राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 अगस्त, 2013
संख्या श्रम (ए) 4-9/2006-11.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 2 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 10-17/71-एस आई-वॉल0-11, तारीख 3 अगस्त, 1972 द्वारा 118-राजपत्र/2013-31-08-2013 (3099) 3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 अक्तूबर, 1973 को प्रकाशित इण्डस्ट्रियल इम्पलाइमैन्ट (स्टैंडिंग़ ऑर्डर) हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1973 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है तथा उनको जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है;
इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित, यदि, कोई हितवद्ध व्यक्ति इन नियमों की बावत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह उसे उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर उक्त प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्ः-
1. प्रारूप नियम संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम इण्डस्ट्रियल इम्पलाइमैन्ट (स्टैेडिंग ऑर्डरज) अमैंमेंट हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 2013 है।
2. शैडयूल 1 का संशोधन.—इण्डस्ट्रियल इम्पलाइमैन्ट (स्टैंडिंग ऑर्डर) हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1973 से संलग्न शैडयूल-1 में पैरा 15 के सब-पैरा (3) की क्लॉज (ज्ञ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) sexual harassment which includes such unwelcome sexual determined behaviour (whether directly or by implication) as:-
(i) physical contact and advances; or
(ii) demand or request for sexual favours;or
(iii) sexually coloured remarks; or
(iv) showing pornography; or
(v) any other un-welcome physical, verbal or nonverbal conduct of sexual nature;
Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of clause (1) of sub-paragraph (3), the Complaints Committee constituted under clause (m) in each establishment for inquiring into such complaints, shall, notwithstanding anything contained in paragraph 15, be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the employer for the purpose of these rules.
(3A) The Complaints Committee shall hold the inquiry, unless separate procedure has been specified for the Complaints Committee for holding such inquiry into the complaints of sexual harassment, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules.
(3B) The Complaints Committee shall consist of:-
(i) a Chairperson who shall be a woman; and
(ii) two members representing Non-Government Organization (NGO) or any other body which is familiar with the issue of sexual harassment or nominees of the National or State Human Rights Commission or the National or State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment to be nominated by the employer:
Provided that one of the two members of the Complaints Committee shall be a woman.
3101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935(3C) The Complaints Committee shall make and submit every year an annual report, to the appropriate Government, of the complaints and action taken thereof :
(3D) The employers or their agents shall report, to the appropriate Government, on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance of the directions of the Supreme Court in Writ Petition (Criminal) Nos. 666-670 of 1992 (Vishaka v. State of Rajasthan and Others) including on the reports of the complaints committee."
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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Annexure-A [Authoritative English Text of this department Notification No. Shram (A) 4-9/2006-11 dated July, 2013 as required under article 348(3) of the Constitution of India.].
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd August, 2013
No. Shram (A) 4-9/2006-11.—In exercise of the powers conferred by Section 15, read with clause (b) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Industrial Employment (Standing Order) Himachal Pradesh Rules, 1973 notified vide notification number 10-17/71-SL-Vol-11 dated 3rd August, 1972 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on dated 20th October, 1973and now the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general Public;
If any interested person likely to be effected by these draft rules has any objection (s) suggestion(s) with regard to these rules, he may send the same to the government of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;
The objection(s) or suggestion (s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:-
DRAFT RULES
1. Short title.—These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) amendment Himachal Pradesh Rules, 2013.
2. Amendment of Schedule 1.—In schedule-1 appended to the Industrial Employment (Standing Order) Himachal Pradesh Rules, 1973, after clause (k) of sub-para (3) of para 15, the following shall be inserted, namely:—
3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935"(2) sexual harassment which includes such unwelcome sexual determined behaviour (whether directly or by implication) as:—
(i) physical contact and advances; or
(ii) demand or request for sexual favours; or
(iii) sexually coloured remarks; or
(iv) showing pornography; or
(v) any other un-welcome physical, verbal or nonverbal conduct of sexual nature;
Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of clause (1) of sub-paragraph (3), the Complaints Committee constituted under clause (m) in each establishment for inquiring into such complaints, shall, notwithstanding anything contained in paragraph 15, be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the employer for the purpose of these rules.
(3A) The Complaints Committee shall hold the inquiry, unless separate procedure has been specified for the Complaints Committee for holding such inquiry into the complaints of sexual harassment, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules.
(3B) The Complaints Committee shall consist of:-
(i) a Chairperson who shall be a woman; and
(ii) two members representing Non-Government Organization (NGO) or any other body which is familiar with the issue of sexual harassment or nominees of the National or State Human Rights Commission or the National or State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment to be nominated by the employer:
Provided that one of the two members of the Complaints Committee shall be a woman.
(3C) The Complaints Committee shall make and submit every year an annual report, to the appropriate Government, of the complaints and action taken thereof :
(3D) The employers or their agents shall report, to the appropriate Government, on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance of the directions of the Supreme Court in Writ Petition (Criminal) Nos. 666-670 of 1992 (Vishaka v. State of Rajasthan and Others) including on the reports of the complaints committee."
By order, Sd/- Pr. Secretary (Lab. & Emp.).
3103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935सामान्य प्रशासन विभाग
(अनुभाग डी)
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अगस्त, 2013
संख्याः जी0ए0डी0-डी0-7(जी)1-12/81-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, फण्डामैंटल रूल्ज के रूल 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0-डी0-7 (जी)1-12/81, तारीख प्रथम जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 18 जुलाई, 1994 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) संशोधन नियम, 2013 है।
(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. नियम 8 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 8 में,
(क) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसके सेवा निवृत होने की दशा मे,ं उसकी नियमित या संविदा पर सेवारत पत्नी/पति को; यदि सेवा निवृत या मृतक सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, सेवा निवृति या मृत्यु के समय सरकारी आवास अधिभोग में था । ऐसा आबंटन, मृतक या सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति को उसकी पात्रता से उच्चतर वर्ग के लिए नहीं किया जायेगा:
परन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय नियमित या संविदा के आधार पर ऐसी पत्नी/पति हिमाचल प्रदेश सरकार में सेवारत थी/था और उसके साथ रह रही थी/रह रहा था तथा पिछले तीन वर्षों से या उस स्थान पर नियुक्ति/स्थानान्तरण की तारीख से, जो भी सुसंगत हो, आवास किराया भत्ता नहीं ले रही थी/ले रहा था:
परन्तु यह और कि मृत्यु की दशा मे,ं पत्नी/पति को आवास आबंटित किया जा सकेगा, यदि वह आबंटिती की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अनुज्ञेय अवधि के भीतर, सरकारी सेवा में नियुक्त हो जाती है/हो जाता है:
परन्तु यह और कि सेवानिवृत्त/मृतक आबंटिती की पत्नी/पति सेवानिवृत्त या मृतक द्वारा अधिभोग में रखे परिसर की बाबत समस्त बकाया देयों को चुकता करेगी/करेगा:
परन्तु यह और भी कि आवास के बिना बारी आबंटन हेतु आवेदन, विहित प्रपत्र में समर्थक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा आवेदन केवल उस आबंटन वर्ष के लिए ही विधिमान्य होगा:
परन्तु यह और कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृति या स्थानान्तरण होने पर यदि उसकी पत्नी/पति को तदर्थ आवास आबंटन किया जाता है तो उसे इस स्थिति में इस आशय का शपथपत्र न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल पेपर) कागज पर देना होगा कि उसका नियुक्ति के स्थान या इसके नजदीक अपना कोई निजी आवास नहीं है"। 3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 (ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(3) आबंटिती के स्थानान्तरण, सरकार द्वारा प्रायोजित विदेश सेवाओं पर प्रतिनियुक्ति और छह मास से अधिक अध्ययन अवकाश की दशा में, ऐसे कर्मचारी की पत्नी/पति को, उसकी पात्रता के अनुसार, यदि नियमित या संविदा पर सेवारत पत्नी/पति सरकारी सेवा में है और उसी स्थान पर तैनात है'' ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।
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[Authoritative English Text of this Department's Notification No.GAD-D-7(G)1-12/81-II, dated the
19-08-2013 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Section-D)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th August, 2013
No.GAD-D-7(G)1-12/81-II.—In exercise of the powers conferred by rule 45 of the Fundamental Rules, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules,1994, notified vide this Department's notification No.GAD-7(G)1-12/81, dated the Ist June,1994 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 18th July,1994, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2013
(2) They shall come into force with immediate effect.
