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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 96, 01 August 2013

Published 01 August 2013

Gazette no.
96
Gazetteid
96/GAZETTE/2013-01/08/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-08-01.96_gazette_2013-8_1_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 20/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जगतपुर, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

96-राजपत्र/2013-01-08-2013 (2637) 2638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ जगतपुर 415/245/2/1 1-12
कित्ता ः 1 1-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 21/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुनपलेट, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ कुनपलेट 320/229/1 0-2
231/1 0-17
433/235/2/1 0-13
425/234/2/1 0-10
245/1 0-3
245/2 0-11
246/1 0-6
467/465/477/236/1 0-12
468/248/1 0-1
469/248/1/1 0-5
445/418/249/1 0-3
445/418/249/2 0-2
238/2/1 1-14
417/249/1 0-14
239/2/1 0-5
250/1 0-2
240/2/1 0-6
269/1 1-10
269/2 0-5
289/243/2/1 1-4
कित्ता ः 20 10-5

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

-------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 23/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नाल, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 2640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ नाल 4 0-7
3 1-4
2/1 0-5
5/1 0-8
7/1 0-8
8 0-5
10/1 0-18
36/1 0-3
48/1 0-14
18/1 0-8
50/1 0-10
53 0-7
54 0-5
68/1 0-14
55/1 0-1
61/1 0-4
88/1 0-7
280/90/1 0-7
281/90/1 0-7
279/90/1 0-2
276/65 0-2
278/65/1 0-3
278/65/2 0-1
64/1 0-11
95/1 0-13
96/1 0-17
97/1 0-18
101/1 3-0
109/1 1-9
114/1 2-8
274/163 0-10
275/163/1 1-18
275/163/2 0-4
205/1 0-6
206/1 0-3
208/1 0-13
209/1 0-7
210 0-2
201/1 0-17
214/1 0-8
218/1 0-8
219/1 0-4
195/1 0-12
225/1 1-7
268/227/2/1 0-7
271/249/2/1 0-17
252/1 0-9
251/1 0-15
222/1 0-17
कित्ता ः 49 29-10
2641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 24/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाहा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ बाहा 7/2/1 0-5
6 0-9
कित्ता ः 2 0-14

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 25/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जोघों, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ जोघों 462 0-3
463 0-1
464 0-1
465 0-1
466 0-1
109/1 0-14
111/1 0-5
111/2 0-2
115/1 0-2
477/1 0-10
कित्ता : 10 2-0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 26/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः दलाथों, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ दलाथों 57 0-7
किताः 1 0-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 31/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नंगल निहला, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ नंगल निहला 141/1 0-4
133/1 0-7
132 0-2
131/1 0-2
130/1 0-2
107/1 0-7
103/1 0-4
102/1 0-4
100/1 0-9
97/1 0-4
728/235/1 0-1
729//235/1 0-1
730/235/1 0-1
818/727/227/1 0-5
726/227/1 0-7
861/817/727/227/1 0-1
862/817/727/227/1 0-2
225/1 0-5
224/1 0-2
211/1 0-3
210/1 0-6
777/209/1 0-1
776/209/1 0-1
777/209/1/1 0-1
940/208/1 0-1
936/208/1 0-1
935/208/1 0-1
196/1 0-1
718/198/1 0-1
717/198/1 0-1
769/197/1 0-3
808/770/197/1 0-4
807/770/197/1 0-1
195/1 0-2
194/1 0-4
169/1 0-18
167/1 0-15
150/1 0-8
149/1 0-4
934/208/1 0-2
941/208/1 0-1
939/208/1 0-1
98/1 0-3
किताः 43 7-14
2645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 32/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गोल जमाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में) सोलन नालागढ़ गोल जमाला 1/1 0-14

