राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 जुलाई, 2013
संख्याः ई.डी.एन.-ए.-ख(3)5/1999-लूज-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-ए.-ख(3)5/99-लूज, तारीख 29-10-2011 द्वारा अधिसूचित 75-राजपत्र/2013-6-07-2013 (1865) 1866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I (राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I (राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे । 2. उपाबन्ध ''क'' और ''ख'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-1 (राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध ''क'' में :-
(क) स्तम्भ संख्या '15-क (VII) (ङ) के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''संविदा आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।'', और
(ख) उपाबन्ध ''ख'' की क्रम संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''संविदा आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कायर्काल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।''
आदेश द्वारा, हस्ता/- सचिव, (उच्चतर शिक्षा)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Kha (3)5/1999-L-II dated
1st July 2013, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 1st July, 2013
No. EDN-A-Kha(3)5/1999-L-II.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professors (College Cadre) Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules 2010 notified vide Notification No.EDN-A-Kha (3)5/99-Loose dated 29th Oct. 2011, namely :—
1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Assistant Professor (College Cadre) Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2013.
1867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A" and "B".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professors (College Cadre) Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules 2010 :—
(a) for the existing provision against Col. No.15-A(VII)(e) the following shall be substituted, namely:—
"An official on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds." and
(3) for the existing provision against Clause 6 of Annexure "B", the following shall be substituted, namely:—
"An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds."
By order, Sd/- Secretary (Hr. Education).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2013
No. HHC/GAZ/ 14-249/2000.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave w.e.f. 8-07-2013 to 20-07-2013 with permission to prefix Sunday falling on 7-7-2013 in favour of Smt. Aparna Sharma, Civil Judge (Senior Division) -cum-CJM, Chamba, H. P.
Certified that Smt. Aparna Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Aparna Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Chamba, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
1868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st July, 2013
No. HHC/GAZ/14-202/90-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 5 days' earned leave w.e.f. 8-7-2013 to 12-7-2013 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 13th and 14th July, 2013 in favour of Shri Ram Krishan Sharma, Additional District and Sessions Judge – I, Kangra at Dharamshala, H.P.
Certified that Shri Ram Krishan Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Ram Krishan Sharma would have continued to hold the post of Additiona l District and Sessions Judge - I, Kangra at Dharamshala but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2013
No.HHC/GAZ/14-268/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 03-07-2013 to 12-07-2013 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 13-7-2013 and 14-7-2013 respectively, in favour of Shri Arvind Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC-1, Dehra, District Kangra, H. P.
Certified that Shri Arvind Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Arvind Kumar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division) -cum-JMIC-1, Dehra, but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2013
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba as Drawing and Disbursing Officer1869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division) -cum-CJM, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T. A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Smt. Aparna Sharma Civil Judge (Sr. Division.) w.e.f. 8-7-2013 to 20-7-2013 or till her joining.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2013
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Dehra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Dehra, and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Sh. Arvin Kumar, Civil Judge (Senior Division) -cum-JMIC (I) w.e.f. 3-7-2013 to 12-7-2013 with permission to suffix Second Saturday and Sunday Falling on 13-7-2013 & 14-7-2013 respectively.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd July, 2013
No.HHC/Admn.3 (394)/95.—09 days unavailed earned leave on and w.e.f 21-06-2013 to 29-06-2013 with permission to affix Sunday on 30-06-2103 sanctioned vide Notification No. HHC/Admn.3 ( 394)/95-14642-46, dated 29-05-2013, in favour of Smt. Santosh Negi, Court Master is hereby cancelled and credited in her leave account.
By order, Sd/- Registrar General.
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Shimla, the 1st July, 2013
NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN CHAPTER-7 OF DEVELOPMENT PLAN FOR DHARAMSHALA PLANNING AREA
No./HIM/TP/PJT/AZR/Misc/2013/Vol-II/ 3770-89.—In exercise of the powers conferred under sub-section(1) of Section-19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), Chapter 7 of the Development Plan for Dharamshala Planning Area notified1870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 vide Notification No. Awas-TCP-1-135/92 dated 15-6-1994 and amended vide Notification No. TCP-F(5)-10/2001 dated 12-11-2002; is further proposed to be amended, as per Annexure "A" which is hereby published and the Notice is given that a copy of the said proposed amendments is available for inspection during the office hours, in the following Offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Block No. 32-A, Commercial Complex, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
3. The Executive Officer, Municipal Council Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
The proposed amendments are hereby published in the Official Gazette of Himachal Pradesh for information of the general public and Notice is hereby given that the provisions of the aforesaid amendments will be taken into consideration by the State Government.
