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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 17 July 2013

Published 17 July 2013

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2013-17/07/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-07-17.83_gazette_2013-7_17_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st July, 2013

No. Home-B (E) 3-17/2003.—The Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, is pleased to add following more functions in addition to the functions of H.P. Judicial Academy already notified vide this department notification of even number dated 24-11-2005 :—

1. Research.—To associate the Judicial Officers in the research work in order to provide evidence about the judicial process and development. The training programme/refresher 83-राजपत्र/2013-17-07-2013 (2333)2334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 programme should be followed by "impact assessment" by taking the feedback from the judicial officers. Thereafter, the OSD-Legal Research and Rules, High Court of H.P. will process the same and prepare the research paper, for being placed before the H.P. Judicial Academy Committee and Board of Visitors for overall working of Judicial Officers Training Institute, National Law School and all matters relating thereto. The Law Students of Final Year from the Law Collages should also be associated in research work. H.P. Judicial Academy to devise modules in this regard.

2. Teaching.—To make aware the Practitioners in other fields as well as the next generations about the laws and the judicial system. The Judicial Academy to evolve a module for the innovative teaching about the laws and the judicial system in association with State Legal Authority.

3. Policy Input.—To assist the development of judicial policies through research and provide a high level forum for policy discussion between the Judges, Academicians and the policy makers with a view to provide ultimate benefits to the society as a whole and to prepare a draft paper in this regard.

4. Professional Development.—To start professional development courses of short duration, for practicing lawyers. Some of these courses are to be designed to fulfil the need on educating practitioners about the judiciary prior to applying for judicial posts. The other short duration professional development courses should provide Legal Practitioners with new skills and understanding of judicial functions. To devise modules in this regard, by taking up the matter with the Bar Council of H.P.

5. Public Debate.—To hold programmes of public discussion about the key role of the judiciary in law and society by holding seminars in collaboration with the H.P. Legal Services Authority and Para Legal Volunteers working with the District Legal Service Authorities in the State by devising modules.

By order, Sd/- Principal Secretary.

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[Authoritative Engilsh Text of Nagar Panchayat Talai Notification No. NPT(Bye-Laws)/2013- 906

dated 12-07-2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT TALAI, DISTT. BILASPUR, H.P.

NOTIFICATION

Talai Bilaspur the, 12th July, 2013

No. NPT(Bye-Laws)/2013- 906.—In exercise of the powers conferred by Section 217 read with clause ( o ) of sub section 202 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) as amended from time to time the Posting of Bills, Hoardings, Advertisement Bye-Laws have been formulated and approved by the Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P. and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for information of general public on dated 10-06- 2013 for inviting objections and suggestions of the affected persons within 30 days from the date of their publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

And whereas no objection and suggestions received within the specified period. The Advertisement Bye-Laws called "Nagar Panchayat Talai (To regulate the Posting of Bills, Hoardings, Advertisement etc.) Bye-Laws-2013" and are hereby published for information of2335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 general public and shall come into force within the limit of Nagar Panchayat Talai from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Advertisement Bye-Laws of Nagar Panchayat Talai

1. Short Titles Commencement and Application.—These By-Laws may be called the "Bye-Laws" to regulate the posting of bills and fixing of advertisement, hoardings, sign boards etc. within Talai Nagar Panchayat limits, 2013.

1. These Bye Laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. These Bye Laws shall apply to Nagar Panchayat Talai area.

2. Defination.—In these Bye- Laws under the contest otherwise requires :-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(b) "Bills" means any poster , notice and advertisement printed on paper or board or painted on Hoarding sign boards or walls etc. and hang on poles painted on walls etc.,

(c) "Panchayat" means the Nagar Panchayat Talai Distt. Bilaspur H.P.

(d) "Schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign boards.

3. No person shall with out the written permission of the Secretary Nagar Panchayat Talai stick, fix or hang or cause to be fixed , stick of hangs or paint bills posters , advertisement , notice , even walls etc. over any place or property whether private or public street or road in contravention of following conditions:—

(i) Hoarding advertisement/banners will not be allowed in the acquired width of the National/Sate High ways other schedule roads and foot path as they cause traffic hazard and are against the instruction of the Govt. of India and Hon'ble Court.

(ii) No hoardings/advertisement /banners should be allowed in and along Nagar Panchayat parks / green areas excepts with the permission of the Nagar Panchayat Talai.

(iii) No hoarding , advertisements should be put on the Baba Balak Nath Ji Temple side above the road level including on the roof of buildings to preserve the aesthetic scenic beauty and the view of Temple.

(iv) No hoarding, advertisement should be put the place where effects endangers the grown of flora.