2. Amendment of rule-8.— In rule 8 of the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—
(a) for sub-rule(2), the following shall be substituted; namely:—
"(2) In the event of death or retirement of a Government servant, to the wife/husband regular or contractual, provided that the retired or the deceased Government servant was in occupation of Government accommodation at the time of retirement or death, as the case may be. Such allotment shall not be made in a category higher than a category to which the spouse of the deceased or retired Government servant is entitled:
Provided that such wife/ husband was serving the Himachal Pradesh Government on regular or contract basis at the time of the retirement or death of the Government servant and residing with him/her and was not claiming House Rent Allowance for the last 3 years or since the date of appointment/ transfer in the station whichever is relevant:
3105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935Provided further that in case of death, the spouse may be allotted accommodation if she/he is appointed to Government service within the permissible period of one year from the date of death of the allottee:
Provided further that the spouse of the retired/deceased allottee shall clear all the outstanding dues in respect of premises occupied by the retiree or deceased:
Provided further that the application in prescribed proforma for allotment of accommodation on out of turn basis shall be submitted alongwith the supporting documents and such application shall be valid for that allotment year only:
Provided further that for the adhoc allotment to the spouse in the event of death, retirement or transfer of Government servant, an affidavit may be obtained in non- judicial paper to the effect that he/she does not own a house at or near the station of his/her posting".
(b) For sub-rule(3), the following shall be substituted; namely :—
"(3) In the event of transfer, deputation on foreign services sponsored by the Government and study leave of more than six months of an allottee, to the spouse of such employee according to his/her entitlement in case the spouse is in Government service regular or contractual and posted at the same station."
By order Sd/- Secretary (GAD).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th August, 2013
No. HHC/Admn. 3(149)/80-I.—Six days earned leave on and w.e.f. 19-8-2013 to 24-8-2013 with permission to prefix Sunday falling on 18-8-2013 and suffix Sunday falling on 25-8-2013, is hereby sanctioned, in favour Shri Faryad Bhatti, Assistant Registrar, of this Registry.
Certified that Shri Faryad Bhatti is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th August, 2013
No. HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under sub section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to appoint and confer the powers of Judicial Magistrate Second Class upon the following Judicial Officers to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with effect from the assumption of charge:—
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Ms. Madhvi Singh | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate(VI), Shimla | Shimla |
| 2. | Sh. Vishal Kaundal | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate (VII), Shimla. | Shimla |
| 3. | Sh. Nav Kamal | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate(VIII), Shimla. | Shimla |
| 4. | Ms. Shikha Lakhanpal | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate (II), Dharamshala. | Kangra |
| 5. | Sh. Vikas Gupta | Civil Judge (Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate (IV), Hamirpur. | Hamirpur |
| 6. | Sh. Anish Kumar | Civil Judge (Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate (II), Sundernagar. | Mandi |
The above named officers are further specially empowered to authorize detention in Police custody in terms of the Section 167(2)(c) and powers of a Magistrate of the 2nd Class under Section 261 of the Code of Criminal Procedure, to try summarily any offence, which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th August, 2013
No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge (Jr. Divn.), upon the3107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ` 5,00,000/-, within the local limits of the District mentioned against their names with effect from the assumption of charge:—
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Ms. Madhvi Singh | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(VI), Shimla | Shimla |
| 2. | Sh. Vishal Kaundal | Civil Judge(Jr. Division)-cum- Judicial Magistrate(VII), Shimla. | Shimla |
| 3. | Sh. Nav Kamal | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(VIII), Shimla. | Shimla |
| 4. | Ms. Shikha Lakhanpal | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(II), Dharamshala | Kangra |
| 5. | Sh. Vikas Gupta | Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(IV), Hamirpur. | Hamirpur |
| 6. | Sh. Anish Kumar | Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(II), Sundernagar. | Mandi |
By order, Sd/- Registrar General.