If any person, likely to be affected by the provisions of the aforesaid amendments have any objection or suggestion with respect to the provisions of the aforesaid amendments, he may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Block No.32-A, Commercial Complex, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009, the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh and the Executive Officer, Municipal Council Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
Objections or suggestions, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of aforesaid amendments.
Place: Shimla Date: 1-7-2013
By order,
Sd/-
Director,
Town and Country Planning Department
Block No. 32-A, Commercial Complex,
Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh.
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"Annexure-A" TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH
NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN CHAPTER-7 OF DEVELOPMENT PLAN FOR DHARAMSHALA PLANNING AREA
Amendments proposed in Chapter 7 namely Zoning and Sub-Division Regulations of the Development Plan for Dharamshala Planning Area as under:—
1871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 19351. In Regulation 7.7.2, Serial No. XI shall be inserted after Serial No. X as under:-
| X I. | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh. |
2. In Regulation 7.8.2, Serial No. XI shall be inserted after Serial No. X as under:—
| X I. | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh. |
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीख : 3 जुलाई, 2013
संख्या : विद्युत-छः (5)-19/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल दामुवाला, तहसील बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन बद्दी से 220/66 के0 वी0 सब स्टेशन हिमुडा मंधाला के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) टावर नं0 सोलन बद्दी दामुवाला 180/1 00-10 टा0 नं0 17 277/1 00-14 टा0 नं0 18 268/1 00-01 टा0 नं0 18 269/1 00-01 टा0 नं0 18 ------------------------------ कुल कित्ता- 4 कुल रकवा- 1-06
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 2nd July, 2013
No. : Mudran (B)2-1/2013.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order that Smt. Neena Masand, Assistant Controller (Stationery) Class-I (Gazetted) in the department of Printing and Stationery shall retire from the Government service after attaining the age of superannuation on 31-1-2014.
BY order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary (P&S).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 12/T/2013/Misc. तारीख पेशीः 25-7-2013 श्री जंग बहादुर पुत्र श्री छिंजू राम, निवासी वलेहड़ा, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री जंग बहादुर पुत्र श्री छिंजू राम, निवासी वलेहड़ा, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम गांव वलेहड़ा, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत सलिहार के अभिलेख में अमर चन्द दर्ज है, जबकि स्कूल के विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व बैंक पास बुक में मेरा नाम जंग बहादुर दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल वलेहड़ा व ग्राम पंचायत सलिहार के अभिलेख में मेरा नाम अमर चन्द उपनाम जंग बहादुर दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2013 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेरे समायत न होगा तथा जंग बहादुर पुत्र श्री छिंजू राम, निवासी गांव वलेहड़ा, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल वलेहड़ा व ग्राम पंचायत सलिहार केे अभिलेख में अमर चन्द पुत्र श्री छिंजू राम की बजाए अमर चन्द उपनाम जंग बहादुर पुत्र श्री छिंजू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 13/T/2013/Misc तारीख पेशी : 25-7-2013 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव मरेहड़ (वारी), डा0 वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8 (4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव मरेहड़ (वारी), डा0 वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरी शादी दिनांक 15-11-2011 को श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री खजाना राम, निवासी गांव चौलाटी, डा0 वारडू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के साथ बाबा श्रद्धा सिद्ध भक्ति मन्दिर एवं आश्रम टाण्डा राजपुर, तहसील पालमपुर में हुई थी परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वार कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वार कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2013 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द व श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री खजाना राम की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वार कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 14/T/2013/Misc. तारीख पेशीः 25-7-2013 श्री रसील सिंह पुत्र श्री सन्तू, निवासी गांव ठम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती। 1874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 प्रार्थी श्री रसील सिंह पुत्र श्री सन्तू, निवासी गांव ठम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम मुहाल ठम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में रसीलू दर्ज है, जबकि विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत ठम्बा के अभिलेख में मेरा नाम रसील सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल ठम्बा में मेरा नाम रसीलू उपनाम रसील सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2013 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर-एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री रसील सिंह पुत्र श्री सन्तू, निवासी गांव ठम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल ठम्बा में रसीलू पुत्र श्री सन्तू के बजाये रसीलू उपनाम रसील सिंह पुत्र श्री सन्तू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 24-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री खैम्बो, निवासी कुठेहड़, डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री खैम्बो, निवासी कुठेहड़, डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका सही नाम जगदीश चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख में जगदीश राम दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी केटलू़, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--शजरा नस्ब में जाति की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी केटलू़, डाकघर रजोल ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी सही जाति तरखान गोत्र शांडल है परन्तु दौराने बन्दोबस्त मेरी जाति घिरथ, गोत्र कौण्डल दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की सही जाति दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री योध राज पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव लन्ज खास, मौजा लन्ज, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र सहेत नाम।