1016/5/1 0-3 1015/5/1 0-1 1014/5/1 0-2 6/1 0-3 992/7/1 0-2 993/7/1 0-3 8/1 0-7 10/1 0-16 11/1 0-6 17/1 0-2 21/1 0-11 22/1 0-4 1023/89/2/4/1 0-2 1022/89/1 0-1 1021/89/1 0-1 1020/89/1 0-2 90/1 0-4 91/2/1 0-3 91/1 0-1 99/1 0-2 741/148 0-6 143/1 0-1 737/143 0-3 784/736/143/1 0-18 137/1 0-6 135/1 0-8 134/1 0-13 131/1 0-10 130 0-10 129/1 0-4 746/151 0-3 748/152/1 0-3 1076/995/750/153/1 0-1 1075/995/750/153/1 0-1 1074/995/750/153 0-1 994/750/153 0-2 998/752/154/1 0-2 996/752/154/1 0-1 997/752/154/1 0-2 754/157/1 0-13 756/168/1 0-3 1026/169 0-1 1027/169 0-12647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 986/811/201/1 0-2 987/811/201/1 0-3 883/202/1 0-3 882/202/1 0-1 881/202/1 0-1 880/202/1 0-1 879/202/1 0-1 912/762/204/1 0-6 764/206/1 0-9 1078/1003/768/207/1 0-4 766/206/1 0-1 774/217/1 0-5 1068/772/216/1 0-2 1069/772/216/1 0-4 770/209/1 0-12

कित्ता : 59 13-17-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

संं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 33/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रईया, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में) सोलन नालागढ़ रईया 895/539/1 0-13 894/539/1 0-6 0-7 543 544/1 0-4 548 0-10 547/1 0-6 558/1 1-6 559/1 1-8 560/1 0-6 0-4 575 573/1 0-4 1009/572/1 0-1-12 1008/572/1 0-8-0 997/568 0-4-0 569/1 0-7-0 570 0-8-0 1001/571 0-7-0 999/571 0-3 1020/740/1 0-1-0 1021/740/1 0-5-0 737/1 0-7 736/1 0-2 735/1 0-2 734/1 0-12 1014/679/1 0-7 1015/679/1 0-2 1016/679/1 0-2 1017/679/1 0-6 918/723/1 0-4 919/723 0-11 920/724 0-2 921/724 0-2 922/724 0-3 923/724 0-13 733/1 0-6 732/1 0-5 731/1 0-7 730/1 0-5 729/1 0-3 717/1 0-5 759/1 0-7 760/1 0-5 761/1 0-8 762/1 0-10 767/1 0-32649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 783/1 0-13

785/1 0-10

945/795/1 0-7

796/1 0-4

950/798/1 0-2

949/798/1 0-4

799/1 0-3

804/1 0-7

806/1 0-5

807

0-13

808

0-3

964/811/1 1-11

963/811/1 1-12

739/1 0-5 कित्ता : 60 22-0-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

संं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 34/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नंगल उपरला, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में) सोलन नालागढ़ नंगल उपरला 1/1 0-2 26/1 0-4 877/28/1 0-1 1020/879/33/1 0-2 1021/879/33/1 0-1 1025/881/35/1 0-1 883/36/1 0-2 980/885/37/1 0-1 979/885/37 0-4 887/38/1 0-2 889/39/1 0-3 891/40/1 0-3 895/74/1 0-2 984/74/2 0-2 983/897/75/1 0-2 986/76/1 0-1 985/76/1 0-0-8 899/78/1 0-0-6 930/319/1 0-4 318/1 0-7 310/1 0-1 310/2 0-1 928/309/1 0-13 926/308/1 0-5 307/1 0-4 303/1 0-9 277/1 1-7 275/1 0-3 924/274/1 0-19 272/1 0-2 922/271 0-7 957/270 0-3 958/270 0-2 918/269 0-2 1080/1044/916/251/1 0-7 1081/1044/916/251/1 0-4 1043/916/251/1 0-7 990/914/250/1 0-4 991/914/250/1 0-5 992/914/250/1 0-5 248/1/1 0-3 248/2/1 0-3 248/3/1 0-3 248/4/1 0-5 224/1 0-62651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 1027/80/1 0-1 1028/80/1 0-2 82/1 0-0-8 86/1 0-5 860/95/1 0-2 861/95/1 1-6 951/98/1 0-3 99/1 0-4 100/1 0-6 102/1 0-3 103/1 0-3 105/1 0-4 106/1 0-3 107/1 0-1 138/1 0-6 854/142/1 0-4 987/855/142/1 0-2 988/855/142/1 0-0-9 143/1 0-10 144/1 0-10 145/1 0-1 971/845 0-5 1061/845 0-14 1062/847 0-3 1159/849 0-3 1160/849 0-17