(v) No hoarding should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.

(vi) No hoarding advertisement should exceed dimension size of 16 Sqm.

(vii) No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law& rules against the guidelines notified be any department.

2336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

(viii) No hoarding, advertisement should locate near a water source.

(ix) No hoarding, advertisement should be in the form of writing engraving nailing and carving on any Natural of inanimate object.

(x) No hoarding /advertisement /banner will allowed on the roofs of buildings.

(xi) Only singe of premises are allowed up to 3 Sqm. between slab and lintel of the building to the occupier/owner.

(xii) Discretional sign to the Govt. offices religious places will be allowed by the Nagar Panchayat. The type, size and location of these shall be also approved by the Panchayat. The Panchayat keeping in view requisite site clearness so that there is no traffic hazard due to installation of such board .

(xiii) No person shall without the written permission of the Secretary , stick fix or hang or cause to be stuck /fixed or hanged hoarding , advertisement, banner notice etc. over any place or property whether private or public street or road.

(xiv) The Panchayat shall provide notice board for the purpose of sticking fixing or hanging posters notice and advertisement which shall be available for use on an application to be made to the Secretary on payment of fee provided for in these bye laws.

(xv) No hoarding, advertisement should be located /positioned on a sharp turn "U" turn and blind turns.

(xvi) The beauty of nature for matters such as hills, rivers and rock should not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.

(xvii) No writing / defacing of retaining walls and parapets could be allowed.

Exemptions.—Shopkeepers /traders/firms/company could be allowed to place hoarding/ advertisement/banners at shop/office on his own land with permission of Nagar Panchayat Talai after depositing requisite fee.

4. Advertisement containing indecent pictures or language shall not be allowed . Secretary Nagar Panchayat shall be the authority to decide as to the decency or other wise of the advertisement and the appeal against his decision shall be made to the Deputy Commissioner Bilaspur whose decision shall be final .

5. Fee For Permission.—Installation [email protected]/-Per sqm. And after this Rs.300/-per Sqm. Per annum shall be payable for every permission granted under Bye-Laws or minimum for per year. Cloth Banners @200/-per sqm. per annum

6. Penalties.—Who so ever commits any of breach of any of the Bye-Laws shall be punishable with fine, Which may extend to twenty five rupees to two hundred fifty rupees and when breach is a continuing one with a further fine , which may extend to Rs.25/- for every day , after the first day during which the breach continuous.

By order, Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P.

2337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-17/2012-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टटीह/233 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में सीवरेज योजना सरकाघाट के लिए स्टोर टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग, मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र हैक्टयर में
मण्डी सरकाघाट टटीह/233 108/2 112/1 762/113 763/113 114 115 116 117 118/1 0-06-09 0-00-73 0-01-80 0-03-54 0-00-75 0-00-48 0-00-28 0-00-24 0-01-61
किता-9 0-15-52

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-22/2012-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गोपालपुर/ 386 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में फतेहपुर गोपालपुर ग्राम समुह के लिए टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग, मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र हैक्टयर में
मण्डी सरकाघाट गोपालपुर/386 759/1 0-00-40

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-21/2012-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बैहड़/281 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में सीवरेज लाईन सरकाघाट मुहाल बैहड़ के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र हैक्टयर में
मण्डी सरकाघाट बैहड़/281 613/1 1190/606/1 604/1 603/1 601/1 600/1 0-01-40 0-00-15 0-00-23 0-00-51 0-00-13 0-00-18
597/1 720/1 865/1 0-00-14 0-00-18 0-00-07
किता-9 0-02-99
2339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2013

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-20/2012-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सरकाघाट/230 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में मल निकासी योजना सरकाघाट के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र हैक्टयर में
मण्डी सरकाघाट सरकाघाट/230 898/1 948/1 949/1 979/1 978/1 975/1 1910/976/1 991/1 990/1 989/1 1045/1 1047/1 1050/1 1052/1 1053/1 742/1 741/1 0-01-41 0-00-39 0-01-11 0-00-50 0-00-30 0-00-07 0-00-62 0-00-20 0-00-22 0-00-41 0-00-02 0-00-29 0-00-24 0-00-16 0-00-17 0-00-16 0-00-08
740/1 1062/1 1060/1 1084/1 1086/1 1087/1 1188/1 1189/1 1190/1 1191/1 1199/1 1202/1 1206/1 1207/1 1207/2 1208/1 1683/1209/1 1317/1 1320/1 1324/1 1083/1 1678/1082/1 1081/1 1423/1078/1 1194/1 0-00-68 0-00-03 0-00-29 0-00-61 0-00-24 0-00-62 0-00-06 0-00-14 0-00-45 0-00-36 0-00-44 0-00-18 0-00-15 0-00-17 0-00-36 0-00-66 0-00-09 0-00-64 0-02-36 0-00-26 0-00-12 0-00-09 0-00-09 0-01-08 0-00-14
किता -42 0-16-66
2340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2013

