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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 109, 20 August 2013

Published 20 August 2013

Gazette no.
109
Gazetteid
109/GAZETTE/2013-20/08/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-08-20.109_gazette_2013-8_20_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th August, 2013

No. HHC/GAZ/14-291/06.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days' earned leave w.e.f. 19-8-2013 to 27-8-2013 with permission to prefix Sunday falling on 18-8-2013 and to suffix gazetted holiday falling on 28-8-2013 in favour of Shri Subhash Chander Bhaseen, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Solan, H. P.

Certified that Shri Subhash Chander Bhaseen is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

109-राजपत्र/2013-20-08-2013 (2849)2850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 Also certified that Shri Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 19 अगस्त, 2013

संख्या विद्युत-छः (5)-13/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फाटी मनीकरण तहसील व जिला कुल्लू में 33/132 के0 बी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील उप-मुहाल उपकेन्द्र्र खसरा नम्बर रकबा

(बीघों में) कुल्लू कुल्लू फाटी मनीकरण/कोटी कनावर बरशैनी 9101 5-00 कित्ता-1 रकवा तादादी 5-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव विद्युत।2851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अगस्त, 2013

संख्याः टी0सी0पी0-2(बी)2-2/2008(स्था) रुल्ज/एटीपी.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 26-7-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध 'क' में,--

स्तम्भ संख्याः 12 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.TCP-2(B)2-2008 (Estt) Rules/ATP

dated 16-8-2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2013

No. TCP-2(B)2-/2008(Estt)Rules/ATP.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Town & Country Planning Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department notification of even number dated 26-7-2012 , namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2013.

2852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e- Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012;

For the existing provisions against Column No.12, the following shall be substituted, namely:—

As may be constituted by the Govt. from time to time.

By order, Sd/- Principal Secretary.

__________

[Authoritative Engilsh Text of Nagar Panchayat Rewalsar Notification No.NPRWL(Bye Laws)/ 2013-755 dated 19-08-2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT REWALSAR, DISTT. MANDI, H.P.

NOTIFICATION

Rewalsar, the 19th August, 2013

No. NPRWL(Bye-Laws)/2013-727.—In exercise of the powers conferred by Section 217 read with clause (o) of sub section 202 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) as amended from time to time the Posting of Bills, Hoardings, Advertisement Bye-Laws have been formulated and approved by the Nagar Panchayat Rewalsar, Distt. Mandi, H.P. are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for information of general public and notice is hereby given that the said draft bye-laws shall be considered by the Nagar Panchayat after expiry of a period of 30 days from the date of their publication in the Rajpatra Himachal Pradesh. If any person, likely to be affected by these draft bye-laws has any objection(s) against these draft byelaws, he may send written objections to the Secretary, Nagar Panchayat within the aforesaid period. Objections, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration by the Nagar Panchayat, before finalizing these bye-laws namely:—

Nagar Panchayat Rewalsar (To regulate the Posting of Bills, Hoardings,

Advertisement etc.) Bye-Laws-2013

1. Short titles commencement and application.—These Bye-Laws may be called the "Bye Laws" to regulate the posting of bills and Fixing of advertisement hoardings, sign boards etc. with in Rewalsar Nagar limits, 2013.

(i) These Bye laws shall come in to force at once as per the directions of the Hon'ble High Court of H.P.

(ii) These byelaws shall apply to Rewalsar Nagar Panchayat area.

Definition.—In these Bye-Laws under the contest other wise requires.

(a) "Act" means the H.P Municipal Act 1994.

2853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935

(b) "Bills" means the poster, notice and advertisement printed on paper on board or Painted on Hoarding, Sign Boards or walls etc. and hung on poles etc,

(c) Council means the Nagar Panchayat Rewalsar H.P. Schedule: Means the schedule indicating the rate in respect of sign boards.

1. No person shall with out the written permission of the Secretary Nagar Panchayat Rewalsar, stick¸ fix or hung or cause to be fixed, stick of hung or paint bills, posters, advertisement, notice, even walls etc, over any place or property whether private or public in public street or road in contravention of following conditions.

(i) Hoarding will not be allowed in the acquired width of the national/state high ways and other schedule roads as they cause traffic hazard and are against the instruction of the Govt. of India and hon'ble High court.

(ii) No Hoarding advertisements should be put on the valley side above the road level (Including on the roofs of buildings) to preserve the aesthetics, scenic beauty and the views of hills.

(iii) No hoardings, advertisement should be put at the place where effects endangers the growth of flora.

(iv) No hoarding should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.

(v) No hoardings advertisement should exceed dimension size of 16 sq. meters.

(vi) No hoardings advertisement should be against the guideline of the P.W.

(vii) No hoardings advertisement should locate near a water source.

(viii) No hoardings advertisement should be in the form of writing engraving nailing and caving on any natural of inanimate object.

(ix) Only singe of premises are allowed upto 3m2 between slab and lintel of the building to the accupier/owner.

(x) Discretional sign to Govt. officer religious place will be allowed by the Nagar panchayat. The type, size and location of these shall be also approved by the Nagar Panchayat. The nagar panchayat keeping in view requisite site clearness so that there is no traffic hazard due to installation of such board.

(xi) No hoarding advertisement should be located /positioned to the road. No hoarding advertisement should be located/ positioned on a sharp "U" turn and behind turns.

(xii) The Beauty of nature formatters such as hills, rivers, tree and rocks should not be Destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisements.

Exemptions:

Private Boards may be erected on respective premises by govt. offices, association or Mercantile firms for posting their own notices, advertisement etc.