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न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुुुमार पुत्र श्री दिलवर, निवासी सुटकर, उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अजय कुुुमार पुत्र श्री दिलवर, निवासी सुटकर, उप-तहसील होली, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका परिवार निम्नलिखित है :-
1. अजय कुमार जन्म तिथि 21-1-1984 2. रीना देवी पत्नी जन्म तिथि 6-5-1986 3. मुस्कान पुत्री जन्म तिथि 28-1-2010 4. करिष्का पुत्री जन्म तिथि 2-5-2013
पंचायत अभिलेख होली में दर्ज नहीं हैं। अब दर्ज करने बारे इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त परिवार के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख होली में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 इश्तहार आज दिनांक 31-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जितेन्द्र कंवर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जरमो राम, निवासी रैटन, डा0 सिंयूर, उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जरमो राम, निवासी रैटन, डा0 सिंयूर, उप-तहसील होली, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके पुत्र अशुतोष की जन्म तिथि 9-3-2008 व पुत्री तमन्ना की जन्म तिथि 19-8-2010 है जो पंचायत अभिलेख सिंयूर में दर्ज नहीं हैं। अब दर्ज करने बारे इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अशुतोष व तमन्ना के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख सिंयूर में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 31-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जितेन्द्र कंवर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Additional District Registrar of
Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)
1. Shri Raj Kumar, aged 29 years s/o Shri Prem Chand, r/o Village Ghumarli, P. O. Dho, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Rekha Rani, aged 23 years d/o Shri Birsha Singh, r/o House No. 501, SAS Nagar Mohali (CH), Sector 55, SAS Nagar Mohali (Pb.) . . Applicants.
Versus
General public
3109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amendmed by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001(49 of 2001).
Shri Raj Kumar and Smt. Rekha Rani have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 6-7-2013 at Nawahi Devi Mandir, Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-9-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 14-8-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND, Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Additional Registrar of
Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)
1. Shri Naveen Kumar, aged 25 years s/o Shri Ramesh Chand, r/o Village & P. O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Mamta Sharma, aged 21 years, d/o Shri Noop Ram, r/o Village Pipalage, Shillihar, Ward No. 4, Tehsil and District Kullu (H.P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001, 49 of 2001).
Shri Naveen Kumar and Smt. Mamta Sharma have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 1-7-2013 at Tarna Temple Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-9-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935Issued today on 14-8-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND, Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 5-8-2013 श्रीमती रसीला देवी पत्नी स्व0 श्री अन्नत राम, वासी धंगड़, डाकखाना बड़ा, तहसील नादौन, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम की दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थिन श्रीमती रसीला देवी पत्नी स्व0 श्री अन्नत राम, वासी धंगड़, डाकखाना बड़ा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 5-8-2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके पति के आर्मी रिकॉर्ड में रसीला देवी दर्ज है परन्तु उसका नाम ग्राम पंचायत बड़ा, विकास खण्ड नादौन के रिकॉर्ड में गलती से शीला देवी दर्ज हो गया है। अतः उसके नाम को दरुस्त करके शीला देवी के स्थान पर रसीला देवी किया जावे।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इसका नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर कार्यालय होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लार्ई जाकर नाम की दरुस्ती कर दी जाएगी।
आज दिनांक 17-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0), बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 1. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम रतन, गांव Talasi Khurd, डा0 Kirwin, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। 2. Smt. Reenu Kumari d/o Tej Singh, Village Doli, P.O. Rajnagar, Tehsil & District . . प्रार्थीगण। Chamba (H. P.)