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-35/2012-बिलासपुर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बागकलां उप तहसील नम्होल जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना डुंगलू शोषण द्वितीय चरण के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।2341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में
बिलासपुर नम्होल बागकलां 149/1 00-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge(I), Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014- Administration of Justice" during the leave period of Shri K.K. Sharma, Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala w.e.f. 22-7-2013 to 31-7-2013 with permission to prefix Sunday falling on 21-7-2013 or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Estt. 3(509)/2000.—13 days earned leave on and w.e.f. 15-07-2013 to 27-07- 2013 with permission to prefix second Saturday & Sunday falling on 13-07-2013 & 14-07-2013 and suffix Sunday falling on 28-07-2013, is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

2342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-226/96.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of four days' commuted leave w.e.f. 27-6-2013 to 30-6-2013 in favour of Shri Rajesh Tomar, Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, H.P. Certified that Shri Rajesh Tomar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajesh Tomar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-196/89-III.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 22-7-2013 to 31-7-2013 with permission to prefix Sunday falling on 21-7- 2013 in favour of Shri K. K. Sharma, Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri K.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri K.K. Sharma would have continued to hold the same post of Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Sh. Kranti Kumar, Advocate as Oath Commissioner, Rampur Bushahr appointed2343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 vide Registry Notification No. HHC/Admn. 16(18)96-I, with immediate effect, as requested by him.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Shiv Singh, Sh. Mohan Thakur and Ms. Sonika Negi, Advocates, Rampur Bushahr, H.P., as Oath Commissioners at Rampur Bushahr, for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Balak Ram Negi and Sh. Naveen Kumar, Advocates, Reckong Peo, H.P., as Oath Commissioners at Reckong Peo, for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

2344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No.HHC/Admn.16 (20)75-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sanjeev Kumar, Advocate, Ghumarwin as Oath Commissioner at Ghumarwin, for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No.HHC/Admn.16 (10)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Dharam Paul, Sh. Sumit Kumar, Sh. Dev Raj and Sh. Pappu Kumar Vardhan, Advocates with immediate effect and Ms. Pooja Gupta and Sh. Harish, Advocates with effect from 12-11-2013, as Oath Commissioners at Kullu, H.P. for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th July, 2013

No. HHC/Admn. 16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Akhil Bansal, Advocate with immediate effect and Sh. Kapil Mohan Sood, Advocate, w.e.f 28-7-2013 as Oath Commissioners at Anni for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

2345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मदन कुमार सुपुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी मंदरोड़ी, डाकघर वांगल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा सूचित करता हूं कि मेरा नाम गलती से सेवा रिकॉर्ड में मदन लाल दर्ज हो गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व पंचायत रिकॉर्ड में मदन कुमार ही दर्ज है। अतः भविष्य में मुझेे मदन कुमार के नाम से ही जाना जाए।

मदन कुमार

सुपुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी मंदरोड़ी, डाकघर वांगल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहन सिंह नेगी, तहसीलदार, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सुरेश पुत्र श्री मेहरू, ग्राम वासी धयालठ, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री सुरेश पुत्र श्री मेहरू, ग्राम वासी धयालठ, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मौजा धयालठ में सुदेश कुमार दर्ज है, जो गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार है। प्रार्थी ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र भी पेश किया है कि उसका असली नाम सुरेश कुमार ही है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या रिश्तेदारों को उनका नाम सुदेश कुमार के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2013 को कार्यालय में हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर। मोहन सिंह नेगी, तहसीलदार,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री मोहन सिंह नेगी, तहसीलदार, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रत्ती राम, ग्राम वासी थलोग, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रत्ती राम, ग्राम वासी थलोग, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह दर्ज है, जो गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम योगिन्द्र सिंह है। इस की पुष्टि बारे प्रार्थी ने हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र व आधार कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत की है। 2346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या रिश्तेदारों को जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर योगिन्द्र सिंह राजस्व कागजात में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2013 को अपना एतराज पेश करे अन्यथा अदालत द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 28-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर। मोहन सिंह नेगी,

