश्वर सिंह किया जाना है, जो मौजा तिमली, उप-तहसील —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी तिमली ने प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को दिया है कि श्री ईश्वर दास के स्थान पर श्री ईश्वर सिंह दरुस्त किया जाये। 1862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 अतः बजरिया इश्तहार राजपत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्हें ईश्वर सिंह, मौजा तिमली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश करे अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको कोई एतराज नहीं है तथा सेहत इन्द्राज का फैसला कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
—ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मीना पुत्री श्री कालु राम, निवासी पट्टा, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता।
दर्ज सेहत नाम श्रीमती वीना पुत्री कालु राम राजस्व रिकॉर्ड में वीना के नाम से गलत दर्ज हुआ है, जिसे दरुस्त करके श्रीमती मीना किया जाना है, जो मौजा पट्टा, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी है। श्रीमती मीना पुत्री कालु राम, निवासी पट्टा ने प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को दिया है कि श्रीमती वीना के स्थान पर श्रीमती मीना दरुस्त किया जाये।
अतः बजरिया इश्तहार राजपत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्हें मीना, मौजा पट्टा, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश करे अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको एतराज नहीं है तथा सेहत इन्द्राज का फैसला कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। ----- ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री दावा राम पुत्र श्री कुंगा राम, निवासी खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण।1863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935 नोटिस बनाम आम जनता।
दर्ज सेहत नाम श्री दावा राम पुत्र श्री कुंगा राजस्व रिकॉर्ड में हवा डुडवू के नाम से गलत दर्ज हुआ है, जिसे दरुस्त करके श्री दावा राम किया जाना है जो मौजा खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। श्री दावा राम पुत्र कुंगा राम, निवासी खलग ने प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को दिया है कि श्री हवा डुडवू के स्थान पर श्री दावा राम दरुस्त किया जाए।
अतः बजरिया इश्तहार राजपत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्हें दावा राम, मौजा खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको कोई एतराज नहीं है तथा सेहत इन्द्राज का फैसला कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, —ष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञलछन डण्डुप पुत्र श्री कुंगा राम, निवासी खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता।
दर्ज सेहत नाम श्री ज्ञलछन डण्डुप पुत्र कुंगा राम राजस्व रिकॉर्ड में राम दास के नाम से गलत दर्ज हुआ है, जिसे दरुस्त करके श्री ज्ञलछन डण्डुप किया जाना है जो मौजा खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन का स्थाई निवासी है। श्री ज्ञलछन डण्डुप पुत्र कुंगा राम, निवासी खलग ने प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को दिया है कि श्री राम दास के स्थान पर श्री ज्ञलछन डण्डुप दरुस्त किया जाये।
अतः आम को बजरिया इश्तहार राजपत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्हें ज्ञलछन डण्डुप मौजा खलग, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश करे अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको कोई एतराज नहीं है तथा सेहत इन्द्राज का फैसला कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 1-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जुलाई, 2013/14 आषाढ़ 1935
Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Smt. Jassi Devi wife of Late Shri Dharam Singh, resident of Village Narayani, P. O. Pratha, .. Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
..Respondent.
NOTICE
Whereas applicant Smt. Jassi Devi wife of Late Shri Dharam Singh, resident of Village Narayani, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has submitted an application before the undersigned for correction of name of her husband Shri Dharam Singh in death record of G. P. Narayani, as his name was entered in Panchayat Record as Dharam Chand, which is wrong.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Late Shri Dharam Singh in the record of G. P. Narayani in place of Dharam Chand in writing to this office. The objections should reach this office on or before 16-7-2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct his name in the Gram Panchayat record.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
________
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd July, 2013
No.TPT-F(4) 1/2008-II.—In continuation to this department's notification of even number dated 21-6-2013, the date of notification in English version may be read as 21st June, 2013, instead of 21st July, 2013.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Transport).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।