बनाम
आम जनता
3111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935विषय.--इश्तहार प्रकाशित करने बाबत प्र्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट शादी दिनांक 23-7-2013 दर्ज करने हेतु।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने जेर धारा 15 इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-7-2013 को मन्दिर में शादी कर ली है व उनकी उपरोक्त शादी रजिस्टर की जाए। अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस शादी बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16-9-2013 से पहले एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद मियाद गुजरने कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा तथा उपरोक्त शादी जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट के तहत दर्ज कर दी जाएगी।
आज दिनांक ............................. को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0),
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 7/2013 तारीख दायरा : 20-8-2013 तारीख पेशी : 18-9-2013 शीर्षक :
श्रीमती चंचला देवी पत्नी श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
प्रधान ग्राम पंचायत गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके लड़के प्रवीण कुमार का जन्म गांव व डा0 गगल, उप-तहसील धीरा में दिनांक 1-11-1989 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रवीण कमार के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिए जाएंगे। मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 21/2013
तारीख पेशी : 18-9-2013 शीर्षक :
श्री भूप सिंह पुत्र श्री रांझा राम, निवासी मुहाल घमू, डाकघर पनियाली, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री भूप सिंह पुत्र श्री रांझा राम, निवासी मुहाल घमू, डाकघर पनियाली, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम सर्विस रिकॉर्ड में राम सिंह पुत्र श्री रांझा राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल घमू उपरली व घमू वूहली, उप-तहसील धीरा में भूप सिंह पुत्र श्री रांझा राम दर्ज है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल घमू उपरली व घमू वूहली, उप-तहसील धीरा में भूप सिंह के बजाए भूप सिंह उपनाम राम सिंह पुत्र श्री रांझा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 22/2013
तारीख पेशी : 18-9-2013 शीर्षक :
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री जसा राम, निवासी मुहाल पनापर हार, डाकघर पनापर, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री जसा राम, निवासी मुहाल पनापर हार, डाकघर पनापर, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम जसा राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पनापर हार, डाकघर पनापर, उप-तहसील धीरा में सीतू दर्शाया गया है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।3113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पनापर हार, डाकघर पनापर, उप-तहसील धीरा में सीतू के बजाए सीतू उपनाम जसा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 24/2013 तारीख पेशी : 30-9-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री घसीटा पुत्र श्री कांशी, निवासी मुहाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, . . (सायलान)। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. रावण राम, 2. धर्म चन्द, 3. सुभाष चन्द पुत्रान घसीटा राम, 4. श्रीमती गदो देवी, 5. निम्मो देवी पुत्रियां घसीटा राम, 6. विक्रम चन्द पुत्र सीला, 7. लाल चन्द पुत्र कांसी, 8. उधम सिंह, 9. मदन लाल, 10. संजीव कुमार उपनाम शिव कुमार, 11. हुकम चन्द पुत्रान मिलखी राम, सभी निवासी मुहाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 59, खतौनी नम्बर 81, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 00-34-21 है0, खतौनी नम्बर 82, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-29-04 है0, खतौनी नं0 83, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 0-32-94 है0 खतौनी नं0 84, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-28-80 है0, खतौनी नम्बर 85, खसरा नं0 289, रकबा तादादी 0-00-69 है0 स्थित मुहाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 30-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 25/2013 तारीख पेशी : 30-9-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री घसीटा पुत्र श्री कांशी, निवासी मुहाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, (सायलान)। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. रावण राम, 2. धर्म चन्द, 3. सुभाष चन्द पुत्रान घसीटा राम, 4. श्रीमती गदो देवी, 5. निम्मो देवी पुत्रियां घसीटा राम, 6. विक्रम चन्द पुत्र रसीला, 7. लाल चन्द पुत्र कांसी, 8. उधम सिंह, 9. मदन लाल, 10. संजीव कुमार उपनाम शिव कुमार, 11. हुकम चन्द पुत्रान मिलखी राम, सभी निवासी मुहाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 70, खतौनी नम्बर 91, 92, 93, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 0-60-78 है0 स्थित मुहाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 30-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 26/2013 तारीख पेशी : 30-9-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री घसीटा पुत्र श्री कांशी, निवासी महाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, (सायलान)। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश3115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 बनाम