तहसीलदार, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 26/2012

तारीख दायर : 22-6-2012 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री टुलफू, निवासी गांव मुनिश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल . . फरीकअब्बल। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त ग्राम पंचायत मुनिश बाहली के परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त मय शपथपत्र हमारे समक्ष प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री टुलफू, निवासी गांव मुनिश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अपनी पुत्री प्रियंका का नाम व जन्म तिथि 2-6-2006 क्षेत्रीय पंचायत मुनिश बाहली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादीगण के नाम एवं जन्म पंजीकरण करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा तथा नाम व जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 8/2013

तारीख दायर : 14-12-2012 श्री संजीत कुमार पुत्र स्व0 श्री छोटू लाल, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, . . फरीकअब्बल। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।2347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 दरख्वास्त ग्राम पंचायत दतनगर के परिवार रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त मय शपथपत्र वादी श्री संजीत कुमार पुत्र स्व0 श्री छोटू लाल, निवासी गांव निरसू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 18-8-2004 को घर पर हुई थी परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत दतनगर के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादीगण की माता की मृत्यु तिथि के पंजीकरण करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा तथा मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री प्रेम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 14/2013

तारीख दायर : 29-5-2013 कमला देवी पुत्री श्री पदी, निवासी गांव व डा0 काशापाट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . फरीकअब्बल। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नं0 22/43, वाका चक काशापट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त मय शपथपत्र नाम दरुस्ती कागजात माल वादिया कमला देवी पुत्री श्री पदी, निवासी गांव व डा0 काशापाट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक कण्डी के खाता खतौनी नं0 22/43 के खाना मालिक में कौली पुत्री पदी गलत दर्ज है जिसकी पुष्टि हेतु वादिया ने नकल जमाबन्दी वर्ष 2008-09 व फोटो पहचान पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। वादिया अपना नाम खाता खतौनी नं0 22/43, चक कण्डी के माल कागजात में कौली के स्थान पर कमला देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख खाता खतौनी नं0 22/43, चक कण्डी के खाना मालिक में कौली के स्थान पर कमला देवी उर्फ कौली दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रेम सिंह नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री प्रेम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 3/2013

तारीख दायर : 23-4-2012 मोहन सिंह पुत्र श्री मोती लाल, निवासी गांव कमलाहू, डा0 भडावली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . फरीकअब्बल। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नं0 27/60, चक मसारना, करेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त मय शपथपत्र नाम दरुस्ती कागजात माल वादी मोहन सिंह पुत्र श्री मोती लाल, निवासी गांव कमलाहू, डा0 भडावली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख चक मसारना करेरी में मोती लाल के स्थान पर मोती सिंह गलत दर्ज है जिसकी पुष्टि मुताबिक नकल जमाबन्दी वर्ष 2007-08 से होती है जो संलग्न दरख्वास्त कर रखी है। वादी अपने पिता का नाम खाता खतौनी नं0 27/60, चक मसारना, करेरी के खाना मालिक में मोती सिंह के स्थान पर मोती लाल दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मोती सिंह के स्थान पर मोती लाल दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रेम सिंह नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Sanjay Baburao Chougale s/o Shri Baburao Krishna Chougale, r/o 5 Rajput, Jutogh Cantt., Shimla declare that my and my wife's name has wrongly been entered as Sanjay Chougale and Shobha in Matriculation Marksheet No. 0249415. It may be rectified as Sanjay Baburao Chougale and Shobha Sanjay Chougale.

Sanjay Baburao Chougale s/o Shri Baburao Krishna Chougale, r/o 5 Rajput, Jutogh Cantt., Shimla.

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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Sunil Kumar s/o Shri Dila Ram, r/o Village Nanni, P. O. Matiana, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

2349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Sunil Kumar s/o Shri Dila Ram, r/o Village Nanni, P. O. Matiana, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for registration of name of his daughter namely Sanvi whose date of birth is 6-3-2011 in the record of Gram Panchayat Kalinda Matiana.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the above mentioned name, may submit objection in writing in this court on or before 12-8-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 11-7-2013.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Shehnaj w/o Shri Furhan Ahmed, r/o Bhag Singh Niwas, Ghora Chowki, Tehsil and .. Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Shehnaj w/o Shri Furhan Ahmed, r/o Bhag Singh Niwas, Ghora Chowki, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Hader Ali whose date of birth is 14-4-1998 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 11th August, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 12th day of July, 2013.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Ashok Kumar s/o Lt. Shri Ram Dass, r/o House No. 14, Ghoura Sarain, Cart Road, .. Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

2350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Ashok Kumar s/o Lt. Shri Ram Dass, r/o House No. 14, Ghoura Sarain, Cart Road, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his daughter namely Simran whose date of birth is 25-11-1989 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 10th August, 2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of July, 2013.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 5/13 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 15-5-2013 तारीख पेशी : 30-7-2013 ब मुकद्दमा : श्री वल्लभ दत्त पुत्र श्री ईश्वर दत्त, निवासी गांव कोटी चरावग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री वल्लभ दत्त पुत्र श्री ईश्वर दत्त, निवासी गांव कोटी चरावग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का सही नाम वल्लभ दत्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कोटी चरावग, नं0 ह0 313 में सोहनी राम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटी चरावग में वलल्भ दत्त दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी वलल्भ दत्त का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटी चरावग में सोहनी राम के स्थान पर वलल्भ दत्त दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-7-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 3/13 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 16-4-2013 तारीख पेशी : 27-7-2013 ब मुकद्दमा :

श्री राजेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री वैनी प्रसाद, निवासी गांव सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता, 2. आबकारी एवं कराधान विभाग, नाहन

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राजेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री वैनी प्रसाद, निवासी गांव सराहां कलां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने दरुस्ती सेहत इन्द्राज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि राजस्व अभिलेख मौजा सराहां कलां, नं0 ह0 263/1 में ख0 नं0 945, 959 में कब्जा आबकारी एवं कराधान विभाग व प्रार्थी राजेन्द्र प्रकाश में किराएदार दर्ज है। प्रार्थी राजेन्द्र प्रकाश राजस्व अभिलेख मौजा सराहां कलां में इसे दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में इसे दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के दरुस्ती कब्जा राजस्व अभिलेख मौजा सराहां कलां में कब्जा आबकारी एवं कराधान के स्थान पर कब्जा स्वयं दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-7-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 4/13 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 20-4-2013 तारीख पेशी : 30-7-2013 ब मुकद्दमा :

अन्जू देवी पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी गांव वशेच, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में अन्जू देवी पुत्री श्री रमेश चन्द (Natural Guardian), निवासी गांव वशेच, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का सही नाम अन्जू देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सरोल वशेच नं0 ह0 253 में अन्जना देवी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरोल वशेच में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें। 2352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया अन्जू देवी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरोल वशेच में अन्जना देवी के स्थान पर अन्जू देवी दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-7-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 1/13 ऑफ 2013 तारीख मजरुआ : 5-3-2013 तारीख पेशी : 30-7-2013 ब मुकद्दमा :

श्रीमती विभा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डिगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती विभा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डिगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का सही नाम विभा देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा डिगर किन्नर नं0 ह0 193 में मीना देवी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा डिगर किन्नर में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख मौजा डिगर किन्नर में मीना देवी के स्थान पर विभा देवी दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2013 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-7-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव चाण्डोग (बाग), डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

2353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव चाण्डोग (बाग), डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र प्रवीण कुमार का जन्म दिनांक 24-10-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सादना घाट, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मदन सिंह पुत्र श्री नूर सिंह, निवासी गांव मलानू-दी-बेड़, डाकघर मलहोटी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मदन सिंह पुत्र श्री नूर सिंह, निवासी गांव मलानू-दी-बेड़, डाकघर मलहोटी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्रियों कुमारी हिंमाशी व कुमारी प्रियांशी का जन्म दिनांक क्रमशः 16-3-2008 व 23-4-2010 को हुआ है जिनका इन्द्राज ग्राम पंचायत मेहलोग लाल टिक्कर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथियां पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरी सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी गांव मेहन्दो बाग, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

2354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी गांव मेहन्दो बाग, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कार्तिक का जन्म दिनांक 2-6-2011 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कथाड़, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव नवनोटी, डाकघर बनाहां-की-सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव नवनोटी, डाकघर बनाहां-की-सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नितिन भण्डारी का जन्म दिनांक 2-3-2008 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनाहां धीनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दूर्गा राम, निवासी गांव नावण जगोटी, डाकघर बनाहां-की-सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दूर्गा राम, निवासी गांव नावण जगोटी, डाकघर बनाहां-की-सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र पीयुश भण्डारी का जन्म दिनांक 14-12-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनाहां धीनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम दयाल पुत्र श्री हरी दास, निवासी गांव चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम दयाल पुत्र श्री हरी दास, निवासी गांव चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 6-6-1970 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सादना घाट, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2013 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

माया राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2013/26 आषाढ़ 1935 ब अदालत श्री पी0 एस0 रान्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी खालाक्यार, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी खालाक्यार, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सपना देवी जिसकी जन्म तिथि 15-1-2009 है, का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 3-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कुमारी सपना देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पी0 एस0 रान्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-07-17.83_gazette_2013-7_17_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-07-17.83_gazette_2013-7_17_2013.