श्री योध राज पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव लन्ज खास, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त लन्ज में उसका नाम वोध राज दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम योध राज पुत्र जगत राम है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती योध राज के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 1876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नम्बर 12/NT/13/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री राकेश कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जैसी राम, निवासी ओल्ड चंडी रोड, वार्ड नं0 7 K. B. धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अदिति भट्ट (Aditi Bhatt) की जन्म तिथि 20-5-2008 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-8-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 33 /NT/13/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती बिन्दू बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती बिन्दू पुत्री श्री जोनस मसीह, निवासी हाल पत्नी बारसमसीह, मौजा चैतडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री रिया (Riya) की जन्म तिथि 11-8-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत चैतडू में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 29-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 41/NT/13/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Shelok बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Shelok पुत्र श्री Choma Dolma, निवासी House No. 1040, Thar Dhoelug, Jogiwara Road Mcleod Ganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Dolmo Lhamo की जन्म तिथि 17-5-1981 है परन्तु एम0 सी0 में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 31/NT/13/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Tashi Yangzom बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Tashi Yangzom w/o Gahdup Tsering, r/o Lower T. C. V. School, Khanyara Road Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Nephew Lobsang Phendey की जन्म तिथि 10-10-1988 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 1878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 40/NT/13/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Lobsang Tsering बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Lobsang Tsering s/o Mr. Chopel, निवासी Tibetan Medical Institute H. H. Dali Land Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Woeser की जन्म तिथि 5-6-2000 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री झडू राम पुत्र श्री साई राम, निवासी मोरछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री झडू राम पुत्र श्री साई राम, निवासी मोरछ, तहसील शाहपुर ने कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे ताया श्री सैली राम की मृत्यु दिनांक 15-3-1993 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के ताया की मृत्यु दिनांक नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935
In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Pradeep Sharma s/o Late Shri Kaka Ram, r/o O-2/107, Nabha House, Tehsil and .. Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Pradeep Sharma s/o Late Shri Kaka Ram, r/o O-2/107, Nabha House, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son Sushant Sharma whose date of birth is 31-5-1994 in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of the name and date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 4th August, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 5th day of July, 2013.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
_________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2013
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)18/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पातलियों एवं उप सम्पदा बातामण्डी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 कालाअम्ब-पांवटा-देहरादून सड़क में बने पुल को पुनः चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देते हैं। 1880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2013/15 आषाढ़ 1935 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), नाहन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा-बिस्वा ) |
| सिरमौर | पांवटा साहिब | पातलियों | 607/527/377/129 | 9-00 |
| 376/314/129 | 2-10 | |||
| 808/130 | 2-14 | |||
| 678/616/532/379/327/131 | 1-10 | |||
| 531/379/327/131 | 2-00 | |||
| 679/616/532/379/327/131 | 1-00 | |||
| 530/379/327/131 | 3-00 | |||
| 615/532/379/327/131 | 1-10 | |||
| 624/542/522/206/132/ | 3-00 | |||
| 680/616/532/379/327/131 | 3-00 | |||
| कुल जोड़ | किता- 10 | 29-4 | ||
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नंम्बर | क्षेत्र(है0 में ) |
| सिरमौर | पांवटा साहिब | उप सम्पदा बातामण्डी | 111 | 0-52-20 |
| 396 | 0-08-05 | |||
| 116 | 0-27-46 | |||
| 115 | 0-00-42 | |||
| 114 | 0-00-85 | |||
| 113 | 0-02-07 | |||
| 112 | 0-02-38 | |||
| 117 | 0-17-61 | |||
| किता-8 | 1-11-04 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव । नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।