राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th September, 2013
No. HHC/Admn. 3(309)/90- I.—Two days earned leave on 26-8-2013 and 27-8-2013 with permission to prefix Sunday falling 25-8-2013 and suffix gazetted holiday falling on 28-8-2013, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh. Manohar Lal Sharma, Secretary, of this Registry. 131-राजपत्र/2013-17-09-2013 (3643)3644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935 Certified that of Sh. Manohar Lal Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that of Sh. Manohar Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 12th September, 2013
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-Additional Chief Judicial Magistrate Court No.1, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC(IV), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.
By order, Sd/- Registrar General.
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 16 सितम्बर, 2013
संख्याःआई. पी.एच.-बी(एच)1-61/2012-शिमला.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव कवालग मझार तहसील शिमला ग्रामीण जिला शिमला में टयूब वैल उठाऊ पेयजल योजना मैहली पुजारली के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।3645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र) विंटर फील्ड शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र हैक्टयर में |
| शिमला | शिमला ग्रामीण | कवालग मझार | 71/1 81/1 83/1 83/2 85/1 88/1 92/1 108/1 108/2 108/3 126/1 | 00-00-93 00-00-10 00-00-06 00-00-58 00-00-17 00-00-14 00-02-34 00-00-67 00-00-25 00-01-20 00-00-04 |
| किता -11 | 00-06-48 |
आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 सितम्बर, 2013
संख्याःआई0 पी0एच0-बी(एच)1-47/2012-बिलासपुर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव सौहारी उप तहसील नम्हाले जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना डुंगलू शोषण प्रथम चरण के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है । 3646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935 3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | उप तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र बीघा-बिस्वा में |
| बिलासपुर | नम्होल | सौहारी | 302/1 | 00-13 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 सितम्बर, 2013
संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-17/2013-ऊना.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा वदाऊॅ तहसील अम्ब जिला ऊना में नलकूप नं0 50 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेष करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | मौजा | खसरा नं0 | क्षेत्र/हैक्टयर में |
| ऊना | अम्ब | वदाऊॅ | 181/1 182/1 | 0-01-79 0-00-36 |
| 184 186/1 | 0-02-86 0-01-17 | |||
| किता-4 | 0-06-18 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
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In the Court of Sub-Divisional Officer (Civil) Exercising the Powers of collector,
Sub-Division, Hamirpur, (H. P.)
Case No. : 79/2012 Date of Institution : 21-12-2012 Next date of hearing : 23-9-2013
Shri Shayam Lal s/o Shri Kishori Lal, resident of Sujanpur, Mauza Bhaleth, Tehsil Sujanpur and District Hamirpur, Himachal Pradesh through his GPA Bimmi Sood w/o Shri Shayam Lal s/o Shri Kishori Lal, resident of Mauza Bhaleth, Tehsil Sujanpur and District Hamirpur, Himachal Pradesh .. Applicant.
Versus
1. Shri Sunil Kumar s/o Shri Nand Lal, resident of Ward No. 2, Tehsil Sujanpur and District Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Firm Balak Ram, Mehar Chand of Hoshiarpur through Shri Khushi Ram s/o Shri .. Respondents. Mehar Chand, r/o Hoshiarpur (PB)
Appeal U/S 14 of HP Land Revenue Act against the order of A C. 1st Grade, Sujanpur in
Case No. 46/2011 titled as Shyam Lal Vs. Sunil Kumar decided on 23-7-2012.
Notice to :
Firm Balak Ram, Mehar Chand of Hoshiarpur through Shri Khushi Ram s/o Shri Mehar Chand, r/o Hoshiarpur (PB).
Whereas, it has been proved to the satisfaction of the court that the R. No. 2 above noted cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation as per provision contained in section 21 of the HP Land Revenue Act and vide Notification No. rev-B(A)(3)- 3/2003-III dated 19-8-2011 of the govt. of Himachal Pradesh is hereby issued against respondent No. 2 and he is directed to appear personally or through his counsel before this court on 23rd September, 2013 at 10.00 AM failing which ex-parte proceedings shall be taken against him.
Given under my hand and the seal of the court on this 9th September, 2013.
Seal.
Sd/-
Collector,
Sub-Division, Hamirpur, (H. P.)
3648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री वरुण सेठी पुत्र श्री विहारी लाल, निवासी रांगड़ी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री वरुण सेठी पुत्र श्री विहारी लाल, निवासी रांगड़ी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने चोबी पुत्री श्री दुर्गा दास, निवासी कोशला, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 5-12-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है। विवाह नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-10-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री देव राज, निवासी लॉग हट मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री देव राज, निवासी लॉग हट मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नितिन कुमार गर्ग का जन्म3649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935 दिनांक 13-6-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नितिन कुमार गर्ग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-10-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
जेर धारा :- मखफूल-उल-खबरी।
श्री हिरदा राम पुत्र श्री बीणे राम, निवासी विनण, फाटी कुंगस, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्री नरायण सिंह, पुत्र श्री बीणे राम, निवासी विनण, फाटी कुंगस, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश
श्री हिरदा राम पुत्र श्री बीणे राम, निवासी विनण, डा0 घर पुऐग, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है उक्त प्रतिवादी जो कि वादी का सगा भाई है तथा लगभग अरसा 30 वर्ष से लापता है। जिसकी वादी ने बहुत छानबीन की लेकिन उक्त प्रतिवादी का कोई पता नहीं लगा।
अतः इस नोटिस द्वारा उक्त प्रतिवादी श्री नरायण सिंह पुत्र श्री बीणे राम, निवासी विनण, फाटी कुंगस, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि वह जहां कहीं भी हो वह दिनांक 10-10 2013 को प्रातः 11 बजे इस अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर आवें अन्यथा उक्त प्रतिवादी को मृत्त समझा जा कर उसकी भूमि का इन्तकाल उसके जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 6-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।3650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2013/26 भाद्रपद 1935
नाम दरुस्ती
मैं, अमरीक सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी रामपुर, तहसील व जिला ऊना घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री उमेश ठाकुर के शिक्षा दस्तावेजों में उसकी माता का नाम अनीता कुमारी गलत लिखा गया है। मुताबिक पंचायत व अन्य अभिलेख सही नाम सुनीता रानी है। इसी प्रकार मेरे पुत्र उदयवीर सिंह का नाम उसके शिक्षा दस्तावेजों में उदय वीर राणा व माता का नाम अनीता गलत लिखा गया है। उसका सही नाम उदय वीर सिंह व माता का नाम सुनीता रानी है।
अमरीक सिंह
पुत्र श्री शंकर दास,
रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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सार्वजनिक सूचना
मैं राज कुमारी पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, गांव व डाकघर बडैहर, तहसील व जिला ऊना घोषणा करती हूं कि मेरी बेटी के स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा गलत नाम राज रानी लिखा गया है। राज कुमारी और राज रानी एक ही व्यक्ति के नाम है, भविष्य में मुझे राज कुमारी के नाम से ही जाना जाए। सभी नोट करें।
राज कुमारी,
पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह,
गांव व डाकघर बडैहर, तहसील व जिला ऊना। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित