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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 119, 02 September 2013

Published 02 September 2013

Gazette no.
119
Gazetteid
119/GAZETTE/2013-02/09/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-09-02.119_gazette_2013-9_2_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2013

संख्याः मुद्रण (बी ) 6-1/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रैस हैड मकैनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय 119-राजपत्र/2013-02-09-2013 (3119) 3120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्रैस हैड मकैनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगेे ।

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा) प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

-------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रैस हैड मकैनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--प्रैस हैड मकैनिक

2. पदों की संख्या.--01 (एक )

3. वर्गीकरण.--वर्ग -III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--पे बैंड 5910 -20200/-रूपए, जमा 2400/-रूपए, ग्रेड पे

5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं--अनिवार्य अहर्ता.--लागू नहीं । वांछित अहर्ता.--लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों ) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां (ंगे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, सैकेण्डमैंट किया जाएगा.--मकैनिक (मुद्रण) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के3121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाऐंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा /समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हाें ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेंं ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युंक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं ।

16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।3122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B) 6-1/ 2013 dated

30-8-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2013

No: Mudran (B)6-1 / 2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission , is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Press Head Mechanic, Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Press Head Mechanic, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services , Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

By order, (MANISHA NANDA) Pr. Secretary (P&S).

__________

Annexure "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRESS HEAD

MECHANIC CLASS-III (NON-GAZETTED) NON-MINISTERIAL SERVICES, IN THE

DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Press Head Mechanic

2. Number of Post(s).—01(One )

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted) Non –Ministerial- Services.

4. Scale of Pay.—Pay Band : ` 5910-20200 + ` 2400 – Grade Pay.

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection

6. Age for direct recruitment.—Not Applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).— Essential Qualification : Not Applicable. Desirable Qualification : Not Applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee (s).—Age : Not applicable. Educational Qualification : Not

Applicable.

3123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion,

secondment transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100%

by promotion,

11. In case of recruitment by promotion, secondment transfer grade from which promotion /secondment /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Mechanic (Printing) who possess Seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that ; in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

3124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

__________

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त 2013

संख्याः मुद्रण (बी) 6-2/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में हैड मकैनिक (इलैक्ट्रीकल), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हैड मकैनिक (इलैक्ट्रीकल), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा) प्रधान सचिव।

-------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में हैड मकैनिक (इलैक्ट्रीकल), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः-- हैड मकैनिक (इलैक्ट्रीकल)

2. पदों की संख्याः-- 01 (एक )

3. वर्गीकरणः-- वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं3125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 4. वेतनमानः--पे बैंड : ` 5910-20200/-जमा ` 2400/-ग्रेड पे

5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पदः--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंः-- (क) अनिवार्य अहर्ताः--लागू नहीं ।

(ख) वाँछनीय अहर्ता : लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहींः-- आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः-- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों )की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट स्थानातरण किया जाएगाः--मकैनिक (इलैक्ट्रीकल) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन 3126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्यंुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :--लागू नहीं ।

16. आरक्षणः--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षाः-- लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति :--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B) 6-2 / 2013 dated 30-8-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2013

No: Mudran (B) 6-2/ 2013.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Head Mechanic (Electrical), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

3127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Head Mechanic (Electrical) , Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

By order, (MANISHA NANDA), Pr. Secretary.

__________

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD MECHANIC

(ELECTRICAL) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING

AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Head Mechanic(Electrical).

2. Number of Post(s).— 01(One)

3. Classification.— Class-III(Non-Gazetted) Non–Ministerial-Services.

4. Scale of Pay.— Pay Band : ` 5910-20200+ ` 2400 Grade Pay.

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non –Selection.