सर्वश्री/श्रीमती :
1. बिहारी लाल पुत्र लच्छो, 2. सिमरो देवी, 3. शक्ति देवी पुत्रियां लच्छो, 4. सरवन कुमार, 5. हरनाम सिंह पुत्रान सालिग राम, 6. घाेंगा देवी, 7. विद्या देवी पुत्रियां सालिग राम, 8. किरली देवी पत्नी स्व0 सालीग राम, 9. मेहर चन्द, 10 मनोहर लाल, 11. मदन लाल पुत्रान घनियां, 12. रावण राम, 13. धर्म चन्द, 14. सुभाष चन्द पुत्रान घसीटा राम, 15. गदो देवी, 16. निम्मो देवी पुत्रियां घसीटा राम, 17. विक्रम चन्द पुत्र रसीला, 18. लाल चन्द पुत्र कांसी, 19. उधम सिंह, 20. मदन लाल, 21. संजीव कुमार उपनाम शिव कुमार, 22. हुकम चन्द पुत्रान मिलखी राम, 23. घुगर पुत्र घेपो, सभी निवासी मुहाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नम्बर 71, खतौनी नम्बर 95, 96, 97, खसरा कित्ता 06, रकबा तादादी 01-05-43 है0 स्थित मुहाल वलोटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 30-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 16/T/2013/Misc.
तारीख पेशी : 19-9-2013 उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती करने बारे।
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव क्योड़, डाकघर भटावां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव क्योड़, डाकघर भटावां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम मुहाल क्योड़, डाकघर भटावां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजस्व अभिलेख में ईश्वर दास दर्ज 3116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 है, जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत टिपरी अभिलेख में उसका नाम जगदीश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल क्योड़ में मेरा नाम ईश्वर दास उपनाम जगदीश चन्द दर्ज किया जाए। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-9-2013 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव क्योड़, डाकघर भटावां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल क्योड़ में ईश्वर दास उपनाम जगदीश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 15/T/2013/Misc.
तारीख पेशी : 19-9-2013 उनवान मुकद्दमा :
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री घुंगर राम, निवासी गांव गलोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु पंजीकरण। प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री घुंगर राम, निवासी गांव गलोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नी स्व0 श्रीमती सुषमा देवी की मृत्यु दिनांक 10-9-2005 को हो चुकी है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः उसकी पत्नी स्व0 श्रीमती सुषमा देवी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-9-2013 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री घुंगर राम की पत्नी स्व0 श्रीमती सुषमा देवी की मृत्यु का पंजीकरण 10-9-2005, जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।3117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 आज दिनांक 19-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 30/NT/2013/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती मुकेश लता बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती मुकेश लता पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी नागनपट्ट, मौजा नागनपट्ट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र रौनिक की जन्म तिथि 12-6-2010 है परन्तु ग्राम पंचायत नागनपट्ट में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 28-9-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 56/NT/2013/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Tashi Gelek बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Tashi Gelek पुत्र श्री Sherab, निवासी Phuntsok Ven Kalon Gangchen Kyishong Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 15-10-1982 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे 3118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2013/9 भाद्रपद 1935 पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-9-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 13-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th August, 2013
No. TSM-A(4)-2/2013.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 29-04-2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nomination of Shri Harender Sain, Near MLSM College, Village Khanokhari, Sundernagar, District Mandi, H.P. as non-official Director on the Board of Directors of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. with immediate effect. (Sr. No. 3 of the Notification dated 29-04-2013).
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to nominate Shri Vijender Karan, Pong View Hotel, Kalapul, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H. P. as non-official Director on the Board of Directors of the Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Tourism & CA).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित