राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 11 नवम्बर, 2012
संख्या विद्युत-छः (5)-8/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल भरटिया खराड़, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
103-राजपत्र/2013-12-08-2013 (2755) 2756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) सिरमौर ददाहु भरटिया खराड़ 28 01-11 33 02-10
35 00-09
39 01-00
38 04-11
24 02-01
37 00-05
26 05-10
9 00-07
10 00-05
11 00-19
7 04-00
3
01-04
12 00-16
13 04-19
30 01-14
31 01-13
32 00-11
5 00-03
6 00-07
8 00-15
15 00-10
16 00-12
17 01-14
2 00-13
23 08-04
40 00-11
27 00-11
14 00-042757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 18 00-05
19 00-08
20 01-12
22 01-01 29 01-00 कुल कित्ता-34 कुल रकबा-52-15 बीघा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th August, 2013
No. HHC/Admn. 3(145)/80-1.—Seventeen days Commuted leave on and with effect from 11-7-2013 to 27-7-2013 with permission to affix Sunday on 28-7-2013, is hereby sanctioned, ex- post facto, in favour of Sh.Roop Singh Thakur, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Sh. Roop Singh Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Roop Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on above leave.
By order Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th August, 2013
No. HHC/Admn. 3 (399)/95.—6 days earned leave (extended period) on and with effect from 07.07.2013 to 12.07.2013 with permission to affix Second Saturday and Sunday falling on 13.07.2013 and 14.07.2013 is hereby sanctioned ex-postfacto, in favour of Shri Beer Singh Sharma, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Beer Singh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
2758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.
By order Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 5 th August, 2013
No. HHC/GAZ/10-92/2013.—In the interest of administration, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order that Shri Aslam Beg, Administrator-Assistant Coordinator, Main Mediation Centre shall coordinate and work with Shri Aneesh Garg, Central Project Coordinator and Computer Cell and Shri Jaswant Singh, Administrative Officer, H.P.State Legal Service Authority shall look after the work of Main Mediation Centre in place of Shri Aslam Beg.
BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH
Sd/- Registrar General.
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ब अदालत श्री सुरेन्दर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती नीतू राणा पत्नी श्री त्रिलोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री त्रिशा की जन्म तिथि 28-4-2013 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 3-9-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज2759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेन्दर सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री गोपाल लाल पुत्र श्री भागी राम, निवासी गांव मंध्यार, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम गोपाल लाल है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन मुहाल मंध्यार, पटवार वृत्त मनोला के रिकॉर्ड में उसका नाम गोपाल सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 3-9-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री जोगिन्द्र कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव पुखरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण।2760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जोगिद्र कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत पुखरी, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड, आयकर विभाग, आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन मुहाल बनीखेत जरेई, पटवार वृत्त बनीखेत के रिकॉर्ड में उसका नाम दविन्द्र दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 3-9-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती दर्शना देवी सुपुत्री श्री भीमो राम, निवासी गांव घगडूना, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागज़ात इस आशय से गुजारा है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 10-3-1972 है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बगढार के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 3-9-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्दर सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी भरियाल, डा0 सदू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी भरियाल, डा0 सदू ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 20-11-1990 है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड/रजिस्टर में दर्ज न है। अब दर्ज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2013 को पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रवि कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी भरियाल, डा0 सदूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
श्री रवि कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी भरियाल, डा0 सदूं, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 14-7-1992 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का जन्म नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह, निवासी खौली, डाकघर सिहूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह, निवासी खौली, डाकघर सिहूं ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम हरजीत सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख में हरभजन सिंह दर्ज है, जो कि गलत है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा दरुस्ती जाति एवं गोत्र।
तारीख पेशी : 23-8-2013 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र, निवासी मुहाल गोजूरोड़ी, मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--कुर्सीनामा मुहाल गोजूरोड़ी में जाति व गोत्र की दरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि इन्तकाल के समय उसके शजरा नस्ब मुहाल गोजूरोड़ी में उसकी जाति नाई व गोत्र चौहान के बजाए जाति घिरथ व गोत्र कौंडल दर्ज किया गया है, जो कि गलत इन्द्राज है। इसकी दरुस्ती की जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यदि किसी को एतराज या उजर हो तो वह दिनांक 23-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और जाति व गोत्र दरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।2763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 आज दिनांक 27-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा इन्द्राज जन्म तिथि।
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी गांव काकड़ा, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत।
प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी गांव काकड़ा, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सूरज का जन्म दिनांक 27-7-2007 को गांव भलेड, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत भलेड के रिकॉर्ड में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व0 श्री कुलदीप राज पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, . . वादी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--कागजात माल/राजस्व अभिलेख के मुहाल रेहलू में नाम दरुस्ती करवाने बारे। 2764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको लिखा जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित दावा प्रार्थिया श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व0 श्री कुलदीप राज पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में दायर कर रखा है कि उसके पति का सही नाम कुलदीप राज है परन्तु राजस्व अभिलेख के मुहाल रेहलू में कुलदीप कुमार दर्ज है, जो कि गलत है। इसकी दरुस्ती की जाए।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा इन्द्राज जन्म तिथि।
तारीख पेशी : 23-8-2013 श्रीमती पम्मी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर योल झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. आम जनता/सचिव, लोकल रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत प्रेई।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत।
प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मानवी का जन्म दिनांक 13-8-2007 को गांव योल झरेड़, डाकघर योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत प्रेई के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश —ष्णा देवी पुत्री श्री बाबू राम बनाम आम जनता आवेदन अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
—ष्णा देवी पुत्री श्री बाबू राम, वासी सिंगा उपनाम सूरकलां ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका स्वयं (—ष्णा देवी) का जन्म दिनांक 13-4-1944 को हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 1-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत सिंगा उपनाम सूरकलां को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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2766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण 1935नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।