2854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935

(4) Advertisement containing indecent picture or language shall not be allowed. Secretary Nagar Panchayat shall be the authority to decide as to the decency or other wise of the advertisement and the appeal against the decision shall be made to the president Nagar panchayat Rewalsar whose decision shall be final.

(5) Fee for permission:—

A fee @ 300/- per sq.mt shall be payable for every permission granted under Bye-laws as minimum for per year.

Cloth Banners Rs.100/- per sq.mt banner.

(6) Penalty:—

Breach of any of them Bye-laws shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and when breach is continued which may be exceed to 200/- rupees for every day, after the first days during which the breach continued.

By order, Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Rewalsar, District Mandi (H.P).

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 2013

संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-7/2012.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2 और अनुसूची 'ख' में प्रारूप संशोधनों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 22 जुलाई, 2013 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे तारीख 22 जुलाई, 2013 को ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2 और अनुसूची 'ख' में 01-09-2013 से निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ :-

संशोधन

1. अनुसूची 'क' के भाग-2 की विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई प्रविष्टि क्रम संख्याः 8 पर जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"8. सेवारत सेना कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैन्ट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या यूनिट रन कैन्टीनों के माध्यम से किए गए विक्रय ।"।2855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 2. अनुसूची 'ख' की विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 27 का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department notification No. EXN-F(1)-7/2012, dated

17th August,2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 17 August, 2013

No. EXN-F(1)-7/2012.—Whereas the draft amendments in Part-II of Schedule-A and Schedule 'B' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) were notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 22nd July, 2013 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 22nd July, 2013;

And whereas no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Part-II of Schedule-'A' and Schedule 'B' appended to the Act ibid, with effect from 01-09-2013, namely:—

AMENDMENTS

1. After existing entry No. 7 of Part-II of Schedule 'A', the following new entry at Sr. No. 8 shall be added, namely:—

"8. Sales made by Canteen Store Department to serving military personnel and ex- servicemen directly or through unit run canteens.".

2. The existing entry No. 27 of Schedule 'B' shall be deleted.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

2856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी वागडू, डाकघर वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी वागडू, डाकघर वसनूर, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 2-12-1970 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2013 को पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 59/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री ओम प्रकाश बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दालती राम, निवासी गवली दाड़ी, मौजा दाड़ी घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती रतनी देवी की मृत्यु तिथि 19-5-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-9-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 13-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश चन्द,

नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 ब अदालत तहसीलदार एवं अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सविता बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सविता पुत्री श्री गिरधारी, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (सविता) जन्म दिनांक 24-8-1948 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सविता की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-9-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 7-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 31-8-2013 श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 श्री मेहर चन्द उर्फ भूरी सिंह, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, . . प्रार्थिया। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमती रीता देवी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सोहर, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम भूरि सिंह लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पति का वास्तविक नाम मेहर सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 31-8-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 1-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री सीता राम पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव थाचली, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरूवा, जिला . . वादी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत नेरूवा, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.--अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करवाने बारे।

इश्तहार

हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्री सीता राम पुत्र श्री परस राम ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी कु0 पलवी का जन्म दिनांक 14-11-1969, ग्राम पंचायत नेरूवा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब वादी अपनी उक्त बेटी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरूवा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

इसलिए ग्राम पंचायत नेरूवा, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरूवा की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-9-2013 को या इससे पूर्व व्यक्तिगत रूप में हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति लिखित तौर पर पेश करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेरूवा को कार्यान्वयन हेतु भेजा जावेगा।

आज दिनांक 12-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

कृष्ण चन्द,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री गोबिन्द सिंह, निवासी गांव ठाठू, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरूवा, . . प्रार्थिया। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत नेरूवा, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.--अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करवाने बारे।

इश्तहार

हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री गोबिन्द सिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी कु0 सुशीला का जन्म2859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 दिनांक 15-3-2007, ग्राम पंचायत नेरूवा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी। अब प्रार्थिया अपनी उक्त बेटी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरूवा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इसलिए ग्राम पंचायत नेरूवा, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरूवा की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-9-2013 को या इससे पूर्व व्यक्तिगत रूप में हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति लिखित तौर पर पेश करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेरूवा को कार्यान्वयन हेतु भेजा जावेगा।

आज दिनांक 12-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

कृष्ण चन्द,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Kala Devi wife of Shri Kuwar Singh, resident of Raj Kumari Amrit Kaur Bhawan, Summer Hill, Shimla declare that my name has wrongly been entered as Kalpna instead of Kala Devi in School record of my son Sahil Shah which may be corrected.

KALA DEVI w/o Kuwar Singh, r/o Raj Kumari Amrit Kaur Bhawan, Summer Hill, Shimla-5.

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ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Norgyal पुत्र श्री Lhagoe, निवासी 18B Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत Puruwala.

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री Tenzin Norgyal पुत्र श्री Lhagoe, निवासी Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती Tsering Choedon पुत्री श्री Rusar Pema, निवासी 18B, Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 5 जुलाई, 2003 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत Bhatanwali़ में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 2860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण 1935 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tsewang Norbu पुत्र श्री Urgyen, निवासी Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत भाटांवाली।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री Tsewang Norbu पुत्र श्री Urgyen, निवासी Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती Tsering Dolkar पुत्री श्री Passang Tsering, निवासी Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib के साथ दिनांक 8 फरवरी, 2003 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत Bhatanwali़ में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-08-20.109_gazette_2013-8_20_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-08-20.109_gazette_2013-8_20_2013.