कित्ता : 71 16-4-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 22/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव उंटपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 2652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बीघा में) सोलन नालागढ़ उंटपुर 366/1 1-19 363/1 4-17

362/1 1-2 361/1 0-4 357/1 1-18 16/1 0-16 16/2 0-3 15/2/1 0-12 15/1/1 0-9 17/1 3-3 12/1 1-11 13/1 0-12 13/4 0-9 6/1 3-6 4/1 0-10 3/1 1-7 390/1 2-0 393/1 0-9 389/1 1-13 386/1 0-18 395/1 1-10 396/1 1-3 397/1 0-6 414/1 2-7 415/1 1-3 416/1 1-13 419/1 1-15 420/1 0-7 14/1 0-12 375/1 0-12 394/1 0-5

कित्ता : 31 39-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2013

No. UD-A (1)-1/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government nominee) of Nagar Panchayat, Suni:—

1. Sh. Tej Ram Sharma, S/o Late Sh. Daulat Ram, Ward No.7, Nagar Panchayat Sunni, Distt. Shimla.

2. Smt. Seema Soni W/o Sh. Ashok Soni, Ward No.4 Nagar Panchayat Sunni, Distt.

Shimla.

3. Sh. Babu Ram Ward No. 6, Nagar Panchayat Sunni, Distt. Shimla.

By order, Sd/- Principal Secretary.

__________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2013

No. HPERC/Secy/610-A/2013.—In supersession of Order No.HPERC/Secy./610/AS/ MST/2008 dated 8th September, 2008 published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated the 11th September, 2008, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-regulation(1) of regulation 13 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Consumers Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013, hereby makes the following Order to determine the salary and allowances of the Nominated Independent Member of the consumers Grievances Redressal Forum (CGRF):—

ORDER

1. Short title and commencement.—This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(salary and other Allowances of the Nominated Independent Member of the Consumers Grievances Redressal Forum) Order,2013.

(ii) This Order shall came into force on the date of its publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Remuneration and other Expenses.—(1) The nominated Independent Member of the Forum shall be paid—

2654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

(i) a consolidated amount of Rs.25,000/-(rupees twenty five thousand only) per month towards remuneration; and

(ii) such a member, on completion of his/her service as such for each period of one year rendered, after the commencement of this Order, shall be entitled to an hike of 10% of the consolidated amount:

(iii) for official journeys outside the headquarters of the Forum; TA/DA as admissible to Grade-I Officer of the Licensee. (iv) conveyance allowance of Rs. 6000/- (Rupee six thousand only) per month, unless otherwise ordered by the Commission.

Provided that the nominated Independent Member, who is functioning as such on the commencement of this order, shall be paid a consolidated amount of Rs.30,000/- (rupees thirty thousand only) per month, without any further hike. This revised rate will be paid to him w.e.f. 1st April,2013.

(2) The expenditure on account of above shall be borne by the Distribution Licensee(s).

By order of the Commission Sd/- Secretary.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th July, 2013

No. HHC/Admn. 3(179)/82-1.—06 days earned leave on and w.e.f. 17-6-2013 to 22-6-2013 with permission to prefix Sunday falling on 16-6-2013 and suffix Sunday falling on 23-6-2013, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Smt. Sudesh Kumari, Court Master, of this Registry.

Certified that Smt. Sudesh Kumari has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sudesh Kumari would have continued to officiate the same post of Court Master, but for her proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sanjeev Kumar, aged 41 years s/o Shri Manmohan Rai, r/o House No. 22/07, Mohalla Sidh Garh Shankar Road Banga, District Nawan Shehr, SBS Nagar, District Nawa Shehr (PB).

2655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935

2. Smt. Sunita Devi, aged 27 years d/o Shri Gian Chand, r/o Village Gatwar, P. O. Lehri Sarail Bharari, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).

Both presently residing c/o Ajay Dogra s/o Om Parkash Dogra, r/o House No. 131, Ward No. 8, Naya Nagar Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sanjeev Kumar and Smt. Sunita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 3-5-2013 at Santoshi Mata Mandir, Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-9-2013. The objection received after 5-9-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-7-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री किशोर कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव टिक्कर खरवाड़यां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव टिक्कर खरवाड़यां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में किशोर कुमार है जो कि सही है परन्तु पटवार वृत्त टिक्कर खरवाड़यां, मौजा मैहलता, के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम किशोर चन्द दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में किशोर चन्द उर्फ किशोर कुमार दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। 2656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 आज दिनांक 7-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री मोहर सिंह पुत्र श्री सूहडू़ राम, निवासी पपलाह, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री सूहड़ू राम, निवासी पपलाह, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में मोहर सिंह है जो कि सही है परन्तु पटवार वृत्त भरेड़ी, मौजा मेवा, के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम मेहर सिंह दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मेहर सिंह उर्फ मोहर सिंह दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 7-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता रानी पुत्री श्री प्रभदयाल, निवासी बैरी भट्‌टां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती सुनीता रानी पुत्री श्री प्रभदयाल, निवासी बैरी भट्‌टां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, आधार कॉर्ड में सुनीता रानी दर्ज है जो कि सही है परन्तु पटवार वृत्त भुक्कड़, मौजा मेवा, के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम ब्रह्‌मी देवी दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है।2657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ब्रह्‌मी देवी उर्फ सुनीता रानी नाम दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 7-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री अश्वनी चन्द पुत्र श्री सन्त राम, वासी टीका भकेड़ा, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री अश्वनी चन्द पुत्र श्री सन्त राम, वासी टीका भकेड़ा, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में अश्वनी चन्द दर्ज है जो कि सही है परन्तु पटवार वृत्त भकेड़ा, मौजा मैहलता, के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बिट्‌टा दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में बिट्‌टा उर्फ अश्वनी चन्द नाम दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 7-7-2013, को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री तुला राम पुत्र श्री सन्ता, निवासी गरसाहड़ (साही), डा0 भरेड़ी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

2658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2013/10 श्रावण 1935 विषय.--तस्दीक करने इन्तकाल मकफूद उलखबरी।

श्री तुला राम पुत्र श्री सन्ता, निवासी गरसाहड़ (साही), डा0 भरेड़ी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका हकीकी भाई अमृत लाल अरसा पचपन वर्षों से लापता है जिसकी रिश्तेदारी एवं दूसरी जगह काफी तलाश की गई परन्तु उसके जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। श्री अमृत लाल उपरोक्त की पटवार वृत्त भरेड़ी के अन्तर्गत भूमि का इन्तकाल नम्बर 1620 मकफूद उलखबरी दिनांक 2-2-2013 बहक वारसान दर्ज है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 1620 मकफूद उलखबरी बहक वारसान दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 7-7-2013, को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी बुठवीं अग्निहोत्रयां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी बुठवीं अग्निहोत्रयां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में कुलदीप कुमार दर्ज है जोकि सही है परन्तु पटवार वृत्त महल, मौजा मैहलता, के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम कुलदीप चन्द दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में कुलदीप चन्द उर्फ कुलदीप कुमार दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 7-7-2013, को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-08-01.96_gazette_2013-8_1_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-08-01.96_gazette_2013-8_1_2013.