6. Age for direct recruitment.— Not Applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s) : Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational Qualification : Not Applicable

9. Period of probation, if any.— Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion,

secondment/ transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100%

by promotion,

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion /secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Mechanic (Electrical) who possess seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of3128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules ;

(i) Provided that , in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

3129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 31 अगस्त, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 7/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना में गुरपलाह-गोन्दपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते है,ं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में)
ऊना हरोली बाथू 3631/2 1-9
किता ः 1 1-9

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वेशरु, निवासी चुराड़ी, परगना सरयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता स्थित गांव चुराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। 3130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 विषय.-दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी मिनजानिव श्री वेशरु पुत्र श्री रोडा, निवासी चुराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश वहक जायज वारसान ईन्तकाल तस्दीक करने बारे। उपरोक्त विषय पर आम व खास को बजरिया राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वेशरु, निवासी चुराड़ी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका पिता श्री वेशरु पुत्र श्री रोडा लगभग 20 सालों से लापता है तथा इसकी वरास्त का ईन्तकाल संख्या 213 दिनांक 11-3-2013 वहक सुरेन्द्र कुमार पुत्र व नीलम कुमारी पुत्री व श्रीमती व्यासां देवी पत्नी श्री वेशरु राम समभाग दर्ज हुआ है। सुरेन्द्र कुमार का यह भी कथन है कि मेरे पिता जी का 20 सालों से कोई अता-पता नहीं चला है तथा सन्देह है कि उनकी संदिग्ध मौत हो चुकी है इस लिए श्री वेशरु पुत्र श्री रोडा का ईन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया जावे।

उपरोक्त अमर के बारा बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री वेशरु राम के जीवित होने बारा कोई सबूत या एतराज हो तो वह 6-12-2013 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्री वेशरु राम पुत्र श्री रोडा की वरास्त वारसान के नाम कर दिया जाएगा कि वह मर चुका है।

आज दिनांक 16-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Additional District Registrar of

Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

1. Shri Parshottam Ram, aged 22 years s/o Shri Prittam Chand, r/o Village & P. O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Neha Kumari, aged 21 years d/o Shri Krishan Chand, r/o Village Samsai, P.O. Ropari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001(49 of 2001).

Shri Parshottam Ram and Smt. Neha Kumari have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18-8-2013 at Nabahi Devi Mata Temple, Nabahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 20-9-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

3131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

Issued today on 20-8-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND, Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

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Magistrate Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar, aged 28 years, r/o V. P. O. Suhani, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) at present c/o Moti Ram s/o Shri Nikku Ram, Village Dhangotta, P.O. Khiah, Tehsil and Distric Hamirpur (H.P.).

2. Anupama, aged 18 years d/o Shri Kali Dass, r/o Village Tungr, P. O. Ser, Tehsil . . Applicants. Jhandutta, District Bilaspur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajesh Kumar and Anupama have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnised marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 7-10-2013. The objection received after 7-10-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-8-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 19/NT/2013/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्री यशपाल सिंह राणा बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

3132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री यशपाल सिंह राणा पुत्र श्री नरदेव सिंह राणा, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सुनिधि राणा की जन्म तिथि 29-1-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Jagdish Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh

Case No. 63/NT/13 1. Shri Dinesh Kumar s/o Shri Lalit Kumar, r/o Village Paddar, Tehsil Dharamshala.

2. Smt. Neelam Kumari d/o Shri Gur Lal, r/o Village Jehol, Tehsil Dharamshala

. . Applicants.

Versus

1. General Public 2. The Registrar of Marriages

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on dated 3-7-2010 at Paddar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages Paddar.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 8-10-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

3133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 24th day of August, 2013.

Seal.

JAGDISH CHAND,

Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी गांव पह, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी गांव पह, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मंजू राणा का जन्म दिनांक 27-3-1978 को महाल पह में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री दर्शन लाल पुत्र श्री भीखम राम, निवासी गांव कुदैल, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

3134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दर्शन लाल पुत्र श्री भीखम राम, निवासी गांव कुदैल, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र गिरीराज का जन्म दिनांक 12-11-1974 को महाल कुदैल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मंगत राम पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी गांव व डाकघर कुडैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मंगत राम पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी गांव व डाकघर कुडैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विक्रान्त कुमार का जन्म दिनांक 12-9-1989 को महाल कुडैल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-9-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 30/13

तारीख मरजुआ : 23-8-2013

श्री रूप लाल

बनाम

आम जनता

मुकदमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत डैहर में रूपू दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत डैहर में उसका नाम रूप लाल दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रूपू उपनाम रूप लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएगें।

आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गुलाब सिंह, ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 29/13

तारीख मरजुआ : 23-8-2013

श्री राज पाल

बनाम

आम जनता

मुकदमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत बटवाडा में नाग दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत ध्वाल में उसका नाम राज पाल दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नाग उपनाम राज पाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2013 को या इससे पूर्व असालतन या 3136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएगें।

आज दिनांक 23-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गुलाब सिंह, ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 28/13

तारीख मरजुआ : 23-8-2013

श्री रतन लाल

बनाम

आम जनता

मुकदमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत ध्वाल में रतन लाल दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत ध्वाल में उसका नाम रतनू दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रतन लाल उपनाम रतनू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएगें।

आज दिनांक 23-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गुलाब सिंह, ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बाद संख्या : 1/xiii-B-1/2013

श्रीमती देवकू पत्नी श्री रामानन्द, निवासी मुहाल नेवल, परगना सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)

बनाम3137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.—प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती देवकू पत्नी श्री रामानन्द, निवासी मुहाल नेवल, परगना सराज, तहसील सन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल नेवल, तहसील सुन्नी में कुन्दन पुत्र श्री उमादत्त दर्ज है जोकि गलत है। परन्तु पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में पति का नाम श्री रामानन्द पुत्र श्री उमादत्त दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 24-9-2013 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-8-2013 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सनावर हुसैन पुत्र श्री अनवर हुसैन, निवासी ग्राम अमर कोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत अमर कोट

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री सनावर हुसैन पुत्र श्री अनवर हुसैन, निवासी ग्राम अमर कोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रजिया वेगम पुत्री श्री शादी खान, निवासी ग्राम हुमांयुपुर, तहसील सरहंद (फतेहगढ़ साहिब पंजाब) के साथ दिनांक 25-4-2001 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अमरकोट में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश गोतम पुत्र श्री के0डी0 गोतम, निवासी ग्राम शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका पांवटा साहिब।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री राजेश गोतम पुत्र श्री के0डी0 गोतम, निवासी ग्राम शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती राजवाला पुत्री श्री एस0एन0 कौशिक, निवासी ग्राम शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 21-2-1994 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण नगरपालिका पांवटा साहिब में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमन सुद पुत्र श्री सतीश सुद, निवासी ग्राम बाबरा, तहसील सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका पांवटा साहिब।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री रमन सुद पुत्र श्री सतीश सुद, निवासी ग्राम बाबरा, तहसील सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती नेहा परमार पुत्री श्री मदन सिंह परमार, निवासी नजदीक खादी आश्रम, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 22-10-2012 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत कुना में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।3139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गजिन्दर सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 11, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका पांवटा साहिब।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री गजिन्दर सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 11, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती परविन्द्र कौर पुत्री श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 1, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 23-1-2006 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण नगरपालिका पांवटा साहिब में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-9-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रीना रानी पत्नी श्री शाम लाल

बनाम

आम जनता

3140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीना रानी पत्नी श्री शाम लाल, वासी लखुआ वलचौर, जिला शहीद भगत नगर हाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र समरदीप का जन्म दिनांक 28-7-2010 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वापड़ी के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वापड़ी को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 श्री सुखदेव सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 श्री सुखदेव सिंह, वासी पालकवाह ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता सुखदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 29-3-2008 को हुई है लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पालकवाह को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री किशन चन्द

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री किशन चन्द, वासी जनकौर हाल श्रीमती पारो देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, वासी सैन्सोवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी नानी श्रीमती पारो देवी की मृत्यु दिनांक 13-11-2004 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत सैन्सोवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरीपाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरीपाल, वासी गुरपालाह वापू ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री पूजा देवी का जन्म दिनांक 13-9-2006 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे। 3142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी ( तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री गुरदीप सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री गुरदीप सिंह, वासी गोन्दपुर जयचन्द ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री काजल का जन्म दिनांक 22-10-2005 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त वही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 2 सितम्बर, 2013

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.--राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--3143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935 ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा, सुन्दर सिंह वर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 2nd September, 2013

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 30th August, 2013 is hereby published for general information:—

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ ।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order, SUNDER SINGH VERMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st August, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-321/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 6 days' earned leave w.e.f. 2.9.2013 to 7.9.2013 with permission to suffix Sunday falling on 8.9.2013 in favour of Ms. Neha Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (5), Shimla, H.P.

3144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद 1935

Certified that Ms. Neha Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Neha Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (5), H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-

Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-09-02.119_gazette_2013-9_2_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-09-02.119_gazette_2013-9_2_2013.